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नौकरी बदलते समय कैसे करें अपने NPS account (PRAN) को shift/ट्रान्सफर?

Last updated: दिसम्बर 30, 2017 | by दीपेश 102 Comments

आपने हाल ही में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी है? आपकी नौकरी के दौरान, आपको अपने NPS अकाउंट में अनिवार्य योगदान करना पड़ता था| सब कुछ अपने आप ही हो जाया करता था। अब जब आपने अपनी नौकरी छोड़ दी है, तो आपको शायद नहीं पता कि एनपीएस (NPS) के लिए योगदान कैसे करें|

इससे पहले, योगदान आटोमेटिक थे| सब कुछ अपने आप ही हो जाया करता था| परन्तु अब आपको योगदान जारी रखने का एक तरीका समझने की आवश्यकता है|

इस पोस्ट में, मैं इस तरह के मामलों में अपने एनपीएस खाते को जारी रखने लिए उसे कैसे shift या ट्रान्सफर करते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एनपीएस (NPS) के बारे में कुछ चीजों पर चर्चा करना अवाश्यक है

आपके पास केवल एक PRAN हो सकता है|

आपके पास सिर्फ एक PRAN हो सकता है| इसका मतलब यह भी है की आपके pass दो Tier-1 एनपीएस (NPS) खाते नहीं हो सकते। यदि आप अपनी नौकरी बदल रहे हैं और दोनों ही जगह NPS में निवेश संभव है, तो आपको अपने पुराने NPS खाते को दूसरी जगह shift करना होगा। आप दूसरा NPS अकाउंट खोल नहीं सकते|

NPS में चार सेक्टर होते हैं|

  1. Central Government (केन्द्रीय सरकार): केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए
  2. State Government (राज्य सरकार): राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए
  3. Corporate Sector: निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए
  4. All Citizens Model: अगर आप खुद अपने लिए NPS account खोलते हैं

NPS अकाउंट (PRAN) portable है|

NPS खाता (या PRAN) पोर्टेबल(portable) है| इसलिए आपको नौकरी बदलने पर अपना NPS अकाउंट बंद करने की कोई ज़रुरत नहीं है| आप अपने account को shift या transfer कर सकते हैं|

आप अलग–अलग सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र की कंपनियों या नौकरी छोड़ने के बाद भी उसी PRAN का उपयोग कर सकते हैं।

इसलिए, आप केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में खाते को खोल सकते हैं, लेकिन अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद भी उसी PRAN (या NPS अकाउंट को जारी रख सकते हैं| मैं रिटायरमेंट से पहले की बात कर रहा हूँ|

बस आपको अपना NPS सरकारी क्षेत्र (Government Sector NPS) से All Citizens Model NPS में shift करना होगा|

कब आपको NPS account को transfer/shift करने की ज़रुरत पड़ सकती है?

कारण तो बहुत हो सकते हैं, आइये कुछ आम कारण देखते हैं|

1. आप नौकरी बदलते हैं|

2. आप नौकरी छोड़ देते हैं और आपके पास Corporate Sector (या Government सेक्टर) NPS अकाउंट है| आप आगे भी NPS में निवेश करना चाहते हैं|

3. आपका पुराना अकाउंट (All Citizens Model NPS) है और आप नयी नौकरी में जाते हैं जहाँ आपको NPS (Corporate Sector NPS) में योगदान करना है|

इन सभी मामलों में आपको अपना PRAN (या NPS अकाउंट) shift/ट्रान्सफर करना होगा|

NPS में न्यूनतम योगदान केवल सालाना 1,000 रुपये है|

ध्यान रखें PFRDA ने हाल ही में टीयर -1 एनपीएस (NPS) अकाउंट में एनपीएस (NPS) को सालाना भुगतान 6,000 रुपये प्रतिवर्ष से घटाकर 1000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। Minimum annual contribution reduced from Rs. 6,000 to Rs. 1,000.

