पिछले कुछ सालों में NPS में काफी लोगों की रूचि बढ़ी है| इसका प्रमुख कारण एनपीएस को मिले अतिरिक्त टैक्स लाभ हैं|
आईये देखते हैं क्या हैं NPS (National Pension Scheme) में निवेश करने के टैक्स बेनिफिट्स|
NPS में निवेश (Invest) करने के टैक्स बेनिफिट्स (एनपीएस कर लाभ)
#1. Section 80CCD(1)
1.5 लाख रुपये तक| इस बात का ध्यान रखे की Section 80CCD(1) की छूट सेक्शन 80C के अंतर्गत आती हैं| अगर आप नौकरी करते हैं, तो या छूट आपके वेतन (basic + DA) के 10% तक ही ली जा सकती है|
अगर आप सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) हैं , तो टैक्स राहत आपकी कुल आय के 20% तक हो सकती है|
#2. Section 80CCD(1B)
यह छूट 1.5 लाख की राहत से अलग हैं| यह टैक्स बचत केवल NPS में निवेश के लिए ही है|
Section 80CCD(1) और Section 80CCD(1B) की टैक्स छूट आपके NPS में निवेश करने पर है|
#3. Section 80CCD(2)
अगर आपके एम्प्लायर (employer) भी आपके NPS अकाउंट में योगदान करते हैं, तो आप इस धारा के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं | याद रखिये यह टैक्स छूट उस राशि के लिए मिलेगी जो आपके एम्प्लायर ने आपके NPS अकाउंट में निवेश की है|
यह छूट आपके वेतन के 10 प्रतिशत तक ही सीमित है| केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14% हैं (FY2020 से)|
सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) इस धरा के तहत लाभ नहीं ले सकते क्योंकि कोई एम्पलोयेर नहीं है|
Section 80CCD(2) की टैक्स छूट आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश करने पर है|
पढ़ें: कैसे करें एनपीएस में ऑनलाइन निवेश? How to invest online in NPS?
आप एनपीएस के टैक्स बेनिफिट के बारे में जानकारी इस Youtube विडियो पर भी पा सकते हैं|
NPS (एनपीएस) में निवेश करते समय ध्यान रखें
#1. अगर आप NPS के Tier-II में निवेश करते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलेगी|
ऊपर दिए गए टैक्स बेनिफिट केवल NPS Tier-I में निवेश करने के लिए है|
अब इस नियम में कुछ बदलाव लाया गया है| अगर आप NPS Tier II में निवेश करते हैं और उसमें 3 वर्ष का lock-in है, तब आप टियर 2 में निवेश करने पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|NPS टियर 2 खाते में निवेश पर यह टैक्स बेनिफिट केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employee) को मिलेगा| अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं है, तब आपको एनपीएस टियर 2 खाते में निवेश करने पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा|
ध्यान दें NPS Tier II में टैक्स बेनिफिट FY2020 (1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद निवेश करने पर) से मिलेगा| और यह लाभ केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा|
पढ़ें: एनपीएस के बारे में कुछ ग़लतफ़हमियाँ
#2. Section 80CCD(1) के तहत जो टैक्स राहत है, वह सेक्शन 80C के अन्दर ही आती है| परन्तु सेक्शन 80CCD(1B) के तहत जो टैक्स छूट है, वह सेक्शन 80C की 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त है|
आईये कुछ उदहारण की सहायता से टैक्स छूट को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं|
इन सभी उधारणों में मैंने माना है की आपका (या आपके एम्प्लायर का) NPS में निवेश सीमा के अन्दर है|ध्यान रखें की सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80CCD(2) में टैक्स छूट की कुछ सीमाएं हैं जो की आपकी आय से सम्बंधित हैं|
NPS टैक्स बेनिफिट्स: 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2: उदहारण 1
आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं|
1.5 लाख PPF में निवेश के लिए सेक्शन 80C के तहत और 50,000 रुपये NPS के लिए 80CCD(1B) के तहत| आपको कुल मिलकर 2 लाख तक की छूट मिलेगी
कुल टैक्स लाभ : 2 लाख रुपये
एनपीएस टैक्स बेनिफिट: 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2: उदहारण 2
आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं| आपका employer 75,000 रुपये का निवेश करता है आपके NPS अकाउंट में|
सेक्शन 80C: 1.5 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)
सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)
सेक्शन 80CCD(2): 75 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)
कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 75 हज़ार रुपये
एनपीएस कर लाभ (उदाहरण 3):
PPF: 1.25 लाख
NPS: 90,000
NPS (आपके employer द्वारा): 45,000
Section 80C: 1.25 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)
Section 80CCD(1): 25 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)
Section 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)
Section 80CCD(2): 45 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)
कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 45 हज़ार रुपये
ध्यान रखे सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD(1) में कुल मिल कर टैक्स रहत 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती|
NPS टैक्स बेनिफिट (उदाहरण 4):
NPS: 2.5 लाख
NPS (आपके employer द्वारा): 55,000
सेक्शन 80CCD(1): 1.5 लाख रुपये (NPS में निवेश के लिए)
सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)
सेक्शन 80CCD(2): 55 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)
कुल टैक्स लाभ: 2 लाख 55 हज़ार रुपये
पढ़ें: एनपीएस से पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना पड़ता है?
