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NPS

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एनपीएस में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट्स (NPS Tax Benefits)

Last updated: जुलाई 13, 2019 | by दीपेश 111 Comments

पिछले कुछ सालों में NPS में काफी लोगों की रूचि बढ़ी है| इसका प्रमुख कारण एनपीएस को मिले अतिरिक्त टैक्स लाभ हैं|

आईये देखते हैं क्या हैं NPS (National Pension Scheme) में निवेश करने के टैक्स बेनिफिट्स|

NPS में निवेश (Invest) करने के टैक्स बेनिफिट्स (एनपीएस कर लाभ)

#1. Section 80CCD(1)

1.5 लाख रुपये तक| इस बात का ध्यान रखे की Section 80CCD(1) की छूट सेक्शन 80C के अंतर्गत आती हैं| अगर आप नौकरी करते हैं, तो या छूट आपके वेतन (basic + DA) के 10% तक ही ली जा सकती है|

अगर आप सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) हैं , तो टैक्स राहत आपकी कुल आय के 20%  तक हो सकती है|

#2. Section 80CCD(1B)

यह छूट 1.5 लाख की राहत से अलग हैं| यह टैक्स बचत केवल NPS में निवेश के लिए ही है|

Section 80CCD(1) और Section 80CCD(1B) की टैक्स छूट आपके NPS में निवेश करने पर है|

#3. Section 80CCD(2)

अगर आपके एम्प्लायर (employer) भी आपके NPS अकाउंट में योगदान करते हैं, तो आप इस धारा के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं | याद रखिये यह टैक्स छूट उस राशि के लिए मिलेगी जो आपके एम्प्लायर ने आपके NPS अकाउंट में निवेश की है|

यह छूट आपके वेतन के 10 प्रतिशत तक ही सीमित है| केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14% हैं (FY2020 से)|

सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) इस धरा के तहत लाभ नहीं ले सकते क्योंकि कोई एम्पलोयेर नहीं है|

Section 80CCD(2) की टैक्स छूट आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश करने पर है|

पढ़ें: कैसे करें एनपीएस में ऑनलाइन निवेश? How to invest online in NPS?

आप एनपीएस के टैक्स बेनिफिट के बारे में जानकारी इस Youtube विडियो पर भी पा सकते हैं|

NPS (एनपीएस) में निवेश करते समय ध्यान रखें

#1. अगर आप NPS के Tier-II में निवेश करते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलेगी|

ऊपर दिए गए टैक्स बेनिफिट केवल NPS Tier-I में निवेश करने के लिए है|

अब इस नियम में कुछ बदलाव लाया गया है| अगर आप NPS Tier II में निवेश करते हैं और उसमें 3 वर्ष का lock-in है, तब आप टियर 2 में निवेश करने पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|NPS टियर 2 खाते में निवेश पर यह टैक्स बेनिफिट केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employee) को मिलेगा| अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं है, तब आपको एनपीएस टियर 2 खाते में निवेश करने पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा|

ध्यान दें NPS Tier II में टैक्स बेनिफिट FY2020 (1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद निवेश करने पर) से मिलेगा| और यह लाभ केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा|

पढ़ें: एनपीएस के बारे में कुछ ग़लतफ़हमियाँ

#2. Section 80CCD(1) के तहत जो टैक्स राहत है, वह सेक्शन 80C के अन्दर ही आती है| परन्तु सेक्शन 80CCD(1B) के तहत जो टैक्स छूट है, वह सेक्शन 80C की 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त है|

आईये कुछ उदहारण की सहायता से टैक्स छूट को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं|

इन सभी उधारणों में मैंने माना है की आपका (या आपके एम्प्लायर का) NPS में निवेश सीमा के अन्दर है|ध्यान रखें की सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80CCD(2) में टैक्स छूट की कुछ सीमाएं हैं जो की आपकी आय से सम्बंधित हैं|

NPS टैक्स बेनिफिट्स: 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2: उदहारण 1

आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं|

1.5 लाख PPF में निवेश के लिए सेक्शन 80C के तहत और 50,000 रुपये NPS के लिए 80CCD(1B) के तहत| आपको कुल मिलकर 2 लाख तक की छूट मिलेगी

कुल टैक्स लाभ : 2 लाख रुपये

एनपीएस टैक्स बेनिफिट: 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2: उदहारण 2

आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं| आपका employer 75,000 रुपये का निवेश करता है आपके NPS अकाउंट में|

सेक्शन 80C: 1.5 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(2): 75 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)

कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 75 हज़ार रुपये

एनपीएस कर लाभ (उदाहरण 3):

PPF: 1.25 लाख

NPS: 90,000

NPS (आपके employer द्वारा): 45,000

Section 80C: 1.25 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)

Section 80CCD(1): 25 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

Section 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

Section 80CCD(2): 45 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)

कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 45 हज़ार रुपये

ध्यान रखे सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD(1) में कुल मिल कर टैक्स रहत 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती|

NPS टैक्स बेनिफिट (उदाहरण 4):

NPS: 2.5 लाख

NPS (आपके employer द्वारा): 55,000

सेक्शन 80CCD(1): 1.5 लाख रुपये (NPS में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(2): 55 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)

कुल टैक्स लाभ: 2 लाख 55 हज़ार रुपये

NPS टैक्स बेनेफिट्स 80ccd 1b 80सीसीडी 1b स्पष्टीकरण उदाहरण

पढ़ें: एनपीएस से पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना पड़ता है?

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NPS vs. PPF: कौन है बेहतर और किस में करें निवेश?

Last updated: जनवरी 17, 2019 | by दीपेश 10 Comments

अगर आपको NPS (National Pension Scheme या राष्ट्रीय पेंशन योजना) और PPF (Public Provident Fund या पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड)  में से एक का चुनाव करके उसमें निवेश करना हो,  तो आप क्या करेंगे?

आप NPS में निवेश करेंगे या PPF में?

यह करने के लिए NPS और PPF के बारें में बारीकी से जानना ज़रूरी है |

आइये देखते हैं NPS और PPF में से किसमें निवेश करना आपके लिए लाभकारी होगा |

PPF vs. NPS (पीपीएफ vs. एनपीएस)

NPS vs PPF PPF vs NPS hindi एनपीएस पीपीएफ निवेश

जानिये क्या हैं NPS में निवेश करने के टैक्स बेनेफिट्स

आपको क्या करना चाहिए? NPS या PPF?

मुझे PPF बेहतर लगता है|

इस बात की कई वजह हैं|

PPF एक debt प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है | रिटर्न्स पर कोई टैक्स भी नहीं देना होता |

हालांकि अगर आप लम्बे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आपको equity प्रोडक्ट्स में भी निवेश करना चाहिए |

परन्तु इसका मतलब ये नहीं की आप NPS में निवेश करें | इक्विटी (equity) में निवेश करने के और भी तरीके हैं | जैसे की आप म्यूच्यूअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं |

NPS में कई बंधन हैं | आप रिटायरमेंट से पहले पैसा नहीं निकाल सकते | अगर निकालते हैं, तो 80% राशि से Annuity प्लान खरीदना होगा | रिटायरमेंट के बाद कुछ टैक्स भी देना पड़ सकता है |

परन्तु NPS जो टैक्स बेनिफिट देता है, उसको भी नज़रन्दाज़ न करें |

मैं यह भी कहना चाहूँगा की आपको केवल टैक्स बचाने के लिए लिए निवेश नहीं करना चाहिए|

मेरे विचार से NPS में 50 हज़ार से ज्यादा निवेश न करें क्योंकि NPS का जो exclusive टैक्स बेनिफिट है वह केवल 50,000 रुपये तक ही है | इसमें भी यह उन लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी होगा जो की 30% टैक्स ब्रेकिट में आते हैं|

NPS में केवल अपने रिटायरमेंट के लिए ही निवेश करें | किसी और गोल के लिए निवेश न करें क्योंकि आप अपना इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट से पहले निकाल नहीं सकते|

हालांकि PPF में से आप रिटायरमेंट से पहले भी अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं, बेहतर होगा की आप PPF को अपने रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखें|

PPF में आप एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते| और NPS में ५० हज़ार से ज्यादा करना नहीं चाहिए| इसका मतलब यह हुआ की आप NPS और PPF में 2 लाख से ज्यादा का निवेश नहीं कर सकते (आपको नहीं करना चाहिए)|

तो अगर आपको 2 लाख से ज्यादा निवेश करना है, तो आपको NPS और PPF के परे देखना होगा| आपको इनमें से किसी एक का ही चुनाव नहीं करना | आप दोनों में निवेश कर सकते हैं|

मेरा मतलब यह नहीं है की आप अगर 2 लाख तक निवेश कर सकते हों, तो केवल NPS और PPF में ही निवेश करें| अपने पोर्टफोलियो को diversify करें | अपने पोर्टफोलियो में विविधता लायें|

