क्या आप जानते कई की इनकम टैक्स की गणना कैसे होती है? क्या आप स्वयं अपनी टैक्स लायबिलिटी (income tax liability) निकाल सकते हैं?
वैसे तो बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर उपलब्ध हैं, आपको पता होना चाहिए की आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है| यह केवल आपकी जानकारी के लिए नहीं है| अगर आप टैक्स की गणना को बेहतर समझेंगे, तो आपको टैक्स बचत या टैक्स प्लानिंग करने में भी आसानी होगी|
आपकी कुल आय केवल आपकी सैलरी नहीं है
आपकी आय या आमदनी को पांच हिस्सों में बात जा सकता है|
- Income from Salary (वेतन से आय)
- Income from House property (हाउस प्रॉपर्टी से आय) (जैसे घर को किराए पर चढ़ाया)
- Profit or gain from Business or Profession (किसी बिज़नस से होने वाली आय)
- Capital gains (पूँजी लाभ) (सोना, प्रॉपर्टी, शेयर, म्यूच्यूअल फण्ड इत्यादि बेचने पर होने वाला लाभ)
- Income from other sources (अन्य स्रोतों से होने वाली आय) जैसे की आपके बचत खाते, फिक्स्ड डिपाजिट इत्यादि पर होने वाला खर्च
इन पाँचों तरह की आय को मिला कर आपकी कुल आय निकाली जाती है|
आप देख सकते हैं की आप कुल आय केवल वेतन नहीं है| वेतन (सैलरी) के अलावा भी आपकी आय हो सकती है और उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है| और अलग-अलग तरह की आय पर आपको अलग तरीके (या रेट) से टैक्स देना पड़ सकता है|
इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इन बातों का भी रखें ख्याल
- आपको पूरी आय पर टैक्स नहीं देना होता|
- हो सकता है की आपकी आय या सैलरी के कुछ हिस्से पर कोई टैक्स न देना हो| जैसे की HRA और लता का कुछ हिस्सा| या फिर टैक्स-फ्री बबांड या PPF या EPF का ब्याज|
- इसके बाद आप निवेश या खर्चे करके अपना टैक्स भार कम कर सकते हैं|
- इसके बाद जो आय बचती है, उस पर आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स देना होता है|
- इसके अलावा कुछ तरह की आय (जैसे की capital gains) पर आपको अलग रेट पर टैक्स देना होता है|
Taxable Income = Gross Income – Exempt Income – Tax Deductions
कर योग्य आय = कुल आय – कर मुक्त आय – कर लाभ (टैक्स डिडक्शन)
कर मुक्त आय (Exempt Income) क्या है?
मैं कुछ उदहारण की सहायता से समझाता हूँ|
- आपके HRA (House Rent Allowance या मकान किराया भत्ता) का कुछ हिस्सा कर मुक्त होता है| कितनी हिस्सा कर मुक्त होता है, उसकी जानकारी आप इस पोस्ट में पा सकते हैं|
- इसके अलावा Leave Travel Allowance (LTA) का कुछ हिस्सा भी कर मुक्त हो सकता है|
- FY2018 तक आपको Conveyance Allowance (19,200 रुपये टैक्स) और मेडिकल Reimbursement (15,000 रुपये तक) भी कर मुक्त है| FY2019 से इन दोनों को हटा दिया गया है और इनकी जगह Standard Deduction (40,000 रुपये) को लाया गया है|
- ध्यान इन सभी Allowance का फायदा आपको तभी मिल सकता है की जब यह आपके वेतन के हिस्सा हैं|
- पीपीएफ/ईपीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज
- टैक्स-फ्री बांड से मिलने वाला ब्याज इत्यादि
- 10,000 रुपये तक बचत खाते का ब्याज
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत खाते, recurring डिपाजिट या फिक्स्ड डिपाजिट पर मिलने वाला ब्याज (50,000 रुपये टैक्स)| यह नियम FY2019 से लागो होगा|
इनके अलावा भी कई तरह की आय हो सकती है, जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता|
