पिछले कुछ सालों में NPS में काफी लोगों की रूचि बढ़ी है| इसका प्रमुख कारण एनपीएस को मिले अतिरिक्त टैक्स लाभ हैं|
आईये देखते हैं क्या हैं NPS (National Pension Scheme) में निवेश करने के टैक्स बेनिफिट्स|
NPS में निवेश (Invest) करने के टैक्स बेनिफिट्स (एनपीएस कर लाभ)
#1. Section 80CCD(1)
1.5 लाख रुपये तक| इस बात का ध्यान रखे की Section 80CCD(1) की छूट सेक्शन 80C के अंतर्गत आती हैं| अगर आप नौकरी करते हैं, तो या छूट आपके वेतन (basic + DA) के 10% तक ही ली जा सकती है|
अगर आप सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) हैं , तो टैक्स राहत आपकी कुल आय के 20% तक हो सकती है|
#2. Section 80CCD(1B)
यह छूट 1.5 लाख की राहत से अलग हैं| यह टैक्स बचत केवल NPS में निवेश के लिए ही है|
Section 80CCD(1) और Section 80CCD(1B) की टैक्स छूट आपके NPS में निवेश करने पर है|
#3. Section 80CCD(2)
अगर आपके एम्प्लायर (employer) भी आपके NPS अकाउंट में योगदान करते हैं, तो आप इस धारा के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं | याद रखिये यह टैक्स छूट उस राशि के लिए मिलेगी जो आपके एम्प्लायर ने आपके NPS अकाउंट में निवेश की है|
यह छूट आपके वेतन के 10 प्रतिशत तक ही सीमित है| केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14% हैं (FY2020 से)|
सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) इस धरा के तहत लाभ नहीं ले सकते क्योंकि कोई एम्पलोयेर नहीं है|
Section 80CCD(2) की टैक्स छूट आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश करने पर है|
पढ़ें: कैसे करें एनपीएस में ऑनलाइन निवेश? How to invest online in NPS?
आप एनपीएस के टैक्स बेनिफिट के बारे में जानकारी इस Youtube विडियो पर भी पा सकते हैं|
NPS (एनपीएस) में निवेश करते समय ध्यान रखें
#1. अगर आप NPS के Tier-II में निवेश करते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलेगी|
ऊपर दिए गए टैक्स बेनिफिट केवल NPS Tier-I में निवेश करने के लिए है|
अब इस नियम में कुछ बदलाव लाया गया है| अगर आप NPS Tier II में निवेश करते हैं और उसमें 3 वर्ष का lock-in है, तब आप टियर 2 में निवेश करने पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|NPS टियर 2 खाते में निवेश पर यह टैक्स बेनिफिट केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employee) को मिलेगा| अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं है, तब आपको एनपीएस टियर 2 खाते में निवेश करने पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा|
ध्यान दें NPS Tier II में टैक्स बेनिफिट FY2020 (1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद निवेश करने पर) से मिलेगा| और यह लाभ केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा|
पढ़ें: एनपीएस के बारे में कुछ ग़लतफ़हमियाँ
#2. Section 80CCD(1) के तहत जो टैक्स राहत है, वह सेक्शन 80C के अन्दर ही आती है| परन्तु सेक्शन 80CCD(1B) के तहत जो टैक्स छूट है, वह सेक्शन 80C की 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त है|
आईये कुछ उदहारण की सहायता से टैक्स छूट को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं|
इन सभी उधारणों में मैंने माना है की आपका (या आपके एम्प्लायर का) NPS में निवेश सीमा के अन्दर है|ध्यान रखें की सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80CCD(2) में टैक्स छूट की कुछ सीमाएं हैं जो की आपकी आय से सम्बंधित हैं|
NPS टैक्स बेनिफिट्स: 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2: उदहारण 1
आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं|
1.5 लाख PPF में निवेश के लिए सेक्शन 80C के तहत और 50,000 रुपये NPS के लिए 80CCD(1B) के तहत| आपको कुल मिलकर 2 लाख तक की छूट मिलेगी
कुल टैक्स लाभ : 2 लाख रुपये
एनपीएस टैक्स बेनिफिट: 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2: उदहारण 2
आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं| आपका employer 75,000 रुपये का निवेश करता है आपके NPS अकाउंट में|
सेक्शन 80C: 1.5 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)
सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)
सेक्शन 80CCD(2): 75 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)
कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 75 हज़ार रुपये
एनपीएस कर लाभ (उदाहरण 3):
PPF: 1.25 लाख
NPS: 90,000
NPS (आपके employer द्वारा): 45,000
Section 80C: 1.25 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)
Section 80CCD(1): 25 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)
Section 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)
Section 80CCD(2): 45 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)
कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 45 हज़ार रुपये
ध्यान रखे सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD(1) में कुल मिल कर टैक्स रहत 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती|
NPS टैक्स बेनिफिट (उदाहरण 4):
NPS: 2.5 लाख
NPS (आपके employer द्वारा): 55,000
सेक्शन 80CCD(1): 1.5 लाख रुपये (NPS में निवेश के लिए)
सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)
सेक्शन 80CCD(2): 55 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)
कुल टैक्स लाभ: 2 लाख 55 हज़ार रुपये