अगर आपकी पिछली नौकरी में आप (और आपका employer) NPS में contribute करते थे और नयी नौकरी में NPS नहीं है, तब आप अपने NPS अकाउंट को All Citizen’s model के अन्दर transfer कर सकते हैं| और NPS account चालू रख सकते हैं| आपको केवल साल में 1,000 रुपये निवेश करने की ज़रुरत है| चाहिएं तो ज्यादा भी कर सकते हैं|

या फिर मान लिए आप पहले नौकरी करते थे (आपका अकाउंट Corporate Sector NPS account था) और अब किसी वजह नौकरी छोड़ दी है, इस केस में भी अपने NPS account को All Citizen Model NPS के अंतर्गत किसी करीबी PoP (बैंक या eNPS) में transfer कर सकते हैं| और साल में 1,000 रुपये जमा कर अपने account को चालू रख सकते हैं|

इसलिए आपको अपने एनपीएस (NPS) अकाउंट को सक्रिय रखने के लिए केवल 1000 रुपये का योगदान करने की जरूरत है।

अपना एनपीएस (NPS) खाता कैसे ट्रान्सफर (shift) किया जाए?

एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं।

आपने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी है और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया | मान लिए आप अभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी थे| इसीलिए आपका अकाउंट Central Government Sector NPS के तहत होगा|

अब अपना व्यवसाय शुरू किया है, तो आप चाहेंगे की अपना अकाउंट All Citizens Model के तहत रहे|

आप कैसे केंद्रीय सरकार एनपीएस (NPS) से All Citizens’ model एनपीएस (NPS) को स्थानांतरित कर सकते हैं| 

निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे –

१ NSDL CRA  वेबसाइट से ग्राहक स्थानांतरण (Form ISS -1) के लिए फॉर्म डाउनलोड करें।

२ निकटतम PoP or PoP-SP (बैंक इत्यादि) पर जाएं और ज़रूरी दस्तावेजों के साथपूरा फॉर्म जमा करें।

३ आप PoP or PoP-SP या eNPS के द्वारा बाद में अपने NPS खाते में योगदान कर सकते हैं।

कब फॉर्म आईएसएस -1 लागू होगा ?

जब भी आप NPS का सेक्टर बदल रहे हैं, तब तो ISS-1 फॉर्म जमा करना होगा|

जब आप अपने एनपीएस (NPS) अकाउंट का क्षेत्र (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी नागरिक मॉडल और कॉर्पोरेट क्षेत्र) बदलते हैं, तो ISS-1 लागू होगा ।

  1. केन्द्रीय सरकार NPS से All Citizens model या इसके विपरीत में स्थानांतरण (shift/transfer)। विपरीत से मेरा मतलब All Citizens model से केंद्रीय सरकार NPS
  2. एक राज्य सरकार से दूसरे राज्य सरकार में स्थानांतरण| One State Government Sector NPS to Another
  3. राज्य सरकार से केंद्र सरकार या इसके विपरीत में स्थानांतरण।
  4. कॉर्पोरेट क्षेत्र से किसी भी अन्य क्षेत्र (केंद्रीय या राज्य सरकार या सभी नागरिक मॉडल) या इसके विपरीत में स्थानांतरण।

जब आप सरकारी एनपीएस (NPS) को स्थानांतरित कर रहे हैं (shifting to Government Sector NPS), तो आपको पास  के  नोडल कार्यालय (Nodal Office) में फॉर्म जमा करना होगा |

केंद्र सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में

आपको अपने नए कार्यालय को अपने PRAN के बारे में बताना होगा|

फॉर्म आईएसएस -1 को भरने की कोई आवश्यकता नहीं है|

अगर आप केवल अपना PoP/PoP-SP बदलना चाहते हैं|

इस केस में आपको Form ISS-1 जमा करने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि आप पहले भी All Citizens Model के तहत था और बाद में भी इसी में रहने वाला है|

 इसके लिए आपको Annexure-UOS-S6 भर कर नए PoP या PoP-SP पर जमा करना होगा|

 क्या मैं अपना एनपीएस (NPS) अकाउंट को eNPS में transfer/shift कर सकता हूं?

हाँ, आप eNPS (https://cra-nsdl.com/) पर लॉग इन करके ऐसा कर सकते हैं| अधिक जानकारी के लिए आप इस पोस्ट (अंग्रेजी) को पढ़ सकते हैं|

मेरी जानकारी अनुसार यह केवल उन ही NPS खातों के साथ कर सकते हैं जो की पहले से ही All Citizens model के तहत हैं|

 आप अपने एनपीएस (NPS) खाते की जानकारी ऑनलाइन (online) पा सकते हैं

यदि आपने  एनपीएस (NPS) सब्सक्राइबर हैं, तो आप अपने PRAN (Permanent Retirement Account Number) का उपयोग कर CRA वेबसाइट (https://cra-nsdl.com/) पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका CRA Karvy हैं, तो आप Karvy की website पर भी रजिस्टर कर सकते हैं|