अपने इन्वेस्टमेंट्स को NPS और PPF तक सीमित न करें | इनके परे भी देखें |

खासकर अगर आपका रिटायरमेंट में अगर अभी काफी समय है तो, equity म्यूच्यूअल फंड्स में निवेश करना पर ज़रूर विचार करें|

Filed Under: NPS, PPF, Tax Planning Tagged With: National Pension Scheme, NPS, PPF, Public Provident Fund

NPS में कुछ बदलाव: पैसा निकालने पर टैक्स कम लगेगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर

Last updated: दिसम्बर 11, 2018 | by दीपेश Leave a Comment

भारत सरकार ने NPS (एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम) में कुछ बदलावों की घोषणा करी है| यह सभी बदलाव निवेशकों के लिए बहुत लाभकारी हैं|

कुछ बदलाव सभी निवेशकों के लिए हैं और कुछ बदलाव केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही हैं|

आईये जानते हैं विस्तार से|

सरकार ने NPS में क्या बदलाव किये गए हैं?

#1 NPS से रिटायरमेंट पर पैसा निकालने पर टैक्स नियम में बदलाव

यह सभी NPS निवेशकों के लिए है|

आपको रिटायरमेंट के समय जमा राशि में से 40% का एन्युटी प्लान खरीदना होता है| ध्यान दें आप चाहें तो पूरी राशि से भी एन्युटी या पेंशन प्लान खरीद सकते हैं|

बची हुई 60% राशि आप एक मुश्त निकाल सकते हैं| अब इस एक मुश्त राशि को निकालने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा| पहले केवल 40% राशि ही टैक्स-मुक्त थी| अब पूरी 60% टैक्स मुक्त है|

यह NPS के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है|

NPS से पैसा निकालने पर टैक्स की जानकारी की लिए इस पोस्ट को पढ़ें|

#2 NPS टियर 2 अकाउंट में निवेश करने पर भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा

अभी टैक्स NPS के टैक्स बेनिफिट केवल NPS टियर-1 खाते तक ही सीमित थे|

परन्तु अब NPS टियर 2 खाते में निवेश करने पर भी आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलेगा| ध्यान दें सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है|

#3 सरकार आपके NPS खाते में बढ़ाएगी योगदान

यह बदलाव केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों (Central Government employees) के लिए है| मेरी जानकारी के अनुसार यह राज्य सरकार के कर्मचारियों (State Government Employees) के लिए नहीं है| परन्त आशा करता हूँ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी यह परिवर्तन किया जाएगा|

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और NPS में शामिल हैं, तब सरकार आपके एनपीएस खाते में आपकी आय (Basic+DA) के 14% का भुगतान करेगी| अभी तक सरकार केवल 10% भुगतान करती थी| यह तो काफी लाभकारी बात है| कर्मचारी का योगदान 10% ही रहेगा| ध्यान दें सरकारी योगदान केवल सरकारी कर्मचारियों के NPS में ही है|

ज्यादा योगदान होगा, तो रिटायरमेंट के समय ज्यादा राशि जमा होगी और आपको अधिक्प पेंशन मिलेगी|

अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में NPS खाता खोला है, तो उनके लिए कोई परिवर्तन नहीं है| साथ ही अगर आपने All Citizens मॉडल के तहत खाता खोला है, तब भी आपके लिए कोई परिवर्तन नहीं है|

#4 आप Equity में ज्यादा निवेश कर पायेंगे

अभी तक सरकारी NPS में आप 15% प्रतिशत से अधिक equity में निवेश नहीं कर सकते| All Citizens मॉडल में निवेशक 75% तक equity में निवेश कर सकते हैं|

क्योंकि NPS लम्बी अवधि का निवेश है, इसमें इक्विटी में अधिक निवेश करना चाहिए| पहले, आप 15% से अधिक नहीं कर सकते थे| अब, अगर आप चाहें, तो 15% से अधिक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं| आपको अपना फण्ड मेनेजर बदलने का भी विकल्प मिलेगा| मेरे अनुसार यह भी अच्छी खबर है|

आप भारत सरकार द्वारा किये गए बदलाव के बारे में यहाँ भी पढ़ सकते हैं|

मैंने पहले इस पोस्ट में लिखा था की NPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी दी जायेगी| ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है| वह जानकारी गलत निकली|

Filed Under: NPS Tagged With: Government NPS, New pension scheme, NPS, एनपीएस, नेशनल पेंशन योजना, सरकारी NPS

एनपीएस (NPS) के बारे में कुछ ग़लतफ़हमियाँ

Last updated: जुलाई 13, 2019 | by दीपेश 106 Comments

एनपीएस (NPS) ने कई निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसमें कुछ विशेष कर लाभ हैं।

एनपीएस एक  नया उत्पाद है और साथ ही इसके नियम भी आये दिन बदलते रहते हैं| इसीलिए निवेशकों (या फिर वह लोग जो निवेश करने की सोच रहे हैं) को एनपीएस के बारे मैं कुछ भ्रम (doubts) होना स्वाभाविक है|

पढ़ें: कैसे खोले एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन आधार की सहायता से?

