• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

HindiFinance.com

आपका पर्सनल फाइनेंस ब्लॉग आसान हिंदी में




  • Life Insurance
  • Mutual Funds
  • Financial Planning
  • NPS
  • PPF
  • Tax Planning
  • Aadhaar
  • LIC
  • Loans

NPS

Follow @hindifinance

टियर 1 और टियर 2 एनपीएस अकाउंट क्या हैं? इन दोनों में अंतर क्या है?

Last updated: जुलाई 13, 2019 | by दीपेश 37 Comments

मैंने अपने पहले के कई पोस्ट में टियर 1 और टियर 2 एनपीएस खातों के बीच अंतर के बारे में चर्चा करी है|

एक व्यापक स्तर पर, आप एनपीएस टियर 2 खाते को एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के रूप में सोच सकते हैं। एनपीएस टियर 2 खाते से निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है । हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टियर 2 एनपीएस अकाउंट में निवेश पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है।

इसलिए, जब भी आप एनपीएस में निवेश पर कर टैक्स बेनिफिट के बारे में सुनते हैं, तो वे एनपीएस टियर 1 खाते के बारे में बात कर रहे हैं।

आईये जानते हैं एनपीएस टियर 1 और टियर 2 के बारे में अंतर

एनपीएस टियर 1 और टियर 2 खातों के बीच अंतर (Difference between NPS Tier 1 and NPS Tier 2 Accounts)

एनपीएस टियर 1 vs. एनपीएस टियर 2 खाता: अकाउंट ओपनिंग

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Account Opening

आप केवल एनपीएस टियर 2 खाता नहीं खोल सकते है। इसे एनपीएस टियर 1 अकाउंट के साथ ही खोला जा सकता है। जब आप एनपीएस टियर 1 खाते को बंद करते हैं, तो टियर 2 खाते को भी बंद करना होगा।

कृपया समझें कि दोनों खाते एक ही PRAN से जुड़े हुए हैं। आपके पास केवल एक PRAN हो सकता है और  दोनों टियर 1 और टियर 2 एनपीएस खाते एक ही PRAN से जुड़े होने चाहिए।

पढ़ें: कैसे खोलें एनपीएस खाता ऑनलाइन आधार कार्ड की सहायता से

एनपीएस टियर 1 बनाम एनपीएस टियर 2 खाता: न्यूनतम योगदान

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Minimum Contribution

मौजूदा नियमों के अनुसार, टियर 1 एनपीएस खाते के लिए न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष है।

एनपीएस टियर 2 अकाउंट में कोई  न्यूनतम योगदान नहीं है|

एनपीएस टियर 1 vs. एनपीएस टियर 2 खाता: वापसी

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Withdrawals

क्योंकि एनपीएस टियर 1 एक सेवानिवृत्ति खाता (retirement account) है, इसलिए इस खाते से निकासी (मेच्योरिटी से पहले) पर कई प्रतिबंध हैं। आपको बच्चों की शिक्षा ,विवाह ,गंभीर बीमारियों के उपचार और पहले घर के  निर्माण के लिए खाता खोलने के 10 वर्षों के बाद अपने योगदान के 25% तक के हिस्से को निकाल सकते हैं।

टियर 2 एनपीएस अकाउंट में निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप खाते से किसी भी समय पैसे वापस ले सकते हैं । आप एनपीएस टियर 2 अकाउंट में से अपना पूरा निवेश भी वापस ले सकते हैं।

एनपीएस टियर 1 vs. टियर 2 अकाउंट : exit पर वार्षिकी खरीदने की अनिवार्यता

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Mandatory purchase of annuity on exit

एनपीएस से एग्जिट के समय, एनपीएस टियर 1 खाते में जमा राशि की 40% प्रतिशत राशि का इस्तेमाल एक वार्षिकी योजना (annuity) की खरीद के लिए किया जाना चाहिए। यदि सेवानिवृत्ति (superannuation) से पहले खाता बंद करते हैं, तो एनपीएस टियर 1 खाते में जमा राशि की  80% राशि का इस्तेमाल वार्षिकी योजना को खरीदने के लिए किया जाना चाहिए ।

एनपीएस टियर 2  खाते पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। आप पूरी राशि एक मुश्त (lump sum) वापस ले सकते हैं।

टियर 1 vs. टियर 2 एनपीएस अकाउंट: निवेश पर टैक्स बेनिफिट

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Tax Benefit on investment

एनपीएस में निवेश के लिए सभी कर लाभ केवल टियर 1 एनपीएस खाते में निवेश तक ही सीमित हैं। धारा 80 सीसीडी (1), धारा 80 सीसीडी (1 बी) और धारा 80 सीसीडी (2) के तहत लाभ केवल एनपीएस टियर 1 खाते में निवेश पर ही मिलता हैं|

पढ़ें: एनपीएस में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट

टियर 2 एनपीएस अकाउंट में निवेश के लिए कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है|

एनपीएस टियर 2 खाते में निवेश करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी (Central Government Employee) सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं| शर्त यह है की आप इस पैसे को 3 वर्ष से पहले नहीं निकाल पायेंगे (lock-in period of 3 years)| ध्यान दें  यह टैक्स बेनिफिट केवल Central Government Employees ही ले सकते हैं| किसी अन्य व्यक्ति को यह टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा|सेक्शन 80C में PPF, ELSS, EPF, GPF, लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि निवेश भी आते हैं| कुल मिलाकर 1.5 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|

एनपीएस टियर 1 अकाउंट vs. एनपीएस टियर 2 अकाउंट : परिपक्वता पर टैक्स ट्रीटमेंट

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Tax Treatment on Maturity

एनपीएस टियर 1 खाते के लिए परिपक्वता के समय, जमा राशि के 40% तक की राशि आप एक मुश्त (lump sum) निकाल सकते हैं और उस राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा| 40% के ऊपर जो राशि एक मुश्त निकाली जायेगी, उस अतिरिक्त राशि पर आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगेगा|

एक वार्षिकी योजना खरीदने के लिए कम से कम 40% कोष का उपयोग किया जाना चाहिए। जिस बर्ष में वार्षिकी से आय आएगी, उस वर्ष में आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा|

पढ़ें: एनपीएस टियर 1 खाते से पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना होता है?