आपको कुछ विवरण दर्ज करने की आवश्यकता है और आपको अपना पासवर्ड पंजीकृत करने के लिए एक OTP (One-Time password) प्राप्त होगा।

यहां तक ​​कि जो लोग ऑफ़लाइन मोड में अपने खाते खोलते हैं, वह भी इस पोर्टल पर पंजीकरण (register) कर सकते हैं।

इसलिए केंद्रीय / राज्य सरकार के कर्मचारी, कॉर्पोरेट ग्राहकों या जिन निवेशकों नें बैंकों या किसी PoP (point of presence) या PoP-SP) के माध्यम से एनपीएस (NPS) खोले हैं, वह लोग भी इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं और अपने एनपीएस (NPS) खाते के विवरण देख सकते हैं।

इस ईएनपीएस (eNPS) से आप अपने NPS account में ऑनलाइन योगदान भी कर सकते हैं|

अपने निवेश का मूल्य देख सकते हैं| यहां तक ​​कि अगर आपको अपना NPS account बंद करना है, तो उसका आवेदन भी ऑनलाइन कर सकते हैं| eNPS के माध्यम से योगदान करके, आप विभिन्न NPS शुल्क बचा सकते हैं।

 

अधिक जानकारी के लिए इन लिंक पर जाएँ

  1. NPS Subscriber Forms
  2. NPS FAQs on Subscriber Shifting

 Source

How to shift NPS Account?

Filed Under: Financial Planning, NPS Tagged With: New pension scheme, NPS

NPS से पैसा निकालते समय कितना टैक्स देना होता है? (NPS Tax Treatment on Maturity)

Last updated: जून 29, 2019 | by दीपेश 14 Comments

हमनें  एक पोस्ट में देखा था की NPS में invest करने के क्या tax benefits हैं|

जानिये NPS Tax Benefits के बारे में|

अब पैसा निवेश किया है तो कभी न कभी उसे निकालना भी होगा|

इस पोस्ट में यह जानते हैं की NPS से exit (पैसा निकलने) पर आपको कितना टैक्स देना होगा|

NPS की maturity (exit) के क्या नियम हैं?

यदि आप सरकारी कर्मचारी (Government Employee) हैं और आपने Government-NPS में निवेश किया हुआ है, तो आपको 60 साल की उम्र या सुपर-एनुयेशन (super-annuation) पर NPS से निकलना (exit करना) होगा|

अगर आपने All-Citizen Model NPS में निवेश किया है, तो आप 60 साल की आयु पर NPS से निकल सकते हैं| परन्तु अगर आप चाहें तो 70 साल की उम्र तक NPS में निवेश कर सकते है|

NPS से exit के समय कितना पैसा निकाल सकते हैं?

  1. कम से कम जमा राशि के 40 प्रतिशत (40% हिस्से) से Annuity (एन्युटी या वार्षिकी) खरीदनी पड़ेगी| ध्यान रखें उससे ज्यादा की भी खरीद सकते हैं| आप 40%-100% तक के अपने balance (जमा राशि) से Annuity खरीद सकते हैं| आप चाहें तो तीन साल तक NPS से एन्युटी (annuity) खरीदना ताल सकते हैं|
  2. आप 60% (साठ प्रतिशत) तक राशि एक मुश्त (lumpsum) भी निकल सकते हैं| आपको सारी राशि एक बार में निकालने की ज़रुरत नहीं है| आप चाहें तो यह राशि 70 साल की उम्र तक 10 सालाना किश्तों (annual installments) में भी निकाल सकते हैं|

मान लीजिये आपके रिटायर होने तक आपने 50 लाख रुपये अपने NPS Tier I account में जमा कर लिए हैं| ऐसे में आपको कम से कम 20 लाख रुपये से Annuity प्लान खरीदना होगा| आप चाहें तो सारी जमा राशि Annuity प्लान खरीदने की लिए इस्तेमाल कर सकते हैं|

बची राशि को आप lumpsum निकाल सकते हैं|

NPS Tax Treatment on Maturity

Lumpsum (एक मुश्त) पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना होगा?

जैसे की ऊपर बताया गया है, आप 60% तक राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं|

इस राशि पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा| Lumpsum Withdrawal from NPS at retirement exempt from income tax.

