अगर आप अपने investment से आने वाले ब्याज (interest) पर निर्भर है, तो आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है की आपको उस ब्याज पर कितना टैक्स देना होगा|
अगर निर्भर नहीं भी हैं, तब भी जानना ज़रूरी है क्योंकि टैक्स से आपके नेट रिटर्न पर असर पड़ता है|
और अगर आप अपने निवेश को बेचना चाहते हैं तो होने वाले मुनाफे पर भी टैक्स देना पड़ सकता है|
इस पोस्ट में मैं केवल आपको मिलने वाला ब्याज (interest) कैसे टैक्स होता है, उसी बात पर चर्चा करूँगा|
ब्याज पर आपको कितना टैक्स देना होता है? (How is Interest Income from Investments taxed?)
कुछ तरह के निवेश को बेहतर टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है|
इस बात पर भी गौर करें की कई बार आपको interest मिलने से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है| इसे Tax Deduction at Source भी कहते हैं|
सौजन्य: www.PersonalFinancePlan.in
जहाँ भी आपको ब्याज़ (interest) पर टैक्स देना है, वहां पर आपको अपने टैक्स ब्रैकेट (tax slab) के अनुसार टैक्स देना होगा|
म्यूच्यूअल फण्ड (mutual fund) और NPS में कभी interest नहीं मिलता| यह निवेश फिक्स्ड रिटर्न नहीं देते| आपको market linked (मार्केट लिंक्ड) रिटर्न मिलते हैं|
जानिए: म्यूच्यूअल फण्ड बेचने पर कितना देना पड़ सकता है टैक्स?
जानिए: NPS से पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना पड़ सकता है?
TDS कैसे बचा सकते हैं?
बैंक TDS तभी काटते है की जब आपकी interest income (ब्याज की आय) एक लिमिट से ज्यादा होती है| जैसे की बैंक FD पर तभी TDS काटते हैं, जबकि आपका बैंक में कुल FD का ब्याज उस वर्ष में 10,000 रुपये से ज्यादा हो जाए|
ध्यान रखें की TDS कटने से आपकी टैक्स liability ख़तम नहीं हो जाती| जैसे की, बैंक केवल ब्याज का 10% ही TDS काटेगा (PAN जमा न करने पर 20%)| पर अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट (tax slab) में हैं, तो बचा हुआ टैक्स आपको अलग से भरना होगा|
अगर किसी कारण ज्यादा TDS कट जाता है, तो आप income tax return भर कर अतिरिक्त टैक्स का रिफंड (refund) ले सकते हैं|
TDS बचाने का सवाल तभी उठता है की जब आपकी पूरे वर्ष की आय 2.5 लाख से कम हो| 60 वर्ष के ऊपर यह लिमिट 3 लाख और 80 साल के ऊपर 5 लाख रुपये हो जाती है|
अगर आपकी आय लिमिट से कम है, तो आप फॉर्म 15G/15H बैंक में जमा करके TDS कटने से बचा सकते हैं|
इस बारें में विस्तृत जानकारी के लिए आप इस पोस्ट को देख सकते हैं|
किताबों के सुझाव
रिटायर रिच: प्रतिदिन 40 रुपये का निवेश करें
Disclosure:मैं टैक्स विशेषज्ञ नहीं हूँ| कुछ भी निर्णय लेने से पहले Chartered Accountant की सलाह लें|
प्रातिक्रिया दे