TULSI GAIKWAD says
main ek govt. servant hun. mera nps me(CPF) contribution meri salary ka 10% per month Rs 6000 hai. sath hi mera employer (govt) bhi itna hi matlab Rs. 6000 per month nps me contribute karti hai.
yadi mai section 80c me 1.5 lacs ka claim karta hun to mujhe 80ccd(1b),80ccd(2) aur 80 ccd(1) me kitna aur claim mil sakta hai?
aur sab milakar kitna claim kar sakta hun?
Deepesh says
तुलसी जी,
मैं आपसे निवेदन करूंगा की इस पोस्ट को अवश्य पढ़ें|
आपको आपके सवालों के जवाब मिल जायेंगे|
https://www.hindifinance.com/doutbs-myths-nps/
जो आपके एम्प्लायर ने निवेश किया है, उसका बेनिफिट आपको सेक्शन 80CCD(2) के तहत मिलता है|
अगर आप पहले ही सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट दुसरे निवेशों के द्वारा पूरी कर चुके हैं, तो जो आपका NPS के निवेश है, उसे आप 80CCD(1B) के तहत दिखा सकते हैं|
80CCD(1B) के तहत आपको 50,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है|
Section 80CCD(1) के तहत जो टैक्स बेनिफिट है, वह सेक्शन 80C की 1.5 की लिमिट के अन्दर ही आता है|
मृत्युन्जय सिंह says
मेरा nps में केवल 20000 रुपये ही जमा है ।तथा अन्य निवेश 139000 है । अब मुझे 80c के तहत 150000 (20000+139000)तक लाभ मिलेगा।क्या इसके बाद भी मुझे 80ccd 1B के तहत 50000 का और लाभ मिलेगा?????
दीपेश says
मृत्युंजय जी,
आप 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये का लाभ ही ले सकते हैं|
तो आप 80C के तहत 1.39 लाख दिखा दिए और 20,000 80CCD(1B) के तहत दिखा दिए|
आप चाहें तो, 1.5 लाख 80C के अन्दर दिखा सकते हैं और 9,000 80CCD(1B) के अन्दर|
haumant singh says
Sir mera NPS me 10% contribution 77618 hai aur other savings 96148 hai mai 80CCD(1B) me kitna claim kar sakta hu.
दीपेश says
हनुमंत जी,
आप 80CCD(1B) के तहत 50,000 से अधिक टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते|
Surendra says
PPF 75,000rupees,Lic 30,000 rs,my nps contribution 78,000rs.,employer contribution 78,000. how can I avail maximum tax benefits kindly suggest
Harishankar says
क्या govt ( employer) ke NPS me contribution ko vetan se kul aay (income) me Joda जाएगा
दीपेश says
जोड़ा जाएगा|
पर employer का योगदान Section 80CCD(2) के तहत आता है और उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है|
तो समझ लिए की आपको अतिरिक्त कोई टैक्स नहीं देना होगा|
Umashankar pd. says
मे री पत्नी बिहार सरकार में सहायक शिक्षकहै।pran में80CCD(1)में52000रु.जमा हुआ है।क्या80CCD(1b)के अं
तर्गत50000रु.जमा किया जा सकता हैयदि हाँ तो कैसे?Please help me.
दीपेश says
जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं|
आप ऑनलाइन योगदान कर सकते हैं|
इस पोस्ट को पढ़ें|
https://www.hindifinance.com/invest-online-nps/
Santosh says
Mera NPS 51656 he nsc 600000 he to TeX me kitani chhoot milegi
दीपेश says
कुल मिला कर 2 लाख की
1.5 लाख रुपये की धारा 80C के अन्दर NSC के लिए
50,000 रुपये NPS में निवेश के लिए 80CCD(1B) के तहत
Gopichand says
मैं मध्यप्रदेश में अध्यापक हूं मेरा वेतन से १० प्रतिशत NPS रुपए ३५००० जमा हुआ है मैं 1.5 लाख धारा 80 C के तहत छूट ले चुका हूं अब क्या मुझे 35000 की अतिरिक्त छूट के साथ 1.85 लाख की छूट मिलेगी या नही ।
दीपेश says
गोपीचंद जी,
आप 35,000 रुपये की अतिरिक्त छूठ ले सकते हैं|
बस इस छूठ के लिए आपको अपने आयकर रिटर्न सही से भरना होगा|
रविदत शर्मा says
मान लें मैंने पीपीएफ में एक लाख पचास हज़ार रुपये लगाएं हैं और एनपीएस में मेरा कंट्रीब्युशन 50000 रु. है तो क्या मैं 2 lakh की छूट का हकदार हूँ या डेढ़ लाख की छूट का।
दीपेश says
रविदत जी,
आप 2 लाख रुपये तक की छूठ ले सकते हैं|
Aftab Gaur says
मान लें मैंने पीपीएफ में एक लाख पचास हज़ार रुपये लगाएं हैं और एनपीएस में मेरा कंट्रीब्युशन 50000 रु. है AUR MAE COMPANY SE 50000 RS aur apnae NPS account mae contribution kara du to kya muzhe 2.5 LAKH ka tax benefit milega ?
please help me.
