इस पोस्ट में, हम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम या SCSS) की समीक्षा करेंगे|
जब हम नौकरी कर रहे होते हैं, हमें महीने के अंत में वेतन मिलता है और इसे हम अपने खर्चो को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते है।
एक बार जब हम रिटायर होते हैं, तो यह प्रकिया बंद हो जाती है ।प्रत्येक महीने के अंत में कोई वेतन नहीं मिलता है। हालांकि वेतन बंद हो गया है, खर्च बंद नहीं होते है। इसलिए, आप सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको नियमित आय की आवश्यकता होती है।
अच्छी बात है अगर आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है| परन्तु अगर नहीं मिलती है या फिर पेंशन पर्याप्त नहीं है, तो अतिरिक्त नियमित आय की आवश्यकता हो सकती है|
अब रिटायरमेंट के दौरान नियमित आय अर्जित करने का काफी सारे तरीके हैं|
इस पोस्ट में, हम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम या SCSS) की समीक्षा करेंगे| यह एक ऐसा बचत उत्पाद है जिसे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है। हम पात्रता मानदंड, परिपक्वता, जमा की सीमा, ब्याज दरों और कर उपचार पर चर्चा करेंगे। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि बाज़ार में उपलब्ध अन्य आय उत्पादों के ख़िलाफ़।
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वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme) (SCSS in Hindi)
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम: पात्रता (Eligibility)
केवल 60 या अधिक आयु वाले व्यक्ति ही इस खाते को खोल सकते है।
सेवानिवृत्त होने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (voluntary retirement) के लिए चुनने वाले कुछ शर्तों के अधीन 60 वर्ष से कम आयु में भी खाता खोल सकते हैं।
ऐसे लोग 55 वर्ष की आयु के बाद इस योजना के तहत निवेश कर सकते हैं| परन्तु ऐसी स्तिथि आपको रिटायर होने के एक महीने के अन्दर ही ऐसा अकाउंट खोलना होगा|
सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों (नागरिक रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर) उम्र सीमा के बावजूद इस योजना में निवेश कर सकते हैं।
अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) SCSS नहीं खोल सकते।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के तहत खाता कहाँ खोले?
आप किसी भी पोस्ट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों में इस खाते को खोल सकते हैं।
परिपक्वता: (सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम खाता कब मेच्योर होता है?)
परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। 5 साल के अंत में खाते को और तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है| ध्यान दें की आप अपने अकाउंट की अवधि को केवल एक बार ही बढ़ा सकते हैं|
तो अधिकतम 8 साल तक आप अपने खाते को चला सकते हैं|
NRI अपने SCSS खाते की अवधि को नहीं बढ़ा सकते।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) की ब्याज दर क्या है?
अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले दिन पर ब्याज का भुगतान त्रैमासिक रूप से किया जाता है। Quarterly Interest Payment
ब्याज दर निश्चित नहीं है और वित्त मंत्रालय द्वारा हर तिमाही (every quarter) को अधिसूचित किया जाता है। ब्याज की वर्तमान दर 8.3% p.a. है (नवम्बर 8, 2017 को)| ध्यान दें यह ब्याज दर हर तीन महीने पर बदल सकती है|
सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम की नवीनतम ब्याज दर (latest interest rate) जानने के लिए आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं|
खाता (deposit) खोलते समय जो ब्याज की दर है, वही ब्याज दर आपको पूरे पांच साल मिलेगी| खाता खोलने के बाद अगर SCSS की ब्याज दर बदली जाती है, तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा| अगर आप कोई नया खाता खोलते हैं, तो आप पर फर्क पड़ेगा|
उदाहरण के लिए, यदि आप एससीएसएस के तहत एक deposit खोलते हैं और मौजूदा ब्याज दर 8.3% p.a. है, तो आपको पूरे पांच साल 8.3% p.a. ही मिलेगा। इस निवेश की अवधि में भले ही सरकार भविष्य में SCSS पर ब्याज दर बदल दे, तो आप फिर भी पूरे अवधि के दौरान 8.3% अर्जित करेंगे।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम) में अधिकतम निवेश (Maximum Investment Limit)
