पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF या पीपीएफ) कई निवेशकों के लिए कई वर्षों से एक पसंदीदा निवेश रहा है।
और क्यों न हो?
- पीपीएफ में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट मिलता है|
- आकर्षक कर-मुक्त ब्याज (tax-free interest income) मिलता है|
- मेच्योरिटी के समय भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता|
- भारत सरकार की गारंटी होती है|
इसका मतलब PPF Exempt-Exempt-Exempt (EEE) निवेश है|अब इसमें सरकार की गारंटी भी जोड़ दी जाए, तो हो गया न PPF एक बेमिसाल निवेश|
इस पोस्ट में मैं PPF के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करूँगा और PPF (पीपीएफ) खातों के बारे में कुछ सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास भी करूँगा।
कितने PPF (पीपीएफ) खाते खोल सकते हैं?
आप सिर्फ एक PPF (पीपीएफ) खाता खोल सकते हैं।
यदि दो खाते खोल दिए गए हैं, तो दूसरे खाते को अनियमित (irregular) माना जाएगा। दूसरे खाते में जमा राशि पर कोई भी ब्याज भी नहीं दिया जाएगा, जब तक कि दोनों खाते वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमति नहीं प्राप्त करते है ।
आप संयुक्त नाम के तहत PPF (पीपीएफ) खाता खोल नहीं सकते। No joint account permitted in PPF.
क्या PPF (पीपीएफ) खाते खोलने के लिए अधिकतम आयु है?
PPF खाता खोलने के लिए कोई अधिकतम आयु नहीं है।
मैं PPF (पीपीएफ) खाता कहाँ खोल सकता हूँ?
आप पोस्ट ऑफिस (डाक घर) में PPF खाता खोल सकते हैं।
इसके अलावा आप सरकारी बैंक (SBI, Union बैंक, PNB, IDBI बैंक आदि) और कुछ निजी क्षेत्रीय बैंकों (ICICI बैंक और Axis बैंक) में PPF (पीपीएफ) खाता खोल सकते हैं।
आप अपने PPF (पीपीएफ) खाते को डाकघर से एक बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक या एक बैंक से डाकघर में स्थानांतरित (transfer) भी कर सकते हैं।
आप स्टेट बैंक (SBI) की वेबसाइट से PPF अकाउंट ओपनिंग फॉर्म (पीपीएफ खाता खोलने का फॉर्म) डाउनलोड कर सकते हैं|
PPF की ब्याज दर क्या है? What is the interest rate in PPF account?
PPF (पीपीएफ) खाते की ब्याज दर हर तीन महीने पर भारत सरकार द्वारा सूचित की जाती है। PPF interest rate is announced every quarter.
अभी की ब्याज दर (April 1, 2018) 8.0% p.a. है|
नवीनतम ब्याज दर जानने के लिए इस पोस्ट पर जाएँ|
PPF (पीपीएफ) के ब्याज की गणना महीने के 5 वें दिन और अंतिम दिन के बीच की न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। हालांकि गणना हर महीने की जाती है, ब्याज साल के अंत में ही आपके PPF अकाउंट में जमा (credited) होता है|
पढ़ें: PPF में कैसे होती हो ब्याज की गणना? (How is interest calculated in PPF account?)
इस मतलब यह हुआ की कोई मासिक चक्रवर्ती ब्याज (monthly compounding) नहीं होती|
हर वर्ष कितना निवेश कर सकते हैं PPF में?
एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम योगदानः 500 रुपये (Minimum contribution per financial year: Rs. 500)
एक वित्तीय वर्ष अधिकतम योगदान: 1.5 लाख रुपये (Maximum contribution per financial year: Rs. 1.5 lacs)
आप एक वर्ष में अधिकतम 12 बार जमा कर सकते हैं। आप एक बार में 5 रुपये या उससे अधिक राशि जमा करनी होगी|
आपको हर बार एक सामान राशि जमा करने की ज़रुरत नहीं है|
परन्तु एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा नहीं कर सकते|
आप अपने बच्चों के लिए भी PPF खाता खोल सकते हैं| ध्यान रखें की Minor (अवयस्क) बच्चों के account में Guardian होना ज़रूरी है|
अब अगर आपने अपने बच्चों के लिए भी PPF account खोला है और उस account में आप अभिभावक (Guardian) हैं, तो अपने PPF account में और अपने बच्चों के PPF account में एक साल में डेढ़ लाख रूपये (Rs 1.5 lacs) से ज्यादा नहीं जमा कर सकते|
अगर 1.5 लाख से ज्यादा रुपये जमा कर दिए, तब क्या होगा?
