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NPS Tax benefits

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एनपीएस में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट्स (NPS Tax Benefits)

Last updated: जुलाई 13, 2019 | by दीपेश 111 Comments

पिछले कुछ सालों में NPS में काफी लोगों की रूचि बढ़ी है| इसका प्रमुख कारण एनपीएस को मिले अतिरिक्त टैक्स लाभ हैं|

आईये देखते हैं क्या हैं NPS (National Pension Scheme) में निवेश करने के टैक्स बेनिफिट्स|

NPS में निवेश (Invest) करने के टैक्स बेनिफिट्स (एनपीएस कर लाभ)

#1. Section 80CCD(1)

1.5 लाख रुपये तक| इस बात का ध्यान रखे की Section 80CCD(1) की छूट सेक्शन 80C के अंतर्गत आती हैं| अगर आप नौकरी करते हैं, तो या छूट आपके वेतन (basic + DA) के 10% तक ही ली जा सकती है|

अगर आप सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) हैं , तो टैक्स राहत आपकी कुल आय के 20%  तक हो सकती है|

#2. Section 80CCD(1B)

यह छूट 1.5 लाख की राहत से अलग हैं| यह टैक्स बचत केवल NPS में निवेश के लिए ही है|

Section 80CCD(1) और Section 80CCD(1B) की टैक्स छूट आपके NPS में निवेश करने पर है|

#3. Section 80CCD(2)

अगर आपके एम्प्लायर (employer) भी आपके NPS अकाउंट में योगदान करते हैं, तो आप इस धारा के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं | याद रखिये यह टैक्स छूट उस राशि के लिए मिलेगी जो आपके एम्प्लायर ने आपके NPS अकाउंट में निवेश की है|

यह छूट आपके वेतन के 10 प्रतिशत तक ही सीमित है| केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14% हैं (FY2020 से)|

सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) इस धरा के तहत लाभ नहीं ले सकते क्योंकि कोई एम्पलोयेर नहीं है|

Section 80CCD(2) की टैक्स छूट आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश करने पर है|

पढ़ें: कैसे करें एनपीएस में ऑनलाइन निवेश? How to invest online in NPS?

आप एनपीएस के टैक्स बेनिफिट के बारे में जानकारी इस Youtube विडियो पर भी पा सकते हैं|

NPS (एनपीएस) में निवेश करते समय ध्यान रखें

#1. अगर आप NPS के Tier-II में निवेश करते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलेगी|

ऊपर दिए गए टैक्स बेनिफिट केवल NPS Tier-I में निवेश करने के लिए है|

अब इस नियम में कुछ बदलाव लाया गया है| अगर आप NPS Tier II में निवेश करते हैं और उसमें 3 वर्ष का lock-in है, तब आप टियर 2 में निवेश करने पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|NPS टियर 2 खाते में निवेश पर यह टैक्स बेनिफिट केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employee) को मिलेगा| अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं है, तब आपको एनपीएस टियर 2 खाते में निवेश करने पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा|

ध्यान दें NPS Tier II में टैक्स बेनिफिट FY2020 (1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद निवेश करने पर) से मिलेगा| और यह लाभ केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा|

पढ़ें: एनपीएस के बारे में कुछ ग़लतफ़हमियाँ

#2. Section 80CCD(1) के तहत जो टैक्स राहत है, वह सेक्शन 80C के अन्दर ही आती है| परन्तु सेक्शन 80CCD(1B) के तहत जो टैक्स छूट है, वह सेक्शन 80C की 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त है|

आईये कुछ उदहारण की सहायता से टैक्स छूट को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं|

इन सभी उधारणों में मैंने माना है की आपका (या आपके एम्प्लायर का) NPS में निवेश सीमा के अन्दर है|ध्यान रखें की सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80CCD(2) में टैक्स छूट की कुछ सीमाएं हैं जो की आपकी आय से सम्बंधित हैं|

NPS टैक्स बेनिफिट्स: 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2: उदहारण 1

आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं|

1.5 लाख PPF में निवेश के लिए सेक्शन 80C के तहत और 50,000 रुपये NPS के लिए 80CCD(1B) के तहत| आपको कुल मिलकर 2 लाख तक की छूट मिलेगी