दीपेश says
2.5 लाख तक का मिलेगा|
Gopichand says
मैं अपना एडवांस आयकर अप्रैल 2018 में जमा करना चाहता हूं लेकिन भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने से बैंक मना करता है और किस बैंक में जमा किया जा सकता है और उसकी प्रक्रिया क्या है तथा किन किन विधियों से जमा कर सकते हैं सरलतम विधि बताने की दया करें । आपका प्रार्थी गोपीचंद
दीपेश says
गोपीचंद जी,
देखिये इस बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है|
एडवांस टैक्स अमूमन तिमाही (quarter) के आखिरी महीने में किया जाता है| तो इस हिसाब से मार्च में होना चाहिए और न की अप्रैल में|
आप इन्टरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं की एडवांस टैक्स भरने के क्या तरीके हैं|
Snehlata kumari says
Mai jharkhand me gov.teacher hu .mera salery se cpf (nps) me10%kat jata h jiski annual amount 52000 ho jata h or sath hi gov v 52000 deti h .to tax me 150000 mera ppf se pura ho jata h to kya 80ccd(1b)k taht 50000 thousand cpf amount add kar 200000 dikha skti hu .please guideline?
दीपेश says
स्नेहलता जी,
जी हाँ आप ऐसा कर सकते हैं और 2 लाख रुपये तक ही छूठ ले सकते हैं|
बस यह आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय बदल सकते हैं|
आपके विभाग आपको ऐसा नहीं करने देगा|
amit says
My nps contribution from nps is 47000 this year and i invested rs 160000 in nsc how much tax benfit i can get. Is it necessary mimimum 50000 nps contribution for get benfit of 80ccd(1b) plz describe my tax benifit how much i cna get.
दीपेश says
आप 50,000 रुपये से कम का टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं|
आपके केस में आप 47,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|
SUNIL KUMAR says
महोदय,
मैं लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में वैयक्तिक सहायक के पद पर कार्यरत् हूँ। मेरा वेतन विवरण निम्न प्रकार है
आयकर गणना-2018-19
1 कुल वेतन रु0 611988.00
2 एच0आर0ए0 छूट(26 सी-2) (-)रु0 27785.00
मानक कटौती(16 1ए) (-) रु0 40000.00
(1-2) अवशेष वेतन रु0 544203.00
सेक्सन 80 सी के अन्तर्गत कटौती
एनपीएस कटौत्ी रु0 55188.00
जी0आई0एस0 रु0 2400.00
पी0पी0एफ0 रु0 20000.00
एल0आई0सी0 रु0 59318.00
ट्यूशन फीस रु0 19560.0
कुल कटौती रु0 156466.00
कर योग्य आय रु0 (544203-156466)=388203
कृपया मुझे यह बताने की कृपा करें कि मुझे सेक्सन 80सी0सी0डी0(1) के अन्तर्गत कितनी छूट मिलेगी तथा 80सी0सी0डी0(1बी0) के अन्तर्गत रु0 50000 की छूट कैसे मिलेगी। कृपा कर उदाहरण सहित मुझे समझाने का कष्ट करें
दीपेश says
आप अपने NPS के निवेश को 80CCD(1b) में दिखा सकते हैं और अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|
लता says
मैं उत्तराखंड सरकार में सरकारी कर्मचारी (teacher) हूँ। मेरा nps contribution 72051, PPF 100000, LIC 55470 & GIS 2400 Rs है। टैक्स बेनिफिट किस प्रकार ले सकते हैं।
दीपेश says
Section 80C के तहत: 1.5 लाख रुपये (PPF, LIC में निवेश के लिए)
Section 80CCD(1B): 50,000 रुपये (एनपीएस में निवेश के लिए)
संजय शर्मा says
सर मेरा पी पी एफ 130000 है तथा एन पी एस 52000 है क्या मैं 80CCD 1b के अन्तर्गत 50000 की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकता हु क्या ?
दीपेश says
संजय जी,
कर सकते हैं|
आप अपने 52,000 के nps निवेश को 80CCD(1b) के तहत दिखा सकते है|
लता says
मैं उत्तराखंड सरकार में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा NPS contribution 72051, PPF 100000, LIC 55600, & GIS 2400 रूपये है। मैं 80c & 80CCD b1 me kaise tax benifit ले सकती हूँ।
दीपेश says
लता जी,
Section 80C के तहत: 1.5 लाख रुपये (PPF, LIC में निवेश के लिए)
Section 80CCD(1B): 50,000 रुपये (एनपीएस में निवेश के लिए)
anand prakash says
Sir Mera nps me 51082 rs aur other saving 1,60,000he …me 200000 tak income tax rebate kis Prakar se le salts hu.