अगर किसी तरह 1.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा कर भी देते हैं, तो अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा|
मान लीजिये आपने अपने PPF account में एक लाख रुपये जमा कर दिए हैं, तो बचे हुए साल (financial year) में अपने या अपने बच्चों के account में (जहाँ आप अभिभावक हैं) 50 हजार से ज्यादा जमा नहीं कर सकते| ध्यान रखें केवल वही PPF account गिने जायेंगे जहाँ आप Guardian हैं|
पढ़ें: क्या आपको अपने बच्चों के लिए PPF अकाउंट खोलना चाहिए?
पढ़ें: बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की पूरी जानकारी
मेरा PPF (पीपीएफ) खाता कब परिपक्व होता है? When does PPF account mature?
जिस वित्तीय वर्ष में आपने PPF खाता खोला है, उस वर्ष के अंत से 15 साल बाद PPF अकाउंट मेच्योर (परिपक्व) होता है| उदाहरण के लिए, यदि आपने 20 जून, 2016 को खाता खोल दिया है, तो आपका PPF (पीपीएफ) खाता 31 मार्च, 2032 को परिपक्व होगा।
परिपक्वता पर, आपके पास तीन विकल्प हो सकते हैं:
1. अपना खाता बंद करें और संपूर्ण जमा राशि वापस ले लें|
2. किसी भी आगे के योगदान के बिना 5 वर्षों की अवधि के लिए PPF (पीपीएफ) खाता बढ़ाएं| (Extension without Contribution)
3. आगे के योगदान के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए PPF (पीपीएफ) खाता बढ़ाएं (Extension with Contribution)
कैसे PPF खाते की अवधि बढाई (extend) जाती है और इसके क्या नियम हैं, यह जानने के लिए आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं|
पढ़ें: PPF खाता मेच्योर होने पर क्या हैं आपके विकल्प?
PPF (पीपीएफ) खाते को 15 साल से पहले बंद करने की अनुमति है| Premature Closure of PPF account
अब प्रावधान किया गया है की आप 15 साल पूरे होने से पूर्व भी अपना PPF account बंद कर सकते हैं| परन्तु इसकी कुछ शर्ते हैं|
PPF खाता आप 5 साल बाद कुछ मामलों में बंद कर सकते हैं| PPF (पीपीएफ) खाता परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए या फिर खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिए बंद किया जा सकता है।
ध्यान रखें की PPF खाता जल्दी बंद करने के लिए आपको कुछ जुर्माना भी देना होगा|
PPF (पीपीएफ) में निवेश किए गए सभी वर्षों के लिए 15 साल से पहले बंद होने पर ब्याज दर का 1% जुर्माना आता है। आपको हर साल एक प्रतिशत कम रिटर्न मिलेगा| PPF (पीपीएफ) खाते को समय से पहले बंद करने के बारे में और आप यहाँ पढ़ सकते हैं| अंग्रेजी में यहाँ पढ़ें|
क्या मैं 15 साल से पहले अपने PPF (पीपीएफ) खाते से पैसे निकाल सकता हूं? (Partial withdrawal from PPF)
हाँ, आप निकाल सकते हैं परन्तु सांतवे साल से|
इसका मतलब जिस वर्ष में आपने अकाउंट खोला, उस वर्ष के अन्त से पांच साल बाद आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं|
एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं|
अगर जुलाई 2014 में खाता खोला गया था, तो आप 1 अप्रैल 2020 से कुछ राशि अपने PPF खाते से निकाल सकते हैं|
आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक: आप मार्च 31, 2017 और मार्च 31, 2020 को PPF खाते का balance (जो भी कम है), उसका 50% तक निकल सकते हैं|
आप 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक: आप मार्च 31, 2018 और मार्च 31, 2021 को PPF खाते का balance (जो भी कम है), उसका 50% तक निकल सकते हैं|
15 साल के बाद नियम आसान हो जाते हैं। अगर आपने extension with contribution का चुनाव किया है, तो आप अगले पांच सालों में परिपक्वता के समय PPF की जमा राशि का 60% हिस्सा तक निकाल सकते हैं।
अगर आपने extension without contribution का चुनाव किया है, तो पैसा निकालने पर कोई पाबंधी नहीं है| आप चाहें तो सारा पैसा भी निकाल सकते हैं|
पर याद रखें, प्रति वर्ष केवल एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं।
क्या मैं अपने PPF (पीपीएफ) खाते से लोन ले सकता हूँ? Loan against PPF account
हाँ, आप PPF खाता खोलने के तीसरे साल से छठे साल तक लोन ले सकते हैं|
इसका मतलब जब आपने खाता खोला, उस साल के अंत के एक साल बाद से लेकर 5 साल बाद तक आप अपने PPF खाते से लोन ले सकते हैं|
छठे साल के बाद से आप लोन नहीं ले पायेंगे| ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके बाद आप अपने PPF खाते से पैसे निकाल सकते हैं (partial withdrawal permitted from 7th year).