इस पोस्ट में मैं एनपीएस (NPS) के कुछ ऐसे पहलुयों पर चर्चा करूँगा, जहाँ पर शायद काफी लोगों को ग़लतफ़हमियाँ हैं|

#1 एनपीएस पेंशन प्रदान करता है ।

एनपीएस केवल धन जमा करने में मदद करता है । सेवानिवृत्ति के समय, आप बीमा कंपनी से वार्षिकी योजना (annuity plan या एक पेंशन योजना) खरीदने के लिए जमा धन का उपयोग करते हैं। आपका एनपीएस फंड प्रबंधक (fund manager) आपको वार्षिकी आय प्रदान करने में कोई भूमिका नहीं अदा करता है।

आपकी पेंशन बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जाएगी।

इसलिए, एनपीएस में निवेश होने वाला पैसा एनपीएस फंड मैनेजर को जाता है। फण्ड मैनेजर अपने विवेक के अनुसार धन को निवेश करता है। एनपीएस में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। 

आपके रिटायर होने तक आपका पैसा जमा होता है। सेवानिवृत्ति के समय, आपको बीमा कंपनी से जमा राशि के कम से कम 40% तक की एक वार्षिकी योजना खरीदनी होगी। शेष राशि को एक बार में या फिर 70 साल की आयु तक 10 वार्षिक किश्तों (up to 10) में निकाला जा सकता हैं|

पढ़ें: एनपीएस से पैसे निकालते समय कितना टैक्स देना पड़ता है

#2 एनपीएस के टीयर -2 खाते में निवेश पर टैक्स बेनिफिट मिलता है।

सभी कर लाभ, वार्षिकी प्रतिबंध, निकास और निकासी नियम एनपीएस टियर -1 खाते पर ही लागू होते हैं। एनपीएस टियर -2 खाता एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की तरह है। आप किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं। कर लाभ केवल टीयर -1 एनपीएस खाते में निवेश के लिए है।

All the restrictions and Tax benefits only for Tier-I NPS. No restriction and tax benefit for NPSTier-2 account.

एनपीएस टियर 2 खाते में निवेश करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी (Central Government Employee) सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं| शर्त यह है की आप इस पैसे को 3 वर्ष से पहले नहीं निकाल पायेंगे (lock-in period of 3 years)| ध्यान दें  यह टैक्स बेनिफिट केवल Central Government Employees ही ले सकते हैं| किसी अन्य व्यक्ति को यह टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा|

पढ़ें: क्या आपको टियर 2 एनपीएस अकाउंट में निवेश करना चाहिए?

पढ़ें: एनपीएस के लिए संशोधित निकास और निकासी नियम NPS Withdrawal Rules (अंग्रजी)

#3 धारा 80 सीसीडी (1) के तहत एनपीएस में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश के लिए कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं

हाँ, आप 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ ले सकते हैं| लेकिन यहाँ पर एक और पाबंधी है।

किसी कर्मचारी के मामले में, यह लाभ 10% वेतन (बेसिक + महंगाई भत्ता) तक सीमित है। यदि आप स्वयंरोजगार हैं (self-employed), तो यह कटौती आपके कुल आय का 10% है ।

इसलिए, यदि आपका वेतन (बेसिक + डीए) 4 लाख रुपये है, धारा 80 सीसीडी (1) के तहत अधिकतम कर लाभ 40,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष तक सीमित है।

ध्यान दें, आप धारा 80 CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट अभी भी ले सकते हैं। इसलिए, इस उदाहरण में एनपीएस (खुद किया गया निवेश, own contribution) में निवेश के लिए टैक्सबेनिफिट लाभ आपके मामले में 90,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष तक सीमित होगा।

ध्यान दें सेक्शन 80CCD(1) के तहत जो टैक्स लाभ है, वह धारा सेक्शन 80C के तहत जो 1.5 लाख रूपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसी के अंतर्गत आता है| सेक्शन 80CCD (1B) के तहत पचास हज़ार रुपये (50,000) तक का टैक्स बेनिफिट इसके अतिरिक्त है|

