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NPS से पैसा निकालते समय कितना टैक्स देना होता है? (NPS Tax Treatment on Maturity)

Last updated: जून 29, 2019 | by दीपेश 14 Comments

हमनें  एक पोस्ट में देखा था की NPS में invest करने के क्या tax benefits हैं|

जानिये NPS Tax Benefits के बारे में|

अब पैसा निवेश किया है तो कभी न कभी उसे निकालना भी होगा|

इस पोस्ट में यह जानते हैं की NPS से exit (पैसा निकलने) पर आपको कितना टैक्स देना होगा|

NPS की maturity (exit) के क्या नियम हैं?

यदि आप सरकारी कर्मचारी (Government Employee) हैं और आपने Government-NPS में निवेश किया हुआ है, तो आपको 60 साल की उम्र या सुपर-एनुयेशन (super-annuation) पर NPS से निकलना (exit करना) होगा|

अगर आपने All-Citizen Model NPS में निवेश किया है, तो आप 60 साल की आयु पर NPS से निकल सकते हैं| परन्तु अगर आप चाहें तो 70 साल की उम्र तक NPS में निवेश कर सकते है|

NPS से exit के समय कितना पैसा निकाल सकते हैं?

  1. कम से कम जमा राशि के 40 प्रतिशत (40% हिस्से) से Annuity (एन्युटी या वार्षिकी) खरीदनी पड़ेगी| ध्यान रखें उससे ज्यादा की भी खरीद सकते हैं| आप 40%-100% तक के अपने balance (जमा राशि) से Annuity खरीद सकते हैं| आप चाहें तो तीन साल तक NPS से एन्युटी (annuity) खरीदना ताल सकते हैं|
  2. आप 60% (साठ प्रतिशत) तक राशि एक मुश्त (lumpsum) भी निकल सकते हैं| आपको सारी राशि एक बार में निकालने की ज़रुरत नहीं है| आप चाहें तो यह राशि 70 साल की उम्र तक 10 सालाना किश्तों (annual installments) में भी निकाल सकते हैं|

मान लीजिये आपके रिटायर होने तक आपने 50 लाख रुपये अपने NPS Tier I account में जमा कर लिए हैं| ऐसे में आपको कम से कम 20 लाख रुपये से Annuity प्लान खरीदना होगा| आप चाहें तो सारी जमा राशि Annuity प्लान खरीदने की लिए इस्तेमाल कर सकते हैं|

बची राशि को आप lumpsum निकाल सकते हैं|

NPS Tax Treatment on Maturity

Lumpsum (एक मुश्त) पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना होगा?

जैसे की ऊपर बताया गया है, आप 60% तक राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं|

इस राशि पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा| Lumpsum Withdrawal from NPS at retirement exempt from income tax.

यह नियम December 2018 में भारत सरकार द्वारा लाया गया है| मेरे अनुसार यह नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा|

ऊपर वाले उदाहरण को जारी रखें तो 50 लाख जमा राशि में से 20 लाख से एन्युटी प्लान खरीदा| बचे 30 लाख रुपये को आप एक मुश्त निकाल सकते हैं और उस राशि पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा|

तो कुल जमा राशि का चालीस प्रतिशत (40%) हिस्सा ही टैक्स-फ्री होगा| अगर 40% से ज्यादा पैसा lumpsum (एक मुश्त) निकाला, तो बची हुई राशि (40% के ऊपर) पर आपको टैक्स देना होगा|

ध्यान दें की हालांकि आप 60 प्रतिशत तक lumpsum (एकमुश्त) निकाल सकते हैं, केवल 40% तक की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा|

अगर 40% से अधिक निकालेंगे, तो आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स भरना होगा|

जैसा की ऊपर चर्चा करी की आप यह पैसा 10 सालाना किश्तों (annual installments) में निकाल सकते हैं| तो अपनी टैक्स का भार (tax liability) कम करने के किये आप NPS से अपने withdrawal को कई सालों में फ़ेला सकते हैं|

ऊपर वाले उदाहरण को जारी रखें तो 50 लाख जमा राशि में से 20 लाख से एन्युटी प्लान खरीदा| बचे 30 लाख में से 20 लाख को lumpsum withdraw (निकाल) लिया| क्योंकि 40% तक lumpsum withdrawal टैक्स फ्री है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा|

अब बचे 10 लाख रुपये|

इसी बची रकम (10 लाख रुपये) को अगले 10 सालों में आप धीरे-धीरे करके निकाल सकते हैं| क्योंकि कम राशि बची है तो टैक्स भी कम देना होगा|

