भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों लोगों के लिए एक नयी पेंशन योजना शुरू करी है| आईये जानते हैं इस पेंशन योजना के बारे में|
कौन इस पेंशन योजना में भाग ले सकता हैं? कितनी पेंशन मिलेगी? पेंशन पाने के लिए कितना निवेश करना होगा? पेंशन कब चालू होगी? पेंशन खाता कैसे खोलना होगा? चर्चा करते हैं इन सभी बातों पर|
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन (PM-SYM) योजना क्या है?
यह भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक पेंशन योजना है|
इस योजना के तहत आपको हर महीने कुछ राशि निवेश करनी होगी| 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर आपको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन शुरू हो जायेगी| यह पेंशन आपको जीवन भर मिलेगी| इस पेंशन राशि पर सरकार की गारंटी है|
जितना आप योगदान करते हैं, सरकार भी आपके खाते में उतना ही योगदान करेगी|
आपकी मासिक निवेश राशि आपकी आयु पर निर्भर करती है|
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन (PM-SYM) में निवेश करने के क्या लाभ हैं?
- 60 वर्ष की आयु तक आप योगदान करेंगे| सरकार भी आपके खाते में योगदान करेगी|
- 60 वर्ष की आयु से आपको 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी| आपको यह पेंशन आजीवन मिलेगी|
- आपके बाद आपनी पत्नी को आधी पेंशन (1,500 रुपये) मिलेगी| यह पेंशन उनको आजीवन मिलेगी|
- पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार को कोई पेंशन या एक-मुश्त राशि नहीं मिलेगी|
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में कौन निवेश कर सकता है? PradhanMantri Shram Yogi Maandhan Yojana: Eligilbility
- खाता खोलते समय आपकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए|
- मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए|
- आप इनकम टैक्स या कर दाता नहीं होने चाहिए| अगर इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं, तो इस योजना में खाता नहीं खोल सकते|
- आपका EPF/GPF/NPS/ESIC खाता नहीं होना चाहिए| यह योजना केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है|
- आपके पास आधार नंबर होना चाहिए|
- आपका बचत खाता (Savings Bank Account) होना चाहिए|
- आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए|
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में कितना निवेश करना होगा?
यह खाता खोलते समय आपकी आयु पर निर्भर करता है|
अगर आप 18 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने 55 रुपये के निवेश करना होगा| आपको यह निवेश आपको 60 वर्ष की आयु तक करना होगा|
अगर आप 29 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने 100 रुपये के निवेश करना होगा|
अगर आप 40 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने 200 रुपये के निवेश करना होगा|
यह निवेश आपको 60 वर्ष की आयु तक करना होगा|
ध्यान दें सरकार भी आपके खाते में इतना ही योगदान करेगी| Government makes a matching contribution.

ध्यान दें आपकी निवेश राशि कभी बदलेगी नहीं| अगर आप 18 वर्ष की आयु से खाता शुरू कर रहे हैं, तो 60 वर्ष की आयु तक आपको 55 रुपये प्र्टती माह जमा करने होंगे|
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की पूरी जानकारी के लिए आप इस विडियो को भी देख सकते हैं|
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना खाता कैसे खोलें?
अभी आप यह खाता किसी भी Common Service Center (CSC) में जा कर खोल सकते हैं|
आपको यह दस्तावेज लेकर जाने होंगे:
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक या चेक
- अपने मोबाइल (यह वह नंबर होना चाहिए, जो की आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हैं), इस नंबर पर OTP (One-Time Password) आएगा| वैसे मेरे अनुसार इसके बिना भी आपका काम चल जाना चाहिए|
- पहले योगदान के लिए धन राशि
आपकी आयु के अनुसार आपकी निवेश राशि कैलकुलेट हो जायेगी और पहला भुगतान आप नकद में कर सकते हैं| साथ ही आपको एक एक auto-debit फॉर्म पर sign करना होगा| अगले महीने से मासिक किश्त अपने आप आपके खाते से कट जायेगी|
आपको प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना अकाउंट नंबर (PM–SYM account number) ही हाथ के हाथ दिया जाएगा| साथ ही आपको इस योजना का कार्ड भी दिया जाएगा|
कुछ समय बाद PM–SYM की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू की जायेगी जहां जा कर आप स्वयं खाता खोल सकते हैं|

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना खाता में योगदान कैसे करना होगा?
