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अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी (Atal Pension Yojana in Hindi) (2022)

Last updated: मार्च 17, 2022 | by दीपेश 439 Comments

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और मजदूरों को जीवनभर की पेंशन प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई थी।यदि आप इस योजना में शामिल होते हैं, तो केंद्र सरकार आपको और आपके पति या पत्नी को जीवन भर न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है।

अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी (Atal Pension Yojana in Hindi)

यदि आप अटल पेंशन योजना में निवेश करते हैं, तो आपको 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक आपको 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी|

पेंशन 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रूपए प्रति माह मिलेगी|

अब कितनी पेंशन मिलेगी, यह आपके 60 वर्ष के पहले आपके योजना में योगदान आर निर्भर करेगा| इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे|

ध्यान दें की इस पेंशन पर सरकार ने गारंटी दी है| तो इतनी पेंशन तो आपको मिलेगी ही| परन्तु आपके योगदान पर आपको बेहतर रिटर्न मिलते हैं, तो आपको ज्यादा पेंशन भी मिल सकती है|

निवेशक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को भी यह पेंशन मिलती रहेगी| पत्नी (या पति) की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु पर जो भी आपके पेंशन फण्ड में राशि थी, वह आपके नॉमिनी को दे दी जायेगी|

अटल पेंशन योजना के फायदों को संक्षेप में इस प्रकार देखा जा सकता है:

  1. निवेशक (अभिदाता) को पेंशन मिलती है| (60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक)
  2. निवेशक के निधन के बाद, पति-पत्नी (spouse) को पेंशन जारी रहती है।
  3. पति या पत्नी (spouse) के निधन के बाद जमा राशि (जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी) आपके नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) को दे दी जाती है|

अगर निवेशक की पत्नी (या पति) की मृत्यु निवेशक से पहले ही हो जाती है, तो जमा राशि (जो भी  60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी), वह निवेशक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को दे दी जायेगी|

अटल पेंशन योजना 2018 नियम बंद कैसे करें बंद करने के उपाय पूरी जानकारी

June 8, 2019 अपडेट: ऐसी खबर आई है की अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम पेंशन को 5,000 रुपये से बढाकर 10,000 रुपये किया जा सकता है| साथ ही प्रवेश आयु को 40 वर्ष से 50 वर्ष करने पर भी विचार किया जा रहा है| कुछ वेबसाइट पर गलत खबर छपी है की  APY पेंशन सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये कर  दी गयी है| ध्यान दें यह प्रस्ताव अभी  भी विचाराधीन है| अभी अधिकतम पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह ही है| अगर सरकार अधिकतम पेंशन राशि को बढ़ाती है या प्रवेश आयु बढ़ाती है, तो मैं यह पोस्ट अपडेट कर दूंगा| इस बात पर भी ध्यान दें की अधिक पेंशन पाने के लिए आपको  अपना निवेश भी बढ़ाना होगा|

अटल पेंशन योजना 2019 की जानकारी YouTube वीडियो में
अटल पेंशन योजना नियम पूरी जानकारी लाभ पेंशन 
अटल पेंशन योजना 2019
अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना कौन खोल सकता है? Who is eligible for Atal Pension Yojana in Hindi?

  1. आप भारतीय नागरिक होने चाहिए|
  2. न्यूनतम प्रवेश आयु : 18 वर्ष
  3. अधिकतम प्रवेश आयु : 40 वर्ष
  4. आपका बैंक में बचत खाता होना चाहिए|
  5. आप केवल 1 अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की आपका प्रोविडेंट फण्ड अकाउंट (EPF, PPF, GPF इत्यादि) या NPS खाता पहले से ही है| आप अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं| अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तब भी अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं|

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अटल पेंशन योजना खाता कैसे खोलें? How to open APY Account?

आप अपनी निकटतम बैंक की शाखा में जा सकते हैं और योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

आप अटल पेंशन योजना फॉर्म यहां देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप सभी सरकारी बैंक (जैसे की SBI, PNB इत्यादि) में जा कर यह खाता खोल सकते हैं|

आप अटल पेंशन योजना खाता ऑनलाइन भी खोल सकते हैं| You can open APY account online. अगर आप अटल पेंशन योजना online खोलना चाहते हैं,  तो आप ईएनपीएस पोर्टल के जरिए अटल पेंशन खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं।

इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होने आवश्यक है| APY अकाउंट ऑनलाइन खोलने की प्रक्रिया को विस्तार से जान्ने के लिए इस पोस्ट को पढ़ें|


आप अटल पेंशन योजना में योगदान कैसे करेंगे? How to invest in Atal Pension Yojana Account?

आप मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक (monthly, quarterly or half-yearly) किश्तों में योगदान कर सकते हैं| किश्तों को आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट (auto-debit) किया जाएगा।

अगर आपके बैंक खाते में पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको अगले महीने की किश्त के साथ आपके खाते से पैसा काटा जाएगा| साथ में आपको थोडा जुर्माना भी देना होगा| जुर्माना होगा 1 रूपया प्रति 100 रुपए की किश्त जमा न करने पर|


सरकार सह-योगदान (सह-अंशदान) क्या है?

