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पीपीएफ

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सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स बचाने के 15 आसान तरीके

Last updated: दिसम्बर 28, 2017 | by दीपेश 6 Comments

जैसे जैसे वित्तीय वर्ष का अंत निकट आता है, वैसे ही हमारी टैक्स बचत के तरीकों की खोज शुरू हो जाती है| अब टैक्स बचाने के कई तरीके हैं|

आपको क्या करना चाहिए? टैक्स कैसे बचाएँ?

सभी के लिए शायद एक ही सुझाव सही नहीं हो सकता| सब को अपनी परिस्थितियों के अनुसार निवश के विकल्प को चुनना चाहिए’|

पिछली पोस्ट में मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ख़रीदने पर जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं उस पर चर्चा करी थी|

पढ़ें: हेल्थ इंश्योरेंस (स्वाश्थ्य बीमा) खरीदने पर कितना टैक्स बचा सकते हैं?

इस पोस्ट में मैं चर्चा करूंगा Section 80C के तहत मिलने वाले टैक्स बचत के बारे में| जानेंगे की धारा 80C के तहत आपके पास क्या हैं टैक्स बचत के तरीके|

धारा 80 C  के योग्य योग निवेश उत्पादों में निवेश कर आप अपनी कर योग्य आय को 1.5 लाख तक से घटा सकते हैं। 30% टैक्स स्लैब में आने वाले निवेशकों के लिए इस मतलब है 46,350 रुपये की बचत|

कृपया ध्यान दें कि आप प्रति वर्ष 80 C उत्पादों में 1.5 लाख से अधिक भी निवेश कर सकते हैं। परन्तु कर लाभ केवल 1.5 लाख तक सीमित होगा।

उदाहरण के लिए, आपने पीपीएफ में 50,000 रुपये, ईपीएफ में 60,000 रुपये और ईएलएसएस में 1 लाख रुपये का निवेश किया है। हालांकि कुल निवेश 2.1 लाख रुपये है, धारा 80 सी के तहत टैक्स बेनिफिट केवल 1.5 लाख तक सीमित होगा

आमतौर पर, सभी धारा 80 C  के सभी टैक्स बचत के तरीकों में  लॉक-इन होता है। इसका मतलब कुछ समय तक आपका पैसा अटक जाता है|

आईये कुछ लोकप्रिय निवेश उत्पादों को देखते हैं, जिनमें निवेश करने पर आपको Section 80क के तहत टैक्स बचत का लाभ मिलता है|

#1 पीपीएफ (Public Provident Fund or PPF)

आप अपने, पति/पत्नी या बच्चों के PPF खातों में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट मिलता है|

माता-पिता या भाई-बहनों के पीपीएफ खाते में निवेश करने पर कोई टैक्स बचत नहीं होती।

पीपीएफ खाता खोलने वाले वित्तीय वर्ष के अंत से 15 वर्षों में परिपक्व होता है| इसलिए, पहले वर्ष का निवेश 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा, दूसरे वर्ष का निवेश 14 साल के लिए लॉक हो जाएगा।

पीपीएफ खाता परिपक्व होने पर पांच वर्षों के ब्लाक में खाते की अवधि बढ़ा सकते हैं|

पढ़ें: पीपीएफ खाते के बैर में पूरी जानकारी

पीपीएफ खाते से मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होता| साथ ही परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता|

वित्त मंत्रालय हर तिमाही ब्याज दर सूचित करता है।

अभी ब्याज दर 7.6% p.a. हो गयी है|  (January 1, 2018)

ध्यान दें यह ब्याज दर हर तीन महीने पर बदल सकती है|

नवीनतम ब्याज दर (interest rate) जानने के लिए आप इस पोस्ट पर जाएँ|

पढ़ें: PPF में interest (ब्याज) कैसे कैलकुलेट होता है?