खाता खोलते समय आप अपने बैंक खाते की जानकारी देंगे|
उसके बाद हर महीने आपके खाते से पैसे अपने आप कट जायेंगे|
अगर किसी वजह से आपके PM-SYM खाते में योगदान नहीं हो पाता, तब आप अपने खाते में पुराना भुगतान (जो रह गया था) करके उसे चालू कर सकते हैं| ऐसी स्तिथि में आपको कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है|
निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद होती है, तब क्या होगा?
आपके बाद आपकी पत्नी (या पति) को आधी पेंशन (1,500 रुपये) मिलेगी| उनकी मृत्यु के बाद किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा|
अगर पत्नी (या पति) की मृत्यु निवेशक से पहले हो जाती है, तो निवेशक की मृत्यु के बाद पेंशन रोक दी जायेगी| किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा|
ध्यान दें निवेशक की बाद केवल उनकी पत्नी (या पति) को ही पेंशन जारी रह सकती है| बच्चों या किसी और को पेंशन मिलने का कोई प्रावधान नहीं है|
निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले होती है, तब क्या होगा?
यहाँ पर दो विकल्प हैं|
पहला विकल्प: ऐसी स्तिथि में निवेश की पत्नी (या पति) खाते को जारी रख सकती हैं| ध्यान दें भुगतान निवेशक की आयु के अनुसार करना होगा| मान लिए निवेशक की मृत्यु के समय आयु 50 वर्ष है| पत्नी की आयु 45 वर्ष है| खाते को जारी रखने के लिए और पेंशन पाने के लिए पत्नी को 10 वर्ष और भुगतान करना होगा| इसका मतलब 10 वर्ष बाद, जब पत्नी की आयु 55 वर्ष होगी, 3,000 रुपये की पेंशन चालू हो जायेगी|
दूसरा विकल्प: पत्नी (या पति) खाता बंद कर सकती हैं| ऐसी स्तिथि में निवेश राशि और उस मिले रिटर्न को पत्नी को एक-मुश्त दे दिया जाएगा| ध्यान दें ऐसी स्तिथि में सरकार द्वारा किये गए योगदान को आपकी पत्नी को नहीं दिया जाएगा|
एक बात और, अगर किसी वजह से निवशक स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, ऐसी स्तिथि में भी निवेशक की पत्नी (या पत्नी) पर वही विकल्प रहेंगे, जो की निवेशक की मृत्यु होने पर है| वह खाता जारी रख सकती हैं या सारा पैसा निकाल सकती हैं|
क्या 60 वर्ष की आयु से पहले प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना खाता स्वेच्छा से बंद किया जा सकता है?
जी हाँ, 60 वर्ष की आयु से पहले भी खाता बंद किया जा सकता है|
अगर 10 पूरे होने से पहले खाता बंद करते हैं, तब आपको आपके द्वारा निवेश किया गया पैसा बचत खाते के ब्याज (सेविंग्स बैंक अकाउंट की ब्याज दर) के साथ लौटा दिया जाएगा| सरकार के द्वारा आपके खाते में किये गए योगदान को नहीं लौटाया जाएगा|
अगर 10 पूरे होने से बाद (और 60 वर्ष की आयु से पहले) खाता बंद करते हैं, तो आपके निवेश को उस पर अर्जित रिटर्न के साथ लौटा दिया जाएगा| सरकार के द्वारा आपके खाते में किये गए योगदान को नहीं लौटाया जाएगा|
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और अटल पेंशन योजना में क्या अंतर है?
