हमनें एक पोस्ट में देखा था की NPS में invest करने के क्या tax benefits हैं|
जानिये NPS Tax Benefits के बारे में|
अब पैसा निवेश किया है तो कभी न कभी उसे निकालना भी होगा|
इस पोस्ट में यह जानते हैं की NPS से exit (पैसा निकलने) पर आपको कितना टैक्स देना होगा|
NPS की maturity (exit) के क्या नियम हैं?
यदि आप सरकारी कर्मचारी (Government Employee) हैं और आपने Government-NPS में निवेश किया हुआ है, तो आपको 60 साल की उम्र या सुपर-एनुयेशन (super-annuation) पर NPS से निकलना (exit करना) होगा|
अगर आपने All-Citizen Model NPS में निवेश किया है, तो आप 60 साल की आयु पर NPS से निकल सकते हैं| परन्तु अगर आप चाहें तो 70 साल की उम्र तक NPS में निवेश कर सकते है|
NPS से exit के समय कितना पैसा निकाल सकते हैं?
- कम से कम जमा राशि के 40 प्रतिशत (40% हिस्से) से Annuity (एन्युटी या वार्षिकी) खरीदनी पड़ेगी| ध्यान रखें उससे ज्यादा की भी खरीद सकते हैं| आप 40%-100% तक के अपने balance (जमा राशि) से Annuity खरीद सकते हैं| आप चाहें तो तीन साल तक NPS से एन्युटी (annuity) खरीदना ताल सकते हैं|
- आप 60% (साठ प्रतिशत) तक राशि एक मुश्त (lumpsum) भी निकल सकते हैं| आपको सारी राशि एक बार में निकालने की ज़रुरत नहीं है| आप चाहें तो यह राशि 70 साल की उम्र तक 10 सालाना किश्तों (annual installments) में भी निकाल सकते हैं|
मान लीजिये आपके रिटायर होने तक आपने 50 लाख रुपये अपने NPS Tier I account में जमा कर लिए हैं| ऐसे में आपको कम से कम 20 लाख रुपये से Annuity प्लान खरीदना होगा| आप चाहें तो सारी जमा राशि Annuity प्लान खरीदने की लिए इस्तेमाल कर सकते हैं|
बची राशि को आप lumpsum निकाल सकते हैं|
NPS Tax Treatment on Maturity
Lumpsum (एक मुश्त) पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना होगा?
जैसे की ऊपर बताया गया है, आप 60% तक राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं|
इस राशि पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा| Lumpsum Withdrawal from NPS at retirement exempt from income tax.
यह नियम December 2018 में भारत सरकार द्वारा लाया गया है| मेरे अनुसार यह नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा|
ऊपर वाले उदाहरण को जारी रखें तो 50 लाख जमा राशि में से 20 लाख से एन्युटी प्लान खरीदा| बचे 30 लाख रुपये को आप एक मुश्त निकाल सकते हैं और उस राशि पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा|
तो कुल जमा राशि का चालीस प्रतिशत (40%) हिस्सा ही टैक्स-फ्री होगा| अगर 40% से ज्यादा पैसा lumpsum (एक मुश्त) निकाला, तो बची हुई राशि (40% के ऊपर) पर आपको टैक्स देना होगा|
ध्यान दें की हालांकि आप 60 प्रतिशत तक lumpsum (एकमुश्त) निकाल सकते हैं, केवल 40% तक की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा|
अगर 40% से अधिक निकालेंगे, तो आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स भरना होगा|
जैसा की ऊपर चर्चा करी की आप यह पैसा 10 सालाना किश्तों (annual installments) में निकाल सकते हैं| तो अपनी टैक्स का भार (tax liability) कम करने के किये आप NPS से अपने withdrawal को कई सालों में फ़ेला सकते हैं|
ऊपर वाले उदाहरण को जारी रखें तो 50 लाख जमा राशि में से 20 लाख से एन्युटी प्लान खरीदा| बचे 30 लाख में से 20 लाख को lumpsum withdraw (निकाल) लिया| क्योंकि 40% तक lumpsum withdrawal टैक्स फ्री है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा|
अब बचे 10 लाख रुपये|
इसी बची रकम (10 लाख रुपये) को अगले 10 सालों में आप धीरे-धीरे करके निकाल सकते हैं| क्योंकि कम राशि बची है तो टैक्स भी कम देना होगा|
तो आप NPS से समझदारी से पैसे निकालते हैं, तो आप अपने tax liability (टैक्स भार) को काफी कम सकते हैं|
ध्यान दें, आप चाहें तो इस बचे पैसे (10 लाख रुपये) को एक बार में भी निकाल सकते हैं| परन्तु आप टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है|
NPS में निवेश पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट और NPS से पैसा निकालते समय कितना टैक्स देना होगा, इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इस Youtube video को भी देखें|
Annuity से हुई कमाई पर आपको टैक्स देना होता है
पहले जानते हैं एन्युटी (Annuity) क्या होती है?
