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नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के बारें में पूरी जानकारी (Complete Information about NPS in Hindi)

अगर आप एनपीएस में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको NPS के बारें में पूरी जानकारी होनी चाहिए|

तो देर किस बात की| आईये जानते हैं एनपीएस के बारे में गहराई से|

  1. एनपीएस क्या है? What is NPS? (in Hindi)
  2. सरकारी एनपीएस और निजी क्षेत्र एनपीएस में क्या अंतर है?
  3. आप कितने एनपीएस खाते खोल सकते हैं? PRAN (प्रान) क्या है? नौकरी बदलने पर PRAN को कैसे शिफ्ट करें?
  4. एनपीएस खाता कैसे खोलें?
  5. एनपीएस खाता में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं क्या?
  6. एनपीएस टियर 1 और एनपीएस टियर 2 अकाउंट क्या होते हैं?
  7. एनपीएस में रिटर्न कितना मिलता है?
  8. एनपीएस में निवेश करने पर क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है? (Tax Benefit for Investment in NPS)
  9. एनपीएस से पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना होता है?
  10. क्या 60 वर्ष की आयु से पहले आप एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं?

एनपीएस क्या है? What is NPS? (in Hindi)

एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme).

एनपीएस एक पेंशन योजना है|

जैसा की किसी भी पेंशन योजना में होता है, आप इस योजना में अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं| आपके निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से आपका एनपीएस खाता धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है|

रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलती है| रिटायर होने से मेरा मतलब 60 वर्ष की आयु का होना या फिर आपके एम्प्लायर की superannuation (रिटायरमेंट आयु) हासिल करना|

रिटायर होने पर या 60 वर्ष की आयु के होने पर आप अपना खाता बंद कर सकते हैं| खाता बंद करते समय आप कुछ पैसा एक मुश्त निकाल सकते हैं| बचे हुए पैसे से आपको एक वार्षिकी उत्पाद (annuity plan) खरीदना होगा|

ध्यान दें आपको कम-से-कम 40% जमा राशि से एक वार्षिकी (annuity plan) खरीदना होगा|

एक उदहारण की सहायता से समझते हैं|

मान लिए 60 वर्ष की आयु तक आपने अपने एनपीएस खाते में 10 लाख रुपये जमा कर लिए हैं|

इन 10 लाख रुपये में से आपको 4 लाख रुपये का तो एक एन्युटी प्लान (वार्षिकी) खरीदना होगा ही| बचे हुए 6 लाख रुपये को आप एक मुश्त निकाल सकते हैं|

ध्यान दें चाहें तो पूरी राशि का एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं|

पढ़ें: एनपीएस के बारें में कुछ ग़लतफ़हमियाँ

पोस्ट की शुरुआत में जाएँ

Annuity प्लान (वार्षिकी) क्या होती है?

एक वार्षिकी के तहत आप एक बीमा कंपनी को एक मुश्त पैसा देते हैं और इसके बदले आपको पूरी ज़िन्दगी पेंशन मिलती रहती है|

मान लिए आपके पास 10 लाख रुपये हैं| और उस समय एन्युटी का इंटरेस्ट रेट 6% चल रहा है|

तो बीमा कंपनी आपसे 10 लाख रुपये लेकर आपको आजीवन हर वर्ष 60,000 (10 लाख X 6%) रुपये देगी| अगर आप मासिक आय का विकल्प चुनते हैं, तो आपको हर महीने 5,000 रूपये मिलेंगे|

अब चाहें आप 100 वर्ष की आयु तक जियें या 150 वर्ष के आयु तक, आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलते रहेंगे|

एक बात और, वार्षिकी या एन्युटी प्लान कई स्वरुप में आते हैं| जैसे की आप चाहें तो आपके बाद आपके पति या पत्नी को भी पेंशन जारी रह सकती है| आप अपनी ज़रुरत के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं|

एनपीएस में चार सेक्टर होते हैं

देखिले एनपीएस खाता खोलने के कई तरीके हैं| आप किस तरीके से खाता खोलते हैं, उस बात से तय होता है, की आप कैसे एनपीएस के तहत आते हैं|

  1. Central Government (केन्द्रीय सरकार): केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए
  2. State Government (राज्य सरकार): राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए
  3. Corporate Sector: निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए
  4. All Citizens Model: अगर आप खुद अपने लिए NPS account खोलते हैं

ध्यान दें एनपीएस खाता पूरी तरह पोर्टेबल है| इसका मतलब, बशर्ते आपने खाता केंद्रीय सरकार एनपीएस के तहत खोला हो, आप नौकरी छोड़ने या बदलने पर अपना एनपीएस दूसरे सेक्टर में बदल सकते हैं|

सच बतायूं तो ऐसा कोई अंतर नहीं है, इन सेक्टरों में| बस अगर आपको अपने एम्प्लायर से भी योगदान चाहिए, तो आपको उनके अनुसार अपना एनपीएस अकाउंट खोलना होगा या शिफ्ट करना होगा|

साथ ही सरकारी एनपीएस खातों में निवेश के नियम थोड़े अलग होते हैं|

आप कितने एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं? PRAN (प्रान) क्या है? नौकरी बदलने पर PRAN को कैसे शिफ्ट करें?