#2 कर्मचारी भविष्य निधि / स्वैच्छिक भविष्य निधि (Employee Provident Fund / Voluntary Provident Fund)

अगर आप सैलरी पाते हैं, तो शायद इसमें आप पहले से ही निवेश कर रहे हैं| राशि स्वचालित रूप (automatically) से आपके वेतन से काट ली जाती है और ईपीएफ में निवेश की जाती है। आप अपनी सैलरी स्लिप की जांच कर सकते हैं कि आप प्रति माह कितना ईपीएफ में निवेश कर रहे है |

एक बात और, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो शायद आपका EPF में पहले से ही योगदान जा रहा हो| अब क्योंकि ईपीएफ में निवेश करने पर Section 80C के तहत लाभ मिलता है, तो कुछ निवेश तो आपका पहले ही अपने आप हो चुका है| 1.5 लाख की टैक्स सीमा तक पहुचने के लिए आपको केवल बची हुई राशि ही निवेश करनी है| आप बाद में शेष निवेशों की योजना बना सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि केवल आपका  योगदान ही धारा 80 सी के तहत कर लाभ के योग्य है। आपके एम्प्लायरद्वारा आपके EPF में योगदान पर धरा 80C के तहत लाभ नहीं मिलता| आप अपने अनिवार्य ईपीएफ योगदान से अधिक योगदान भी कर सकते हैं। यह योगदान (वीपीएफ) धारा 80 सी के तहत टैक्स बचत के योग्य है।


#3 इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस)

ईएलएसएस एक प्रकार के इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड होते हैं और निवेश करने पर 3 वर्ष का लॉक-इन पीरियड होता है| काफी लोग ईएलएसएस को tax-saving mutual fund के नाम से जानते हैं।

ध्यान दे, प्रत्येक निवेश पर 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है।

भले ही आप SIP  (सिस्टममैटिक इनवेस्टमेंट प्लान) के माध्यम से निवेश कर रहे हों, लेकिन SIP  की प्रत्येक किश्त को 3 साल तक लॉक कर दिया जाएगा। यदि पहली किश्त 15 जनवरी 2018 की है, तो इस किश्त से खरीदी गयी यूनिट्स आप 15 जनवरी 2021 तक खरीदे गए यूनिट्स  को नहीं बेच सकते हैं। दूसरी किस्त (15 फरवरी, 2018) से खरीदी गयी यूनिट्स आप 15 फरवरी, 2021 तक नहीं बेच सकते|

क्योंकि ईएलएसएस (ELSS) यूनिट्स को आप 3 वर्ष से पहले नहीं बेच सकते, तो ऐसी यूनिट्स बेचने पर होने वाले फायदे पर आपको टैक्स नहीं देना होता| ऐसा इसलिए क्योंकि इक्विटी म्यूच्यूअल फंड्स को एक साल बाद बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होता|

पढ़ें: ईएलएसएस (ELSS) के बारे में कुछ दिलचस्प बातें


#4 टर्म लाइफ इंश्योरेंस (Term Life Insurance)

टर्म लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा खरीदना का सबसे अच्छा तरीका है|

एक टर्म कवर के साथ आप कम लागत पर काफी अधिक कवर खरीद सकते हैं। अगर आपको कभी कुछ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह राशि आपके परिवार के काफी काम आएगी|

आपके पास हमेशा पर्याप्त जीवन बीमा होना चाहिए।

स्वस्थ 30 वर्षीय पुरुष के लिए 1 करोड़ रुपये के कवर के लिए वार्षिक प्रीमियम लगभग 7,000-10,000 होगा।

ध्यान दें टैक्स बेनिफिट लेने की लिए आपको हर वर्ष नया प्लान लेने की आवश्यकता नहीं है| आपका रिन्यूअल (renewal) प्रीमियम (जो आप पालिसी चालू रखें के लिए हर वर्ष देते हैं) भी धारा 80C के तहत योग्य है|

पढ़ें: 5 बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान


#5 यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, Unit Linked Insurance Plans (ULIPs)

यूलिप जीवन बीमा योजनाओं का एक रूप है, जिसमें निवेश का लाभ भी मिलता है। प्रीमियम का एक हिस्सा जीवन कवर प्रदान करने की ओर जाता है, जबकि बचा हुआ हिस्सा आपके इच्छा के अनुसार फण्ड में निवेश कर दिया जाता है। पूरे प्रीमियम पर धारा 80 सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है।

पांच साल का लॉक-इन होता है। इसका मतलब है कि आप पॉलिसी के प्रारंभ होने की तारीख से पांच साल तक अपना पैसा नहीं ले सकते। इसलिए, आपका पहला वार्षिक प्रीमियम 5 साल के लिए लॉक-इन किया जाएगा, दूसरा प्रीमियम 4 साल के लिए। छठी  किश्त से कोई लॉक-इन नहीं है ।

ध्यान से आप पांचवे वर्ष के अंत तक किसी भी तरह से पैसे नहीं निकाल सकते, भले ही आप अपनी पालिसी को बंद कर दें|

धारा 80 सी के अनुसार, यदि आप लगातार 5 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं तो धारा 80 सी के तहत मिले टैक्स लाभ की वापिस ले लिए जाएगा।

पढ़ें: किस प्रकार का जीवन बीमा खरीदें?