दीपेश says
section 80C के तहत 1.5 लाख रुपये
एनपीएस में निवेश के लिए 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये|
Babu Gurjar says
Sir mera NPS 10% अनुसार 47582 बन रहा है मेरी कुल कटौतिया 80 C मे 152421 हो रही है + 80 CCD2 मे अतिरिक्त NPS 47583 रू की छूट लेकर मै 80 C मे 150000 के अतिरिक्त राशि 2421 को मै 80 CCD1B मै दिखा सकता हू क्या PLZ सलाह दे
दीपेश says
80CCD(2) के 47,583 का आप किह्क नहिन कर सकते|
अपने एनपीएस के निवेश के लिए आप 47,583 रुपये के टैक्स बेनिफिट 80CCD(1B) के तहत ले सकते हैं|
चाहें तो आप अलग से २४२१ के निवेश करके 50,000 के टैक्स बेनिफिट पूरा कर सकते हैं|
HN shukla says
Sir mera employee nps 49575 aur employer nps bhi 49575 hai. 80c men mera nives 100425 hai.plz batayen mujhe 80c ki 150000 aur 80ccd 2 ki rebate 49575 total 200000 ki rebate milegi kya.
दीपेश says
शुक्ला जी,
आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|
80CCD(1B) के तहत 50,000 का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं| यह आपके द्वारा एनपीएस में योगदान के लिए है|
तो कुल मिलकर हो गया 2 लाख|
इसके अतिरिक्त 80CCD(2) के तहत वेतन के 10% तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं| यह आपके एम्प्लायर के NPS में योगदान के लिए है|
अब आपके केस में:
80C: 100,425
80CCD(1B): 49575..आप चाहें तो इस निवेश को धारा 80CCD(1) के तहत भी दिखा सकते हैं| 80CCD(1) का बेनिफिट 80C की सीमा के अन्दर ही आता है|
इसका मतलब आप और 50,000 NPS में निवेश कर अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं|
80CCD(2): Rs. 49,575
Babu Gurjar says
Aapki mail is SEND plz
Babu Gurjar says
Muje pdf DOCUMENT SEND krna h taki AAP chek krke bta de
Plz SEND mail id
Gopichand says
Sir bank me meri 2 lakh ki year 2016 se fd hai jo 2021 me poori hogi. Mujhe income ki jankari march me harsaal apane department ko dena hota hai. Bank se fd ke intrest ki jankari mangane par harsaal nahi dete. Unka kahna hai jo bhe intrest ya tds katna hai wah mechority ke samay pata chalega. Mujhe nahi pata. Aur khud kat bhi lete hai. Tab wah income kaise march me harsal batai ja sakti hai. Aur yadi 26 as form par wrong intrest darj kar tds kata jata hai.to kish adhar par return file karna chahiye kya aisi dasha par fd ki photocopy aur bank saving account ki photocopy praman ke roop me lagai ja sakti hai aur interest ko yearear devide karke choot li ja sakti hai. Sir bahut problem hai bank bahut pareshan kar raha hai. Saral jankari dene ki daya karen. Thanks
दीपेश says
गोपीचंद जी,
आप यह जानकारी बैंक को ई-मेल डाल कर प्राप्त कर सकते हैं|
आप नेट बैंकिंग में जा कर भी FD में अपने ब्याज की राशि देख सकते हैं|
आप बैंक से TDS सर्टिफिकेट की मांग भी कर सकते हैं| Form 26AS में भी यह TDS की राशि आ जाती है|
varinder singh says
good evening sir , mere gross salary 715000/- ha. nps me mera contribution 69000/- ha. and pfpf me 66000 ha baki GIS and tuition fees mila kar kul 150000 ki saving ha. kya sir mai 150000 kay ilava b saving show kar sakta hu nps me 50000/- show karkay plz clerify
दीपेश says
वरिंदर जी,
अगर आपका 1.5 लाख रुपये एनपीएस में निवेश को मिला कर है, तो आपको अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट पाने के लिए NPS में और निवेश करना होगा|
आप 80CCD(1B) के तहत nps में निवेश करके 50,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं|
ऐसे कुल मिला कर 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं|
Babu Gurjar says
दीपेश G मेने आपको मैल किया उसका जवाब नही दिया आपने
दीपेश says
आप अपने सवाल को comment में डालें|
Babu Gurjar says
Mera G55 with commutation pdf me post Kiya h aapki mail id pr plz chek krke btaye
Sanjay kumar says
Mera 80c(lic+nsc) me nives 101338 hai .10% contribution 53557 hai.mujhe I .tax me kitna chhut mil sakta hai.kya mai 200000 chhut pa sakta hun.plz jaldi batane.