एनपीएस टियर 2 से पैसा निकालने पर कैसे टैक्स लगेगा, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है।

संभावित विकल्पों में से कुछ हैं:

  • इन लाभों को कैपिटल गेन्स (capital gains) के रूप में लगाया जा सकता है।
  • या आपके मुनाफे को आपकी आय में जोड़ा जा सकता है और आपके टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स लगाया जा सकता है।

फिलहाल, मुझे नहीं पता कि दोनों में से कौन सा विकल्प लागू होगा। मैंने इस पहलू पर और अधिक विस्तार से इस पोस्ट  पर चर्चा की है।

पढ़ें: एनपीएस टियर 2 खाते के बारे में पूरी जानकारी

एनपीएस  टियर 2 बनाम टियर 1 अकाउंट: खातों के बीच पैसे ट्रान्सफर करना

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Transfer across accounts

आप अपने निवेश को टियर 2 खाते से टियर 1 खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।

परन्तु टियर 1 एनपीएस से टियर 2 में ट्रान्सफर नहीं कर सकते|

यदि टियर 1 से टियर 2 ट्रांसफर की अनुमति दी गई होती, तो आप आसानी से अपना पैसा टियर 1 एनपीएस खाते से टियर 2 खाते में स्थानांतरित कर सकते है। और बाद में उस पैसे को आसानी से निकाल सकते थे| यह एक समस्या हो जाती क्योंकि एनपीएस टियर 1 खाता एक रिटायरमेंट अकाउंट है|

nps tier 1 nps tier 2 hindi difference एनपीएस टियर 1 vs. एनपीएस टियर 2 खाता

मेरी राय

मेरे अनुसार अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो एक साल में 50,000 रुपये तक एनपीएस टियर 1 खाते में निवेश कर सकते हैं|

मेरे अनुसार पास टियर 2 एनपीएस अकाउंट में निवेश करने का कोई ज़रुरत नहीं है|

Filed Under: NPS Tagged With: nps tier 1, nps tier 1 vs tier 2 in hindi, nps tier 2 account, एनपीएस टियर 1 account, एनपीएस टियर 1 और एनपीएस टियर 2 खाते में अंतर, एनपीएस टियर 2 अकाउंट

एनपीएस (NPS) के बारे में कुछ ग़लतफ़हमियाँ

Last updated: जुलाई 13, 2019 | by दीपेश 106 Comments

एनपीएस (NPS) ने कई निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसमें कुछ विशेष कर लाभ हैं।

एनपीएस एक  नया उत्पाद है और साथ ही इसके नियम भी आये दिन बदलते रहते हैं| इसीलिए निवेशकों (या फिर वह लोग जो निवेश करने की सोच रहे हैं) को एनपीएस के बारे मैं कुछ भ्रम (doubts) होना स्वाभाविक है|

पढ़ें: कैसे खोले एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन आधार की सहायता से?

इस पोस्ट में मैं एनपीएस (NPS) के कुछ ऐसे पहलुयों पर चर्चा करूँगा, जहाँ पर शायद काफी लोगों को ग़लतफ़हमियाँ हैं|

#1 एनपीएस पेंशन प्रदान करता है ।

एनपीएस केवल धन जमा करने में मदद करता है । सेवानिवृत्ति के समय, आप बीमा कंपनी से वार्षिकी योजना (annuity plan या एक पेंशन योजना) खरीदने के लिए जमा धन का उपयोग करते हैं। आपका एनपीएस फंड प्रबंधक (fund manager) आपको वार्षिकी आय प्रदान करने में कोई भूमिका नहीं अदा करता है।

आपकी पेंशन बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जाएगी।

इसलिए, एनपीएस में निवेश होने वाला पैसा एनपीएस फंड मैनेजर को जाता है। फण्ड मैनेजर अपने विवेक के अनुसार धन को निवेश करता है। एनपीएस में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। 

आपके रिटायर होने तक आपका पैसा जमा होता है। सेवानिवृत्ति के समय, आपको बीमा कंपनी से जमा राशि के कम से कम 40% तक की एक वार्षिकी योजना खरीदनी होगी। शेष राशि को एक बार में या फिर 70 साल की आयु तक 10 वार्षिक किश्तों (up to 10) में निकाला जा सकता हैं|

पढ़ें: एनपीएस से पैसे निकालते समय कितना टैक्स देना पड़ता है

#2 एनपीएस के टीयर -2 खाते में निवेश पर टैक्स बेनिफिट मिलता है।

सभी कर लाभ, वार्षिकी प्रतिबंध, निकास और निकासी नियम एनपीएस टियर -1 खाते पर ही लागू होते हैं। एनपीएस टियर -2 खाता एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की तरह है। आप किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं। कर लाभ केवल टीयर -1 एनपीएस खाते में निवेश के लिए है।

All the restrictions and Tax benefits only for Tier-I NPS. No restriction and tax benefit for NPSTier-2 account.

एनपीएस टियर 2 खाते में निवेश करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी (Central Government Employee) सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं| शर्त यह है की आप इस पैसे को 3 वर्ष से पहले नहीं निकाल पायेंगे (lock-in period of 3 years)| ध्यान दें  यह टैक्स बेनिफिट केवल Central Government Employees ही ले सकते हैं| किसी अन्य व्यक्ति को यह टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा|

पढ़ें: क्या आपको टियर 2 एनपीएस अकाउंट में निवेश करना चाहिए?