ऐसी आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता और आपकी कर योग्य आय कम हो जाती है|
आप कुछ निवेश या खर्चे करके अपना टैक्स भार कम कर सकते हैं (Tax Deduction)
कुछ उदहारण देता हूँ|
- सेक्शन 80C के तहत निवेश (PPF, EPF, ELSS, NSC, जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान, होम लोन principal रीपेमेंट इत्यादि) करने पर 1.5 लाख रुपये तक| अधिक जानकारी के लिए यह पोस्ट पढ़ें|
- सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर 25,000 रुपये तक टैक्स बेनिफिट (FY2019 से 50,000 रुपये तक| अधिक जानकारी के लिए यह पोस्ट पढ़ें|
- सेक्शन 80E का तहत शिक्षा लोन के ब्याज के भुगतान पर| अधिक जानकारी के लिए इस पोस्ट को पढ़ें|
- सेक्शन 24 के तहत होम लोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स बेनिफिट| अधिक जानकारी के लिए इस पोस्ट को पढ़ें|
- एनपीएस में निवेश के लिए Section 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट| अधिक जानकारी के लिए इस पोस्ट को पढ़ें|
- कुछ विशिष्ट दान करने के लिए धारा 80G के तहत टैक्स बेनिफिट
- कुछ अन्य तरीकों को जानने लिए यह पोस्ट पढ़ें|
यह सब करने का बाद आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स कैलकुलेट करना होगा
आप लेटेस्ट टैक्स सलब जानने के लिए यह पोस्ट पढ़ सकते हैं|
साथ की अगर आपकी कर योग्य आय 3.5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 2,500 रुपये की टैक्स रिबेट (tax rebate) भी मिलेगी|
ध्यान हर तरह की आय पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स नहीं देना होता| जैसे की capital gains (पूँजी लाभ) पर अलग दर से टैक्स लगता है| जैसे इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड बेचने पर होने वाले लाभ पर FY2019 से आपको ऐसे टैक्स देना होगा|
Illustration (उदहारण)
मान लिए आपकी आय 20 लाख रुपये है|
आपको 1.5 लाख रुपये का HRA मिलता है, जिसमें से 1 लाख रुपये कर मुक्त है| आपको कोई और allowance नहीं मिलता है|
आपने पीपीएफ खाते में 1 लाख रुपये का निवेश किया| ELSS में 50,000 रुपये का निवेश किया| साथ ही 50,000 रुपये आपने एनपीएस में निवेश किया|
20,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया|
आपकी कितना टैक्स देना होगा?
तो आपको कुल मिला कर 2,63,640 रुपये का टैक्स देना होगा|
अब मान लिए आपने कुछ शेयर बेचे और आपको 50,000 रुपये का मुनाफा (Short Term Capital Gain) हुआ| इस पर आपको 15% टैक्स देना होगा और टैक्स के ऊपर 4% Cess (FY2019) से| इससे आपकी टैक्स liability 7,800 रुपये से बढ़ जायेगी|
ध्यान दें आपका कुछ TDS भी आपका एम्प्लायर काटता होगा| अगर अतिरक्त टैक्स टीडीएस (TDS) के रूप में काट लिया गया है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर कर अतिरिक्त टैक्स को वापिस ले सकते हैं| अगर TDS कम कटा है, तो आपको अतिरिक्त टैक्स जमा करना होगा|
उपयोगी लिंक
Preet says
Sir mai nri hu. Mera nre account hai.
Mai apne bacho ke name Par 2 lac ka kisan vikas patra Lena chahta hu.
Yeh possible hai.
दीपेश says
प्रीत जी,
ले तो सकते हैं, बेहतर होगा की अपनी पत्नी को अभिभावक बनाएं|
क्योंकि NRI किसान विकास पत्र नहीं ले सकते| आपके guardian होने पर परेशानी आ सकती है|
आप PPF, फिक्स्ड डिपाजिट या सुकन्या खाते खोलने के बारे में भी सोच सकते हैं|