काफी लोग होम लोन पर टैक्स बेनिफिट के बारे में जानते हैं| मूल भुगतान (principal repayment) के लिए धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है| ब्याज के भुगतान (interest payment) के लिए 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है|
अब घर लेना तो सबके बस की बात नहीं| मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं| इसीलिए हम में से काफी लोग किराये पर भी रहते हैं|
अच्छी बात यह है की किराए पर रहने पर भी आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं| इसका मतलब अगर आप किराए पर रहते हैं, टी दिए गए किराए पर कुछ टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं|
आईये जानते हैं की क्या हैं यह टैक्स बेनेफिट्स
1. House Rent Allowance (HRA या एचआरए) मकान किराया भत्ता
यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, तो आप इस बारे में शायद पहले से ही काफी जानते हों।
HRA आपके वेतन का एक हिस्सा होता है| आप अपनी सैलरी स्लिप पढ़ कर इस बारे में जान सकते हैं|
एचआरए पर टैक्स बेनिफिट धारा 10 (13A) और आयकर अधिनियम के नियम 2A के तहत मिलता है।
ध्यान दें पूरा HRA टैक्स-मुक्त नहीं होता है| कुछ ही हिस्से पर छूट मिलती है|
आईये देखते हैं, कैसे गणना की जाती है आपको मिलने वाली टैक्स छूठ की|
पहले इन तीन संख्यायों का पता लगायें|
- House Rent Allowance (HRA या मकान किराया भत्ता)
- Rent – 10% of Basic Salary (किराया – मूल वेतन का 10%)
- 40% of Basic Salary. If you are staying in a metro city, 50% of Basic Salary (मूल वेतन का 40%), यदि आप मेट्रो शहर (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता) में रह रहे हैं तो सीमा 50% मूल वेतन है)
इन तीन संख्यायों में जो सबसे कम है, उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है|
आईये उदहारण की सहायता से समझते हैं|
अमित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है।
उसकी बेसिक सैलरी 60,000 रुपये प्रति माह है|
उसे HRA के रूप में 45,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है। वह एक किराए के घर में रहता है और प्रति माह 40,000 रुपये का किराया देता है।
अगर आप किसी मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं
अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं
आप एचआरए को देख सकते हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, उस पर निर्भर करता है।
इसलिए, यदि अमित 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और मुंबई में रहते हैं, तो वह आयकर की कीमत (360,000 रुपये का 30%) = 1.2 लाख (सेस को छोड़कर) बचाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण राशि है|
पढ़ें: टैक्स बचाने के 15 आसान तरीके
इन बातों का ख्याल रखें
- एचआरए आपकी सैलरी (वेतन) का हिस्सा होना चाहिए| इसका मतलब आपकी सैलरी स्लिप (salary structure) में HRA दिखना चाहिए (आपके फॉर्म 16 में दिखना चाहिए)
- आप एचआरए के तहत टैक्स बेनिफिट तभी ले सकते हैं, जबकि आप एक किराए के घर में रह रहे हों| यदि आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपको HRA पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा। पूरे HRA पर टैक्स देना होगा|
- आपकी टैक्स छूठ के बाद जो एचआरए का अतिरिक्त हिस्सा है, उस पर आपको अपनी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा।
- निजी क्षेत्र में कुछ कंपनियां आपको वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपने वेतन का ढांचा (सैलरी structure) चुनने का विकल्प देतीं है| आप इस एचआरए के कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए अपने लिए HRA चुन सकते हैं और अधिक टैक्स बचा सकते हैं।
- एचआरए (HRA) पर टैक्स छूठ मासिक आधार (monthly basis) पर है। इसका मतलब 12 महीनों की छूठ को मिला पूरे साल की छूठ की गणना होती है| यदि आपका वेतन और किराया वित्तीय वर्ष के दौरान स्थिर रहता है, तो यह पहलू कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। परन्तु, यदि वेतन या किराए में साल के बीच में परिवर्तन होता है, तो पहले हर महीने की गणना करनी होगी। उसके बाद आप पूरे साल का निकाल सकते हैं|
मैं अपने माता-पिता के घर में रहता हूँ| क्या मैं एचआरए का टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ?
