X
    Categories: NPS

टियर 1 और टियर 2 एनपीएस अकाउंट क्या हैं? इन दोनों में अंतर क्या है?

मैंने अपने पहले के कई पोस्ट में टियर 1 और टियर 2 एनपीएस खातों के बीच अंतर के बारे में चर्चा करी है|

एक व्यापक स्तर पर, आप एनपीएस टियर 2 खाते को एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के रूप में सोच सकते हैं। एनपीएस टियर 2 खाते से निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है । हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टियर 2 एनपीएस अकाउंट में निवेश पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है।

इसलिए, जब भी आप एनपीएस में निवेश पर कर टैक्स बेनिफिट के बारे में सुनते हैं, तो वे एनपीएस टियर 1 खाते के बारे में बात कर रहे हैं।

आईये जानते हैं एनपीएस टियर 1 और टियर 2 के बारे में अंतर

एनपीएस टियर 1 और टियर 2 खातों के बीच अंतर (Difference between NPS Tier 1 and NPS Tier 2 Accounts)

एनपीएस टियर 1 vs. एनपीएस टियर 2 खाता: अकाउंट ओपनिंग

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Account Opening

आप केवल एनपीएस टियर 2 खाता नहीं खोल सकते है। इसे एनपीएस टियर 1 अकाउंट के साथ ही खोला जा सकता है। जब आप एनपीएस टियर 1 खाते को बंद करते हैं, तो टियर 2 खाते को भी बंद करना होगा।

कृपया समझें कि दोनों खाते एक ही PRAN से जुड़े हुए हैं। आपके पास केवल एक PRAN हो सकता है और  दोनों टियर 1 और टियर 2 एनपीएस खाते एक ही PRAN से जुड़े होने चाहिए।

पढ़ें: कैसे खोलें एनपीएस खाता ऑनलाइन आधार कार्ड की सहायता से

एनपीएस टियर 1 बनाम एनपीएस टियर 2 खाता: न्यूनतम योगदान

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Minimum Contribution

मौजूदा नियमों के अनुसार, टियर 1 एनपीएस खाते के लिए न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष है।

एनपीएस टियर 2 अकाउंट में कोई  न्यूनतम योगदान नहीं है|

एनपीएस टियर 1 vs. एनपीएस टियर 2 खाता: वापसी

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Withdrawals

क्योंकि एनपीएस टियर 1 एक सेवानिवृत्ति खाता (retirement account) है, इसलिए इस खाते से निकासी (मेच्योरिटी से पहले) पर कई प्रतिबंध हैं। आपको बच्चों की शिक्षा ,विवाह ,गंभीर बीमारियों के उपचार और पहले घर के  निर्माण के लिए खाता खोलने के 10 वर्षों के बाद अपने योगदान के 25% तक के हिस्से को निकाल सकते हैं।

टियर 2 एनपीएस अकाउंट में निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप खाते से किसी भी समय पैसे वापस ले सकते हैं । आप एनपीएस टियर 2 अकाउंट में से अपना पूरा निवेश भी वापस ले सकते हैं।

एनपीएस टियर 1 vs. टियर 2 अकाउंट : exit पर वार्षिकी खरीदने की अनिवार्यता

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Mandatory purchase of annuity on exit

एनपीएस से एग्जिट के समय, एनपीएस टियर 1 खाते में जमा राशि की 40% प्रतिशत राशि का इस्तेमाल एक वार्षिकी योजना (annuity) की खरीद के लिए किया जाना चाहिए। यदि सेवानिवृत्ति (superannuation) से पहले खाता बंद करते हैं, तो एनपीएस टियर 1 खाते में जमा राशि की  80% राशि का इस्तेमाल वार्षिकी योजना को खरीदने के लिए किया जाना चाहिए ।

एनपीएस टियर 2  खाते पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। आप पूरी राशि एक मुश्त (lump sum) वापस ले सकते हैं।

टियर 1 vs. टियर 2 एनपीएस अकाउंट: निवेश पर टैक्स बेनिफिट

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Tax Benefit on investment

एनपीएस में निवेश के लिए सभी कर लाभ केवल टियर 1 एनपीएस खाते में निवेश तक ही सीमित हैं। धारा 80 सीसीडी (1), धारा 80 सीसीडी (1 बी) और धारा 80 सीसीडी (2) के तहत लाभ केवल एनपीएस टियर 1 खाते में निवेश पर ही मिलता हैं|

पढ़ें: एनपीएस में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट

टियर 2 एनपीएस अकाउंट में निवेश के लिए कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है|