#4 नियोक्ता(एम्प्लॉयर) द्वारा आपके एनपीएस खाते में कोई भी योगदान कर से छूट है।

यह सच नहीं है। यहाँ भी एक सीमा है|

एम्प्लॉयर द्वारा योगदान पर टैक्स बेनिफिट भी आपके 10% वेतन (बेसिक + महंगाई भत्ता) तक सीमित है| केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14% है|

यह टैक्स बेनिफिट आपको धारा 80 सीसीडी (2) के तहत मिलता है|

ध्यान दें कि इस कर कटौती पर कोई अपर कैप (राशि के मामले में) नहीं है। यह कटौती धारा 80 सी के तहतदी गई 1.5 लाख की सीमा के अतिरिक्त है। हालांकि, यह लाभ कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है । स्व-नियोजित(self-employed) इस कटौती का लाभ नहीं उठा सकता है।

जिस उदाहरण पर हमने ऊपर चर्चा की  थी, उसी को जारी रखते हैं| आपको एम्प्लोएर द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपये तक के योगदान पर कर से छूट होगी।

इसलिए, कुल छूट अंशदान निम्नानुसार है:

1 धारा 80 सीसीडी (1) के तहत 40,000 रुपये तक । अपना योगदान। (Own Contribution)

2 धारा 80 सीसीडी (1 B) के तहत 50,000 रुपये तक की राशि । अपना योगदान । (Own Contribution)

3 धारा 80 सीसीडी (2) के तहत 40,000 रुपये तक नियोक्ता योगदान (employer contribution)

इसलिए, इस मामले में, वित्तीय वर्ष में एनपीएस निवेश के लिए कुल कर लाभ 1.3 लाख रुपये तक सीमित होगा।

ध्यान दें, इन निवेशों के बाद भी, आपको धारा 80 सी के तहत कर लाभ के लिए 1.1 लाख रुपये तक का निवेश करने का विकल्प है (पीपीएफ, ईएलएसएस आदि जैसे उत्पादों में)।

जैसा की मैंने ऊपर लिखा है, सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80C के तहत आप कुल मिला कर 1.5 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|

धारा 80 सीसीडी (1 बी) और धारा 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स बेनिफिट, धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये के तहत बेनिफिट में शामिल नहीं होता|

तो मान मिये आप 1.5 लाख रुपये PPF में भी निवेश कर देते हैं|

परन्तु अतिरिक्त लाभ आपको केवल 1.1 लाख रुपये का ही मिलेगा| क्योंकि आप पहले की 40,000 रुपये का बेनिफिट NPS में निवेश के लिए सेक्शन 80CCD(1) के तहत ले चुके हैं|

ऐसा करके आप कुल मिला कर 2.4 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे|

पढ़ें: एनपीएस (NPS) में निवेश करने के टैक्स बेनिफिट

#5 आपका संपूर्ण पैसा इक्विटी (equity) में निवेश किया जाता है

यह भी सच नहीं है । सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए इक्विटी निवेश की सीमा 15% है। अन्य ग्राहकों (सभी नागरिकों के मॉडल, All Citizens model) के लिए, इक्विटी निवेश की सीमा 50%-75% है। आप चाहें तो इक्विटी में कम भी निवेश कर सकते हैं|

#6 एनपीएस में कितना ब्याज (interest) मिलता है?

NPS में आप जो पैसा निवेश करते हैं, वह समझ लिए विभिन्न प्रकार के म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश हो जात है| अब जो रिटर्न वहां मिलेगा, वहीँ रिटर्न आपको मिलेगा| NPS में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है| और न ही NPS मं कुछ ब्याज मिलता है|

ये आम संदेह थे जो मेरे सामने आए हैं। यदि आपके पास एनपीएस के बारे में कोई अन्य संदेह है, तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं|

Filed Under: NPS Tagged With: NPS, एनपीएस, एनपीएस के बारे में हिंदी में जानकारी, एनपीएस पूरी जानकारी, एनपीएस हिंदी

NPS अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोलें (आधार कार्ड की सहायता से)?