अब कितना लोन ले सकते हैं, यह एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं|
मान लें कि आप अपने PPF (पीपीएफ) खाते को जुलाई 2014 में खोलते हैं, तो आप 1 अप्रैल, 2016 से लोन ले सकते हैं। आप 31 मार्च, 2020 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक: 31 मार्च, 2015 को आपके PPF account के balance के 25% तक का आप लोन ले सकते हैं| You can take loan upto 25% of PPF balance as on March 31, 2015.
1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक: 31 मार्च, 2016 को आपके PPF account के balance के 25% तक। You can take loan upto 25% of PPF balance as on March 31, 2016.
1 अप्रैल 2020 के बाद से आप लोन नहीं ले पायेंगे|
आपको PPF की ब्याज दर से 2% ज्यादा ब्याज देना होगा| लोन का भुगतान आपको 36 महीनों में करना होगा|
PPF के लोन का भुगतान (repayment) दूसरे लोन के भुगतान से काफी अलग होता है| इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप यह पोस्ट पढ़ सखते हैं| अंग्रेजी में यह पोस्ट पढ़ सकते हैं|
PPF में निवेश करने पर टैक्स बेनेफिट्स (PPF Tax Benefit in Hindi)
PPF Exempt-Exempt-Exempt (EEE) निवेश है|
आप प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं| यह आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 80C के तहत है|
ध्यान रखें टैक्स बेनिफिट केवल आपके PPF account में निवेश के लिए ही नहीं हैं|
अगर आप अपने बच्चों या पति/पत्नी के PPF अकाउंट में भी निवेश करते हैं , तब भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|
PPF पर मिलने वाला ब्याज कर-मुक्त है|
साथ ही जब आप PPF खाते से पैसे निकालते हैं (मेच्योरिटी या या उसके अलावा), तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता|
पढ़ें: कैसे होता है इनकम टैक्स कैलकुलेट? (How to calculate Income Tax Liability?)
क्या एक परिवार के रूप में आप 1.5 लाख से ज्यादा रुपये आप PPF account में डाल सकते हैं?
वैसे तो आप एक साल में PPF में 1.5 लाख रुए से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते|
परन्तु अगर आप चाहें तो परिवार के तौर पर ज्यादा निवेश कर सकते हैं|
अगर आप विवाहित हैं, तो अपने account में 1.5 लाख और अपने पति/पत्नी के खाते में 1.5 लाख रुपये डाल सकते हैं| कुल मिला कर हुए 3 लाख|
अगर आपके बच्चे हैं, तो आप उनमें से एक के PPF खाते में अभिभावक (guardian) हो सकते हैं, जबकि आपका पत्नी दूसरे बच्चे के PPF (पीपीएफ) खाते में अभिभावक हो सकती है। आपके PPF (पीपीएफ) खाते और पहले बच्चे के PPF (पीपीएफ) खाते के तहत कुल योगदान 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक हो सकता है।
इसी तरह, आपके पति / पत्नी के PPF (पीपीएफ) खाते और दूसरे बच्चे के PPF (पीपीएफ) खाते में कुल योगदान 1.5 लाख तक हो सकता है। यदि आपकी पत्नी काम कर रही है और PPF (पीपीएफ) अपने खुद के पैसे से योगदान देती है, तो वह धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकती हैं।
इस प्रकार, आप PPF (पीपीएफ) खाते में प्रति वर्ष 3 लाख रुपये का योगदान दे सकते हैं।
अगर आपके बच्चों की आयु 18 वर्ष से ज्यादा है, तो उसमें कोई अभिभावक नहीं होगा| इस केस में आप अपने, अपने पति या पत्नी और अपने दोनों बच्चों के खाते में 1.5 लाख रुपये डाल सकते हैं| कुल मिला कर हुआ निवेश 6 लाख रुपये|
ध्यान रखें टैक्स बेनिफिट आपको 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं मिलेगा|
किस फॉर्म का करें इस्तेमाल?
आप SBI की वेबसाइट से इन सभी प्रकार के SBI PPF फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं|
क्या अनिवासी भारतीय (NRI) PPF खाता खोल सकते हैं?
NRI PPF खाता खोल नहीं सकते हैं|
परन्तु जो account उन्होंने NRI बनाने से पहले खोलें हैं, ऐसे PPF अकाउंट परिपक्वता (मेच्योरिटी) तक चलाया जा सकते हैं|
उसके बाद आप कुछ भी पैसा PPF account में जमा नहीं कर सकते हैं| अगर करते हैं, तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा|
NRI को PPF (पीपीएफ) खाते में 15 साल की प्रारंभिक परिपक्वता अवधि (या 5 साल के विस्तार(Extension) की समाप्ति) के बाद जमा करने की अनुमति नहीं है|
पढ़ें: NPS vs PPF
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पढ़ें: कैसे करें PPF खाते का पेंशन के लिए उपयोग?
पढ़ें: PPF vs. ELSS