आप इस योजना के तहत deposit खोलते हैं, बैंक फिक्स्ड डिपाजिट की तरह|
इसका मतलब यह कोई सेविंग्स बैंक खाता नहीं है, जिसमें आप जब चाहें पैसे जमा कर सकते हैं|
अब आप खाते (deposit) कितने भी खोल सकते हैं|
जैसे की पहले 2 लाख का एक SCSS deposit खोल लिया| उसके बाद एक लाख का एक और खोल लिया|
आप कितने भी खाते खोले जा सकते है लेकिन सभी खातों में कुल मिलाकर 15 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कर सकते।
आप individual और joint दोनों तरह के खाते खोल सकते हैं|
Joint (संयुक्त) अकाउंट केवल अपने पति या पत्नी के साथ ही खोल सकते हैं|
Joint अकाउंट में प्रथम आवेदक (first holder) की आयु को पात्रता (eligibility) के लिए माना जाता है| एक संयुक्त खाते के मामले में, दूसरे आवेदक की उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है
एक बात और, निवेश सीमा के आंकलन के लिए एक संयुक्त खाते की पूरी राशि को पहले धारक का माना जाता है।
यदि आप वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम राशि का योगदान करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से कोई भी कर सकते हैं:
आप और आपके पति/पत्नी प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपये के साथ व्यक्तिगत खाते खोल सकते हैं।
आप दो संयुक्त खाते खोल सकते हैं। आप एक खाते में पहले धारक हो सकते हैं, जबकि पति/पत्नी दूसरे खाते में पहली धारक हो सकते है। प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपये जमा करें।
इस तरह, आप परिवार के लिए एससीएसएस में 30 लाख रुपये जमा / निवेश कर सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट
इस योजना में निवेश करने पर धारा 80 सी (Section 80C) के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है|
अर्जित ब्याज कर योग्य है। Interest is taxable.
यदि वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज 10,000 रुपए से अधिक है तो Tax deduction at source or TDS काटा जाएगा। टीडीएस की दर 10% है| अगर आपने PAN जमा नहीं किया है, तो 20% TDS काटा जाएगा|
ध्यान दें:
यदि कोई टीडीएस कटौती नहीं हुई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ब्याज पर कोई टैक्स देने की ज़रुरत नहीं है। आपको अपनी आयकर रिटर्न में पूरी ब्याज आय शामिल करनी होगी और यदि आवश्यक हो, तो आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता है।
साथ ही , अगर टीडीएस काट लिया गया है, परन्तु आप उच्च टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आपको अतिरिक्त कर का भुगतान करना पड़ सकता है|
उदाहरण के लिए, यदि आप 20,000 रुपये का ब्याज कमाते हैं, तो 2,000 रुपये का टीडीएस काट लिया जाएगा। हालांकि, यदि आप 30% ब्रैकेट में आते हैं, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 6,000 रुपये होगी। अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आपको शेष 4,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
फॉर्म 15 जी / फॉर्म 15 एच (Form 15G/15H) जमा करके आप TDS से बच सकते हैं लेकिन
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से बचने के लिए, आप डाकघर / बैंक के साथ फॉर्म 15 G/ 15 H जमा कर सकते हैं।
60 साल से कम आयु के निवेशक फॉर्म 15 जी (Form 15G) जमा कर सकते हैं|
60 साल से अधिक आयु के निवेश फॉर्म 15 एच (Form 15H) जमा कर सकते हैं|।
परन्तु कर कोई यह फॉर्म जमा नहीं कर सकता| कुछ नियम है|
आप फॉर्म 15G तभी जमा कर सकते हैं यदि आपका वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय कर (estimated tax liability) शून्य है और आपकी कुल ब्याज आय न्यूनतम कर छूट सीमा (2.5 लाख रुपये) से कम है। कृपया ध्यान दें दोनों शर्तों पूरी होनी चाहिए|
आप फॉर्म 15H जमा करने की लिए आपका वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आयकर शून्य होना चाहिए| और हाँ, आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए|
बस एक बात, फॉर्म 15G/15H जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें की आप इसके पात्र (eligible) हैं| बिना पात्रता के जमा करने पर आयकर कानून की धारा 277 के तहत जुर्माना या कारावास को दावत दे सकती है।
पढ़ें: फिक्स्ड डिपाजिट पर TDS कैसे बचाएँ?