#6 पारंपरिक जीवन बीमा योजनाएं / मनी बैक योजनाएं (Traditional Life Insurance Plan)

मेरे अनुसार ऐसे प्लान से दूर ही रहे| ऐसे प्लान में जीवन बीमा भी कम मिलता है और रिटर्न भी कम होते हैं|यदि आप दो साल के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं तो कर लाभ रिवर्स (reverse) कर दिया जाएगा।

पढ़ें: एलआईसी न्यू जीवन आनंद के बारे में पूरी जानकारी

जीवन बीमा पॉलिसियों के बारे में एक बात पर ध्यान दें: यह बात यूलिप और ट्रेडिशनअल इंश्योरेंस प्लान पर भी लागू होती है। बीमित रकम (Sum Assured) के 10% से अधिक वार्षिक प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है। यह अप्रैल 1, 2012 के बाद खरीदी गई नीतियों के लिए है।

इसके अतिरिक्त, केवल स्वयं, पति या पत्नी और बच्चों के लिए जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए पात्र है। माता-पिता और भाई-बहनों के जीवन बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है।


#7 5-वर्षीय बैंक की फिक्स्ड डिपॉज़िट (5-year Tax Saving Fixed Deposit)

आम तौर पर टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट (tax saver fixed deposit) के रूप में जाना जाता है।

इस फिक्स्ड डिपाजिट की अवधि 5 वर्ष होती है| इसका मतलब आप पांच साल से पहले इस जमा राशि को नहीं निकाल सकते। मिलने वाले ब्याज पर आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है|

पढ़ें: टैक्स बचाने के लिए ईएलएसएस और 5-वर्षीय फिक्स्ड डिपाजिट में किसमें करें निवेश?


#8 डाकघर 5-वर्षीय डिपॉज़िट

यह 5-वर्षीय बैंक की फिक्स्ड डिपॉज़िट के समान है । यदि 5 साल के अंदर जमा (टूटी हुई) वापस ले लिया जाता है तो कर लाभ वापस कर दिया जाएगा। ऐसे डिपाजिट के लिए ब्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा हर तिमाही (every quarter) घोषणा की जाती है।

ध्यान दे, जो डिपाजिट खोलते समय ब्याज दर है, वही आपको पूरे 5 साल मिलती है| ब्याज दर मिएँ बदलाव का आपके पुराने डिपाजिट पर नहीं पड़ता|

अभी यह दर  7.4% p.a. हो गयी है|(January 1, 2018)

ध्यान दें यह ब्याज दर हर तीन महीने पर बदल सकती है|

नवीनतम ब्याज दर (interest rate) जानने के लिए आप इस पोस्ट पर जाएँ|


#9 राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, National Savings Certificate (NSC)

परिपक्वता (5 वर्ष या 10 वर्ष) से पहले कोई भुगतान नहीं है । समय से पहले पैसे वापसी की अनुमति नहीं है ।

ब्याज कर योग्य है हालांकि, अर्जित ब्याज एनएससी में निवेश को समझा जाता है और धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए पात्र है,

इसका मतलब  प्रत्येक वर्ष के ब्याज को एनएससी में निवेश माना जाता है।

वित्त मंत्रालय द्वारा हर तिमाही ब्याज दर सूचित करता है|

अभी एनएससी की ब्याज दर (NSC Interest Rate) 7.6% p.a. हो गयी है। (January 1, 2018)

ध्यान दें यह ब्याज दर हर तीन महीने पर बदल सकती है|

नवीनतम ब्याज दर (interest rate) जानने के लिए आप इस पोस्ट पर जाएँ|


#10 वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, Senior Citizen Savings Scheme (SCSS)

केवल वरिष्ठ नागरिक ही इस योजना में निवेश करने के लिए पात्र हैं। खाता 5 वर्षों में परिपक्व होता है। आंशिक वापसी (partial withdrawal) की अनुमति नहीं है । हालांकि, आप कुछ जुर्माना देकर अकाउंट को 5 वर्ष से पहले  बंद कर सकते हैं। समयपूर्व बंद होने के मामले में टैक्स बेनिफिट वापिस ले लिए जायेंगे।

