पिछले कुछ वर्षों में एनपीएस को धारा 80 CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये के विशेष कर लाभ की वजह से कई नए निवेशकों को आकर्षित किया है।
क्या आप जानते हैं कि यह टैक्स बेनिफिट केवल एनपीएस टियर 1 खाते तक ही सीमित हैं? टियर एनपीएस अकाउंट में निवेश के बारे में क्या?
हालांकि एनपीएस टियर 2 ज्यादा आकर्षित नहीं करता है क्योंकि निवेश पर कोई कर लाभ नहीं है, फिर भी यह एक निवेश विकल्प प्रस्तुत करता है।
इस पोस्ट में, एनपीएस टियर 2 के बारें में चर्चा करूँगा| एनपीएस टियर 2 में निवेश पर क्या कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना होगा? साथ ही, अगर एनपीएस टियर 2 अकाउंट में निवेश करने पर विचार कर रहे है, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे की क्या आपको एनपीएस tier 2 अकाउंट में निवेश करना चाहिए|
क्या मैं एनपीएस टियर 1 खाते को खोले बिना एक टीयर 2 एनपीएस खाता खोल सकता हूँ?
Can I open NPS Tier-2 account without opening NPS Tier-I account?
आप केवल टियर-2 एनपीएस अकाउंट (NPS Tier-2 account) नहीं खोल सकते।
टियर -2 एनपीएस अकाउंट (NPS Tier-2 account) सिर्फ NPS Tier-I अकाउंट के साथ ही खोला जा सकताहै|
पढ़ें: कैसे खोले एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन आधार की सहायता से?
एनपीएस टियर 2 खाते के नियम
एनपीएस टियर-2 के खाते से निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जब भी आप चाहते हैं आप अपने निवेश को बेच कर अपना पैसा निकाल सकते हैं।
ध्यान दें एनपीएस Tier-I खाते में पैसे निकालने पर बहुत सारी पाबंधियाँ हैं| समझ लिए आपका पैसा 60 वर्ष की आयु तक अटक जाता है|
एनपीएस टियर 2 (NPS Tier-2 account) में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है|
पढ़ें: एनपीएस के लिए संशोधित निकास और निकासी नियम NPS Withdrawal Rules (अंग्रजी)
एनपीएस टियर 2 अकाउंट में निवेश पर टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit for investing in NPS Tier-2 account)
एनपीएस के टियर–2 खाते में निवेश पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। No tax benefit for investing in NPS Tier-2 account.
एनपीएस टियर 2 खाते में निवेश करने पर केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employee) सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं| शर्त यह है की आप इस पैसे को 3 वर्ष से पहले नहीं निकाल पायेंगे (lock-in period of 3 years)| ध्यान दें यह टैक्स बेनिफिट केवल Central Government Employees ही ले सकते हैं| किसी अन्य व्यक्ति को यह टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा|
सेक्शन 80C में PPF, ELSS, EPF, GPF, लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि निवेश भी आते हैं| कुल मिलाकर 1.5 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|
सेक्शन 80CCD के टैक्स बेनिफिट केवल tier 1 अकाउंट में निवेश करने के लिए हैं| Tax Benefit is only for investment in NPS Tier 1 account.
पढ़ें: एनपीएस (NPS) में निवेश करने के टैक्स बेनिफिट
एनपीएस टियर 2 खाता से पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना होता है?
इस मामले पर बेहतर स्पष्टता की प्रतीक्षा करनी होगी । 3 संभावित उपचार हो सकते हैं :-
#1 टीयर-1 एनपीएस के समान टैक्स ट्रीटमेंट देना चाहिए| (मेरे अनुसार ऐसा नहीं होगा)
टीयर 1 एनपीएस से पैसा निकालने पर जमा राशि का 40% पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता|
ध्यान दें कि आप सेवानिवृत्ति के समय जमा धन का 60% तक एकमुश्त राशि वापस ले सकते हैं। हालांकि, केवल 40% टैक्स से मुक्त है।
पढ़ें: एनपीएस से पैसे निकालते समय कितना टैक्स देना पड़ता है
आप यह तर्क दे सकते हैं कि एनपीएस टियर 2 को भी सामान टैक्स बर्ताव मिलना चाहिए|
परन्तु जहाँ Income Tax Act में एनपीएस टियर 1 से पैसा निकालते समय टैक्स छूट का विवरण है, वहां पर लिखा है की यह उसी निवेश को मिलेगा जहाँ Section 80CCD के तहत निवेश पर लाभ मिला है| और यह लाभ केवल NPS टियर 1 खाते में निवेश पर मिलता है|
अब एनपीएस टियर 2 में निवेश करने पर तो कोई लाभ है नहीं|
इसीलिए मेरे अनुसार टियर 2 अकाउंट से पैसा निकालना पर NPS टियर 1 खाते जैसा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा|
#2 कैपिटल गेन्स उपचार मिलना चाहिए (capital gains टैक्स ट्रीटमेंट)
आप कह सकते हैं की एनपीएस टियर-2 एक ओपन म्यूचुअल फंड की तरह है I इसलिए, एक समान टैक्स ट्रीटमेंट मिलना चाहिए।
पढ़ें: म्यूच्यूअल फण्ड बेचने पर कितना अक्स देना पड़ता है?