आप केवल एक ही एनपीएस खाता खोल सकते हैं|

PRAN का मतलब Permanent Retirement Account Number.

जब आप कोई एनपीएस अकाउंट खोलते हैं, तो आपको एक PRAN मिलता है|

एक व्यक्ति के पास केवल एक ही PRAN हो सकता है| इसका मतलब आप दूसरा PRAN नहीं खोल सकते|

आपका PRAN पूरी तरह पोर्टेबल है|

अगर आप आपको अपने एनपीएस अकाउंट शिफ्ट (shift) करना है, तो आपको नया अकाउंट खोलने की ज़रुरत नहीं है| आप पुराने एनपीएस अकाउंट (PRAN) को ही शिफ्ट कर सकते हैं| ऐसा करने की ज़रुरत आपको नौकरी बदलते समय पड़ सकती है|

इस विषय के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं|

पढ़ें: नौकरी बदलते समय अपने एनपीएस अकाउंट (PRAN) को कैसे शिफ्ट करें?

अगर आपने गलती से दो एनपीएस अकाउंट खोल दिए हैं, तो आप एक अकाउंट को बंद करना पड़ेगा| ऐसा करने के लिए प्रक्रिया को जान्ने के लिए इस पोस्ट को पढ़ें|

पढ़ें: अगर आपके पास दो एनपीएस अकाउंट हैं, तो क्या करें?

एनपीएस अकाउंट कैसे खोलें?

एनपीएस खाता खोलने की कई तरीके हैं|

आप अपने एम्प्लायर (ससरकारी या निजी क्षेत्र) की सहायता से अपना खाता खोल सकते हैं|

आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जा कर अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं| साथ की बहुत से ब्रोकर की वेबसाइट से आप एनपीएस खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं|

इसके अलावा आप अपने आधार कार्ड की सहायता से भी आप अपना NPS अकाउंट खोल सकते हैं| ऐसा करने की प्रक्रिया को मैंने विस्तार से एक दूसरी पोस्ट में बताया है|

पढ़ें: एनपीएस अकाउंट कैसे खोलें आधार कार्ड की सहायता से?

 

एनपीएस खाता में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं क्या?

जी हाँ, आप चाहें तो एनपीएस में ऑनलाइन भी निवेश कर सकते हैं|

इस बारे में मैंने इस पोस्ट में चर्चा करी है|

पढ़ें: एनपीएस में ऑनलाइन निवेश कैसे करें?

एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं

एनपीएस टियर 1 और एनपीएस टियर 2

इनमें से केवल एनपीएस टियर 1 ही रिटायरमेंट पेंशन अकाउंट है|

टियर 2 अकाउंट एक म्यूच्यूअल फण्ड की तरह है| आप जब चाहें उससे पैसे निकाल सकते हैं|

किसी भी तरह के गलती से बचने के लिए इन दोनों अकाउंट के बीच के अंतर को जाने|

मैंने एनपीएस टियर 1 और टियर 2 अकाउंट के बारे में विस्तार से इस पोस्ट में चर्चा करी है|

पढ़ें: एनपीएस टियर 1 और टियर 2 अकाउंट क्या हैं? क्या है अंतर?

पढ़ें: एनपीएस टियर 2 (NPS Tier 2) अकाउंट की पूरी जानकारी और क्या आपको निवेश करना चाहिए?

एनपीएस में रिटर्न कितना मिलता है?

एनपीएस में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है| और न ही सरकार हर वर्ष रिटर्न की घोषणा करती है|

निवेश करते समय आप यह बता सकते हैं की आपका पैसा कैसे निवेश करना है| एनपीएस खाता खोलने का बाद आप चाहें तो यह निवेश का पैटर्न बदल भी सकते हैं|

अब आपके पास निवेश के कई विकल्प हैं:

  1. आप इक्विटी फण्ड (E) में पैसा लगा सकते हैं
  2. आप सरकारी बोंड्स (G) में पैसा लगा सकते हैं
  3. आप कॉर्पोरेट बांड्स (C) में पैसा लगा सकते हैं

साथ ही आपको फण्ड मेनेजर का चुनाव भी करना पड़ता है|

आपके पास निवेश के दो तरीकें है|

  1. आप अपने आप अपने निवेशों का चयन कर सकते हैं| इसका मतलब कितना पैसा (E), (G) या (C) में डालना है| इस Active Choice कहते हैं| बस कुछ सीमाएं हैं| कॉर्पोरेट सेक्टर एनपीएस और आल सिटीजन्स मॉडल एनपीएस ग्राहकों के लिए इक्विटी फण्ड (E) में निवेश करने की सीमा अधिकतम 50% प्रतिशत है| सरकारी एनपीएस में यह सीमा 15% है|
  2. कॉर्पोरेट सेक्टर एनपीएस और आल सिटीजन्स मॉडल एनपीएस ग्राहकों के पास Auto चॉइस का विकल्प भी है| इसमें नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार आपकी आयु के अनुसार आपके एनपीएस पोर्टफोलियो बदलता रहता है| शुरुआत में इक्विटी मिएँ ज्यादा निवेश होता है| धीरे-धीरे आयु के साथ इक्विटी (E) में निवेश कम होता जाता है| इसे Auto Choice या LifeCycle Fund कहते हैं| ध्यान दें यह विकल्प सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है|