दीपेश says
संजय जी,
2 लाख तक की छूठ पाने के लिए आपको NPS में और निवेश करना पड़ेगा|
या आप पीपीएफ यस NSC में भी अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं|
प्रेम सागर says
मेरी वेतन से कुल आय 565682 है। इसके अलावे NPS में कटौती 39175 है। मेरी कर योग्य आय 565682-39175=526507 है। जिसपर मुझे करीब 18336 का TDS (टैक्स) लग रहा है। मैं 80C के तहत PPF, LIC, PLI, ELSS ETC. को मिलाकर 150000 का इन्वेस्टमेंट पूरा कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो NPS की कटौती राशि 39175 है वो 80c में मेरा एम्प्लॉयर ऐड किये हुए है। क्या IT फ़ाइल करते समय मैं 80C में 150000 PPF,LIC,PLI,ELSS को दिखाकर और NPS की कटौती को 80CCD(1B) में दिखाकर अतरिक्त लाभ ले सकता हूँ क्या?
Total income- 565682
80C में PPF,LIC,ELSS,PLI,ETC. के तहत 150000 इन्वेस्टमेंट
80CCD(1B) के तहत NPS की राशि 39175
अब कर योग्य आय=565682-150000-39175=376507
0-250000= NIL TAX
250000-500000 (5%टैक्स)= करीब 6326
EDU. CESS (3%)- 190
टोटल टैक्स= 6326+190=6516
रिफंड राशि- 18336-6516=11820
क्या मैं अपना IT RETURN फ़ाइल करते समय ऊपर बताये गए अनुसार सबमिट कर सकता हूँ या नही?
प्लीज गाइड US
दीपेश says
जी हाँ, रिटर्न फाइल करते समय आप nps को 80CCD(१ब) में दिखा सकते हैं|
Manoj says
सर मैंने इस साल 100000 ppf में और nps में 50015
लेकिन मेरा एम्प्लॉयर supperannuation scheme में मेरी सैलरी से 7.5 % काटता है और 2.5 % खुद contribute करता है।क्या एम्प्लायर की यही स्कीम nps है?
दीपेश says
मेरे अनुसार नहीं|
अपने एम्प्लायर से बात करें और समझने की कोशिश करें|
Pankaj tiwary says
Mera total investment lic bajaj allianz & sbi life milakar 145000 rs ka hai & nps me 64948 rs hai …kaise 2lakh tak ka benefit mil payega???
दीपेश says
जी हाँ,आप 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|
ram awadhesh prasad says
Sir main Bihar goverment me teacher hu.mera LIC primiam aur tution fee milakr 130295 rs h aur nps me 50600 rs h.mujhe maximum kitna income tax rebate mil sakta h.kya 80c ke alawa 80ccd1b me bhi rebate mil sakta h
दीपेश says
lic को आप 80C में दिखा सकते हैं|
nps को आप 80C उया 80CCD(1B) में दिखा सकते हैं|
तो कुल मिला कर आपका टैक्स बेनिफिट हुआ 180895 रुपये|
Harishankar says
क्या SBI mutual fund ELSS ke अंतर्गत आता है कृपया बताएं
दीपेश says
SBI का भी एक ELSS है|
पर sbi के सारे म्यूच्यूअल फण्ड elss नहीं हैं|
Jitendra Ram says
Mai jitendra Ram bihar government teacher hu. Mera 80c ke antargat total amount Rs -159000 hai and NPS me deduction Rs-50661 hai.to mujhe Income Tax me kitna Rebate mileage.
दीपेश says
आप कुल मिला कर 2 लाख के बेनिफिट ले सकते हैं|
80C: 1.5 लाख रुपये
80CCD(1b): 50,000 रुपये एनपीएस में निवेश के लिए| शायद आपका विभाग इस बात को न माने, आप रिटर्न भरते समय अपने एनपीएस में दिखा कर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|
Arun says
Sir I have invested in PPF rs 125000 and NPS rs 45000 by me. My employer is contributing also same 45000 pm. Is this right
80c -150000
80 ccd 1b- 20000
80ccd 2 – 45000
Pse sir reply
दीपेश says
अरुण जी,
आपका आंकलन सही है|
सुरेश शर्मा says
सर मै राजस्थान मे अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ । मैंने 150000 की 5वषीर्य एफआईआर ले रखी हैं। एस आई 31800 है तथा पीपीएफ मै 20000रू तथा एनपीएस 48990 रू हैं।
क्या मै 80C,80CCC,80CCD(1) मै 150000 का तथा 80CCD(2) मैं 48990 एवं 80CCD(1b) मैं 48990रू कुल 247980 का लाभ ले सकता हूँ।
दीपेश says
सुरेश जी,
80CCD(2) के तहत टैक्स बेनिफिट आपके एम्प्लायर द्वारा आपने NPS खाते में किये गए निवेश के लिए मिलता है|
और सब आपने ठीक लिखा है|
Chandan Kr Gupta says
Sir agr mera 80c me 130000 h. NPS me 70000 aur employer 70000 hai. To kya me
80c = 130000
80ccd (1) = 20000
80ccd(1b)= 50000
Total-. = 200000
80ccd (2) = 70000
Yani Total 270000 ka benefit le skta hun. Aur mera yah tarika shi hai ya nhn. Plz says
दीपेश says
चन्दन जी,
आप ऐसा कर सकते हैं|