यह नियम December 2018 में भारत सरकार द्वारा लाया गया है| मेरे अनुसार यह नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा|

ऊपर वाले उदाहरण को जारी रखें तो 50 लाख जमा राशि में से 20 लाख से एन्युटी प्लान खरीदा| बचे 30 लाख रुपये को आप एक मुश्त निकाल सकते हैं और उस राशि पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा|

तो कुल जमा राशि का चालीस प्रतिशत (40%) हिस्सा ही टैक्स-फ्री होगा| अगर 40% से ज्यादा पैसा lumpsum (एक मुश्त) निकाला, तो बची हुई राशि (40% के ऊपर) पर आपको टैक्स देना होगा|

ध्यान दें की हालांकि आप 60 प्रतिशत तक lumpsum (एकमुश्त) निकाल सकते हैं, केवल 40% तक की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा|

अगर 40% से अधिक निकालेंगे, तो आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स भरना होगा|

जैसा की ऊपर चर्चा करी की आप यह पैसा 10 सालाना किश्तों (annual installments) में निकाल सकते हैं| तो अपनी टैक्स का भार (tax liability) कम करने के किये आप NPS से अपने withdrawal को कई सालों में फ़ेला सकते हैं|

ऊपर वाले उदाहरण को जारी रखें तो 50 लाख जमा राशि में से 20 लाख से एन्युटी प्लान खरीदा| बचे 30 लाख में से 20 लाख को lumpsum withdraw (निकाल) लिया| क्योंकि 40% तक lumpsum withdrawal टैक्स फ्री है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा|

अब बचे 10 लाख रुपये|

इसी बची रकम (10 लाख रुपये) को अगले 10 सालों में आप धीरे-धीरे करके निकाल सकते हैं| क्योंकि कम राशि बची है तो टैक्स भी कम देना होगा|

तो आप NPS से समझदारी से पैसे निकालते हैं, तो आप अपने tax liability (टैक्स भार) को काफी कम सकते हैं|

ध्यान दें, आप चाहें तो इस बचे पैसे (10 लाख रुपये) को एक बार में भी निकाल सकते हैं| परन्तु आप टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है|

NPS में निवेश पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट और NPS से पैसा निकालते समय कितना टैक्स देना होगा, इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इस Youtube video को भी देखें|

Annuity से हुई कमाई पर आपको टैक्स देना होता है

पहले जानते हैं एन्युटी (Annuity) क्या होती है?

Annuity खरीदने के लिए आप एक इंश्योरंस कंपनी के पास जाते हैं और उसे एकमुश्त रकम (lumpsum amount) देते हैं| इसके बदले में इंश्योरंस कंपनी आपको आपकी पूरी ज़िन्दगी हर महीने आपको कुछ राशि देती है|

LIC जीवन अक्षय  या LIC Jeevan Shanti एन्युटी प्लान का एक उदहारण है

आपकी मृत्यु के बाद यह राशि आपके पति या पत्नी को भी मिल सकती है|

हर महीने कितना amount मिलेगा, यह निर्भर करता है की आपने कैसा annuity प्लान लिया है और उस समय interest rate क्या चल रहे हैं|

मान लिए की आप १० लाख रुपये का Annuity प्लान खरीदते हैं और उस समय annuity rate 6% चल रहा है|

इसका मतलब की आपको हर साल 60,000 रुपये (10 लाख X 6%) मिलेंगे, यानी की हर महीने 5 हज़ार रुपये मिलेंगे|

Annuity plan से मिली किसी भी राशि (आय) पर आपको अपने टैक्स bracket के अनुसार टैक्स देना होगा|

पढ़ें: NPS Tax Benefits and Tax Treatment at Maturity

अगर 60 साल से पहले NPS से निकले तो

अगर आप NPS से premature exit (रिटायरमेंट या 60 साल का होने से पहले) करते हैं, तो आपको कम से कम 80% जमा राशि (80% of accumulated corpus) से Annuity प्लान खरीदना होगा|

केवल 20% राशि ही lumpsum निकाल सकते हैं|

Annuity से हुई कमाई तो आपके टैक्स bracket ही हिसाब से टैक्स होगी|

जो भी पैसा आप एक मुश्त निकालेंगे, वह टैक्स फ्री होगा (क्योंकि आप केवल 20% तक निकाल सकते हैं और टैक्स छूट 40% तक राशि पर है)|

पढ़ें: NPS vs PPF: NPS और PPF में कौन है बेहतर?

Filed Under: Financial Planning, NPS, Tax Planning Tagged With: NPS Tax benefits, NPS Tax on maturity

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