हर तिमाही वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज दर अधिसूचित की जाती है|

अभी ब्याज दर 8.3% p.a. चल रही है| (January 1, 2018)

नवीनतम ब्याज दर (interest rate) जानने के लिए आप इस पोस्ट पर जाएँ|

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें|

पढ़ें: सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बारे में पूरी जानकारी


#11 होम लोन पर प्रिंसिपल रीपेमेंट (Home Loan Principal Repayment)

अगर आपने होम लोन लिया है, तो उस लोन पर principal का भुगतान भी सेक्शन 80C के तहत लाभ के योग्य है|

ध्यान दें आप एक निर्माणाधीन प्रॉपर्टी (under-construction property) के लिए प्रिंसिपल के भुगतान पर टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते| घर का निर्माण पूर्ण होने के बाद ही आप कटौती का लाभ उठा सकते हैं ।

स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए भी पात्र हैं। हालांकि, इस तरह के शुल्क के भुगतान के लिए कर लाभ केवल उस वर्ष में लिया जा सकता है जब आप भुगतान करते हैं।

एक बात और, जिसवर्ष आपको घर का possession मिलता है, उस वित्तीय वर्ष के अंत से 5 साल के भीतर अगर आप घर बेचते हैं, तो आपको मिले टैक्स बेनिफिट वापिस ले लिए जायेंगे|


#12 दो बच्चों के लिए ट्यूशन फीस

आप दो बच्चों तक के लिए ट्यूशन फीस पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आपके पास दो से अधिक बच्चे हैं, तो आप किसी भी दो के लिए दावा कर सकते हैं। भारत में स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान को फीस का भुगतान किया जाना चाहिए था।

बेनिफिट केवल पूर्णकालिक शिक्षा (full-time education)के लिए भी उपलब्ध है। निजी ट्यूशन, कोचिंग क्लास या किसी अंशकालिक कोर्स के लिए खर्च पात्र नहीं हैं।

अपनी शिक्षा या पति / पत्नी की शिक्षा के लिए खर्च भी टैक्स बेनिफिट के लिए पात्र नहीं है।


#13 सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana Account)

अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप अपनी बेटी के लिए यह खाता खोल सकते हैं। खाता 21 वर्ष बाद परिपक्व होगा| आप बेटी की शादी या पढाई के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं|

अर्जित ब्याज कर योग्य नहीं है । परिपक्वता राशि भी कर-मुक्त है।

ब्याज दर की घोषणा हर तिमाही पर की जाती है|

अभी ब्याज दर 8.1% p.a. हो गयी है| (January 1, 2018)

नवीनतम ब्याज दर (interest rate) जानने के लिए आप इस पोस्ट पर जाएँ|

सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें|

पढ़ें: सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी


#14 बीमा कंपनियां से पेंशन योजनाएं (धारा 80 सीसीसी)

बीमा कंपनियों से पेंशन / वार्षिकी योजनाओं में निवेश के लिए आप प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख तक का लाभ ले सकते हैं।

यदि आप परिपक्वता से पहले पेंशन योजनाओं को सरेंडर करते हैं, तो मिलने वाली राशि को उस वर्ष की आयमाना जाएगा और आपको उस पर टैक्स देना होगा।

कृपया ध्यान दें कि धारा 80C और धारा 80 CCC के तहत कुल मिलाकर टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख से अधिक नहीं हो सकता।


#15 राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)/ अटल पेंशन योजना (धारा 80 CCD)

अब यहाँ दो हिस्से हैं|

पहला, 1.5 लाख तक सेक्शन 80CCD(1) के तहत| अब यह सेक्शन 80C के तहत लाभ के अन्दर ही आता है|

दूसरा, 50 हज़ार रुपये तक सेक्शन 80CCD(1B) के तहत| यह बेनिफिट सेक्शन 80C के अतिरिक्त है|

अटल पेंशन योजना में निवेश करने पर भी यही लाभ मिलेगा

पढ़ें: एनपीएस में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट

पढ़ें: अटल पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी

यह थे कुछ उत्पाद जहां निवेश कर के आप Section 80C के तहत टैक्स लाभ ले सकते हैं| ध्यान दें यह पूरी लिस्ट नहीं है|