तो आप NPS से समझदारी से पैसे निकालते हैं, तो आप अपने tax liability (टैक्स भार) को काफी कम सकते हैं|

ध्यान दें, आप चाहें तो इस बचे पैसे (10 लाख रुपये) को एक बार में भी निकाल सकते हैं| परन्तु आप टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है|

NPS में निवेश पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट और NPS से पैसा निकालते समय कितना टैक्स देना होगा, इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इस Youtube video को भी देखें|

Annuity से हुई कमाई पर आपको टैक्स देना होता है

पहले जानते हैं एन्युटी (Annuity) क्या होती है?

Annuity खरीदने के लिए आप एक इंश्योरंस कंपनी के पास जाते हैं और उसे एकमुश्त रकम (lumpsum amount) देते हैं| इसके बदले में इंश्योरंस कंपनी आपको आपकी पूरी ज़िन्दगी हर महीने आपको कुछ राशि देती है|

LIC जीवन अक्षय  या LIC Jeevan Shanti एन्युटी प्लान का एक उदहारण है

आपकी मृत्यु के बाद यह राशि आपके पति या पत्नी को भी मिल सकती है|

हर महीने कितना amount मिलेगा, यह निर्भर करता है की आपने कैसा annuity प्लान लिया है और उस समय interest rate क्या चल रहे हैं|

मान लिए की आप १० लाख रुपये का Annuity प्लान खरीदते हैं और उस समय annuity rate 6% चल रहा है|

इसका मतलब की आपको हर साल 60,000 रुपये (10 लाख X 6%) मिलेंगे, यानी की हर महीने 5 हज़ार रुपये मिलेंगे|

Annuity plan से मिली किसी भी राशि (आय) पर आपको अपने टैक्स bracket के अनुसार टैक्स देना होगा|

पढ़ें: NPS Tax Benefits and Tax Treatment at Maturity

अगर 60 साल से पहले NPS से निकले तो

अगर आप NPS से premature exit (रिटायरमेंट या 60 साल का होने से पहले) करते हैं, तो आपको कम से कम 80% जमा राशि (80% of accumulated corpus) से Annuity प्लान खरीदना होगा|

केवल 20% राशि ही lumpsum निकाल सकते हैं|

Annuity से हुई कमाई तो आपके टैक्स bracket ही हिसाब से टैक्स होगी|

जो भी पैसा आप एक मुश्त निकालेंगे, वह टैक्स फ्री होगा (क्योंकि आप केवल 20% तक निकाल सकते हैं और टैक्स छूट 40% तक राशि पर है)|

पढ़ें: NPS vs PPF: NPS और PPF में कौन है बेहतर?

Filed Under: Financial Planning, NPS, Tax Planning Tagged With: NPS Tax benefits, NPS Tax on maturity

कितना टैक्स देना पड़ता है Mutual Funds बेचने पर?

Last updated: अगस्त 2, 2018 | by दीपेश Leave a Comment

जब आप म्यूच्यूअल फण्ड बेचते हैं, तो आपको मुनाफे (capital gain) पर टैक्स देना पड़ता है|

इस पोस्ट में में जानेंगे की म्यूच्यूअल फण्ड बेचने पर कितना टैक्स देना पड़ता है|

अगर आप म्यूच्यूअल फण्ड निवेश में नए हैं और म्यूच्यूअल फण्ड के बारे में बिलकुल शुरुआत  से जानना चाहते हैं (basic knowledge), तो इस पोस्ट को अवश्य पढ़ें|

म्यूच्यूअल फण्ड बेचने पर टैक्स दो बातों पर निर्भर करता है:

  1. आपने किस प्रकार के म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश किया है (type of mutual fund) (Equity या debt म्यूच्यूअल फण्ड)
  2. आपकी निवेश अवधि क्या है (holding period)

आईये देखते हैं की कैसे विभिन्न प्रकार के म्यूच्यूअल फण्ड पर टैक्स लगता है|

ध्यान दें टैक्स आपको केवल मुनाफे (या रिटर्न) पर देना होता है| आपके मूल निवेश कर कोई टैक्स नहीं लगता|


Taxation of Equity Mutual Funds (इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड बेचने पर टैक्स)

आप कितना टैक्स देंगे यह निर्भर करता है की आपने अपने mutual fund units को कितने समय तक होल्ड (hold) किया  हैं|

Long term या short term?