Last updated: अगस्त 25, 2018 | by दीपेश 2 Comments

आईये देखते है की कैसे आप अपना NPS account घर बैठे अपने आधार कार्ड की सहायता से ऑनलाइन खोल सकते हैं|

इस बात का ध्यान रखें की आप दो NPS Tier-I account (यानी की दो PRAN) नहीं खोल सकते| अगर आपने गलती से दो NPS account खोल लिए हैं, तो आपको एक बंद करना होगा|

पढ़ें: NPS में निवेश करने पर क्या हैं टैक्स बेनेफिट्स (NPS Tax Benefits)

पढ़ें: NPS से पैसा निकालते समय कितना टैक्स देना होता है? (NPS Tax Treatment on Maturity)

NPS account कैसे खोलें?

एक ऑफ़लाइन प्रक्रिया है जहां आपको PoP (Point of Presence) पर जाने की आवश्यकता है। आप अपने बैंक जा कर भी NPS account खोल सकते हैं| काफी सारे बैंक यह सुविधा उपलब्ध करते हैं|

अगर आपका अपनी बैंक शाखा में जाने का मन नहीं है, तो आप घर बैठे भी NPS account खोल सकते हैं|

समय भी बचेगा और सहूलियत भी रहेगी|

अब ऑनलाइन NPS account खोलने के कई तरीके हैं

  1. आप ICICIDirect ​जैसे ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं ​और NPS खाता खोल सकते है ।
  2. आप eNPS की वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना खाता दो तरीकों से खोल सकते हैं –
  3. पैन (PAN) और बैंक खाते के विवरण के संयोजन का उपयोग करके।
  4. अपने आधार कार्ड का उपयोग करके

इस पोस्ट में, मैं eNPS पोर्टल के माध्यम से अपने आधार कार्ड का उपयोग करके खाता खोलने की प्रक्रिया पर चर्चा करूँगा।

आधार कार्ड का उपयोग करके एनपीएस अकाउंट कैसे खोलें? How to open NPS account using your Aadhaar?

#1   eNPS पोर्टल पर जाएं। Registration (पंजीकरण) विकल्प चुनें।

NPS account kaise khole online how to open NPS online aadhaar card 1

#2 आपको अपना आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव आया है| आपको आधार नंबर की जगह Virtual ID डालना होगा| उसके बाद की प्रक्रिया में कुछ बदलाव नहीं है|

Virtual ID आपके आधार नंबर का ही एक स्वरुप है| Virtual ID की अधिक जानकारी के लिए और Virtual ID कैसे मिलेगा ? इसके लिए यह पोस्ट पढ़ें|

आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपको One Time Password (OTP) मिलेगा। आप चाहें तो NPS Tier-I और NPS Tier-II दोनों ही खाते एक साथ खोल सकते हैं| मेरे अनुसार NPS Tier -2 खाते में निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स बेनिफिट केवल NPS Tier-I account में निवेश करने पर ही मिलता है|

aadhaar virtual id आधार nps ऑनलाइन कैसे खोलें

 

#3 इसके बाद आप अपनी जानकारी प्रदान करें| काफी सारी जानकारी आपके आधार की जानकारी से स्वचालित रूप से भर जायेगी (auto-populated)| व्यक्तिगत, संपर्क, बैंक खाते और नामांकन (nomination) विवरण दर्ज करें।

aadhaar se NPS account kaise khole online

#4 आपको पेंशन फंड प्रबंधक (Fund manager) का चयन करने के लिए कहा जाएगा । आपको एक निवेश विकल्प (Auto or Active) चुनने के लिए कहा जाएगा। यदि आप सक्रिय (Active) चुनते हैं तो आपको equity(E), corporate debt (C) और Government Debt Securities (G) के लिए आवंटन बताना होगा। ऑटो या सक्रिय विकल्प पर अधिक जानकारी के लिए, इस पोस्ट (अंग्रेजी) को पढ़े।

open NPS account online kaunsa pension fund manager

#5  हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करें । आधार कार्ड से फोटो को डिफ़ॉल्ट रूप से अपलोड किया जाएगा। अगर आप चाहें, तो आप एक अलग तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। आपको अपने हस्ताक्षर की प्रतिलिपि भी अपलोड करने की आवश्यकता होगी । आप एक खाली पेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। एक तस्वीर ले लो या स्कैन करके हस्ताक्षर को अपलोड करें।

#6 आप आगे बढ़ सकते हैं और प्रारंभिक योगदान कर सकते हैं। न्यूनतम कंट्रीब्यूशन 500 रुपये है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। आपका PRAN तुरन्त जनरेट होगा|  ध्यान दें PRAN केवल तभी उत्पन्न होगा जब आप पैसे निवेश करेंगे करेंगे।