पहली बार सुनने में दोनों की योजनायें एक जैसी ही लगती हैं| दोनों में ही आप 60 वर्ष की आयु से पहले योगदान करते हैं और 60 वर्ष के बाद आजीवन पेंशन मिलती है| परन्तु बहुत सारे अंतर हैं|
#1 अटल पेंशन योजना में कोई भी निवेश कर सकता है| बस अटल पेंशन खाता खोलते समय आपकी आयु 18 से 40 वर्ष की बीच होनी चाहिए| इसके अलावा कोई शर्त नहीं है| प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में प्रवेश आयु के अलावा और भी बहुत सारी शर्तें हैं| केवल असंगठित क्षेत्र (unorganized sector) में काम करने वाले लोग ही खाता खोल सकते हैं| मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए|
#2 अटल पेंशन योजना में आप 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की पेंशन का चुनाव कर सकते हैं| प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) में अभी केवल 3,000 रुपये की पेंशन का ही प्रावधान है|
#3 अटल पेंशन योजना में अब सरकार योगदान नहीं करती| प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अर्कार भी बराबर योगदान करती हैं| इसी वजह से PM-SYM में कम योगदान करना पड़ता है| अटल पेंशन योजना में 3,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए 18 वर्षीय निवेशक को हर महीने 126 रुपये का निवेश करना होगा| 29 वर्षीय व्यक्ति को 318 रुपये का निवेश करना होगा| प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में आपका निवेश 55 और 100 रुपये होगा|
#4 सबसे बड़ा अंतर पेंशन के तरीके में है| अटल पेंशन योजना में पहले आपको पेंशन मिलती है| आपके बाद आपकी पत्नी को पेंशन जारी रहती है| आपकी पत्नी के बाद नॉमिनी को जमा राशि दे दी जाती है| प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) में कुछ अलग होता है| पहले आपको पेंशन मिलती है| आपके बाद आपकी पत्नी को केवल आधी पेंशन (1,500 रुपये) मिलती है| पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार को कुछ भी नहीं मिलता|
#5 क्या आप अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) खोल सकते हैं? : मेरे अनुसार अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो आपको दोनों खातों को खोलने से रोकता हो| अगर दोनों खातों की पात्रता शर्तों (eligibility conditions) को पूरा करते हैं, तो आप दोनों खाते खोल सकते हैं|
दोनों योजनायों के बीच के अंतर को आप नीचे टेबल में भी देख सकते हैं|

अतिरिक्त जानकारी
भारत सरकार का प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) के बारे में नोटिफिकेशन
Shivaji Chavan says
Maine apse morning me pucha tha ki maine 2016 me atal pension yojna me account open kiya hai but nominee me sirf wife ka name mention hai to mai abhi mere son ka nam kabhi add kar sakta hu & abhi agar mera epf account open hata hai to kya muje is yojna ka labh milega ya nahi pls batao
दीपेश says
आप नॉमिनी बदल सकते हैं| बैंक में जा कर आवेदन करें|
EPF होते हुए भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा|
Yugal kishor says
60 साल से पहले पति और पत्नी का मृत्यु होने पर नामिनी को जमा पैसा मिलता है कि नही।
दीपेश says
अभी के नियम को पढ़ कर ऐसा प्रतीत होता है की 60 वर्ष की आयु से पहले पति और पत्नी की मृत्यु होने पर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा|
Asutosh says
Wife ka Atal pension account h. Agar apna “srmdhan yogi mandhan “account open kru ,nomini wife ho to Kya mere bad atal pansion and srm yogi dono mere wife ko milege ya nhi.
दीपेश says
आशुतोष जी,
कहीं भी यह नहीं लिखा है की आप अटल पेंशन योजना और प्रधाममंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में शामिल नहीं हो सकते|
इसलिए आप दोनों योजनायों का लाभ ले सकते हैं|
परन्तु PM-SYM की पात्रता को अवश्य देखें|
आपका केस वैसे भी अलग है|
पत्नी का APY अकाउंट है| आप pm-sym खोलना चाहते हैं, जहां पत्नी नॉमिनी हैं| ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आप PM-SYM की पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों|
Yugal kishor says
PM-Sym ke liye kya kya lagega.
दीपेश says
प्रक्रिया पोस्ट मिएँ दी गयी है| आपको आधार बैंक खाते का चेक या पासबुक, मोबाइल नंबर और पहले योगदान की राशि चाहिए होगी|