अटल पेंशन योजना में सरकार भी आपके खाते में योगदान करेगी| परन्तु इसकी कुछ शर्तें हैं|

सरकार प्रति वर्ष आपके कुल वार्षिक योगदान का 50% भी योगदान देगी। पर सरकार के भुगतान की अधिकतम सीमा 1,000 रुपये प्रति वर्ष होगी| और हाँ सरकार केवल 5 वर्षों तक यह योगदान करेगी| वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 तक।

जैसा की मैंने ऊपर लिखा है, सरकार की योगदान की कुछ शर्तें हैं|

  1. आपको 31 मार्च, 2016 से पहले इस योजना में शामिल होना चाहिए| (इसका मतलब अब नए खोले गए खातों में सरकार योगदान नहीं करेगी)
  2. आपको आयकर दाता (income tax payer) नहीं होना चाहिए|
  3. आपको किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना (social security scheme) के अंतर्गत कवर नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि निम्नलिखित:
  • कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF)
  • कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
  • असम चाय बागान प्रोविडेंट फंड और विविध प्रावधान, 1955
  • सीमेंस प्रॉविडेंट फंड एक्ट, 1966
  • जम्मू कश्मीर के कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961
  • कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

APY के अंतर्गत आपको कितनी पेंशन मिलेगी? Atal Pension Yojana Benefits in Hindi

पेंशन आपकी योगदान राशि और योजना में प्रवेश की आयु पर निर्भर करती है| सरकार में पूरा अटल पेंशन योजना चार्ट भी प्रदान किया है|

इस चार्ट को अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर भी कहा जा सकता है।

अटल पेंशन योजना नियम लाभ पेंशन फॉर्म

आप देख सकते हैं की पेंशन राशि (जो आप चुनते हैं) और आपकी प्रवेश आयु पर आपका मासिक निवेश निर्भर करता है|

साथ ही पेंशन राशि के ऊपर एक राशि देख सकते हैं| यह वह राशि है, जो आपके और आपके पति या पत्नी के निधन के बाद आपके नॉमिनी को दे दी जायेगी|

एक निश्चित स्तर की पेंशन हासिल करने के लिए आवश्यक मासिक निवेश आपकी उम्र के साथ बढ़ेगा।

एक उदाहरण की सहायता से समझते है| 35 साल की उम्र में प्रवेश करने वाले निवेशक (अभिदाता) को 60 वर्ष की उम्र के बाद 5,000 रुपये प्रति माह के पेंशन पाने के लिए 902 रुपये प्रति माह (60 वर्ष की आयु तक) का निवेश करना होगा।

यदि ऐसा व्यक्ति 60 के बाद प्रति माह केवल 3000 रुपये की पेंशन चाहता है, तो उसे प्रति माह 543 रुपये का निवेश करने की आवश्यकता है।

ग्राहक और पति दोनों के निधन के बाद, संचित धन (रुपये 1.7 लाख से 8.5 लाख) नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है।

पढ़ें: सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के बारे में पूरी जानकारी

पढ़ें: प्रधानमन्त्री श्रमयोगी मानधन योजना क्या है? अटल पेंशन योजना से क्या अंतर है?

क्या पंजीकरण के बाद मैं अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ा या घटा सकता हूं?

यह संभव है कि आप एक पेंशन राशि से शुरू करते हैं| परन्तु भविष्य में आप अपनी पेंशन राशि को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं| अटल पेंशन योजना में इस बात का प्रावधान है|

यह आप वर्ष में एक बार अप्रैल के महीने में कर सकते हैं| पर हाँ, पेंशन में बदलाव आप केवल 60 वर्ष की आयु से पहले ही कर सकते हैं|

पेंशन राशि में वृद्धि के लिए, निवेशक (अभिदाता) को योगदान के अंतर राशि (difference in contribution amount) का भुगतान करना होगा| साथ की भुगतान पर 8% मासिक चक्रवृद्धि (monthly compounding) ब्याज भी जमा करना होगा।

पेंशन राशि में कटौती के मामले में, ग्राहक को योगदान की अतिरिक्त राशि वापस कर दी जाएगी| साथ में अतिरिक्त राशि पर जमा रिटर्न भी लौटा दिया जाएगा|

अधिक जानकारी के लिए आप PFRDA के इस सर्कुलर (अंग्रेजी) को पढ़ सकते हैं|

पेंशन बढ़ाने या घटाने के फॉर्म का आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं|

अगर अटल पेंशन योजना में निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है?

60 वर्ष की आयु से पहले निवेशक की मृत्यु की स्थिति में, अभिदाता के पति या पत्नी को ग्राहक के खाते में योगदान करने के लिए एक विकल्प दिया जाएगा। ऐसा खाता पति या पत्नी के नाम पर बनाए रखा जाएगा| पति या पत्नी (spouse) शेष अवधि के लिए पेंशन खाते में योगदान कर सकते हैं (जब तक मूल ग्राहक (original investor) 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सके)।

यह एक दिलचस्प बात है खाता परिपक्वता अभी भी मूल निवेशक की उम्र पर निर्भर करता है, न की पति या पत्नी (spouse) की आयु पर| अगर निवेशक  55 वर्ष का है और उसका निधन हो जाता है| मान लिए पत्नी की आयु 50 वर्ष है| ऐसी स्तिथि में खाता केवल 5 साल ही और चलाना पड़ेगा, न की 10 साल|

ऐसा करने पर, पत्नी को जीवन भर प्राप्त होगी। पत्नी की मृत्यु के बाद, सारी पेंशन जमा राशि  (परिपक्वता के समय के अनुसार) नामांकित व्यक्ति को दे दी जायेगी|

यदि पत्नी (या पति) खाते  को जारी रखने के विकल्प नहीं चुनते हैं, तो संचित धन को पति या पत्नी को दे दिया जाएगा।

यदि ग्राहक अविवाहित है या पति या पत्नी जीवित नहीं है, तो जमा राशि नामांकित व्यक्ति को दे दी जायेगी।


अगर अटल पेंशन योजना में निवेशक (अभिदाता) की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद होती है?  