Short Term Capital Gains Tax on Sale of Equity Funds

अगर आप अपने यूनिट्स एक वर्ष से पहले बेच देते हैं और आपको मुनाफा होता है, तो उस मुनाफे को Short Term Capital Gain माना जाएगा|

इस Short Term Capital Gain पर आपको 15% टैक्स (कर) देना होगा|

Example: आपने 1 जनवरी, 2016 को एक लाख रुपये का निवेश एक Equity फण्ड में किया| आपने सारे units 30 सितम्बर, 2016 को 1 लाख 20 हज़ार रुपये में बेच दिए|

आपको 20 हज़ार रुपये का मुनाफा हुआ| क्योंकि आपने अपने units 1 साल से पहले ही बेच दिए, यह मुनाफा Short Term Capital Gain माना जाएगा और आपको इस मुनाफे पर 15% टैक्स देना पड़ेगा|

20,000 X 15% = 3,000 (cess and Surcharge extra)


Long Term Capital Gains Tax on Sale of Equity Funds

अगर आप अपने units एक वर्ष के बाद बेच देते हैं और आपको मुनाफा होता है, तो उस मुनाफे को Long Term Capital Gain माना जाएगा| Equity Mutual Fund बेचने पर जो Long Term Capital Gain होता है, वह FY2018 तक कर-मुक्त (tax-exempt) है| आपको ऐसे मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना होगा|

FY2019 (1 अप्रैल 2018) से  बाद बेचने पर जो long टर्म capital gain होगा, उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा|

पढ़ें: इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड बेचने पर मुनाफे पर देना पड़ेगा 10% टैक्स

Example: आपने 1 फरवरी , 2018 को एक लाख रुपये का निवेश एक Equity फण्ड में किया| आपने सारे units 2 फ़रवरी, 2019 को 1 लाख 20 हज़ार रुपये में बेच दिए|

आपको 20 हज़ार रुपये का मुनाफा हुआ| क्योंकि आपने अपने units 1 साल के बाद बेचे हैं, यह मुनाफा Long Term Capital Gain माना जाएगा और आपको इस मुनाफे पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा|

आपको 20 हज़ार रुपये का मुनाफा हुआ| क्योंकि आपने अपने units 1 साल के बाद बेचे हैं, यह मुनाफा Long Term Capital Gain माना जाएगा और आपको इस मुनाफे पर 10% प्रतिशत टैक्स देना होगा|

ध्यान दें ELSS (Equity Linked Savings Scheme) भी एक प्रकार का म्यूच्यूअल फण्ड है और ELSS बेचने पर भी इसी प्रकार आपको टैक्स देना होगा|


Taxation of Debt Mutual Funds (डेब्ट म्यूच्यूअल फण्ड बेचने पर टैक्स)

यहाँ भी टैक्स आपके Holding Period पर निर्भर करता है|


Short Term Capital Gains Tax on Sale of Debt Mutual Funds

अगर आप अपने units 3 वर्ष से पहले बेच देते हैं और आपको मुनाफा होता है, तो उस मुनाफे को Short Term Capital Gain माना जाएगा| इस Short Term Capital Gain पर आपको अपने tax bracket (slab rate) के अनुसार टैक्स देना होगा.

Example: आपने 1 जनवरी, 2016 को एक लाख रुपये का निवेश एक Equity फण्ड में किया| आपने सारे units 3 सितम्बर, 2018 को 1 लाख 30 हज़ार रुपये में बेच दिए| मान लीजिये आप 30% टैक्स bracket में आते हैं|

आपको 30 हज़ार रुपये का मुनाफा हुआ| क्योंकि आपने अपने units 3 साल से पहले ही बेच दिए, यह मुनाफा Short Term Capital Gain माना जाएगा और आपको इस मुनाफे पर 30% (आपके टैक्स bracket) टैक्स देना पड़ेगा|

30,000 X 30% = 9,000 (cess and Surcharge extra)


Long Term Capital Gains Tax on Sale of Debt Mutual Funds

अगर आप अपने units 3 वर्ष के बाद बेच देते हैं और आपको मुनाफा होता है, तो उस मुनाफे को Long Term Capital Gain माना जाएगा| Debt Mutual Fund बेचने पर Long Term Capital Gain की गणना (Calculate) करने का तरीका अलग होता है|

यहाँ पर आपको indexation benefit मिलता है| सोच यह है की आपके investment की कीमत Inflation की वजह से गिर गयी है|