पढ़ें: एनपीएस के लिए संशोधित निकास और निकासी नियम NPS Withdrawal Rules (अंग्रजी)

#3 धारा 80 सीसीडी (1) के तहत एनपीएस में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश के लिए कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं

हाँ, आप 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ ले सकते हैं| लेकिन यहाँ पर एक और पाबंधी है।

किसी कर्मचारी के मामले में, यह लाभ 10% वेतन (बेसिक + महंगाई भत्ता) तक सीमित है। यदि आप स्वयंरोजगार हैं (self-employed), तो यह कटौती आपके कुल आय का 10% है ।

इसलिए, यदि आपका वेतन (बेसिक + डीए) 4 लाख रुपये है, धारा 80 सीसीडी (1) के तहत अधिकतम कर लाभ 40,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष तक सीमित है।

ध्यान दें, आप धारा 80 CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट अभी भी ले सकते हैं। इसलिए, इस उदाहरण में एनपीएस (खुद किया गया निवेश, own contribution) में निवेश के लिए टैक्सबेनिफिट लाभ आपके मामले में 90,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष तक सीमित होगा।

ध्यान दें सेक्शन 80CCD(1) के तहत जो टैक्स लाभ है, वह धारा सेक्शन 80C के तहत जो 1.5 लाख रूपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसी के अंतर्गत आता है| सेक्शन 80CCD (1B) के तहत पचास हज़ार रुपये (50,000) तक का टैक्स बेनिफिट इसके अतिरिक्त है|

#4 नियोक्ता(एम्प्लॉयर) द्वारा आपके एनपीएस खाते में कोई भी योगदान कर से छूट है।

यह सच नहीं है। यहाँ भी एक सीमा है|

एम्प्लॉयर द्वारा योगदान पर टैक्स बेनिफिट भी आपके 10% वेतन (बेसिक + महंगाई भत्ता) तक सीमित है| केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14% है|

यह टैक्स बेनिफिट आपको धारा 80 सीसीडी (2) के तहत मिलता है|

ध्यान दें कि इस कर कटौती पर कोई अपर कैप (राशि के मामले में) नहीं है। यह कटौती धारा 80 सी के तहतदी गई 1.5 लाख की सीमा के अतिरिक्त है। हालांकि, यह लाभ कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है । स्व-नियोजित(self-employed) इस कटौती का लाभ नहीं उठा सकता है।

जिस उदाहरण पर हमने ऊपर चर्चा की  थी, उसी को जारी रखते हैं| आपको एम्प्लोएर द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपये तक के योगदान पर कर से छूट होगी।

इसलिए, कुल छूट अंशदान निम्नानुसार है:

1 धारा 80 सीसीडी (1) के तहत 40,000 रुपये तक । अपना योगदान। (Own Contribution)

2 धारा 80 सीसीडी (1 B) के तहत 50,000 रुपये तक की राशि । अपना योगदान । (Own Contribution)

3 धारा 80 सीसीडी (2) के तहत 40,000 रुपये तक नियोक्ता योगदान (employer contribution)

इसलिए, इस मामले में, वित्तीय वर्ष में एनपीएस निवेश के लिए कुल कर लाभ 1.3 लाख रुपये तक सीमित होगा।

ध्यान दें, इन निवेशों के बाद भी, आपको धारा 80 सी के तहत कर लाभ के लिए 1.1 लाख रुपये तक का निवेश करने का विकल्प है (पीपीएफ, ईएलएसएस आदि जैसे उत्पादों में)।

जैसा की मैंने ऊपर लिखा है, सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80C के तहत आप कुल मिला कर 1.5 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|

धारा 80 सीसीडी (1 बी) और धारा 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स बेनिफिट, धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये के तहत बेनिफिट में शामिल नहीं होता|

तो मान मिये आप 1.5 लाख रुपये PPF में भी निवेश कर देते हैं|

परन्तु अतिरिक्त लाभ आपको केवल 1.1 लाख रुपये का ही मिलेगा| क्योंकि आप पहले की 40,000 रुपये का बेनिफिट NPS में निवेश के लिए सेक्शन 80CCD(1) के तहत ले चुके हैं|

ऐसा करके आप कुल मिला कर 2.4 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे|

पढ़ें: एनपीएस (NPS) में निवेश करने के टैक्स बेनिफिट

#5 आपका संपूर्ण पैसा इक्विटी (equity) में निवेश किया जाता है

यह भी सच नहीं है । सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए इक्विटी निवेश की सीमा 15% है। अन्य ग्राहकों (सभी नागरिकों के मॉडल, All Citizens model) के लिए, इक्विटी निवेश की सीमा 50%-75% है। आप चाहें तो इक्विटी में कम भी निवेश कर सकते हैं|

#6 एनपीएस में कितना ब्याज (interest) मिलता है?

NPS में आप जो पैसा निवेश करते हैं, वह समझ लिए विभिन्न प्रकार के म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश हो जात है| अब जो रिटर्न वहां मिलेगा, वहीँ रिटर्न आपको मिलेगा| NPS में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है| और न ही NPS मं कुछ ब्याज मिलता है|

ये आम संदेह थे जो मेरे सामने आए हैं। यदि आपके पास एनपीएस के बारे में कोई अन्य संदेह है, तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं|

Filed Under: NPS Tagged With: NPS, एनपीएस, एनपीएस के बारे में हिंदी में जानकारी, एनपीएस पूरी जानकारी, एनपीएस हिंदी

एनपीएस टियर 2 अकाउंट की पूरी जानकारी और क्या आपको निवेश करना चाहिए?