निवेशक की मृत्यु के बाद, पेंशन पति या पत्नी को जारी रहेगी|

उसके बाद जब पति या पत्नी (spouse) की मृत्यु हो जाती है, जमा राशि (60 वर्ष की आयु में आपकी पेंशन कार्पस में थी) आपके नामांकित व्यक्ति को दे दी जाएगी।

अगर पति या पत्नी का निधन निवेशक से पहले हो चुका है (और फिर निवेशक का निधन को जाता है), तो पेंशन कार्पस (60 वर्ष की आयु में आपका पेंशन कार्पस) नामांकित व्यक्ति को दे दिया जाएगा।

पढ़ें: LIC Jeevan Shanti (एलआईसी जीवन शांति): LIC का नया पेंशन प्लान


क्या 60 वर्ष की आयु से पहले स्वेच्छा से अटल पेंशन योजना खाता बंद किया जा सकता है? अटल पेंशन योजना खाता कैसे बंद करें? (Voluntary Exit From APY)

60 वर्ष की आयु से पहले निधन या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अटल पेंशन योजना खाता बंद किया जा सकता है।

यह बीमारियाँ हैं: cancer, kidney failure (end state renal failure, primary pulmonary arterial hypertension, multiple sclerosis, major organ transplant, coronary artery bypass graft, aorta graft surgery, heart valve surgery, stroke, myocardial infarction, coma, total blindness and paralysis.

परन्तु जब मैंने अटल पेंशन योजना खाता बंद करने का फॉर्म देखा, तो मुझे लगा की आप किसी भी कारण (जब चाहे) अपना खाता बंद कर सकते हैं| अटल पेंशन योजना खाता बंद करने का फॉर्म इस सर्कुलर के अंत में है| आप अटल पेंशन योजना खाता योगदान करने में सामर्थ्य न होने या पैसे की ज़रुरत होने पर भी बंद कर सकते हैं|

अटल पेंशन योजना खाते बंद करने कर आपको आपका योगदान और उस पर मिले रिटर्न लौटा दिए जायेंगे|

अटल पेंशन योजना से स्वैच्छिक निकास के बारे में एक ज़रूरी बात

यदि कोई उपभोक्ता, जो कि सरकारी सह-योगदान (Government co-contribution) का लाभ उठा चुके हैं,  और 60 वर्ष की आयु से पहले से स्वेच्छा से बाहर निकल जाने का विकल्प चुनता है, तो उसे अपने योगदान और उस पर मिला रिटर्न लौटा दिया जाएगा (योजना के शुल्क घटाने के बाद)।  परन्तु ऐसी स्तिथि में सरकार द्वारा किया गया योगदान और उस पर मिले रिटर्न नहीं दिए जायेंगे|

मैं समझता हूँ की यह नियम  60 वर्ष की आयु से पहले भी निवेशक के निधन पर बाहर निकलने पर भी लागू होता है।


क्या मैं एनपीएस और अटल पेंशन योजना दोनों खाते खोल सकता हूँ?

जैसा कि मैं समझता हूं, आपके एनपीएस और अटल पेंशन योजना दोनों खाते नहीं खोल सकते हैं|

यह बात थोड़ी अजीब लगती है परन्तु NSDL को ई-मेल डाल कर मैंने यह बात पक्की करी| अभी तक एनपीएस और अटल पेंशन योजना खातों को मिलाने का कोई प्रावधान नहीं है|

अटल पेंशन योजना की जानकारी Youtube पर पाने के लिए इस विडियो को देखें|


अटल पेंशन योजना: टैक्स बेनिफिट (Atal Pension Yojana: Tax Benefits in Hindi)

आप अटल पेंशन योजना में निवेश के लिए धारा 80 सीसीडी (1) और धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं ।

धारा 80 सीसीडी (1) के तहत, आप अपनी वार्षिक आय के 20% तक के लिए APY में निवेश के लिए टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं (अधिकतम 1.5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष)। यह धारा 80 C के तहत 1.5 लाख की सीमा के अन्दर आता है।

धारा 80 सीसीडी(1 बी) (Section 80 CCD(1B)) के तहत, आप अटल पेंशन योजना में निवेश के लिए 50,000 रुपये तक का एक अतिरिक्त कर लाभ उठा सकते हैं।

यह नियम CBDT ने फरवरी 19, 2016 को अधिसूचित किया था|


अटल पेंशन योजना: परिपक्वता के बाद टैक्स ट्रीटमेंट (Atal Pension Yojana: Tax Treatment Maturity in Hindi)

परिपक्वता के बाद (60 वर्ष की आयु के बाद) प्राप्त पेंशन आय (वार्षिकी आय) कर योग्य है। आपको हर वर्ष उस आय पर अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा|

निवेशक/ पति या पत्नी की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को मिलने वाली एकमुश्त राशि भी कर मुक्त होगी| उसके कर उपचार के बारे में मैं निश्चित नहीं हूँI


अटल पेंशन योजना कार्ड (PRAN कार्ड) कैसे डाउनलोड करें? अटल पेंशन योजना स्टेटमेंट कैसे देखें?

अगर आपके पास अटल पेंशन योजना कार्ड (PRAN कार्ड) नहीं है या खो गया है, तो आप अपना PRAN कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं| आप इस लिंक पर जाएँ|

इस लिंक  पर आप अपना अटल पेंशन योजना का अकाउंट स्टेटमेंट/ बैलेंस ऑनलाइन भी देख सकते हैं| आपको दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा|

अगर आपको अपना PRAN पता है, तो आप PRAN और बैंक अकाउंट नंबर की सहायता से लॉग इन कर सकते हैं|

अगर PRAN नहीं पता है, तो अपने नाम, बैंक खाता संख्या और जन्मतिथि की सहायता से ढूंढ सकते हैं|

अटल पेंशन योजना कार्ड डाउनलोड प्राण कार्ड apy अकाउंट स्टेटमेंट

अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है और उनके लिए एक अच्छा उत्पाद हो सकता है। 

पढ़ें: म्यूच्यूअल फण्ड क्या है? (Mutual Fund in Hindi)

अतिरिक्त लिंक

अटल पेंशन योजना सामान्य प्रश्न

अटल पेंशन योजना के नियम

एनपीएस में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट

Source: www.personalfinanceplan.in

पेंशन / रिटायरमेंट में आय के लिए सरकार की अन्य स्कीम/योजनायें

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की पूरी जानकारी (PMVVY in Hindi)