#7  प्रक्रिया अभी भी पूरी नही हुईं है। अब अपनी application पूरी करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं|

 i. आपको ऑनलाइन बनाए गए इस आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना होगा और CRA को भेजना होगा। फार्म 90 दिनों के भीतर CRA तक पहुंचना चाहिए अन्यथा आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा| फॉर्म प्राप्त होने पर खाते को फिर से सक्रिय किया जाएगा।

ii. या फिर आप अपने आधार पंजीकृत मोबाइल की सहायता से अपना फॉर्म e-Sign भी कर सकते हैं| ऐसे में आपको प्रिंट लेकर फॉर्म को भेजने की आवश्यकता नहीं है|

NPS account online kaise khole how to open NPS online aadhaar card 5

हालांकि पूरी प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता है, आपके पास acknowledgement number का उपयोग करके फॉर्म को कई बार में भर सकते हैं| आपके द्वारा ओटीपी (एक बार का पासवर्ड) दर्ज करने के बाद acknowledgement नंबर आपको भेजा जाएगा। इसलिए, यदि आप एक बैठक में प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते हैं, तो आप फ़ॉर्म को सेव कर सकते हैं और बाद में पंजीकरण पूर्ण कर सकते हैं।

NPS में ऑनलाइन  अकाउंट खोलने पर क्या खर्चा होगा?

मान लीजिए कि आप टीयर -1 खाते में 50,000 रुपये का योगदान कर रहे हैं। आपको भुगतान करना होगा:

  1. एक बार शुरुआती सब्सक्राइबर पंजीकरण (New Subscriber Registration) शुल्क 125 रुपए है। यदि आप आधार की सहायता से eNPS के माध्यम से खाते खोल रहे हैं तो यह शुल्क लागू नहीं होगा। यह शुल्क लागू होगा यदि आप पैन कार्ड और बैंक खाते के संयोजन का उपयोग करते हैं या यदि आप किसी PoP (जैसे की बैंक शाखा) के माध्यम से खाते खोल रहे हैं।
  2. 125 रुपये का योगदान शुल्क (Contribution) (50,000 रुपये का 0.25%)। eNPS के मामले में यह शुल्क लागू नहीं है।

आप देख सकते हैं की अगर आप आधार कार्ड का उपयोग कर eNPS के माध्यम से खाते खोल रहे हैं, तो कुछ पैसे भी बचा सकते हैं|

eNPS के मामले में, भुगतान के payment charges लगेंगे। यह प्रत्येक योगदान के लिए होगा जो आप ईएनपीएस पोर्टल के माध्यम से करते हैं।

  1. नेट बैंकिंग (Net Banking): 60 पैसे + 18% GST
  2. डेबिट कार्ड (Debit card): निवेश राशि का 0.8% + 18% GST
  3. क्रेडिट कार्ड (Credit Card): निवेश राशि का 0.9% + 18% GST

यदि आप शुल्क बचाने की लिए eNPS के जरिए निवेश कर रहे हैं, तो उस मामले में आपको नेट बैंकिंग (Net Banking) के माध्यम से भुगतान करना चाहिए। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करना काफी महंगा होगा।

यदि आपके पास आधार कार्ड है और नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, तो आप केवल 60 पैसे (+18%GST) पर NPS अकाउंट खोल सकते हैं। यदि आपने किसी भी अलग तरीके के माध्यम से NPS खाता खोला है, तो आप 295 रुपये (250 + GST) का भुगतान करना होगा।

पढ़ें: अगर आपने गलती से दो NPS account खोले हैं, तो दूसरा NPS account कैसे करें बंद?

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अगर आपके पास दो NPS (एनपीएस) खाते हैं तो क्या करें? दूसरे NPS (एनपीएस) अकाउंट को कैसे बंद करें?

Last updated: अक्टूबर 8, 2017 | by दीपेश 39 Comments

अगर आपके पास दो NPS (एनपीएस) खाते हैं तो क्या करें?