Last updated: जुलाई 13, 2019 | by दीपेश 2 Comments

पिछले कुछ वर्षों में एनपीएस को  धारा 80 CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये के विशेष कर लाभ की वजह से कई नए निवेशकों को आकर्षित किया है।

क्या आप जानते हैं कि यह टैक्स बेनिफिट केवल एनपीएस टियर 1 खाते तक ही सीमित हैं? टियर एनपीएस अकाउंट में निवेश के बारे में क्या?

हालांकि एनपीएस टियर 2 ज्यादा आकर्षित नहीं करता है क्योंकि निवेश पर कोई कर लाभ नहीं है, फिर भी यह एक निवेश विकल्प प्रस्तुत करता है।

इस पोस्ट में, एनपीएस टियर 2 के बारें में चर्चा करूँगा| एनपीएस टियर 2 में निवेश पर क्या कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना होगा? साथ ही, अगर एनपीएस टियर 2 अकाउंट में निवेश करने पर विचार कर रहे है, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।

इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे की क्या आपको एनपीएस tier 2 अकाउंट में निवेश करना चाहिए|

क्या मैं एनपीएस टियर 1 खाते को खोले बिना एक टीयर 2 एनपीएस खाता खोल सकता हूँ?

Can I open NPS Tier-2 account without opening NPS Tier-I account?

आप केवल टियर-2 एनपीएस अकाउंट (NPS Tier-2 account) नहीं खोल सकते।

टियर -2 एनपीएस अकाउंट (NPS Tier-2 account) सिर्फ NPS Tier-I अकाउंट के साथ ही खोला जा सकताहै|

पढ़ें: कैसे खोले एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन आधार की सहायता से?

एनपीएस टियर 2 खाते के नियम

एनपीएस टियर-2 के खाते से निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जब भी आप चाहते हैं आप अपने निवेश को बेच कर अपना पैसा निकाल सकते हैं।

ध्यान दें एनपीएस Tier-I खाते में पैसे निकालने पर बहुत सारी पाबंधियाँ हैं| समझ लिए आपका पैसा 60 वर्ष की आयु तक अटक जाता है|

एनपीएस टियर 2 (NPS Tier-2 account) में ऐसा कोई  प्रतिबन्ध नहीं है|

पढ़ें: एनपीएस के लिए संशोधित निकास और निकासी नियम NPS Withdrawal Rules (अंग्रजी)

एनपीएस टियर 2 अकाउंट में निवेश पर टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit for investing in NPS Tier-2 account)

एनपीएस के टियर–2 खाते में निवेश पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। No tax benefit for investing in NPS Tier-2 account.

एनपीएस टियर 2 खाते में निवेश करने पर केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employee) सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं| शर्त यह है की आप इस पैसे को 3 वर्ष से पहले नहीं निकाल पायेंगे (lock-in period of 3 years)| ध्यान दें  यह टैक्स बेनिफिट केवल Central Government Employees ही ले सकते हैं| किसी अन्य व्यक्ति को यह टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा|

सेक्शन 80C में PPF, ELSS, EPF, GPF, लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि निवेश भी आते हैं| कुल मिलाकर 1.5 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|

सेक्शन 80CCD के टैक्स बेनिफिट केवल tier 1 अकाउंट में निवेश करने के लिए हैं| Tax Benefit is only for investment in NPS Tier 1 account.

पढ़ें: एनपीएस (NPS) में निवेश करने के टैक्स बेनिफिट

एनपीएस टियर 2 खाता से पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना होता है?

इस मामले पर बेहतर स्पष्टता की प्रतीक्षा करनी होगी । 3 संभावित उपचार हो सकते हैं :-

#1 टीयर-1 एनपीएस के समान टैक्स ट्रीटमेंट देना चाहिए| (मेरे अनुसार ऐसा नहीं होगा)

टीयर 1 एनपीएस से पैसा निकालने पर जमा राशि का 40% पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता|

ध्यान दें कि आप सेवानिवृत्ति के समय जमा धन का 60% तक एकमुश्त राशि वापस ले सकते हैं। हालांकि, केवल 40% टैक्स से मुक्त है।

पढ़ें: एनपीएस से पैसे निकालते समय कितना टैक्स देना पड़ता है

आप यह तर्क दे सकते हैं कि एनपीएस टियर 2 को भी सामान टैक्स बर्ताव मिलना चाहिए|

परन्तु जहाँ Income Tax Act में एनपीएस टियर 1 से पैसा निकालते समय टैक्स छूट का विवरण है, वहां पर लिखा है की यह उसी निवेश को मिलेगा जहाँ Section 80CCD के तहत निवेश पर लाभ मिला है| और यह लाभ केवल NPS टियर 1 खाते में निवेश पर मिलता है|

अब एनपीएस टियर 2 में निवेश करने पर तो कोई लाभ है नहीं|

इसीलिए मेरे अनुसार टियर 2 अकाउंट से पैसा निकालना पर NPS टियर 1 खाते जैसा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा|

#2 कैपिटल गेन्स उपचार मिलना चाहिए (capital gains टैक्स ट्रीटमेंट)

आप कह सकते हैं की एनपीएस टियर-2 एक ओपन म्यूचुअल फंड की तरह है I इसलिए, एक समान टैक्स ट्रीटमेंट  मिलना चाहिए।

पढ़ें: म्यूच्यूअल फण्ड बेचने पर कितना अक्स देना पड़ता है?