बस एक बात, 80CCD(2) के तहत आपको बेनिफिट अपने आप ही मिल जाता है|
Sumit says
Sir I am govt. Teacher in Rajasthan. My department officer doesn’t allowed to show NPS contribution in 80ccd1b but I want because I have already show 150000 in ppf account sir what can I do now. Please tell me
दीपेश says
सुमित जी,
आप रिटर्न भरते समय ऐसा कर सकते हैं|
यह समस्या केवल आपकी नहीं है, बहुत से लोगों को इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है|
VIVEK KUMAR KHANDELWAL says
सर मैं राजस्थान में अध्यापक हूँ और मुझे एरियर मिला है जिससे मेरा वेतन (Basic+DA) = 675229 है
बोनस 13548 + HRA 39823 +NPS(By Employer) 89645 = 143016
Gross Salary – 8182145
Deducation
SI 39600 + NPS(By Self) 89645 + LIC 30969 + GIS 220 = 160434
सर में क्या NPS में 80CCD(1) व 80CCD(2) में 89645 दिखा सकता हूँ या सिर्फ वेतन (Basic+DA) का 10% = 67523
यदि हाँ तो बाकि का NPS 21122+21122=42244 को 80CCD(1B) में दिखा सकता हूँ
Plz Help Me
दीपेश says
विवेक जी,
एम्प्लायर का भुगतान 80CCD(2) के तहत आता है| यह लाभ आपको अपने आप ही मिल चूका होगा| लाभ सैलरी के 10% तक सीमित है|
आप अपने योगदान को 80CCD(1) के तहत दिखा सकते हैं|पर यह आपकी सैलरी के 10% तक सीमित है|
यह है 80CCD के अनुसार साले की परिभाषा:
“salary” includes dearness allowance, if the terms of employment so provide, but excludes all other allowances and perquisites.
Gopichand says
सरजी, मैंने 11/7/17 को वर्ष 2016-17 का आयकर जमा करने उपरांत ओरिजनल रिटर्न फाइल किया था । अभी 26AS फार्म से मिसमैच के कारण SMS प्राप्त हुआ । इसकारण रिटर्न रिवाइज्ड करना पड़ा तो रिवाइज्ड रिटर्न में धारा 234a, 234b, 234c के तहत मनमानी ब्याज लिया गया जबकि पूरा टैक्स पहले ही जमा कर दिया गया था। क्या यह ब्याज जोड़ना ज्यादती नही है। आपके मतानुसार क्या करना चाहिए क्या न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है।
दीपेश says
गोपीचंद जी,
मेरा इस बारे में टिपण्णी करना मुश्किल है| पूरे केस की जानकारी नहीं है|
देखिये TDS काटने का मतलब यह नहीं होता की आपकी टैक्स लायबिलिटी पूरी हो गयी है|
अगर आप ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आपको अतिरक्त टैक्स जमा करना की ज़रुरत है|
आप देखिये की आपके केस में यह बात लागू होती है या नहीं|
आप अपने CA से भी बात कर सकते हैं|
Gopichand says
सरजी, प्र॰ क्र॰1.बैंक में एफ डी पर मिलने वाली ब्याज पर आयकर में कितनी छूट मिलेगी । प्र॰क्र॰2. आयकर Computation के लिए कौन सा आयकर का आफिसियल साफ्टवेयर कंप्यूटर में लोड करना चाहिए जो विधि मान्य हो। धन्यवाद
दीपेश says
एफ डी के ब्याज पर कोई छूठ नहीं है| अपनी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा|
मुझे किसी ऑफिसियल सॉफ्टवेर के बारे में नहीं पता| बहुत सारी वेबसाइट हाँ जहां पर जा कर आप यह तरी कर सकते हैं|
Chandan Kr Gupta says
सर्
अगर मेरा 80 c में 135000 है और cpf में 45000 है तो इस हिसाब से 80 सीसीडी 2 मे भी 45000 हो जाता है। और अलग से 80 सीसीडी 1b में 50000 का benefit मिलता है।
अगर मेरा वेतन 5 लाख सलाना है तो क्या 80 ccd 2 में जो बेनिफिट हमको मिला है वो भी मेरा वेतन के अलावा add होगा। यानि मेरा वेतन
500000+ 45000= 545000 हो जाएगा और क्या मैं वेतन मे add होने के बाद ही में 80ccd 2 में 45000 घटा सकता हूँ। यानि इस प्रकार
80 c =. 130000
80 CCD 1= 20000
80 ccd 1b=50000
80 ccd 2 = 45000
Total= 245000
क्या 80 ccd 2 का राशि बेतन में जोड़ना होता है या ये अपने आप ही 80 ccd 1 के अनुसार घटता है।कृपया मुझे स्पष्ट तरीके से समझावे।
दीपेश says
चन्दन जी,
देखिये 80CCD(2) के तहत टैक्स बेनिफिट अपने आप मिल जाता है| आपको कुछ करना नहीं पड़ता|
आप दो बार टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते|
अगर आपके एम्प्लायर के nps योगदान को मिलकर आपका वेतन 5.45 लाख रुपये है, तो आप कुल मिला कर 2.45 लाख रुपये का लाभ ले सकते हैं|
abhishek says
sir,
mai Bihar Govt employee hu. mera yearly income rs.6 lac h ,sath hi mera demat account hai jiske tahat 4000 rs capital loss hua h or mai rajiv gandhi equity saving scheme k tahat rs 22000/- lav lena chahta hu.