आप 5 साल पहले 100 रुपये में एक सेब (apple) खरीद सकते थे, पर आज 5 साल बाद वही सेब 140 रुपये का आता है| मैंने सेब का उदाहरण केवल inflation (मुद्रास्फीति) के बारे में दर्शाने की लिए किया है|

सरकार आपके investment में जो बढ़त inflation के वजह से हुई है, उसे टैक्स नहीं करती|

Income Tax Department एक Cost Inflation Index बना कर रखता है|

Example: आपने 1 जनवरी, 2010 को एक लाख रुपये का निवेश एक Equity फण्ड में किया| आपने सारे units 3 सितम्बर, 2015 को 1 लाख 70 हज़ार रुपये में बेच दिए| मान लीजिये आप 30% टैक्स bracket में आते हैं|

आपको 70 हज़ार रुपये का मुनाफा हुआ| परन्तु Long Term Capital Gain calculate करने का तरीका यहाँ पर अलग है| आपने खरीदा FY 2011 में है और बेचा FY 2016 में है|

Cost Inflation Index for  FY 2011: 711

Cost Inflation Index for  FY 2016: 1081

आपकी investment के खरीदने के price को इस के हिसाब से बढ़ाया जाएगा|

टैक्स calculate करने के लिए अब आपका cost होगी: 1 लाख x 1081/711 = 1.52 लाख

Long Term Capital Gain = 1.7 लाख – 1.52 लाख = 18 हज़ार रुपये

इस मुनाफे पर आपको 20% टैक्स देना होगा|

18,000 X 20% = 3,600 (cess and Surcharge extra)


Dividends पर कितना टैक्स देना होता है?

कई बार आपको आपका म्यूच्यूअल फण्ड Dividend भी अदा करता है|

यह dividend किस तरह टैक्स होता है?

Equity Mutual Funds या Debt Mutual Funds पर जो dividend मिलता है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता|

परन्तु म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी को आपको dividend बांटने से पहले Dividend Distribution tax देना पड़ता है| और यह आपके पैसे से ही आता है|

भाग्यवश Equity Mutual Funds में DDT नहीं देना होता| FY2018 तक इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड से मिलने वाले dividend पर कोई DDT नहीं है| FY2019 से मिलने वाले dividend पर 10% DDT लगेगा|

परन्तु Debt Mutual Funds में 25% DDT होता है| Cess और Surcharge मिला कर यह 28.84% (FY2019 से 29.12%) हो जाता है| तो समझ लिए की आपको अगर 10 रुपये का dividend मिला है तो, आपके mutual fund की NAV 12.88 रुपये गिर जायेगी|

long term capital gain लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड शेयर dividend डिविडेंड पर टैक्स बजट 2018

टैक्स की यह दरें 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगी|


यह ध्यान रखें

जब तक आप mutual funds नहीं बेचते, तब तक आपके ऊपर कोई tax liability नहीं आती| इसका मतलब आप अपने mutual fund यूनिट्स नहीं बेचते, तब तक आपको टैक्स की चिंता करने की कोई ज़रुरत नहीं है|

ज़रूरी नहीं है की आपको मुनाफा ही हो, आपको नुक्सान भी हो सकता है| उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा| आप इस नुकसान को किसी और फ़ायदे के साथ adjust कर सकते हैं| यह विषय किसी और पोस्ट में समझेंगे|

Systematic Investment Plan (SIP) केवल एक निवेश करने का तरीका है|

SIP रोकने या बंद करने पर कोई टैक्स नहीं देना होता|

टैक्स केवल म्यूच्यूअल फण्ड की units को बेचने पर देना होता है| आपके investment की तारिख SIP शुरू करने की तारिख नहीं मानी जाती| टैक्स नियमों के हिसाब से हर SIP installment एक नए निवेश की तरह है|

मान लीजिए आपने एक equity fund में SIP चलाई है| जो units आपने 15 जनवरी 2016 की SIP installment के द्वारा खरीदीं हैं उनका 1 साल 15 जनवरी 2017 को पूरा होगा|

जो units आपने 15 फरवरी 2016 की SIP installment के द्वारा खरीदीं हैं उनका 1 साल 15 फरवरी 2017 को पूरा होगा| टैक्स भी उसी हिसाब से लगेगा|

Filed Under: Mutual Funds, Tax Planning Tagged With: elss mutual fund, mutual funds, tax on sale of mutual funds, टैक्स सेविंग म्यूच्यूअल फण्ड, म्यूच्यूअल फण्ड में टैक्स

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