कुल टैक्स लाभ : 2 लाख रुपये

एनपीएस टैक्स बेनिफिट: 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2: उदहारण 2

आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं| आपका employer 75,000 रुपये का निवेश करता है आपके NPS अकाउंट में|

सेक्शन 80C: 1.5 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(2): 75 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)

कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 75 हज़ार रुपये

एनपीएस कर लाभ (उदाहरण 3):

PPF: 1.25 लाख

NPS: 90,000

NPS (आपके employer द्वारा): 45,000

Section 80C: 1.25 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)

Section 80CCD(1): 25 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

Section 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

Section 80CCD(2): 45 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)

कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 45 हज़ार रुपये

ध्यान रखे सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD(1) में कुल मिल कर टैक्स रहत 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती|

NPS टैक्स बेनिफिट (उदाहरण 4):

NPS: 2.5 लाख

NPS (आपके employer द्वारा): 55,000

सेक्शन 80CCD(1): 1.5 लाख रुपये (NPS में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(2): 55 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)

कुल टैक्स लाभ: 2 लाख 55 हज़ार रुपये

NPS टैक्स बेनेफिट्स 80ccd 1b 80सीसीडी 1b स्पष्टीकरण उदाहरण

पढ़ें: एनपीएस से पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना पड़ता है?

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NPS से पैसा निकालते समय कितना टैक्स देना होता है? (NPS Tax Treatment on Maturity)

Last updated: जून 29, 2019 | by दीपेश 14 Comments

हमनें  एक पोस्ट में देखा था की NPS में invest करने के क्या tax benefits हैं|

जानिये NPS Tax Benefits के बारे में|

अब पैसा निवेश किया है तो कभी न कभी उसे निकालना भी होगा|

इस पोस्ट में यह जानते हैं की NPS से exit (पैसा निकलने) पर आपको कितना टैक्स देना होगा|

NPS की maturity (exit) के क्या नियम हैं?

यदि आप सरकारी कर्मचारी (Government Employee) हैं और आपने Government-NPS में निवेश किया हुआ है, तो आपको 60 साल की उम्र या सुपर-एनुयेशन (super-annuation) पर NPS से निकलना (exit करना) होगा|

अगर आपने All-Citizen Model NPS में निवेश किया है, तो आप 60 साल की आयु पर NPS से निकल सकते हैं| परन्तु अगर आप चाहें तो 70 साल की उम्र तक NPS में निवेश कर सकते है|

NPS से exit के समय कितना पैसा निकाल सकते हैं?

  1. कम से कम जमा राशि के 40 प्रतिशत (40% हिस्से) से Annuity (एन्युटी या वार्षिकी) खरीदनी पड़ेगी| ध्यान रखें उससे ज्यादा की भी खरीद सकते हैं| आप 40%-100% तक के अपने balance (जमा राशि) से Annuity खरीद सकते हैं| आप चाहें तो तीन साल तक NPS से एन्युटी (annuity) खरीदना ताल सकते हैं|
  2. आप 60% (साठ प्रतिशत) तक राशि एक मुश्त (lumpsum) भी निकल सकते हैं| आपको सारी राशि एक बार में निकालने की ज़रुरत नहीं है| आप चाहें तो यह राशि 70 साल की उम्र तक 10 सालाना किश्तों (annual installments) में भी निकाल सकते हैं|

मान लीजिये आपके रिटायर होने तक आपने 50 लाख रुपये अपने NPS Tier I account में जमा कर लिए हैं| ऐसे में आपको कम से कम 20 लाख रुपये से Annuity प्लान खरीदना होगा| आप चाहें तो सारी जमा राशि Annuity प्लान खरीदने की लिए इस्तेमाल कर सकते हैं|

बची राशि को आप lumpsum निकाल सकते हैं|

NPS Tax Treatment on Maturity

Lumpsum (एक मुश्त) पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना होगा?

जैसे की ऊपर बताया गया है, आप 60% तक राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं|

इस राशि पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा| Lumpsum Withdrawal from NPS at retirement exempt from income tax.