mujhe kon sa ITR File krna chahiye. kya ITR-1 File kr skte hai
दीपेश says
मेरे अनुसार आपको ITR 2 भरना होगा| आप किसी CA से परामर्श लें|
Gopichand says
Income tax department kitane rupaye tak ka refund nahi deta. Yani kitane rupaye se adhik ka refund deta hai. Please detail deejiyega. Thanks
दीपेश says
गोपीचंद जी,
कोई न्यूनतम सीमा नहीं है refund की|
जितना भी है, आपको वापिस दिया जाएगा|
J. P. Azad says
1) क्या सेवा निवृत के समय NPS से 60% निकासी पर TAX देना पड़ेगा ? अगर हाँ तो कितना देना होगा ?
2) NPS सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी व् पत्नी की साथ में मृत्यु हो जाये तो मृत्यु के उपरांत पेंशन का बच्चो को मिलेगा या एकमुश्त रकम उन्हें दे दी जावेगी ? कृपा स्पष्ठ करे ?
दीपेश says
1. केवल 40% राशि पर टैक्स नहीं देना होगा| बची हुई राशि पर देना होगा| जो भी एकमुश्त पैसा निकालेंगे, उस पर अपनी टैक्स स्लैब के अनुसार| एन्युटी प्लान से आय पर भी टैक्स स्लैब के अनुसार देना होगा|
2. यह निर्भर करेगा की आपने किस तरह का एन्युटी (पेंशन) प्लान खरीदा है| कई प्रकार के पेंशन प्लान आते हैं|
अखिलेश वर्मा says
सर मेरा ppf में =1.5 लाख
nps में =0.60 लाख (मेरे द्वारा एम्प्लोयी)
एम्प्लोएर द्वारा =0.60 लाख
मुझे कितना tax देना होगा
दीपेश says
अखिलेश जी,
आप कुल मिलाकर 2.6 लाख रुपये का लाभ ले सकते हैं|
1. सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख
2. सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये (आपके NPS में योगदान के लिए)
3. सेक्शन 80CCD(2) के तहत 60,000 रुपये (आपके एम्प्लायर के आपके NPS खाते में योगदान के लिए)
Gopichand says
सरजी, निवेदन है कि मेरी 17-18 में वेतन से आय 664609 तथा अन्य 84418 कुल 749027 आय थी जिसमें 1.5 लाख छूट के बाद आयकर 33275 बनता है। अब अन्य आय से 7664 तथा वेतन की आय से जनवरी 2018 तक 9000 कर कट चुका था जो 26AS में दिख रहा है। शेष 16611 में मेरे नियोक्ता द्वारा जनवरी में 1000 और मार्च में 14232कुल 15232काटा गया जिसका फार्म 16 है। वह 15232 मेरे 26AS में नहीं दिख रहा। जब मैंने शेष कर 1379 का चालान बनवाकर ITR भरना चाहा तो 234a, 234b, 234c की ब्याज सहित 18000 लगभग जमा हेतु बता रहा है और मेरा ITR फाइल नहीं हो पा रहा है। कृपया बताएं कि वेतन से काटा कर 26as में नहीं दिख रहा है तो मेरा क्या दोष है और मैं ITR कैसे भर पाऊंगा । मेरे विभाग के कोई सुनने को तैयार नहीं हैं। सही मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। धन्यवाद
दीपेश says
गोपीचंद जी,
TDS काट कर जमा न करना गैर-कानूनी है| आप आयकर विभाग में भी शिकायत कर सकते हैं|
पर मैं आपको सुझाव दूंगा की आप किसी CA से परामर्श करें|
sanjay says
good knowledge
दीपेश says
शुक्रिया संजय जी|
कृपया अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें|
Gopichand says
सरजी, निवेदन है कि मैं ने आपसे 18 जून 2018 को आयकर, नियोक्ता द्वारा काटे जाने के बाद भी जमा न करने के संबंध में जानकारी चाही थी और आपके द्वारा समुचित मार्गदर्शन किया गया । आपके निर्देशानुसार मैंने आयकर भवन गाजियाबाद हेड आफिस में बताया तो मुझे जानकारी दी गई कि ITR फाइल केवल रिफंडेबल प्रकरणों में भरा जाता है और यदि पूरा-पूरा सही टैक्स जमा हुआ है तो जरूरी नहीं है। जब विभाग द्बारा फीड करा दिया जाए और 26AS में दिखने लगे तब ITR भर सकते हैं। अभी भरने पर नोटिस आएगी। कृपया अब आप उचित मार्गदर्शन करने की दया करें। धन्यवाद
saurabh pahuja says
Sir
I am government official
1. I deposited 1.20 lakhs in 80C and 63000 in NPS. Can i claim my nps amount in 80ccd1b though my employer include nps amount to 80c itself as shown in my Form 16.