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme or SCSS) की पूरी जानकारी

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की पूरी जानकारी

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भारत सरकार की छोटे दुकानदार और व्यापारियों के लिए पेंशन योजना; 3,000 रुपये की मिलेगी पेंशन

by दीपेश Leave a Comment

भारत सरकार में छोटे दुकानदारों/व्यापारियों/किरण विक्रेतायों के लिए नयी पेंशन योजना की घोषणा करी है| इस योजना के शामिल लोगों को 60 वर्ष की आयु से आजीवन 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी|

अभी आधिकारिक तौर पर यह योजना शुरू नहीं हुई है| कुछ समय में शुरू हो जायेगी| ध्यान दें अभी इस योजना की पूरी जानकारी नहीं आई है| अभी तक जितनी जानकारी उपलब्ध है, उसी के अनुसार मैं यहाँ लिख रहा हूँ| जैसे अधिक जानकारी आती है, मैं पोस्ट को अपडेट कर दूंगा|

यह योजना केवल दुकानदारों, किराना विक्रेता और छोटे व्यापारियों के लिए है| इस योजना के तहत आपको 60 वर्ष की आयु का होने पर कम-से-कम 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी|

दुकानदार/व्यापारी पेंशन योजना कैसे काम करती है?

अगर आप पात्र हैं, तब आप 60 वर्ष की आयु तक निवेश करते हैं| 60 वर्ष की आयु से आपको 3,000 रुपये की आजीवन मासिक पेंशन मिलती है|

सरकार की गारंटी है| अगर आप पेंशन योजना में योगदान करेंगे, तो आपकी पेंशन को कोई रिस्क नहीं है|

  1. 60 वर्ष की आयु तक आपको निवेश करना होगा| आपका मासिक निवेश आपकी प्रवेश आयु पर निर्भर करता है| 60 वर्ष की आयु तक आपको एक सामान ही निवेश करना होगा| भारत सरकार भी आपके पेंशन खाते में आपके बराबर योगदान करेगी|
  2. 60 वर्ष की आयु से आपको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी| यह पेंशन आजीवन मिलेगी|
  3. आपके बाद आपकी पत्नी को पेंशन मिलेगी| आपकी पत्नी/पति को पूरी पेंशन मिलेगी या आधी, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है|

दुकानदार/व्यापारी पेंशन योजना में कौन शामिल हो सकता है?

  1. आपकी आयु (योजना में प्रवेश के समय) 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए|
  2. सभी छोटे दुकानदार/व्यापारी/सेल्फ-एम्प्लोयेड लोग इसमें शामिल हो सकते हैं| आपका GST turnover 1.5 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए|

दुकानदार/व्यापारी पेंशन योजना में कैसे शामिल हो?

  1. आपको केवल आधार कार्ड और बैंक खाते की ज़रुरत है| बैंक खाते में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए|
  2. आप Common Service Center (CSC) पर जा कर योजना में शामिल हो सकते हैं|
  3. एक बार आप योजना में शामिल हो गए, उसके बाद निवेश राशि स्वयं आपके बैंक खाते से कट कर निवेश हो जायेगी|

60 वर्ष की आयु का होने पर यह पैसे आपके खाते में ओने आप आ जायेगा|

क्या मुझे इस पेंशन योजना में लाभ के लिए योगदान करना होगा?

जी हाँ, अटल पेंशन योजना (APY) और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) की तरह आपको भी योगदान करना पड़ेगा|

ध्यान दें प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) में कोई योगदान नहीं करना होता|

निवेश कितना करना होगा?

आपकी मासिक निवेश राशि आपकी आयु पर निर्भर करती है|

अभी इस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं आई है, परन्तु मेरे अनुसार निवेश राशि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) के सामान ही होगी|

PM-SYM में मासिक निवेश राशि कुछ इस प्रकार है:

प्रधानमन्त्री श्रमयोगी मानधन योजना PM-sym
अटल  पेंशन योजना 
छोटे दुकानदार व्यापारी पेंशन योजना

पढ़ें: प्रधानमन्त्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) और अटल पेंशन योजना (APY) में क्या अंतर है?

अतिरिक्त लिंक

भारत सरकार की दुकानदार/व्यापारी पेंशन योजना की घोषणा

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की पूरी जानकारी

Last updated: जून 6, 2019 | by दीपेश Leave a Comment

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) भारत सरकार द्वारा किसानों को आय प्रदान करने की एक योजना है| इस योजना के तहत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जायेंगे| यह राशि 2,000 रुपये की 3 किश्तों में दी जायेगी| यह किश्तें 4 महीने के अंतराल पर दी जायेंगी| पैसा अपने आप आपके बैंक खाते में आ जाएगा|

ध्यान दें यह योजना चालू हो चुकी है और करोड़ों किसानों के इस योजना का लाभ मिल रहा है|

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) का लाभ कौन ले सकता है? (Eligibility)

केवल किसान ही लाभ ले सकते हैं| पहले, अगर आपके पास 2 हेक्टेयर तक कृषियोग्य (cultivable) ज़मीन है, आप तभी योजना का लाभ ले सकते थे| परन्तु, अब इस शर्त को हटा दिया गया है| अब कोई भी किसान इस योजना का लाभ ले सकता है|

1 हेक्टेयर = 2.47 एकड़

यह लोग या किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, :

  1. अगर (या आपके परिवार में किसी ने) आपने पिछले वर्ष में इनकम टैक्स दिया हो|
  2. अगर आपको (या परिवारजन) 10,000 रुपये से अधिक की पेंशन मिलती है|
  3. आप (या परिवारजन) केंद्रीय सरकार या प्रदेश सरकार की कर्मचारी हैं या पहले कभी कर्मचारी थे| (ध्यान दें Class 4 या ग्रुप D कर्मचारी को इस योजना का लाभ मिलेगा)
  4. आप (या परिवारजन) MP या MLA हैं या रह चुके हैं |
  5. आप ग्राम पंचायत अध्यक्ष या मेयर हैं या रह चुके हैं|
  6. आप डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट है|