एक बात और, निवेश के फैसले को कभी भी सिर्फ टैक्स बेनिफिट से प्रेरित नहीं होना चाहिए। केवल टैक्स बचाने के लिए निवेश न करें| वह  निवेश करें जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त है। अगर टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो सोने पे सुहागा|

अगर आपको यह पोस्ट उपयोगी लगी हो, तो अपने परिवार और दोस्तों से अवश्य शेयर करें|

Source/Credit: PersonalFinancePlan.in

Filed Under: Financial Planning, Life Insurance, Mutual Funds, NPS, PPF, Tax Planning Tagged With: section 80C tax benefits, इनकम टैक्स बचत, ईएलएसएस, एनपीएस, टैक्स कैसे बचाएं, टैक्स छूठ, टैक्स बचत के तरीके, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि scheme

सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी (Sukanya Samriddhi Yojana 2019)

Last updated: जनवरी 23, 2019 | by दीपेश 137 Comments

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) को दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत आप अपनी दस वर्ष तक की आयु की बेटी के लिए सुकन्या खाता खोल सकते हैं|

सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ब्याज भी अच्छा मिलता है| साथ ही ब्याज़ पर कोई टैक्स भी नहीं देना होता| इस वजह से यह निवेश काफी आकर्षक हो जाता है|

सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना का हिस्सा है।

आईये जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से|

सुकन्या समृद्धि योजना 2019: पूरी जानकारी (Sukanya Samriddhi Yojana  in Hindi)

इस पोस्ट में मैं इन विषयों पर चर्चा करूंगा|

  1. सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट कौन खोल सकता है?
  2. आपनी अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैसे आर कहाँ खोल सकते हैं?
  3. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में सुकन्या खाता कैसे खोलें?
  4. सुकन्या योजना अकाउंट खोलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
  5. कितने सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोल सकते हैं?
  6. सुकन्या खाते में हर वर्ष कितना पैसा निवेश कर सकते हैं?
  7. सुकन्या खाता कब मेच्योर होता है?
  8. सुकन्या अकाउंट से कब पैसे निकाल सकते हैं?
  9. आपको अपनी बेटी के सुकन्या खाते में कितने वर्ष पैसे जमा करने होते है?
  10. क्या आप सुकन्या समृद्धि खाते को दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रान्सफर कर सकते हैं?
  11. सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की ब्याज दर क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर
  12. सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स बेनेफिट्स (Sukanya Samriddhi Yojana Tax Benefits)
  13. क्या आपको सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहिए?

आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी संक्षिप्त में ले लेते हैं| विस्तार में जानकारी के लिए आप नीचे पढ़ सकते हैं|

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सुकन्या समृद्धि योजना खाते की पूरी जानकारी आप इस वीडियो में भी पा सकते हैं|

 सुकन्या समृद्धि अकाउंट कौन खोल सकता है?

खाता केवल 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम पर खोला जा सकता है। इसका मतलब आप अपनी दस वर्ष से कम आयु की बेटी के लिए यह खाता खोल सकते हैं|

ध्यान दे यह खाता केवल लड़कियों के लिए ही खोला जा सकता है|

यह योजना अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर बालिका सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के बाद NRI बन जाती है, तो खाता बंद करना होगा| अगर बालिका के NRI बनाने की स्तिथि में आप खाता बंद नहीं करते हैं, तो खाते (NRI बनने के दिन से) पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा|

माता-पिता या कानूनी संरक्षक (parents or legal guardian) बालिका  के लिए खाता खोल सकते हैं। आप गोद ली हुई बेटी के लिए भी यह खाता खोल सकते हैं|


मैं अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि खाता कहाँ खोल सकता हूं?

सुकन्या समृद्धि खाता पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंको (जैसे की SBI, PNB, ICICI इत्यादि )में खोला जा सकता है।

आप बैंक ऑफ बड़ौदा में सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के फॉर्म को देख सकते हैं।

अगर आप SBI में खाता खोलना चाहते हैं, तो बैंक शाखा में जा कर फॉर्म भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करें| डॉक्यूमेंट की लिस्ट नीचे दी गयी है|


सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

आपको निम्न दस्तावेजों की ज़रुरत होगी|

  1. भरा हुआ सुकन्या समृद्धि खाता फॉर्म
  2. बेटी का जन्म प्रमाण पत्र (birth certificate)
  3. आपके (माता/पिता/अभिभावक)  का पहचान प्रमाण (identity proof) (PAN कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड इत्यादि)
  4. आपके (माता/पिता/अभिभावक) का निवास प्रमाण (address proof) (PAN कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि)

बैंक अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के आधार पर अतिरिक्त दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड के लिए पूछ सकते हैं।

यह सभी डाक्यूमेंट्स आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं|


आप कितने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं?