एनपीएस टियर 2 खाते में निवेश करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी (Central Government Employee) सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं| शर्त यह है की आप इस पैसे को 3 वर्ष से पहले नहीं निकाल पायेंगे (lock-in period of 3 years)| ध्यान दें  यह टैक्स बेनिफिट केवल Central Government Employees ही ले सकते हैं| किसी अन्य व्यक्ति को यह टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा|सेक्शन 80C में PPF, ELSS, EPF, GPF, लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि निवेश भी आते हैं| कुल मिलाकर 1.5 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|

एनपीएस टियर 1 अकाउंट vs. एनपीएस टियर 2 अकाउंट : परिपक्वता पर टैक्स ट्रीटमेंट

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Tax Treatment on Maturity

एनपीएस टियर 1 खाते के लिए परिपक्वता के समय, जमा राशि के 40% तक की राशि आप एक मुश्त (lump sum) निकाल सकते हैं और उस राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा| 40% के ऊपर जो राशि एक मुश्त निकाली जायेगी, उस अतिरिक्त राशि पर आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगेगा|

एक वार्षिकी योजना खरीदने के लिए कम से कम 40% कोष का उपयोग किया जाना चाहिए। जिस बर्ष में वार्षिकी से आय आएगी, उस वर्ष में आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा|

पढ़ें: एनपीएस टियर 1 खाते से पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना होता है?

एनपीएस टियर 2 से पैसा निकालने पर कैसे टैक्स लगेगा, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है।

संभावित विकल्पों में से कुछ हैं:

  • इन लाभों को कैपिटल गेन्स (capital gains) के रूप में लगाया जा सकता है।
  • या आपके मुनाफे को आपकी आय में जोड़ा जा सकता है और आपके टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स लगाया जा सकता है।

फिलहाल, मुझे नहीं पता कि दोनों में से कौन सा विकल्प लागू होगा। मैंने इस पहलू पर और अधिक विस्तार से इस पोस्ट  पर चर्चा की है।

पढ़ें: एनपीएस टियर 2 खाते के बारे में पूरी जानकारी

एनपीएस  टियर 2 बनाम टियर 1 अकाउंट: खातों के बीच पैसे ट्रान्सफर करना

NPS Tier 1 vs. NPS Tier 2 Account: Transfer across accounts

आप अपने निवेश को टियर 2 खाते से टियर 1 खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।

परन्तु टियर 1 एनपीएस से टियर 2 में ट्रान्सफर नहीं कर सकते|

यदि टियर 1 से टियर 2 ट्रांसफर की अनुमति दी गई होती, तो आप आसानी से अपना पैसा टियर 1 एनपीएस खाते से टियर 2 खाते में स्थानांतरित कर सकते है। और बाद में उस पैसे को आसानी से निकाल सकते थे| यह एक समस्या हो जाती क्योंकि एनपीएस टियर 1 खाता एक रिटायरमेंट अकाउंट है|

मेरी राय

मेरे अनुसार अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो एक साल में 50,000 रुपये तक एनपीएस टियर 1 खाते में निवेश कर सकते हैं|

मेरे अनुसार पास टियर 2 एनपीएस अकाउंट में निवेश करने का कोई ज़रुरत नहीं है|

View Comments (37)

  • मेरा अध्यापक के रूप में NPS में 50000 रू जा रहा है ,इसका में टैक्स में लाभ ले सकता हूँ या नहीं।
    कुछ लोगों का कहना है ki जो इसमें अलग से निवेश करते है उन्हें ही 150000 से ऊपर 50000 की अतिरिक्त छूट मिलती है।
    सही क्या है ? कृपया बताएं

    • भगवान् जी,
      आपको अलग से निवेश करने की ज़रुरत नहीं है|
      आप रिटर्न भरते समय इसी निवेश को 80CCD(1B) के तहत दिखा सकते हैं|

    • विजय जी,
      मुझे आपका सवाल सही से समझ नहीं आया|
      अगर आप टियर 1 खाते में पैसे की किस तारक निवेश करें, उस बारे में बात कर रहें हैं, तो ऐसे में सबके लोइए कोई एक तरीका ठीक नहीं है|
      आप E को 25-30% तक रखें और बचा पैसा C और G में डालें|

  • सर मैं राजस्थान में अध्यापक हूँ और मुझे एरियर मिला है जिससे मेरा वेतन (Basic+DA) = 675229 है
    बोनस 13548 + HRA 39823 +NPS(By Employer) 89645 = 143016
    Gross Salary – 8182145
    Deducation
    SI 39600 + NPS(By Self) 89645 + LIC 30969 + GIS 220 = 160434

    सर मुझे nps की छुट कोनसी व कितनी मिल सकती है।

    • nps में अपने निवेश के लिए आप 80CCD(1) या 80CCD(1B) किसी के तहत भी छूट ले सकते हैं|
      80CCD(1) सेक्शन 80C के तहत ही आता है|
      80ccd(1b) अलग है|
      आप 1.5 लाख रुपये तक 80C में लें|
      बचे हुए 10,434 रुपये के NPS निवेश को 80CCD(1B) में दिखा सकते हैं|