एनपीएस टियर 2 की इक्विटी स्कीम (E) को इक्विटी फंड (equity mutual fund) के सामान टैक्स ट्रीटमेंट  प्राप्त होना चाहिए। सरकारी बॉन्ड (G) या कॉरपोरेट बॉन्ड स्कीम (C)  पर debt म्यूचुअल फंड की तरह कर लगाया जाना चाहिए।

या फिर पूरे निवेश को debt म्यूच्यूअल फण्ड जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए|

हालांकि, ऐसा होने के लिए, एनपीएस टियर-2 निवेश को धारा 2 के तहत capital asset माना जाना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा है।

इसीलिए मेरे अनुसार यह विकल्प भी लागू नहीं है| अगर यह विकल्प लागू होता, तो काफी अच्छा होता NPS tier 2 निवेशकों के लिए|

#3 अपनी टैक्स स्लैब (tax slab) के अनुसार आपको मुनाफे पर टैक्स देना होगा

अब जो भी आपको आपके निवेश पर मुनाफा हुआ है, उस पर अपनी टैक्स स्लैब (10%, 20%, 30%) के अनुसार टैक्स देना होगा|

समझ लिए आपने 1 लाख रुपये निवेश किया और 5 साल बाद वेह बढ़ कर 1.5 लाख रुपये हो गया, ऐसे में आपको 50,000 के मुनाफे पर अपनी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स होगा|

अगर म्यूच्यूअल फण्ड के सामान बर्ताव होता (दूसरा विकल्प), तो काफी कम टैक्स देना होता|

अब यह तीसरा विकल्प आपके लिए काफी महंगा साबित हो सकता है|

कौन सा टैक्स ट्रीटमेंट विकल्प लागू होगा?

मुझे नहीं पता। विकल्प 1 निश्चित रूप से तस्वीर से बाहर है।

विकल्प विकल्प 2 और 3 के बीच होना चाहिए।

जब तक सरकार कुछ स्पष्टता नहीं देती, मेरे अनुसार तीसरा विकल्प होना चाहिए|

क्या आपको टीयर -2 एनपीएस में निवेश करना चाहिए?

मेरे अनुसार नहीं करना चाहिए|

पहले तो आपको टियर 2 खाते मैं निवेश करने पर कोई अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते|

दूसरा, एनपीएस टियर -2 से निकासी पर टैक्स कैसे लगाया जाए, इस बारे में ज्यादा स्पष्टता नहीं है। शायद, बेहतर स्पष्टता अगले कुछ वर्षों में आ जाएगी। आप विकल्प 3 देख सकते हैं, बड़ी परेशानी का कारण हो सकता है।

साथ ही आप म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश तो कर की सकते हैं| वहां पर आपको यह भी पता है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा|

तो ऐसे म्यूच्यूअल फण्ड (मतलब की NPS Tier II) में निवेश क्यों करें, जहाँ कोई स्पष्टता नहीं है|

तो, ऐसी कोई ज़रुरत या फायदा नहीं दिखता, एनपीएस टियर 2 अकाउंट में निवेश करने का|

अभी के लिए टियर -2 एनपीएस से दूर रहें ।

Filed Under: NPS Tagged With: NPS Tier 2, NPS Tier I account, एनपीएस टियर 2 की पूरी जानकारी, एनपीएस हिंदी tax benefit, टैक्स बचाने के तरीके

NPS अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोलें (आधार कार्ड की सहायता से)?

Last updated: अगस्त 25, 2018 | by दीपेश 2 Comments

आईये देखते है की कैसे आप अपना NPS account घर बैठे अपने आधार कार्ड की सहायता से ऑनलाइन खोल सकते हैं|

इस बात का ध्यान रखें की आप दो NPS Tier-I account (यानी की दो PRAN) नहीं खोल सकते| अगर आपने गलती से दो NPS account खोल लिए हैं, तो आपको एक बंद करना होगा|

पढ़ें: NPS में निवेश करने पर क्या हैं टैक्स बेनेफिट्स (NPS Tax Benefits)

पढ़ें: NPS से पैसा निकालते समय कितना टैक्स देना होता है? (NPS Tax Treatment on Maturity)

NPS account कैसे खोलें?

एक ऑफ़लाइन प्रक्रिया है जहां आपको PoP (Point of Presence) पर जाने की आवश्यकता है। आप अपने बैंक जा कर भी NPS account खोल सकते हैं| काफी सारे बैंक यह सुविधा उपलब्ध करते हैं|

अगर आपका अपनी बैंक शाखा में जाने का मन नहीं है, तो आप घर बैठे भी NPS account खोल सकते हैं|

समय भी बचेगा और सहूलियत भी रहेगी|

अब ऑनलाइन NPS account खोलने के कई तरीके हैं

  1. आप ICICIDirect ​जैसे ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं ​और NPS खाता खोल सकते है ।
  2. आप eNPS की वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना खाता दो तरीकों से खोल सकते हैं –
  3. पैन (PAN) और बैंक खाते के विवरण के संयोजन का उपयोग करके।
  4. अपने आधार कार्ड का उपयोग करके

इस पोस्ट में, मैं eNPS पोर्टल के माध्यम से अपने आधार कार्ड का उपयोग करके खाता खोलने की प्रक्रिया पर चर्चा करूँगा।

आधार कार्ड का उपयोग करके एनपीएस अकाउंट कैसे खोलें? How to open NPS account using your Aadhaar?