कर लाभ को अधिकतम कैसे करें?
चूंकि आपको एससीएसएस में निवेश करने के लिए टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए आप अधिकतम आय कर लाभ पाने के लिए एससीएसएस में अपने निवेश को कुछ वर्षों के ऊपर बांट सकते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि आप SCSS में 7.5 लाख रुपये का निवेश करना चाहते हैं तो अधिकतम कर लाभ पाने के लिए आप हर साल 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं।
ध्यान दे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ की आपको ऐसा करना चाहिए|
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) से समयपूर्व निकासी / क्लोजर (Premature closure)
SCSS खाते को समयपूर्व बंद (पांच साल से पहले) पर पेनल्टी देनी होती है|
एक वर्ष पूरा होने से पहले आप SCSS deposit बंद नहीं कर सकते|
1 वर्ष के बाद बंद करने पर जमा राशि के 1.5% के जुर्माना देना होगा।
2 वर्षों के बाद, दंड की रकम जमा राशि का 1% हो जाती है।
आंशिक निकासी (partial withdrawal) की अनुमति नहीं है, इसलिए आपको पूरा खाता ही बंद करना होगा (अगर आपको समय से पहले पैसे निकालने हैं)|
जैसे की मैंने ऊपर चर्चा करी है, की आप कई SCSS अकाउंट खोल सकते हैं| एक अकाउंट को समयपूर्व बंद करने से दूसरे अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता|
कृपया ध्यान दें कि एससीएसएस खाते के समय से पहले बंद होने के मामले में धारा 80 C का तहत लिए गए टैक्स बेनिफिट को उलट दिया जाएगा।
विस्तार (Extension) के मामले में, निवेशक बिना किसी दंड के एक वर्ष के बाद किसी भी समय खाते को बंद कर सकता है।
एससीएसएस नियमों के उल्लंघन में खाते का संचालन
यदि यह पाया गया कि खाता एससीएसएस खाते के नियमों के उल्लंघन में खोला गया है (जैसे खाते में 15 लाख रुपये से अधिक निवेश), तो खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा।
जो पहले ब्याज का भुगतान किया गया है, उसे जमा राशि में से काट लिया जाएगा| बची हुई राशि निवेशक वापस कर दी जाएगी।
मेरे अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छा उत्पाद है। आपको ब्याज भी अच्छा मिलता है और धारा 80 सी के तहत टैक्स बेनिफिट भी प्रदान करता है। आप धारा 80 सी के तहत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अपने निवेश को अलग-अलग वर्षों में डाल सकते हैं।
पर हाँ, आपको ब्याज पर टैक्स देना होगा|
हालांकि, आप केवल SCSS खाते में अधिकतम 15 लाख रुपये जमा कर सकते हैं (30 लाख रुपये अगर आपके पति/पत्नी भी अधिकतम राशि का योगदान करते है)| इसका मतलब इस स्कीम से मिलने वाली आय की सीमा है|
इसलिए, आपको रिटायरमेंट के दौरान नियमित आय बनाने के लिए, एससीएसएस के साथ अन्य आय उत्पादों का उपयोग करना पड़ सकता है।
Source:www.PersonalFinancePlan.in
Minu says
Main student hoon Mere Papa ka ritayerment hua Mere Papa ke Naam par 10lakh rupees fd karna chahti hoon to kya Karen ki koi tax na kata Jaye aur monthly interest mile
दीपेश says
आप 10 लाख रुपये की FD कर सकती हैं|
PMVVY योजना में निवेश कर सकती हैं|