सौजन्य: www.personalfinanceplan.in

एनपीएस में निवेश करने पर क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है? (Tax Benefit for Investment in NPS)

अब एनपीएस में आकर्षित होने की एक वजह निवेश पर मिलने वाले टैक्स लाभ भी हैं|

आप इस Youtube विडियो पर NPS के टैक्स बेनिफिट के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं|

एनपीएस पर मिलने वाले टैक्स बेनेफिट्स पर मैंने विस्तार से इस पोस्ट में चर्चा करी है|

पढ़ें: एनपीएस में निवेश करने पर क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं?

एनपीएस से पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना होता है?

एनपीएस के टैक्स नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं|

एनपीएस से बाहर निकलते समय आप कुछ पैसा एक-मुश्त निकाल सकते हैं| बचे हुए पैसे से आपको एन्युटी प्लान खरीदना होता है|

आप जो पैसा एक-मुश्त निकालते हैं, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है| ध्यान दें आप केवल जमा राशि का 60% पैसा ही एक-मुश्त निकाल सकते हैं|

जिस राशि से आप एन्युटी प्लान खरीदते हैं, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता| परन्तु उस एन्युटी प्लान से जो राशि भविष्य में मिलती है, उस पर आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स देना होगा|

इस विषय पर मैंने विस्तार से इस पोस्ट में चर्चा करी है|

पढ़ें: एनपीएस से पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना होता है?

क्या 60 वर्ष की आयु से पहले आप एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं?

जी हाँ, कुछ विशिष्ठ परिस्थितियों में एनपीएस से कुछ पैसा निकालने की अनुमति है|

आप गंभीर बीमारियों की इलाज़ के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा या विवाह के लिए या घर खरीदने या बनाने के लिए अपने एनपीएस खाते से कुछ पैसे निकाल सकते हैं|

ऐसा ही नहीं, आप 60 वर्ष के आयु से पहले भी अपने एनपीएस खाता बंद कर सकते हैं| पर नियम थोड़े से पेचीदा  हैं|

मैंने सारी जानकारी विस्तार से इस पोस्ट में चर्चा करी है|

पढ़ें: एनपीएस से आंशिक निकासी और 60 वर्ष की आयु से पहले एनपीएस खाता बंद करने के नियम

 

View Comments (128)

    • आपको क्या जानकारी चाहिए?
      अगर आपने गलत खाता नंबर दिया है, तो बैंक (जहाँ NPS अकाउंट खोला है), वहाँ जा कर सही करा दें|

    • आलोक जी,
      अलग तरह के एनपीएस खाते में अलग नियम हैं|
      आपके पास विकल्प है|
      एनपीएस में निवेशक की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को या तो राशि एक मुश्त दी जा सकती है या फिर अगर चाहें तो, पति/पत्नी एन्युटी प्लान खरीद कर पेंशन भी पा सकते हैं|
      अगर आप सकारी कर्मचारी हैं, तो नियम थोड़े अलग हैं|

  • Thanks for such valuable information !!
    Sir, Me private employee hu aur suppose meri wife ne meri death ke baad anuty plan select karke pension option chuna to kiya meri wife ki death ke baad meri beti jo ki nominee hai usko corpus amount milega?

    • आलोक जी,
      एन्युटी प्लान कई प्रकार के होते हैं|
      आप ऐसा प्लान चुन सकते हैं, जहाँ निवेशक की मृत्यु के बाद सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाए|
      अगर आपने ऐसा विकल्प चुना है, तो जो पैसा आपने एन्युटी प्लान में डाला था, वह आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा|

    • मनोहर जी,
      मेरे अनुसार आपका PF कटता होगा| NPS लागू नहीं होगा|
      आप चाहें तो अलग से NPS में निवेश कर सकते हैं|

    • Istkhar जी,
      NPS में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है|
      इसलिए यह बता पाना मुमकिन नहीं है|

  • Sir mai central gov job me hu 8 saal se nps me paisa katwa raha hu aur 12 saal ke baad mai job chorna chahta hu to kya job chorne ke turant baad se he mujhe pension milne lagege ya mujhe age 60 hone tak pension ka intzaar karna hoga

    • आप चाहें तो पेंशन आपके जॉब छोड़ते भी चालू हो सकती है| आपको 60 वर्ष की आयु तक इंतज़ार नहीं करना होगा|