देखें तो, सरकार चाहती है की ज़रुरतमंद किसानों को ही यह लाभ मिले|

परिवार आपको, आपकी पत्नी या आपके अवयस्क बच्चों (18 वर्ष से कम आयु) को माना जाएगा|

इस लाभ के लिए आपको कोई निवेश करने की ज़रुरत नहीं है| अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो आपको स्वयं लाभ मिल जाएगा|

मेरे पास कोई कृषि के लिए कोई भूमि नहीं है? क्या कुझे इस योजना का लाभ मिलेगा?

नहीं, अगर आपके पास कृषियोग्य भूमि नहीं है, तब आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा|

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PM-Kisan योजना का लाभ लेने की लिए और क्या चाहिए?

आपको कुछ करने की ज़रूरर नहीं है| प्रदेश सरकारें अपने रिकॉर्ड में पात्र लोगों का नाम निकाल कर केंद्रीय सरकार को दे देंगी| केंद्रीय सरकार राशि ट्रान्सफर करेगी|

लाभ पाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए| साथ ही, आपके बैंक खाते में भी आधार अपडेट होना चाहिए| बिना आधार कार्ड के आप इस योजना का लाभ नहीं ले पायेंगे|

ध्यान दें आपको पैसा नकद में नहीं मिलेगा| पैसा सीधे आपके खाते में आएगा| इसलिए बैंक खाता और आधार कार्ड दोनों अनिवार्य हैं|

आपको कैसे पता लगेगा की आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है या नहीं?

आपकी ग्राम पंचायत में सूची रहेगी| साथ ही, SMS द्वारा भी सूचित किया जाएगा|

अगर आप योजना के तहत लाभ के पात्र हैं और आपका नाम सूची में नहीं है, तब आप District Level Grievance Monitoring Committee में जा कर आवेदन कर सकते हैं|

अधिक जानकारी के लिए आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की वेबसाइट पर जा सकते हैं|

अतिरक्त लिंक

PM-Kisan की सरकार द्वारा विवरण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की अतिरिक्त जानकारी

अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) क्या है?

किसान क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी

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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना क्या है? (सरकार की नयी पेंशन योजना) (PM-SYM in Hindi)

Last updated: फ़रवरी 27, 2019 | by दीपेश 8 Comments

भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों लोगों के लिए एक नयी पेंशन योजना शुरू करी है| आईये जानते हैं इस पेंशन योजना के बारे में|

कौन इस पेंशन योजना में भाग ले सकता हैं? कितनी पेंशन मिलेगी? पेंशन पाने के लिए कितना निवेश करना होगा? पेंशन कब चालू होगी? पेंशन खाता कैसे खोलना होगा? चर्चा करते हैं इन सभी बातों पर|

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन (PM-SYM) योजना क्या है?

यह भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक पेंशन योजना है|

इस योजना के तहत आपको हर महीने कुछ राशि निवेश करनी होगी| 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर आपको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन शुरू हो जायेगी| यह पेंशन आपको जीवन भर मिलेगी| इस पेंशन राशि पर सरकार की गारंटी है|

जितना आप योगदान करते हैं, सरकार भी आपके खाते में उतना ही योगदान करेगी|

आपकी मासिक निवेश राशि आपकी आयु पर निर्भर करती है|

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन (PM-SYM) में निवेश करने के क्या लाभ हैं?

  1. 60 वर्ष की आयु तक आप योगदान करेंगे| सरकार भी आपके खाते में योगदान करेगी|
  2. 60 वर्ष की आयु से आपको 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी| आपको यह पेंशन आजीवन मिलेगी|
  3. आपके बाद आपनी पत्नी को आधी पेंशन (1,500 रुपये) मिलेगी| यह पेंशन उनको आजीवन मिलेगी|
  4. पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार को कोई पेंशन या एक-मुश्त राशि नहीं मिलेगी|

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में कौन निवेश कर सकता है? PradhanMantri Shram Yogi Maandhan Yojana: Eligilbility

  1. खाता खोलते समय आपकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए|
  2. मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए|
  3. आप इनकम टैक्स या कर दाता नहीं होने चाहिए| अगर इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं, तो इस योजना में खाता नहीं खोल सकते|
  4. आपका EPF/GPF/NPS/ESIC खाता नहीं होना चाहिए| यह योजना केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है|
  5. आपके पास आधार नंबर होना चाहिए|
  6. आपका बचत खाता (Savings Bank Account) होना चाहिए|
  7. आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए|

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में कितना निवेश करना होगा?

यह खाता खोलते समय आपकी आयु पर निर्भर करता है|

अगर आप 18 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने 55 रुपये के निवेश करना होगा| आपको यह निवेश आपको 60 वर्ष की आयु तक करना होगा|

अगर आप 29 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने 100 रुपये के निवेश करना होगा|

अगर आप 40 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने 200 रुपये के निवेश करना होगा|

यह निवेश आपको 60 वर्ष की आयु तक करना होगा|

ध्यान दें सरकार भी आपके खाते में इतना ही योगदान करेगी| Government makes a matching contribution.

प्रधानमन्त्री श्रमयोगी मानधन योजना कितना निवेश करना होगा
कितना निवेश करना होगा?

ध्यान दें आपकी निवेश राशि कभी बदलेगी नहीं| अगर आप 18 वर्ष की आयु से खाता शुरू कर रहे हैं, तो 60 वर्ष की आयु तक आपको 55 रुपये प्र्टती माह जमा करने होंगे|

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की पूरी जानकारी के लिए आप इस विडियो को भी देख सकते हैं|

प्रधानमन्त्री श्रमयोगी मानधन योजना की पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना खाता कैसे खोलें?