कई बार ऐसा होता है की आप गलती से दो NPS एकाउंट खोल लेते हैं| जैसे की , एक NPS एकाउंट अपने एम्प्लॉयर (employer) के माध्यम से खोल लिया ।

इसके बाद, जब NPS टियर -1 (Tier-I) में धारा 80 CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये के टैक्स बेनिफिट के बारे में पढ़ा, तो एक और NPS (एनपीएस) अकाउंट ऑनलाइन या स्थानीय PoP/ PoP-SP के माध्यम से खोल लिया।

अब यह एक समस्या है|

आपके पास दो NPS Tier-I account नहीं हो सकते| हर NPS tier-I एकाउंट एक PRAN (Permanent Retirement Account Number) से जुड़ा होता है| और नियमानुसार आपके पास दो PRAN नहीं हो सकते|

इसका मतलब आप दो NPS Tier-I एकाउंट नहीं खोल सकते|

ध्यान दे आप एक NPS Tier-I और एक NPS Tier-II account खोल सकते हैं| परेशानी दो NPS Tier-I (PRAN) खोलने में है|

तो अगर  आपने गलती से दो NPS Tier-I account खोल लिए हैं, तो क्या करें? या फिर ऐसा कहें की अगर आपके पास दो PRAN हैं, तो आपको क्या करना चाहिए|

पढ़ें: NPS में निवेश करने पर क्या हैं टैक्स बेनेफिट्स

पढ़ें: NPS से पैसा निकालते समय कितना टैक्स देना होता है? (NPS Tax Treatment on Maturity)

अब अगर गलती से दो NPS एकाउंट खुल गए हैं तो, आपको एक बंद करना होगा| कैसे करें दूसरे NPS एकाउंट को बंद?

दूसरे NPS (एनपीएस) account (अकाउंट) को कैसे बंद करें? How to close second NPS account?

NSDL, जो की NPS की Central Record-Keeping Agency (CRA) है, के अनुसार:

एक निवेशक (subscriber) NPS (एनपीएस) में दो PRANs का उपयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा, जिनग्राहकों के पास दो PRAN हैं, उन्हें एक PRAN को CRA को निष्क्रिय करने का अनुरोध भेजना होगा।

अब PRAN या NPS Tier-I एकाउंट को निष्क्रिय करने का आवेदन कैसे करें?

साथ ही दूसरें NPS account में जो राशि है, उसका क्या होगा? क्या आपको सारा पैसा निकलना होगा या फिर और विकल्प है?

अच्छी बात यह है की आपको अपनी जमा राशि निकालने की कोई ज़रुरत नहीं है| दूसरे NPS account (वह NPS अकाउंट जो आप बंद करना चाहते हैं) की सारी जमा राशि आपके पहले NPS account में transfer कर दी जायेगी|

और दूसरा NPS अकाउंट बंद कैसे करें?

देखते हैं, NSDL का जवाब:

आपको अपने PoP / PoP-SP (जैसे की बैंक शाखा) को NPS (एनपीएस) Tier-1 अकाउंट  बंद करने का आवेदन करना होगा| उसी आवेदन में आपको अपने पहले NPS account की जानकारी देनी होगी| PoP आवेदन को CRA को भेज देगा|

NSDL CRA को जब आपकी एप्लीकेशन मिलेगी, तब वह आपके दोनों NPS एकाउंट merge कर देगा और आपका दूसरा NPS account बंद हो जाएगा|

अगर आपने अपना अकाउंट eNPS (एनपीएस) पोर्टल पर खोला है, तो आपको सीधे NSDL CRA से संपर्क करना होगा|

इस केस में भी जब NSDL CRA को आपका निवेदन मिलेगा, तब आपका एक account बंद कर दिया जाएगा और सारी राशि आपके उस NPS account में डाल दी जायेगी जो आप चलाना चाहते हैं|

पढ़ें: कैसे करें NPS में ऑनलाइन निवेश?

परेशानी अभी ख़तम नहीं हुई

अब अगर आप अपने बैंक (PoP-SP) में ऐसी कोई application ले कर जायेंगे, तो शायद किसी को समझ नहीं आएगा की उस application का क्या करना है|

परन्तु मेरे अनुसार आप सीधे CRA (NSDL या Karvy) को लिख सकते हैं|

अगर आपने eNPS पोर्टल पर रजिस्टर किया हुआ है, तो लॉग इन कर के सीधे Grievance/enquiry (शिकायत/पूछताछ) डाल सकते हैं| रजिस्टर करने से मेरा मतलब है लॉग इन करने के लिए password बनाना| अगर आपके पास password नहीं है, तो ऊपर दिए गए लिंक पर जा कर “IPIN for eNPS” पर click करें और निर्देशों का पालन करें|

ऐसा करने से मेरे अनुसार आपको NSDL CRA से सही निर्देश मिलेंगे  और आपकी समस्या का समाधान भी जल्दी हो जाना चाहिए|

आप NSDL CRA के टोल फ्री नंबर 1800 22 2080 भी कॉल कर सकते हैं।

नवीनतम NSDL CRA कांटेक्ट details यहां हैं: https://npscra.nsdl.co.in/contact-us.php

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