#1   eNPS पोर्टल पर जाएं। Registration (पंजीकरण) विकल्प चुनें।

NPS account kaise khole online how to open NPS online aadhaar card 1

#2 आपको अपना आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव आया है| आपको आधार नंबर की जगह Virtual ID डालना होगा| उसके बाद की प्रक्रिया में कुछ बदलाव नहीं है|

Virtual ID आपके आधार नंबर का ही एक स्वरुप है| Virtual ID की अधिक जानकारी के लिए और Virtual ID कैसे मिलेगा ? इसके लिए यह पोस्ट पढ़ें|

आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपको One Time Password (OTP) मिलेगा। आप चाहें तो NPS Tier-I और NPS Tier-II दोनों ही खाते एक साथ खोल सकते हैं| मेरे अनुसार NPS Tier -2 खाते में निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स बेनिफिट केवल NPS Tier-I account में निवेश करने पर ही मिलता है|

aadhaar virtual id आधार nps ऑनलाइन कैसे खोलें

 

#3 इसके बाद आप अपनी जानकारी प्रदान करें| काफी सारी जानकारी आपके आधार की जानकारी से स्वचालित रूप से भर जायेगी (auto-populated)| व्यक्तिगत, संपर्क, बैंक खाते और नामांकन (nomination) विवरण दर्ज करें।

aadhaar se NPS account kaise khole online

#4 आपको पेंशन फंड प्रबंधक (Fund manager) का चयन करने के लिए कहा जाएगा । आपको एक निवेश विकल्प (Auto or Active) चुनने के लिए कहा जाएगा। यदि आप सक्रिय (Active) चुनते हैं तो आपको equity(E), corporate debt (C) और Government Debt Securities (G) के लिए आवंटन बताना होगा। ऑटो या सक्रिय विकल्प पर अधिक जानकारी के लिए, इस पोस्ट (अंग्रेजी) को पढ़े।

open NPS account online kaunsa pension fund manager

#5  हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करें । आधार कार्ड से फोटो को डिफ़ॉल्ट रूप से अपलोड किया जाएगा। अगर आप चाहें, तो आप एक अलग तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। आपको अपने हस्ताक्षर की प्रतिलिपि भी अपलोड करने की आवश्यकता होगी । आप एक खाली पेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। एक तस्वीर ले लो या स्कैन करके हस्ताक्षर को अपलोड करें।

#6 आप आगे बढ़ सकते हैं और प्रारंभिक योगदान कर सकते हैं। न्यूनतम कंट्रीब्यूशन 500 रुपये है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। आपका PRAN तुरन्त जनरेट होगा|  ध्यान दें PRAN केवल तभी उत्पन्न होगा जब आप पैसे निवेश करेंगे करेंगे।

#7  प्रक्रिया अभी भी पूरी नही हुईं है। अब अपनी application पूरी करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं|

 i. आपको ऑनलाइन बनाए गए इस आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना होगा और CRA को भेजना होगा। फार्म 90 दिनों के भीतर CRA तक पहुंचना चाहिए अन्यथा आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा| फॉर्म प्राप्त होने पर खाते को फिर से सक्रिय किया जाएगा।

ii. या फिर आप अपने आधार पंजीकृत मोबाइल की सहायता से अपना फॉर्म e-Sign भी कर सकते हैं| ऐसे में आपको प्रिंट लेकर फॉर्म को भेजने की आवश्यकता नहीं है|

NPS account online kaise khole how to open NPS online aadhaar card 5

हालांकि पूरी प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता है, आपके पास acknowledgement number का उपयोग करके फॉर्म को कई बार में भर सकते हैं| आपके द्वारा ओटीपी (एक बार का पासवर्ड) दर्ज करने के बाद acknowledgement नंबर आपको भेजा जाएगा। इसलिए, यदि आप एक बैठक में प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते हैं, तो आप फ़ॉर्म को सेव कर सकते हैं और बाद में पंजीकरण पूर्ण कर सकते हैं।

NPS में ऑनलाइन  अकाउंट खोलने पर क्या खर्चा होगा?

मान लीजिए कि आप टीयर -1 खाते में 50,000 रुपये का योगदान कर रहे हैं। आपको भुगतान करना होगा:

  1. एक बार शुरुआती सब्सक्राइबर पंजीकरण (New Subscriber Registration) शुल्क 125 रुपए है। यदि आप आधार की सहायता से eNPS के माध्यम से खाते खोल रहे हैं तो यह शुल्क लागू नहीं होगा। यह शुल्क लागू होगा यदि आप पैन कार्ड और बैंक खाते के संयोजन का उपयोग करते हैं या यदि आप किसी PoP (जैसे की बैंक शाखा) के माध्यम से खाते खोल रहे हैं।
  2. 125 रुपये का योगदान शुल्क (Contribution) (50,000 रुपये का 0.25%)। eNPS के मामले में यह शुल्क लागू नहीं है।

आप देख सकते हैं की अगर आप आधार कार्ड का उपयोग कर eNPS के माध्यम से खाते खोल रहे हैं, तो कुछ पैसे भी बचा सकते हैं|

eNPS के मामले में, भुगतान के payment charges लगेंगे। यह प्रत्येक योगदान के लिए होगा जो आप ईएनपीएस पोर्टल के माध्यम से करते हैं।

  1. नेट बैंकिंग (Net Banking): 60 पैसे + 18% GST
  2. डेबिट कार्ड (Debit card): निवेश राशि का 0.8% + 18% GST
  3. क्रेडिट कार्ड (Credit Card): निवेश राशि का 0.9% + 18% GST

यदि आप शुल्क बचाने की लिए eNPS के जरिए निवेश कर रहे हैं, तो उस मामले में आपको नेट बैंकिंग (Net Banking) के माध्यम से भुगतान करना चाहिए। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करना काफी महंगा होगा।

यदि आपके पास आधार कार्ड है और नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, तो आप केवल 60 पैसे (+18%GST) पर NPS अकाउंट खोल सकते हैं। यदि आपने किसी भी अलग तरीके के माध्यम से NPS खाता खोला है, तो आप 295 रुपये (250 + GST) का भुगतान करना होगा।

पढ़ें: अगर आपने गलती से दो NPS account खोले हैं, तो दूसरा NPS account कैसे करें बंद?

Filed Under: Aadhaar, NPS Tagged With: National Pension Scheme, NPS, nps account kaise khole online, एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोलें

अगर आपके पास दो NPS (एनपीएस) खाते हैं तो क्या करें? दूसरे NPS (एनपीएस) अकाउंट को कैसे बंद करें?