  • नमस्कार सर
    में राजस्थान सरकारी कर्मचारी हुए
    मुझे वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन (Basic+DA)+ HRA+BONUS = (167640+232470)+16764+6774= 423648
    AND GOVT. NPS Contribution (10%)=39858
    तथा एरियर की राशि (Basic +DA+HRA+BONUS+BONUS)=(9360+265269+23016+6774+1694)=306113
    AND GOVT. NPS Contribution =49546
    कुल आय=819165 हुई
    निवेश (SI+GI+LIC+Tution fees+Cnps)=(13200+220+78586+20400+39858)=152264
    तथा एरियर राशि का Cnps=49546
    कटौती हुई
    में इसमे 89/ (10e) की छुट लेकिन रहा हु
    अतः आप इस में बताए की arrear nps की राशि क्या इस वित्तीय वर्ष 17-18 में छुट मिलेंगी
    यदि मिलेंगी तो 80ccd (1),80ccd(1b),80ccd(2) के तहत कितनी - कितनी छूट मिलेगी

    • संदीप जी,
      बेहतर होगा की आप किसी CA से बात करें|
      आप 89 १०ए का बेनिफिट ले रहे हैं| उस वजह से क्या फर्क पड़ेगा, यह मेरे लिए कह पाना मुश्किल है|

  • sir ji... me bsf me karyarat hu.
    or 20 saal ke baad ghar jana chahta hu...
    mere 20 saal 2033 me pure honge.
    tatha meri umar us samay 45 saal hogi
    to kya mujhe ghar janepr turant pention milega....
    krupaya answer bataiye... bahot confeuse hu...
    apka abhari rahunga...

    • मनीष जी,
      आप रिटायर होते ही पेंशन चालू कर सकते हैं| आपको 60 वर्ष तक इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है|

  • मै पेशे से अधिवक्ता हू। मै एन पी एस खाता की किस श्रेणी(टाॅयर 1 या टाॅयर 2) मे निवेश कर सकता हू।
    वर्तमान मे अटल पेशन योजना मे प्रान खाता धारक हू।अटल पेशन योजना किस श्रेणी (टाॅयर 1 या 2) मे आता है।

    • राहुल जी,
      अटल पेंशन योजना और NPS दोनों अलग योजनायें हैं| दोनों में PRAN मिलता है, इसलिए confusion हो जाता है|
      अगर आपके पास अटल पेंशन योजना खाता है, तब चाहें तो आप nps खाता खोल सकते हैं|
      NPS टियर 1 और टियर 2 दोनों खाते खोल सकते हैं| परन्तु NPS टियर 2 खाता अकेले नहीं खोल सकते हैं| टियर 1 एनपीएस खाता खोलना ही पड़ेगा|
      मेरे अनुसार टियर 2 खाता खोलने का कोई फायदा नहीं है|
      अगर NPS खाता खोलना है, तो NPS Tier 1 खाता खोलें|
      अगर खाता ऑनलाइन खोलना चाहते हैं, तो इस पोस्ट को पढ़ें|
      https://www.hindifinance.com/open-nps-account-online-aadhaar/

    • दो वजह से deactive है, तो ओ वजह हो सकती हैं:
      1. आपने नियमित भुगतान नहीं किया: आप भुगतान करके खाता चालू कर सकते हैं|
      2. आपने सारे दस्तावेज़ बैंक को प्रदान नहीं किये: डॉक्यूमेंट जमा करें

  • 1. नेशनल पेंशन स्कीम में अधिकतम कितना रुपया जमा पर (1.5 लाख से अलग) टैक्स बेनिफिट मिलता है ?
    2. सर्विस के 9 वर्ष बचे हुए है ऐसे में नेशनल पेंशन स्कीम में जॉइन कर सकता है या नहीं, या 10 वर्ष के लिए जॉइन करना पड़ेगा??
    3. पेंशन चालू होने के बाद मृत्यु हो जाने के बाद नॉमिनी को एन्युटी राशि वापस होता है या नहीं ???

    • 1. जी हाँ, 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये तक अक अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है|
      2. 9 वर्ष बाद बंद कर सकते हैं|
      3. यह इस बात पर निर्भर करता है की आपने कैसा एन्युटी प्लान खरीदा है, कुछ विकल्पों में पत्नी को भी पेंशन मिल सकती है|
      LIC की जीवन शांति प्लान के बारे में यहाँ पढ़ें| यह भी एक एन्युटी प्लान है|
      https://www.hindifinance.com/lic-jeevan-shanti-review-hindi/