अभी आप यह खाता किसी भी Common Service Center (CSC) में जा कर खोल सकते हैं|

आपको यह दस्तावेज लेकर जाने होंगे:

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक खाते की पासबुक या चेक
  3. अपने मोबाइल (यह वह नंबर होना चाहिए, जो की आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हैं), इस नंबर पर OTP (One-Time Password) आएगा| वैसे मेरे अनुसार इसके बिना भी आपका काम चल जाना चाहिए|
  4. पहले योगदान के लिए धन राशि

आपकी आयु के अनुसार आपकी निवेश राशि कैलकुलेट हो जायेगी और पहला भुगतान आप नकद में कर सकते हैं| साथ ही आपको एक एक auto-debit फॉर्म पर sign करना होगा| अगले महीने से मासिक किश्त अपने आप आपके खाते से कट जायेगी|

आपको प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना अकाउंट नंबर (PM–SYM account number) ही हाथ के हाथ दिया जाएगा| साथ ही आपको इस योजना का कार्ड भी दिया जाएगा|

कुछ समय बाद PM–SYM की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू की जायेगी जहां जा कर आप स्वयं खाता खोल सकते हैं|

20190220_Pradhan Mantri ShramYogi Maandhan yojana प्रधानमन्त्री श्रमयोगी मानधन योजना खाता कैसे खोलें

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना खाता में योगदान कैसे करना होगा?

खाता खोलते समय आप अपने बैंक खाते की जानकारी देंगे|

उसके बाद हर महीने आपके खाते से पैसे अपने आप कट जायेंगे|

अगर किसी वजह से आपके PM-SYM खाते में योगदान नहीं हो पाता, तब आप अपने खाते में पुराना भुगतान (जो रह गया था) करके उसे चालू कर सकते हैं| ऐसी स्तिथि में आपको कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है|

निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद होती है, तब क्या होगा?

आपके बाद आपकी पत्नी (या पति) को आधी पेंशन (1,500 रुपये) मिलेगी| उनकी मृत्यु के बाद किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा|

अगर पत्नी (या पति) की मृत्यु निवेशक से पहले हो जाती है, तो निवेशक की मृत्यु के बाद पेंशन रोक दी जायेगी| किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा|

ध्यान दें निवेशक की बाद केवल उनकी पत्नी (या पति) को ही पेंशन जारी रह सकती है| बच्चों या किसी और को पेंशन मिलने का कोई प्रावधान नहीं है|

निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले होती है, तब क्या होगा?

यहाँ पर दो विकल्प हैं|

पहला विकल्प: ऐसी स्तिथि में निवेश की पत्नी (या पति) खाते को जारी रख सकती हैं| ध्यान दें भुगतान निवेशक की आयु के अनुसार करना होगा| मान लिए निवेशक की मृत्यु के समय आयु 50 वर्ष है| पत्नी की आयु 45 वर्ष है| खाते को जारी रखने के लिए और पेंशन पाने के लिए पत्नी को 10 वर्ष और भुगतान करना होगा| इसका मतलब 10 वर्ष बाद, जब पत्नी की आयु 55 वर्ष होगी, 3,000 रुपये की पेंशन चालू हो जायेगी|

दूसरा विकल्प: पत्नी (या पति) खाता बंद कर सकती हैं| ऐसी स्तिथि में निवेश राशि और उस मिले रिटर्न को पत्नी को एक-मुश्त दे दिया जाएगा| ध्यान दें ऐसी स्तिथि में सरकार द्वारा किये गए योगदान को आपकी पत्नी को नहीं दिया जाएगा|

एक बात और, अगर किसी वजह से निवशक स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, ऐसी स्तिथि में भी निवेशक की पत्नी (या पत्नी) पर वही विकल्प रहेंगे, जो की निवेशक की मृत्यु होने पर है| वह खाता जारी रख सकती हैं या सारा पैसा निकाल सकती हैं|

क्या 60 वर्ष की आयु से पहले प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना खाता स्वेच्छा से बंद किया जा सकता है?

जी हाँ, 60 वर्ष की आयु से पहले भी खाता बंद किया जा सकता है|

अगर 10 पूरे होने से पहले खाता बंद करते हैं, तब आपको आपके द्वारा निवेश किया गया पैसा बचत खाते के ब्याज (सेविंग्स बैंक अकाउंट की ब्याज दर) के साथ लौटा दिया जाएगा| सरकार के द्वारा आपके खाते में किये गए योगदान को नहीं लौटाया जाएगा|

अगर 10 पूरे होने से बाद (और 60 वर्ष की आयु से पहले) खाता बंद करते हैं, तो आपके निवेश को उस पर अर्जित रिटर्न के साथ लौटा दिया जाएगा| सरकार के द्वारा आपके खाते में किये गए योगदान को नहीं लौटाया जाएगा|

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और अटल पेंशन योजना में क्या अंतर है?