Last updated: अक्टूबर 8, 2017 | by दीपेश 39 Comments

अगर आपके पास दो NPS (एनपीएस) खाते हैं तो क्या करें?

कई बार ऐसा होता है की आप गलती से दो NPS एकाउंट खोल लेते हैं| जैसे की , एक NPS एकाउंट अपने एम्प्लॉयर (employer) के माध्यम से खोल लिया ।

इसके बाद, जब NPS टियर -1 (Tier-I) में धारा 80 CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये के टैक्स बेनिफिट के बारे में पढ़ा, तो एक और NPS (एनपीएस) अकाउंट ऑनलाइन या स्थानीय PoP/ PoP-SP के माध्यम से खोल लिया।

अब यह एक समस्या है|

आपके पास दो NPS Tier-I account नहीं हो सकते| हर NPS tier-I एकाउंट एक PRAN (Permanent Retirement Account Number) से जुड़ा होता है| और नियमानुसार आपके पास दो PRAN नहीं हो सकते|

इसका मतलब आप दो NPS Tier-I एकाउंट नहीं खोल सकते|

ध्यान दे आप एक NPS Tier-I और एक NPS Tier-II account खोल सकते हैं| परेशानी दो NPS Tier-I (PRAN) खोलने में है|

तो अगर  आपने गलती से दो NPS Tier-I account खोल लिए हैं, तो क्या करें? या फिर ऐसा कहें की अगर आपके पास दो PRAN हैं, तो आपको क्या करना चाहिए|

पढ़ें: NPS में निवेश करने पर क्या हैं टैक्स बेनेफिट्स

पढ़ें: NPS से पैसा निकालते समय कितना टैक्स देना होता है? (NPS Tax Treatment on Maturity)

अब अगर गलती से दो NPS एकाउंट खुल गए हैं तो, आपको एक बंद करना होगा| कैसे करें दूसरे NPS एकाउंट को बंद?

दूसरे NPS (एनपीएस) account (अकाउंट) को कैसे बंद करें? How to close second NPS account?

NSDL, जो की NPS की Central Record-Keeping Agency (CRA) है, के अनुसार:

एक निवेशक (subscriber) NPS (एनपीएस) में दो PRANs का उपयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा, जिनग्राहकों के पास दो PRAN हैं, उन्हें एक PRAN को CRA को निष्क्रिय करने का अनुरोध भेजना होगा।

अब PRAN या NPS Tier-I एकाउंट को निष्क्रिय करने का आवेदन कैसे करें?

साथ ही दूसरें NPS account में जो राशि है, उसका क्या होगा? क्या आपको सारा पैसा निकलना होगा या फिर और विकल्प है?

अच्छी बात यह है की आपको अपनी जमा राशि निकालने की कोई ज़रुरत नहीं है| दूसरे NPS account (वह NPS अकाउंट जो आप बंद करना चाहते हैं) की सारी जमा राशि आपके पहले NPS account में transfer कर दी जायेगी|

और दूसरा NPS अकाउंट बंद कैसे करें?

देखते हैं, NSDL का जवाब:

आपको अपने PoP / PoP-SP (जैसे की बैंक शाखा) को NPS (एनपीएस) Tier-1 अकाउंट  बंद करने का आवेदन करना होगा| उसी आवेदन में आपको अपने पहले NPS account की जानकारी देनी होगी| PoP आवेदन को CRA को भेज देगा|

NSDL CRA को जब आपकी एप्लीकेशन मिलेगी, तब वह आपके दोनों NPS एकाउंट merge कर देगा और आपका दूसरा NPS account बंद हो जाएगा|

अगर आपने अपना अकाउंट eNPS (एनपीएस) पोर्टल पर खोला है, तो आपको सीधे NSDL CRA से संपर्क करना होगा|

इस केस में भी जब NSDL CRA को आपका निवेदन मिलेगा, तब आपका एक account बंद कर दिया जाएगा और सारी राशि आपके उस NPS account में डाल दी जायेगी जो आप चलाना चाहते हैं|

पढ़ें: कैसे करें NPS में ऑनलाइन निवेश?

परेशानी अभी ख़तम नहीं हुई

अब अगर आप अपने बैंक (PoP-SP) में ऐसी कोई application ले कर जायेंगे, तो शायद किसी को समझ नहीं आएगा की उस application का क्या करना है|

परन्तु मेरे अनुसार आप सीधे CRA (NSDL या Karvy) को लिख सकते हैं|

अगर आपने eNPS पोर्टल पर रजिस्टर किया हुआ है, तो लॉग इन कर के सीधे Grievance/enquiry (शिकायत/पूछताछ) डाल सकते हैं| रजिस्टर करने से मेरा मतलब है लॉग इन करने के लिए password बनाना| अगर आपके पास password नहीं है, तो ऊपर दिए गए लिंक पर जा कर “IPIN for eNPS” पर click करें और निर्देशों का पालन करें|

ऐसा करने से मेरे अनुसार आपको NSDL CRA से सही निर्देश मिलेंगे  और आपकी समस्या का समाधान भी जल्दी हो जाना चाहिए|

आप NSDL CRA के टोल फ्री नंबर 1800 22 2080 भी कॉल कर सकते हैं।

नवीनतम NSDL CRA कांटेक्ट details यहां हैं: https://npscra.nsdl.co.in/contact-us.php

Filed Under: NPS Tagged With: close second NPS account, doosre NPS account ko kaise band karein, National Pension Scheme, NPS

कैसे करें NPS में ऑनलाइन निवेश? How to Invest online in NPS?