एनपीएस टियर 2 की इक्विटी स्कीम (E) को इक्विटी फंड (equity mutual fund) के सामान टैक्स ट्रीटमेंट प्राप्त होना चाहिए। सरकारी बॉन्ड (G) या कॉरपोरेट बॉन्ड स्कीम (C) पर debt म्यूचुअल फंड की तरह कर लगाया जाना चाहिए।
या फिर पूरे निवेश को debt म्यूच्यूअल फण्ड जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए|
हालांकि, ऐसा होने के लिए, एनपीएस टियर-2 निवेश को धारा 2 के तहत capital asset माना जाना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा है।
इसीलिए मेरे अनुसार यह विकल्प भी लागू नहीं है| अगर यह विकल्प लागू होता, तो काफी अच्छा होता NPS tier 2 निवेशकों के लिए|
#3 अपनी टैक्स स्लैब (tax slab) के अनुसार आपको मुनाफे पर टैक्स देना होगा
अब जो भी आपको आपके निवेश पर मुनाफा हुआ है, उस पर अपनी टैक्स स्लैब (10%, 20%, 30%) के अनुसार टैक्स देना होगा|
समझ लिए आपने 1 लाख रुपये निवेश किया और 5 साल बाद वेह बढ़ कर 1.5 लाख रुपये हो गया, ऐसे में आपको 50,000 के मुनाफे पर अपनी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स होगा|
अगर म्यूच्यूअल फण्ड के सामान बर्ताव होता (दूसरा विकल्प), तो काफी कम टैक्स देना होता|
अब यह तीसरा विकल्प आपके लिए काफी महंगा साबित हो सकता है|
कौन सा टैक्स ट्रीटमेंट विकल्प लागू होगा?
मुझे नहीं पता। विकल्प 1 निश्चित रूप से तस्वीर से बाहर है।
विकल्प विकल्प 2 और 3 के बीच होना चाहिए।
जब तक सरकार कुछ स्पष्टता नहीं देती, मेरे अनुसार तीसरा विकल्प होना चाहिए|
क्या आपको टीयर -2 एनपीएस में निवेश करना चाहिए?
मेरे अनुसार नहीं करना चाहिए|
पहले तो आपको टियर 2 खाते मैं निवेश करने पर कोई अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते|
दूसरा, एनपीएस टियर -2 से निकासी पर टैक्स कैसे लगाया जाए, इस बारे में ज्यादा स्पष्टता नहीं है। शायद, बेहतर स्पष्टता अगले कुछ वर्षों में आ जाएगी। आप विकल्प 3 देख सकते हैं, बड़ी परेशानी का कारण हो सकता है।
साथ ही आप म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश तो कर की सकते हैं| वहां पर आपको यह भी पता है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा|
तो ऐसे म्यूच्यूअल फण्ड (मतलब की NPS Tier II) में निवेश क्यों करें, जहाँ कोई स्पष्टता नहीं है|
तो, ऐसी कोई ज़रुरत या फायदा नहीं दिखता, एनपीएस टियर 2 अकाउंट में निवेश करने का|
अभी के लिए टियर -2 एनपीएस से दूर रहें ।
प्रदीप चौधरी says
टियर2 खाते में पैसा कैसे और कितना ट्रांसफर होगा
दीपेश says
आप जितना चाहेंगे उतना ट्रान्सफर होगा|
ध्यान दें आप टियर 1 खाते से टियर 2 खाते में पैसा ट्रान्सफर नहीं कर सकते|