यह नियम December 2018 में भारत सरकार द्वारा लाया गया है| मेरे अनुसार यह नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा|

ऊपर वाले उदाहरण को जारी रखें तो 50 लाख जमा राशि में से 20 लाख से एन्युटी प्लान खरीदा| बचे 30 लाख रुपये को आप एक मुश्त निकाल सकते हैं और उस राशि पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा|

तो कुल जमा राशि का चालीस प्रतिशत (40%) हिस्सा ही टैक्स-फ्री होगा| अगर 40% से ज्यादा पैसा lumpsum (एक मुश्त) निकाला, तो बची हुई राशि (40% के ऊपर) पर आपको टैक्स देना होगा|

ध्यान दें की हालांकि आप 60 प्रतिशत तक lumpsum (एकमुश्त) निकाल सकते हैं, केवल 40% तक की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा|

अगर 40% से अधिक निकालेंगे, तो आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स भरना होगा|

जैसा की ऊपर चर्चा करी की आप यह पैसा 10 सालाना किश्तों (annual installments) में निकाल सकते हैं| तो अपनी टैक्स का भार (tax liability) कम करने के किये आप NPS से अपने withdrawal को कई सालों में फ़ेला सकते हैं|

ऊपर वाले उदाहरण को जारी रखें तो 50 लाख जमा राशि में से 20 लाख से एन्युटी प्लान खरीदा| बचे 30 लाख में से 20 लाख को lumpsum withdraw (निकाल) लिया| क्योंकि 40% तक lumpsum withdrawal टैक्स फ्री है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा|

अब बचे 10 लाख रुपये|

इसी बची रकम (10 लाख रुपये) को अगले 10 सालों में आप धीरे-धीरे करके निकाल सकते हैं| क्योंकि कम राशि बची है तो टैक्स भी कम देना होगा|

तो आप NPS से समझदारी से पैसे निकालते हैं, तो आप अपने tax liability (टैक्स भार) को काफी कम सकते हैं|

ध्यान दें, आप चाहें तो इस बचे पैसे (10 लाख रुपये) को एक बार में भी निकाल सकते हैं| परन्तु आप टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है|

NPS में निवेश पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट और NPS से पैसा निकालते समय कितना टैक्स देना होगा, इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इस Youtube video को भी देखें|

Annuity से हुई कमाई पर आपको टैक्स देना होता है

पहले जानते हैं एन्युटी (Annuity) क्या होती है?

Annuity खरीदने के लिए आप एक इंश्योरंस कंपनी के पास जाते हैं और उसे एकमुश्त रकम (lumpsum amount) देते हैं| इसके बदले में इंश्योरंस कंपनी आपको आपकी पूरी ज़िन्दगी हर महीने आपको कुछ राशि देती है|

LIC जीवन अक्षय  या LIC Jeevan Shanti एन्युटी प्लान का एक उदहारण है

आपकी मृत्यु के बाद यह राशि आपके पति या पत्नी को भी मिल सकती है|

हर महीने कितना amount मिलेगा, यह निर्भर करता है की आपने कैसा annuity प्लान लिया है और उस समय interest rate क्या चल रहे हैं|

मान लिए की आप १० लाख रुपये का Annuity प्लान खरीदते हैं और उस समय annuity rate 6% चल रहा है|

इसका मतलब की आपको हर साल 60,000 रुपये (10 लाख X 6%) मिलेंगे, यानी की हर महीने 5 हज़ार रुपये मिलेंगे|

Annuity plan से मिली किसी भी राशि (आय) पर आपको अपने टैक्स bracket के अनुसार टैक्स देना होगा|

पढ़ें: NPS Tax Benefits and Tax Treatment at Maturity

अगर 60 साल से पहले NPS से निकले तो

अगर आप NPS से premature exit (रिटायरमेंट या 60 साल का होने से पहले) करते हैं, तो आपको कम से कम 80% जमा राशि (80% of accumulated corpus) से Annuity प्लान खरीदना होगा|

केवल 20% राशि ही lumpsum निकाल सकते हैं|

Annuity से हुई कमाई तो आपके टैक्स bracket ही हिसाब से टैक्स होगी|

जो भी पैसा आप एक मुश्त निकालेंगे, वह टैक्स फ्री होगा (क्योंकि आप केवल 20% तक निकाल सकते हैं और टैक्स छूट 40% तक राशि पर है)|

पढ़ें: NPS vs PPF: NPS और PPF में कौन है बेहतर?

Filed Under: Financial Planning, NPS, Tax Planning Tagged With: NPS Tax benefits, NPS Tax on maturity

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