Last updated: अक्टूबर 3, 2017 | by दीपेश Leave a Comment

इस पोस्ट में हम देखेंगे कि आप अपने NPS अकाउंट में कैसे ऑनलाइन योगदान (निवेश) कर सकते हैं।

यदि आपने अपना NPS खाता किसी बैंक या किसी अन्य  Point of Presence (PoP के माध्यम से खोला है, तो आप अपने बैंक की वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन योगदान कर सकते हैं।

यदि आपने किसी broker जैसे की ICICIDirect  के माध्यम से खोला है, तो उस मामले में भी, आप NPS योगदान उस वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं।

कई NPS ग्राहकों ने अपने एम्प्लॉयर (सरकार या कॉर्पोरेट) के माध्यम से अपने खाते खोले हैं। उन मामलों में मैंने NPS में ऑनलाइन  योगदान करने के बारे में  थोड़ी परेशानी  देखी है।

अब आपने अपना NPS account चाहे कैसे भी खोला हो, मैं इस पोस्ट में ऐसे तरीके की चर्चा करूँगा जिससे आप अपने NPS account में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं|

पढ़ें: क्या हैं NPS में निवेश करने के टैक्स बेनेफिट्स?

कैसे करें NPS में ऑनलाइन निवेश? How to Invest online in NPS?

  1. eNPS पोर्टल पर जाएं (https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html)
  2. “Contribution” पर क्लिक करें। How to contribute to NPS online How to invest in NPS online kaise karein NPS mein online invest
  3. आपको अपने PRAN और जन्म तिथि डालनी होगी। NPS mein kaise karein online invest
  4. OTP (one time password) आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भेजा जाएगा।How to contribute to NPS online How to invest in NPS online NPS mein online invest kaise karein
  5. आपको OTP दर्ज करने के बाद ”Submit” पर क्लिक करना होगा।
  6. उसके बाद आपको NPS अकाउंट (Tier -1 या Tier -2) और अपनी योगदान (निवेश) राशि बतानी होगी।NPS Tier I account mein kaise invest karein investment
  7. आप बाद में भुगतान कर सकते हैं।

इन बातों का ध्यान रखें

  1. ऐसा करने पर PoP contribution charge (शुल्क) लागू नहीं होगा।
  2. परन्तु अगर आपने अपना NPS account किसी PoP (बैंक, broker आदि) के माध्यम से खोला है, तो PoP service charge का भुगतान करना होगा| यह शुल्क आपकी निवेश राशि का 05% होगा| न्यूनतम 5 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये। यदि आपने खाते को eNPS द्वारा आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए खोला है, तो यह शुल्क लागू नहीं होगा।
  3. क्योंकि आप ऑनलाइन निवेश कर रहे हैं, इसीलिए आपको कुछ Payment Gateway charge (शुल्क) देना पड़ सकता हैं| शुल्क इस बात पर निर्भर करेगा की आप कैसे भुगतान कर रहे हैं|
    1. नेट बैंकिंग (Net Banking): 60 पैसे + 18% GST
    2. डेबिट कार्ड (Debit card): निवेश राशि का8% + 18% GST
    3. क्रेडिट कार्ड (Credit Card): निवेश राशि का 9% + 18% GST

यदि आप शुल्क बचाने की लिए eNPS के जरिए निवेश कर रहे हैं, तो आपको नेट बैंकिंग (Net Banking) के माध्यम से भुगतान करना चाहिए। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करना  काफी महंगा होगा।

NPS अकाउंट में ऑनलाइन निवेश करने का दूसरा तरीका

ऊपर दिये गए विधि के तहत, आपको अपने खाते में योगदान करने के लिए अपने NPS अकाउंट में लॉग इन करने की आवश्यकता नहीं थी।

लेकिन आप NPS में निवेश करने के लिए CRA (NSDL या Karvy) की website में लॉग इन कर के बाद भी कर सकते हैं|

  1. आपको PRAN/ आईपिन (IPIN) के साथ लॉगिन करना होगा। आप सीधे इस लिंक पर जा सकते हैं (https://cra-nsdl.com/CRA/)    Online invest NPS
  2. आपको Subscriber के रूप में लॉग इन करना होगा
  3. “Contribute Online” पर क्लिक करें|PRAN invest karein online
  4. आपको पहले तरीके के तीसरे step पर आ जायेंगे। इसके बाद आपको उसी प्रक्रिया का पालन करके निवेश कर सकते हैं|

ध्यान दें कि यह ऑनलाइन निवेश के  तरीके उन निवेशकों के लिए काम करेनेगे जिनका CRA NSDL है l हाल ही में Karvy को दूसरे CRA के रूप में शामिल लिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ की आप Karvy की वेबसाइट पर आप इसी तरीके से NPS में निवेश कर सकते हैं|

कृपया ध्यान दे हालांकि मैंने NPS में ऑनलाइन निवेश करने के लिए इस प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की है| यह NPS में निवेश करने की राय नहीं है| आपको देखना होगा की NPS आपके लिए सही निवेश है की नहीं|

पढ़ें: NPS और PPF में क्या है बेहतर और किस में करें निवेश?

Source: www.PersonalFinancePlan.in

Filed Under: NPS Tagged With: NPS mein online kaise invest karein, online invest NPS

  • « Go to Previous Page
  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • Page 4
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

HindiFinance

Subscribe on Youtube




Join our Newsletter
Enter your email address and click on the Get Instant Access button.
Thank you for subscribing.
Something went wrong.
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
We respect your privacy

For any guest posts or advertising queries, please write to us at hindifinance@gmail.com

Popular Posts

  • अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी (Atal Pension Yojana in Hindi) (2022)
  • सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी (Sukanya Samriddhi Yojana 2019)
  • नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के बारें में पूरी जानकारी (Complete Information about NPS in Hindi)
  • PPF खाते के बारे में पूरी जानकारी (Complete Information about PPF Account in Hindi)
  • कौन से हैं 5 सबसे अच्छे टर्म इंश्योरेंस प्लान (Best Term Life Insurance Plan)?

(c) Copyright 2025 www.HindiFinance.com | Privacy Policy