Annuity खरीदने के लिए आप एक इंश्योरंस कंपनी के पास जाते हैं और उसे एकमुश्त रकम (lumpsum amount) देते हैं| इसके बदले में इंश्योरंस कंपनी आपको आपकी पूरी ज़िन्दगी हर महीने आपको कुछ राशि देती है|
LIC जीवन अक्षय या LIC Jeevan Shanti एन्युटी प्लान का एक उदहारण है
आपकी मृत्यु के बाद यह राशि आपके पति या पत्नी को भी मिल सकती है|
हर महीने कितना amount मिलेगा, यह निर्भर करता है की आपने कैसा annuity प्लान लिया है और उस समय interest rate क्या चल रहे हैं|
मान लिए की आप १० लाख रुपये का Annuity प्लान खरीदते हैं और उस समय annuity rate 6% चल रहा है|
इसका मतलब की आपको हर साल 60,000 रुपये (10 लाख X 6%) मिलेंगे, यानी की हर महीने 5 हज़ार रुपये मिलेंगे|
Annuity plan से मिली किसी भी राशि (आय) पर आपको अपने टैक्स bracket के अनुसार टैक्स देना होगा|
पढ़ें: NPS Tax Benefits and Tax Treatment at Maturity
अगर 60 साल से पहले NPS से निकले तो
अगर आप NPS से premature exit (रिटायरमेंट या 60 साल का होने से पहले) करते हैं, तो आपको कम से कम 80% जमा राशि (80% of accumulated corpus) से Annuity प्लान खरीदना होगा|
केवल 20% राशि ही lumpsum निकाल सकते हैं|
Annuity से हुई कमाई तो आपके टैक्स bracket ही हिसाब से टैक्स होगी|
जो भी पैसा आप एक मुश्त निकालेंगे, वह टैक्स फ्री होगा (क्योंकि आप केवल 20% तक निकाल सकते हैं और टैक्स छूट 40% तक राशि पर है)|
पढ़ें: NPS vs PPF: NPS और PPF में कौन है बेहतर?
Amit says
Nice post.
Deepesh says
Thank you Amit!!!
मुकेश कुमार says
मैं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हूं मुझे लोन की आवश्यकता ह म अपने एनपीएस खाते से कैसे ओर कितना लोन ले सकता हूं ।
कृपया कर हिन्दी मे बताने की कृपा करें।
धन्यवाद
दीपेश says
मुकेश जी,
NPS से लोन तो नहीं मिलता.
परन्तु आंशिक निकासी का विकल्प है|
इस पोस्ट को पढ़ें
https://www.hindifinance.com/nps-withdrawal-exit-rules-hindi/
मोहन श्याम says
sir मेरा नाम मोहन श्याम है मैं BSF से लगभग 5 साल सर्विस करने के बाद स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो चुका हूं अगस्त 2010 में और मुझे अपने NPS अकाउंट से पैसा निकालने है और अकाउंट को बंद करना है तो उपाय बताएं
दीपेश says
मोहन जी,
मैं आपको सुझाव दूंगा की आप NSDL CRA से बात करें|
वैसे nps से निकलने की ऑनलाइन प्रक्रिया है, परन्तु आपके खाते में पिछले 8 वर्ष से कोई योगदान नहीं हुआ है|
आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं| पोस्ट अंग्रेजी में है|
इसमें प्रक्रिया की कुछ जानकारी दी हुई है|
https://www.personalfinanceplan.in/how-to-exit-nps/
कैलाश प्राजापती says
रिटायरमेंट पर मिलने बाली राशि पर कितना टेक्स देना होगा ।
किर्पया बताने का कष्ट करें
दीपेश says
कैलाश जी,
इस पोस्ट में पूरा विवरण किया हुआ है|
1. आपको कम से कम 40% राशि का एन्युटी प्लान खरीदना होगा| आप चाहें तो पूरी राशि का एन्युटी प्लान भी खरीद सकते हैं| एन्युटी प्लान से मिलने वाली पेंशन पर आपको अपनी टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स देना होगा|
2. आप अधिकतम 60% राशि को एक मुश्त निकाल सकते हैं| 40% प्रतिशत तक एक मुश्त राशि पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा| उसके ऊपर जो भी राशि आप एक मुश्त निकालेंगे, उस पर आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स देना होगा|
कोई और जानकारी चाहिए, तो बताएं|
Praglad says
Annuty ke liye 40%envest krna complcery h kya uske envest me bhi Tex lagega
दीपेश says
40% राशि एन्युटी में इन्वेस्ट करनी होगी| कम्पलसरी है|
जिस राशि से एन्युटी खारेदी जायेगी, उस पर कोई टैक्स नहीं देना|
परन्तु एन्युटी प्लान से जो पैसा मिलेगा, उस पर अपने टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स देना होगा|
Shiv parsan pal says
40% anity nikal sakte hai ya nahi
दीपेश says
आपका सवाल समझ नहीं आया| कृपया विस्तार से बताएं|
Shakir Hussain says
मेरा एनपीएस खाता बंद हो चुका है.मैने 2007 मे चालू किया था…तथा 2010 मे बंद किया…..मै अपना पैसा निकालना चाहता हूं…कृपया सही जानकारी दे
दीपेश says
आपको 10 वर्ष हो चुके हैं| आप पैसा निकाल सकते हैं| NSDL CRA की वेबसाइट पर जा कर रजिस्टर करें|