एक लड़की के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है|

आप अधिकतम दो लड़कियों के लिए ऐसा खाता खोल सकते हैं|

कुछ परिस्तिथियों में आप 3 सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खोल सकते हैं:

  1. अगर आपको पहली बेटी होने के बाद आपको दो जुड़वा बेटी होती हैं, तब आप तीनों बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं|
  2. अगर आपको पहली बार ही तीन बेटियाँ एक साथ होती हैं, तब भी आप तीनों बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं|

यदि यह पाया जाता है कि आपने एक ही लड़की के नाम पर 1 से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोल दिए हैं, तो संभव है कि आप केवल पहले खाते पर ब्याज अर्जित करें। यह मानना ​​उचित होगा ली एक लड़की के लिए केवल एक ही खाते पर ब्याज दिया जाएगा। जैसा कि मैं समझता हूं, शेष खातों के लिए, किसी भी ब्याज के बिना धन वापस कर दिया जाएगा।

इसलिए, अगर आपने एक ही बेटी के लिए एक से अधिक खाते खोल दिए हैं, तो अतिरिक्त खाते बंद करें।


सुकन्या समृद्धि अकाउंट अधिकतम और न्यूनतम जमा राशि (Sukanya Account: Minimum and Maximum Investment)

खाता 1000 रुपये की प्रारंभिक जमा राशि से खोला जा सकता है। बाद में 100 रुपये के गुणकों मे जमा किया जा सकते हैं।

खाता 250 रुपये की प्रारंभिक जमा राशि से खोला जा सकता है। बाद में 50 रुपये के गुणकों मे जमा किया जा सकते हैं। (जुलाई 2018)

आप एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट में न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष जमा कर सकते हैं।

न्यूनतम राशि को अब 1,000 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दिया गया है| (जुलाई 2018)

इसलिए, अगर आपकी दो बेटियां हैं, तो आप दोनों  खातों में 1.5 लाख रुपये (कुल मिला कर 3 लाख रुपये) जमा कर सकते हैं। ध्यान दें आप पीपीएफ में ऐसा नहीं कर सकते|

अगर आप किसी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए खाते में एक वित्तीय वर्ष में 1.5 रुपये से ज्यादा जमा कर देते हैं, तो उस अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा| आप उस अतिरिक्त राशि को बिना ब्याज के कभी भी वापिस ले सकते हैं|

आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हैं|

कुछ बैंक आपको सुकन्या खाते में ऑनलाइन निवेश करने का विकल्प भी देते हैं|


सुकन्या समृद्धि योजना खाता कब परिपक्व होता है? When does Sukanya Samriddhi Account mature?

कब  सुकन्या समृद्धि खाता परिपक्व होगा, इस बारे में बहुत भ्रम है।

खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने के बाद परिपक्व हो जाता है। ध्यान दें खाते के मेच्योर होने का लड़की की उम्र का कोई संबंध नहीं है।

इसका मतलब, यदि आपने 15 अगस्त, 2015 को खाता खोला है, तो आप 15 अगस्त, 2036 को एक खाता परिपक्व होगा।

एक बात और, 21 वर्ष पूरे होने के बाद, सुकन्या समृद्धि  खाते में आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा|

अगर खाताधारक (बेटी) की शादी होने वाली है, तब आपकी बेटी खाते को समयपूर्व (21 वर्ष पूरे होने से पहले) बंद करके पैसे निकाल सकती है| ऐसा करना ज़रूरी नहीं है| यह एक विकल्प है| ध्यान दें आपकी बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आपको यह आवेदन शादी से एक महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक करना होगा|

अब संक्षिप्त में देखें तो,  समृद्धि अकाउंट दो परिस्थिति में बंद किया जा सकता है:

  1. खाते को खोले हुए 21 वर्ष हो गए हैं| अगर आप 21 वर्ष पूरा के बाद अपना पैसा नहीं निकालते हैं, तो आपको राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा|
  2. बेटी के विवाह के समय| यह ज़रूरी नहीं है| यह आपके सामने विकल्प हैं| अगर आपको अपनी बेटी की शादी के लिए धन की ज़रुरत है परन्तु खाते को खोले हुए अभी 21 वर्ष नहीं हुए हैं, तब भी आप आवेदन करके खाते को समयपूर्व बंद कर सकते हैं|

सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे कब निकाल सकते हैं?