पहली बार सुनने में दोनों की योजनायें एक जैसी ही लगती हैं| दोनों में ही आप 60 वर्ष की आयु से पहले योगदान करते हैं और 60 वर्ष के बाद आजीवन पेंशन मिलती है| परन्तु बहुत सारे अंतर हैं|

#1 अटल पेंशन योजना में कोई भी निवेश कर सकता है| बस अटल पेंशन खाता खोलते समय आपकी आयु 18 से 40 वर्ष की बीच होनी चाहिए| इसके अलावा कोई शर्त नहीं है| प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में प्रवेश आयु के अलावा और भी बहुत सारी शर्तें हैं| केवल असंगठित क्षेत्र (unorganized sector) में काम करने वाले लोग ही खाता खोल सकते हैं| मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए|

#2  अटल पेंशन योजना में आप 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की पेंशन का चुनाव कर सकते हैं| प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) में अभी केवल 3,000 रुपये की पेंशन का ही प्रावधान है|

#3 अटल पेंशन योजना में अब सरकार योगदान नहीं करती| प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अर्कार भी बराबर योगदान करती हैं| इसी वजह से PM-SYM में कम योगदान करना पड़ता है| अटल पेंशन योजना में 3,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए 18 वर्षीय निवेशक को हर महीने 126 रुपये का निवेश करना होगा| 29 वर्षीय व्यक्ति को 318 रुपये का निवेश करना होगा| प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में आपका निवेश 55 और 100 रुपये होगा|

#4 सबसे बड़ा अंतर पेंशन के तरीके में है| अटल पेंशन योजना में पहले आपको पेंशन मिलती है| आपके बाद आपकी पत्नी को पेंशन जारी रहती है| आपकी पत्नी के बाद नॉमिनी को जमा राशि दे दी जाती है| प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) में कुछ अलग होता है| पहले आपको पेंशन मिलती है| आपके बाद आपकी पत्नी को केवल आधी पेंशन (1,500 रुपये) मिलती है| पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार को कुछ भी नहीं मिलता|

#5 क्या आप अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) खोल सकते हैं? : मेरे अनुसार अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो आपको दोनों खातों को खोलने से रोकता हो| अगर दोनों खातों की पात्रता शर्तों (eligibility conditions) को पूरा करते हैं, तो आप दोनों खाते खोल सकते हैं|

दोनों योजनायों के बीच के अंतर को आप नीचे टेबल में भी देख सकते हैं|

प्रधानमन्त्री श्रमयोगी मानधन योजना और अटल पेंशन योजना में अंतर

अतिरिक्त जानकारी

भारत सरकार का प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) के बारे में नोटिफिकेशन

Filed Under: Aadhaar, NPS Tagged With: PradhaanMantri ShramYogi Maandhan Yojana, प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना

एनपीएस में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट्स (NPS Tax Benefits)

Last updated: जुलाई 13, 2019 | by दीपेश 111 Comments

पिछले कुछ सालों में NPS में काफी लोगों की रूचि बढ़ी है| इसका प्रमुख कारण एनपीएस को मिले अतिरिक्त टैक्स लाभ हैं|

आईये देखते हैं क्या हैं NPS (National Pension Scheme) में निवेश करने के टैक्स बेनिफिट्स|

NPS में निवेश (Invest) करने के टैक्स बेनिफिट्स (एनपीएस कर लाभ)

#1. Section 80CCD(1)

1.5 लाख रुपये तक| इस बात का ध्यान रखे की Section 80CCD(1) की छूट सेक्शन 80C के अंतर्गत आती हैं| अगर आप नौकरी करते हैं, तो या छूट आपके वेतन (basic + DA) के 10% तक ही ली जा सकती है|

अगर आप सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) हैं , तो टैक्स राहत आपकी कुल आय के 20%  तक हो सकती है|

#2. Section 80CCD(1B)

यह छूट 1.5 लाख की राहत से अलग हैं| यह टैक्स बचत केवल NPS में निवेश के लिए ही है|

Section 80CCD(1) और Section 80CCD(1B) की टैक्स छूट आपके NPS में निवेश करने पर है|

#3. Section 80CCD(2)

अगर आपके एम्प्लायर (employer) भी आपके NPS अकाउंट में योगदान करते हैं, तो आप इस धारा के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं | याद रखिये यह टैक्स छूट उस राशि के लिए मिलेगी जो आपके एम्प्लायर ने आपके NPS अकाउंट में निवेश की है|

यह छूट आपके वेतन के 10 प्रतिशत तक ही सीमित है| केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14% हैं (FY2020 से)|

सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) इस धरा के तहत लाभ नहीं ले सकते क्योंकि कोई एम्पलोयेर नहीं है|

Section 80CCD(2) की टैक्स छूट आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश करने पर है|

पढ़ें: कैसे करें एनपीएस में ऑनलाइन निवेश? How to invest online in NPS?

आप एनपीएस के टैक्स बेनिफिट के बारे में जानकारी इस Youtube विडियो पर भी पा सकते हैं|

NPS (एनपीएस) में निवेश करते समय ध्यान रखें

#1. अगर आप NPS के Tier-II में निवेश करते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलेगी|

ऊपर दिए गए टैक्स बेनिफिट केवल NPS Tier-I में निवेश करने के लिए है|

अब इस नियम में कुछ बदलाव लाया गया है| अगर आप NPS Tier II में निवेश करते हैं और उसमें 3 वर्ष का lock-in है, तब आप टियर 2 में निवेश करने पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|NPS टियर 2 खाते में निवेश पर यह टैक्स बेनिफिट केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employee) को मिलेगा| अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं है, तब आपको एनपीएस टियर 2 खाते में निवेश करने पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा|

ध्यान दें NPS Tier II में टैक्स बेनिफिट FY2020 (1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद निवेश करने पर) से मिलेगा| और यह लाभ केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा|

पढ़ें: एनपीएस के बारे में कुछ ग़लतफ़हमियाँ

#2. Section 80CCD(1) के तहत जो टैक्स राहत है, वह सेक्शन 80C के अन्दर ही आती है| परन्तु सेक्शन 80CCD(1B) के तहत जो टैक्स छूट है, वह सेक्शन 80C की 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त है|

आईये कुछ उदहारण की सहायता से टैक्स छूट को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं|

इन सभी उधारणों में मैंने माना है की आपका (या आपके एम्प्लायर का) NPS में निवेश सीमा के अन्दर है|ध्यान रखें की सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80CCD(2) में टैक्स छूट की कुछ सीमाएं हैं जो की आपकी आय से सम्बंधित हैं|

NPS टैक्स बेनिफिट्स: 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2: उदहारण 1

आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं|

1.5 लाख PPF में निवेश के लिए सेक्शन 80C के तहत और 50,000 रुपये NPS के लिए 80CCD(1B) के तहत| आपको कुल मिलकर 2 लाख तक की छूट मिलेगी

कुल टैक्स लाभ : 2 लाख रुपये

एनपीएस टैक्स बेनिफिट: 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2: उदहारण 2

आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं| आपका employer 75,000 रुपये का निवेश करता है आपके NPS अकाउंट में|

सेक्शन 80C: 1.5 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(2): 75 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)

कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 75 हज़ार रुपये

एनपीएस कर लाभ (उदाहरण 3):

PPF: 1.25 लाख

NPS: 90,000

NPS (आपके employer द्वारा): 45,000

Section 80C: 1.25 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)

Section 80CCD(1): 25 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

Section 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

Section 80CCD(2): 45 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)

कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 45 हज़ार रुपये

ध्यान रखे सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD(1) में कुल मिल कर टैक्स रहत 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती|

NPS टैक्स बेनिफिट (उदाहरण 4):

NPS: 2.5 लाख

NPS (आपके employer द्वारा): 55,000

सेक्शन 80CCD(1): 1.5 लाख रुपये (NPS में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(2): 55 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)

कुल टैक्स लाभ: 2 लाख 55 हज़ार रुपये

NPS टैक्स बेनेफिट्स 80ccd 1b 80सीसीडी 1b स्पष्टीकरण उदाहरण

पढ़ें: एनपीएस से पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना पड़ता है?

Filed Under: NPS Tagged With: 80 सीसीडी 1b उदाहरण, 80ccd 1b उदाहरण, NPS, NPS Tax benefits, NPS टैक्स बेनिफिट्स, एनपीएस 80ccd 1b स्पष्टीकरण, एनपीएस टैक्स बेनेफिट्स, एनपीएस टैक्स लाभ

NPS vs. PPF: कौन है बेहतर और किस में करें निवेश?

Last updated: जनवरी 17, 2019 | by दीपेश 10 Comments

अगर आपको NPS (National Pension Scheme या राष्ट्रीय पेंशन योजना) और PPF (Public Provident Fund या पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड)  में से एक का चुनाव करके उसमें निवेश करना हो,  तो आप क्या करेंगे?

आप NPS में निवेश करेंगे या PPF में?

यह करने के लिए NPS और PPF के बारें में बारीकी से जानना ज़रूरी है |

आइये देखते हैं NPS और PPF में से किसमें निवेश करना आपके लिए लाभकारी होगा |

PPF vs. NPS (पीपीएफ vs. एनपीएस)

NPS vs PPF PPF vs NPS hindi एनपीएस पीपीएफ निवेश

जानिये क्या हैं NPS में निवेश करने के टैक्स बेनेफिट्स

आपको क्या करना चाहिए? NPS या PPF?

मुझे PPF बेहतर लगता है|

इस बात की कई वजह हैं|

PPF एक debt प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है | रिटर्न्स पर कोई टैक्स भी नहीं देना होता |

हालांकि अगर आप लम्बे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आपको equity प्रोडक्ट्स में भी निवेश करना चाहिए |

परन्तु इसका मतलब ये नहीं की आप NPS में निवेश करें | इक्विटी (equity) में निवेश करने के और भी तरीके हैं | जैसे की आप म्यूच्यूअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं |

NPS में कई बंधन हैं | आप रिटायरमेंट से पहले पैसा नहीं निकाल सकते | अगर निकालते हैं, तो 80% राशि से Annuity प्लान खरीदना होगा | रिटायरमेंट के बाद कुछ टैक्स भी देना पड़ सकता है |

परन्तु NPS जो टैक्स बेनिफिट देता है, उसको भी नज़रन्दाज़ न करें |

मैं यह भी कहना चाहूँगा की आपको केवल टैक्स बचाने के लिए लिए निवेश नहीं करना चाहिए|

मेरे विचार से NPS में 50 हज़ार से ज्यादा निवेश न करें क्योंकि NPS का जो exclusive टैक्स बेनिफिट है वह केवल 50,000 रुपये तक ही है | इसमें भी यह उन लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी होगा जो की 30% टैक्स ब्रेकिट में आते हैं|

NPS में केवल अपने रिटायरमेंट के लिए ही निवेश करें | किसी और गोल के लिए निवेश न करें क्योंकि आप अपना इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट से पहले निकाल नहीं सकते|

हालांकि PPF में से आप रिटायरमेंट से पहले भी अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं, बेहतर होगा की आप PPF को अपने रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखें|

PPF में आप एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते| और NPS में ५० हज़ार से ज्यादा करना नहीं चाहिए| इसका मतलब यह हुआ की आप NPS और PPF में 2 लाख से ज्यादा का निवेश नहीं कर सकते (आपको नहीं करना चाहिए)|

तो अगर आपको 2 लाख से ज्यादा निवेश करना है, तो आपको NPS और PPF के परे देखना होगा| आपको इनमें से किसी एक का ही चुनाव नहीं करना | आप दोनों में निवेश कर सकते हैं|

मेरा मतलब यह नहीं है की आप अगर 2 लाख तक निवेश कर सकते हों, तो केवल NPS और PPF में ही निवेश करें| अपने पोर्टफोलियो को diversify करें | अपने पोर्टफोलियो में विविधता लायें|

अपने इन्वेस्टमेंट्स को NPS और PPF तक सीमित न करें | इनके परे भी देखें |

खासकर अगर आपका रिटायरमेंट में अगर अभी काफी समय है तो, equity म्यूच्यूअल फंड्स में निवेश करना पर ज़रूर विचार करें|

Filed Under: NPS, PPF, Tax Planning Tagged With: National Pension Scheme, NPS, PPF, Public Provident Fund

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