2. Suppose if i include nps in 80ccd1b. Is there is any possibility of getting notice from IT department.
pl help. lots of confusion.
दीपेश says
सौरभ जी,
मेरे अनुसार आप nps में अपने भुगतान के लिए सेक्शन 80CCD(1b) के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|
Section 80CCD(1) में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ की आप अपनी नौकरी के वजह इ हुए भुगतान की वजह से टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते|
मेरे अनुसार यह आपकी मर्ज़ी है की आप उसे कैसे दिखायें|
मैं नोटिस के बारे में कोई comment नहीं कर सकता| नोटिस आता भी है, तो आप अपनी सफाई दे सकते हैं|
Vijay says
Sir 80c me nps dikha sakate hai kya
दीपेश says
दिखा सकते हैं|
Section 80CCD(1) के तहत टैक्स बेनिफिट section 80C की 1.5 लाख की सीमा के अन्दर ही आता है|
Dinesh vyas says
80 CCD b mai nivesh ka process kya hai
दीपेश says
आप NPS खाता खोलना होगा| उसके बाद उसमें निवेश करें|
Mahendra says
सर
मेरी इनकम 1019872
Ppf – 80570
मेरे वेतन से nps में निवेश 105421
नियोक्ता का निवेश 105421
मुझे टैक्स छूट कितनी मिलेगी
Please…..
दीपेश says
आप 185,991 रुपये की छूठ ले सकते हैं|
Raees Khan says
Sir my total income in 18_19 is 495057, NPS 49507, Sbilife policy 47320, & sukanya smradhhi yojna 57170
Kya m apna NPS contribution 80CCD(1b) m dikha skta hu kya m income tax k dayre m aata hu plz btae Sir
दीपेश says
आप अपना NPS contribution 80CCD(1b) में दिखा सकते हैं|
आपके employer नहीं मानेंगे| परन्तु आप रिटर्न भरते समय यह बेनिफिट ले सकते हैं|
पर ध्यान दें की आप एक निवेश का लाभ दो जगह नहीं ले सकते|
अगर 80C में ले लिया है, तो 80CCD(1B) में नहीं ले सकते|
नरेन्द्र सिंह says
सर
मैंने PPF में 1.5 लाख निवेश किया है।
वेतन से NPS में कटौती 75000/- हुई तथा 75000/- ही नियोक्ता द्वारा अंशदान दिया गया है। मुझे अधिकतम कितनी और कैसे छूट मिलेगी?
दीपेश says
आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये|
80CCD(1B):50,000
80CCD(2): 75,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं
राजा कुमार says
मेरी कुल आय इस वर्ष 10,54,251 है और मेरी कटौती Employee Contribution 74,530 तथा Employeer Contribution भी उतना ही यानी 74,530 है। तो मुझे कितना लाभ मिलेगा 80CCD (1) और 80CCD (2) के तहत।
वही PPF में 30 हजार निवेश किया है और LIC में 45000 । तो मुझे किस सेक्शन के तहत कौन कौन लाभ मिलेगा टैक्स में। कृपया मार्गदर्शन करें ताकि कुल 2 लाख बचत हो सके।
दीपेश says
राजा जी,
आपका एनपीएस में योगदान करते हैं?
प्रियंका says
मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरा NPS CONTRIBUTON 71289, GIS 2400, LIC 46626 और SBI LIFE 50000 है। टैक्स बेनिफिट किस प्रकार ले सकते है
दीपेश says
आप अपने NPS योगदान के कुछ हिस्से को 80C में दिखायें और कुछ हिस्से को 80CCD(1b) में दिखायें|
1.5 लाख से अधिक टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं|
अमित कुमार दुबे says
सर पी पी एफ मे जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज़ पर इनकम टैक्स लगेगा या नही यानी उस व्याज को इनकम में शामिल करेंगे या नही
दीपेश says
इनकम टैक्स नहीं लगेगा| परन्तु आपको ब्याज को रिटर्न में दिखाना होगा|
अमित कुमार दुबे says
आदरणीय सर् एक प्रश्न के उत्तर में आपने यह बताया था कि पी पी एफ के ब्याज़ में टैक्स नही लगता लेकिन विवरणिका में दिखाना पड़ेगा तो जब दिखाया जाता है तो पीपीएफ की ब्याज़ को घटाने का अलग से कालम नही है जबकि बचत खाते है इस प्रकार पी पी एफ की ब्याज आय में जुड़जाती है और उसका टैक्स लग जाता है। कृपया बताइये इसे कैसे अलग करे विवरणिका भरते समय।
अमित कुमार दुबे says
आदरणीय सर् 27 /02/2019को एक समस्या बताई थी कृपया उसका निदान बताने की कृपा करें