एक बात और, आप सुकन्या समृद्धि खाते के मेच्योर होने से पहले भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं|

परन्तु ऐसा कुछ परिस्तिथि में ही किया जा सकता है|

आप बेटी की उच्च शिक्षा के लिए पिछले साल के अंत में खाते में जमा राशि का 50% तक निकाल सकते हैं|

परन्तु इसके लिए बेटी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए या उसने कम से कम दसवीं कक्षा पास कर ली हो|

एक बात और आप केवल उतना ही पैसा निकाल सकते हैं, जितना की शिक्षा के लिए चाहिए| तो आप एडमिशन स्लिप, प्रवेश पात्र में लिखी फीस से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते|


मैं अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में योगदान कब तक कर सकता हूं?

आप खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक खाते में योगदान कर सकते हैं। इसलिए, खाता खोलने की तारीख से 16वें वर्ष की शुरुआत से 21 वर्ष के अंत तक, कोई और योगदान नहीं कर सकते।

इसलिए, यदि आपने 15 अगस्त, 2015 को खाता खोला है, तो आप 15 अगस्त, 2030 तक खाते में जमा कर सकते हैं।

ध्यान दे आपको सोलहवें वर्ष से इक्कीसवें वर्ष (16th year till 21st year) ब्याज मिलता रहेगा|

इसका मतलब है कि आप 15 से 21 वर्ष तक पैसे जमा नहीं कर सकते लेकिन शेष राशि पर  इस अवधि के दौरान ब्याज अर्जित कर सकते है ।


क्या सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ट्रान्सफर कर सकते हैं?

जी हाँ, अगर आप घर बदल रहे हैं, तो आप अपनि बेटी का सुकन्या खाता भी ट्रान्सफर कर सकते हैं|

  1. एक बैंक से दूसरे बैंक
  2. एक पोस्ट ऑफिस (डाक घर) से दूसरे पोस्ट ऑफिस
  3. किसी पोस्ट ऑफिस से बैंक या बैंक से पोस्ट ऑफिस

आपको अपने नए पते का प्रमाण देना होगा| 

प्रक्रिया कुछ ऐसी होगी:

  1. अपने बैंक/डाक घर (जहां पर अभी खाता है) में जाएँ और वहाँ पर आवेदन करें|
  2. मौजूदा बैंक सारे डॉक्यूमेंट आपके नए बैंक में भेज देगा|
  3. नए बैंक/पोस्ट ऑफिस में KYC करके आप सुकन्या खाता चालू कर सकते हैं|

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं|


सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दर  Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate

हर तिमाही वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ब्याज दर को सूचित करता है। July 18, 2018 को  सुकन्या समृद्धि योजना इंटरेस्ट रेट  8.1% p.a. है | ध्यान दे यह ब्याज दर हर तीन महीने पर बदल सकती है|

जिस ब्याज दर की घोषणा करी जाती है, उस तिमाही में आपकी जमा राशि (balance) पर आपको वही ब्याज मिलता है|

सुकन्या समृद्धि योजना की अभी की  ब्याज दर (interest rate) जानने के लिए आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं|

ब्याज की गणना के लिए महीने की 10 तारीख और महीने के अंत तक सबसे कम बैलेंस पर मिलता है| तो बेहतर होगा की महीने की 10 तारीख से पहले आप पैसे जमा कराएं|

मान लिए आप अपनी बेटी (तीन वर्ष की आयु) के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलते हैं और हर वर्ष (15 वर्ष तक) 15,000 रुपये हर वर्ष जमा करते हैं, तो खाते की मेच्योरिटी के समय कुल 7.28 लाख रुपये जमा हो जायेंगे| मैंने यह माना है की ब्याज दर पूरी अवधि के लिए 8.3% p.a रहेगी| ध्यान दे आप प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं|

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अगर आप अपने निवेश के लिए मेच्योरिटी राशि जानना चाहते हैं, तो काफी सारे सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर ऑनलाइन उपलब्ध हैं, आप वहाँ कोशिश कर सकते हैं|


सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर टैक्स बेनिफिट (Sukanya Samriddhi Scheme Tax Benefits)

यह योजना Exempt-Exempt-Exempt उत्पादों की श्रेणी में आती है|

इसका मतलब आपको कभी टैक्स नहीं देना होता|

निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट मिलता है|

ब्याज कर-मुक्त है|

मेच्योरिटी के समय भी कोई टैक्स नहीं देना होता|

इस योजना में निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सी (Section 80C) के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसलिए, आप खाते में निवेश के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष तक टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं।

ध्यान दें अगर आपकी दो बेटियां हैं, तो आप कुल मिला कर तीन लाख रुपये (दोनों खातों में 1.5 लाख) निवेश कर सकते हैं, परन्तु टैक्स बेनिफिट आपको 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा|

एक बात और, यह 1.5 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट केवल सुकन्या योजना में निवेश के लिए नहीं है| पीपीएफ, ईपीएफ, जीवन बीमा, ELSS इत्यादि सभी इसी के अन्दर आता है|

यदि आपके पति/पत्नी भी नौकरी करते हैं, तो आप पहली बेटी के खाते में पैसे जमा कर सकते हैं और आपके पति/पत्नी दूसरी बेटी के खाते में जमा कर सकती है। इस तरह, आप दोनों टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं।


क्या आपको सुकन्या समृद्धि  योजना में निवेश करना चाहिए?

सुकन्या योजना अकाउंट आकर्षक (और गारंटीकृत) कर-मुक्त ब्याज प्रदान करता है| यह ब्याज दर पीपीएफ की ब्याज दर से अधिक है।

इस बात में कोई दोराय नहीं है की सुकन्या समृद्धि योजना आपकी बेटी की पढाई और शादी के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प है|

परन्तु प्रतिबन्ध बहुत सारे हैं| जमा करने पर प्रतिबंध है| आप केवल 15 वर्षों के लिए जमा कर सकते हैं और खाता 21 साल में परिपक्व हो जाता है। आप चाह कर भी इससे आगे नहीं बढ़ा सकते|

पीपीएफ में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है| जब तक चाहें, तब तक खाता चला सकते हैं|

अगर आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की सोच रहे हैं, तो पीपीएफ अकाउंट खोलने के बारे में भी सोच सकते हैं। साथ ही थोड़ा इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश करने के बारे में भी विचार करें|


इस बात पर ध्यान दें

अगर आप अपनी बेटी के सुकन्या खाते में न्यूनतम राशि (1,000 रुपये 250 रुपये) भी जमा नहीं करते हैं, तो आप कुछ जुर्माना दे कर अपने खाते को नियमित कर सकते हैं| खाते को नियमित (regularize) करने के लिए आपको पिछले वर्षों के न्यूनतम भुगतान के साथ-साथ प्रति वर्ष 50 रुपये के हिसाब से पैसा जमा करना होगा|

मान लिए आप पिछले वर्ष आप सुकन्या खाते में भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो इस वर्ष आपको 1,000 + 50 = 1,050 रुपये  250 + 50 = 300 रुपये का भुगतान करके अपने (बेटी के) अकाउंट को नियमित करना होगा|

1,000 रुपये 250 रुपये खाते में जायेंगे, 50 रुपये का जुर्माना रहेगा| इसके अतिरिक्त आपको इस वर्ष का भुगतान तो करना ही होगा|

ध्यान दें अगर आपने सुकन्या खाता खोलने के 15 वर्ष के भीतर अकाउंट को नियमित नहीं लिया, तो आपको केवल सेविंग्स अकाउंट (बचत खाते) की ब्याज दर मिलेगी, न की सुकन्या खाते की|


अधिक जानकारी के लिए पढ़ें

Sukanya Samriddhi Amendment Rules, 2016 (सुकन्या समृद्धि खाता नियम, २०१६)

Sukanya Samriddhi Account Rules, 2014

सुकन्या समृद्धि योजना SBI वेबसाइट पर

Filed Under: Financial Planning, PPF, Tax Planning Tagged With: Sukanya Samriddhi Scheme Hindi, sukanya samriddhi yojana hindi, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना 2018, सुकन्या समृद्धि योजना SBI, सुकन्या समृद्धि योजना की नियम

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