हां, आप यह कर सकते हैं। पर माता पिता को किराया ज़रूर दें। बेहतर होगा की माता-पिता के बैंक खाते में किराया जमा करें और रसीद भी लें|
इससे पूरा रिकॉर्ड बना रहेगा और अगर आयकर विभाग इस बात पर सवाल उठाता है, तो आपके पास प्रमाण होगा|
और हाँ, आपके माता-पिता के आयकर रिटर्न में इस किराये की आय दिखनी चाहिए।
क्या मैं अपने पति या पत्नी को घर का किराया देकर टैक्स बेनिफिट ले सकता/सकती हूँ?
मतलब घर आपके पति या पत्नी के नाम पर है और आप उन्हें किराया दे रहे हैं|
ऐसा न करें, तो बेहतर हैं| फंस सकते हैं| आयकर विभाग इस बात पर सवाल उठा सकता है|
मैं और मेरी पत्नी दोनों जॉब करते हैं| किराया भी देते हैं| क्या HRA का टैक्स बेनिफिट दोनों ले सकते हैं?
हां, आप दोनों HRA का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|
पर कुछ बातों का ख्याल रखें|
केवल उतना ही टैक्स बेनिफिट लें, जिसका भुगतान आप कर रहे हैं| मान लिए कुल किराया 30,000 रुपये है| आप 20,000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं और आपकी पत्नी 10,000 रुपये का भुगतान कर रहीं हैं| आपको बराबर भुगतान करने की कोई ज़रुरत नहीं हैं|
जब HRA बेनिफिट को कैलकुलेट करें, तो आप 20,000 रुपये किराया मानें और आपकी पत्नी 10,000| आप दोनों 30,000 रुपये किराया नहीं मान सकते|
बेहतर होगा की बैंक में पैसे ट्रान्सफर करने का पूरा रिकॉर्ड हो| अगर पूरा किराया आप ही देते हैं, तो अपनी पत्नी से हर महीने 10,000 रुपये आपके खाते में ट्रान्सफर करने हो कहें|
यदि संभव हो तो, मकान मालिक से दो रसीदें लें।
मैंने होम लोन के माध्यम से एक घर खरीदा है, परन्तु किराए के घर में रहता हूँ|
ऐसी स्तिथि में आप होम लोन और HRA दोनों पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|
पर हाँ, ऐसा न हो की आप बस टैक्स बचने के लिए ही किराए पर रह रहे हों| अगर आपका अपना घर और किराय्व वाला घर बहुत आस-पास हैं, तो आयकर विभाग इस पर सवाल उठा सकता है|
पढ़ें: हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर बचीयें इनकम टैक्स
2. Section80 GG (Self Employed लोगों के लिए)
अब मान लिए की:
- आप सेल्फ-एम्प्लोयेड (self-employed) हैं, तो आपको HRA मिलेगा ही नहीं| तो आप टैक्स बेनिफिट कैसे लेंगे?
- यह भी हो सकता है की आपका एम्प्लायर आपको HRA देता ही न हो| इसका मतलब HRA आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है| आप टैक्स बेनिफिट कैसे लेंगे?
ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने घर के किराए पर कुछ राहत दी है|
यह राहत Section 80GG के तहत दी गयी है।
आईये देखते हैं ली आपको कितनी राहत मिलती है|
पहले इन तीन राशियों को कैलकुलेट करिए
- Rs. 5,000 per month (प्रति माह 5,000 रुपये, 60,000 रुपये प्रति वर्ष)
- 25% of Total Income (कुल आय का 25%)
- Rent – 10% of Total Income (किराया – कुल आय का 10%)
अब तीनों राशियों में जो भी सबसे कम है, आपको उतना लाभ मिलेगा|
तो आप देख सकते हैं की अधिकतम लाभ 60,000 रुपये तक सीमित है|
पर हाँ, यह लाभ पाने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होगी|
- जिस शहर में आप काम कर रहे हैं, वहां आपके, आपके पति / पत्नी या नाबालिग बच्चे के नाम पर कोई मकान नहीं होना चाहिए।
- आपके पास किसी अन्य स्थान पर कोई मकान (self-occupied property) नहीं होनी चाहिए|
- आपने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान HRA नहीं मिलना चाहिए। यदि आप वित्तीय वर्ष में 1 महीने के लिए कार्यरत थे (और एचआरए का फायदा उठाते हैं) और शेष अवधि में स्व-नियोजित (self-employed) थे, तो आप धारा 80 GG के तहत टैक्स लाभ नहीं ले सकते।
कटौती धारा 80GG का दावा करने के लिए, आपको फार्म 10 BA के तहत बताना होगा।
गुलाब सिहं says
दिल्ली अतिथि अद्यापक को 220×1403वेतन मिलता है अतिरिक्त कक्षायें लगाकर 50+220=270×1403=378810 के लगभग बना| कितना टैक्स जमा करना होगा और कैसै?अगर किराये पर परिवार सहित रहता है|
Deepesh says
गुलाब जी,
आपको अधिकतम 6,440 रुपये का टैक्स भरना पड़ सकता है|
पर अगर आप कुछ निवेश करेंगे, तो आपको और भी कम टैक्स भरना पड़ेगा|
किराए पर भी आप 60,000 तक की अपनी आय कम कर सकते हैं|
ऐसा सभी करने पर शायद आपको बिलकुल भी टैक्स न देना पड़ें|
आप इस पोस्ट को अवश्य पढ़ें|
https://www.hindifinance.com/income-tax-slab-in-hindi/
नरेश says
मेरी आय 4लाख90 हजार है मेमुझे HRA नही मिलता है क्या sec 80gg का लाभ मिलेगा। में किराए में मकान में मुख्यालय से बाहर रहता हूं। मेरे पास कोई रेंट एग्रीमेंट नही है। लेकिन 2500 पेर month cash देता हूं।
दीपेश says
जी हाँ, आप सेक्शन 80GG के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं|
आपके पास किराए की रसीद होनी चाहिए| अगर आपका केस स्क्रूटिनी में आया, तब आपको रसीद दिखानी पड़ सकती है|
TOL SINGH BAGHEL says
me govt job me hu or kiraye ke makan me rahta hu qya me 80GG ke adhar par encome tax me chut lesakta hu.
दीपेश says
आप 80GG के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि आपको HRA मिलता होगा|
DEEPESH SINGH says
hy sir i am govt. employeee
but i lived in govt. Qwaters so i didnot received any HRA
SO CAN I TAKE DEDUCATION IN 80GG
दीपेश says
जब कोई किराया ही नहीं दिया, तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा|
DEEPESH SINGH says
nahi sir jab koi govt servant apni city me rahta h
aur govt house nhi leta h tu use HRA milta h
but yadi koi govt servant govt house leta h to uski salary me se
HRA deduct hota h
it means he paid his HRA as rent
दीपेश says
दीपेश जी,
आपको 80GG के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा|
DEEPESH SINGH says
why sir
दीपेश says
क्योंकि आप किराया नहीं दे रहे हैं|
DEEPESH SINGH says
AAP BHI MERE HI NAAM RASHI HO
BTAO KAISE SIR
राजकुमार says
हेल्लो सर
में एक प्रोबेशनर कार्मिक हू मुझे hra नही मिलता हे ।लेकिन मै हर महीना किराया देता ह्। क्या मुझ 80gg का लाभ मिलेगा
दीपेश says
जी हाँ
Sumit says
मैं सरकारी कर्मचारी हूँ मुझे HRA ₹ 1063 मिलता है किंतु मैं ₹ 5000 किराया देता हूं क्या मुझे टैक्स में छूट मिलेगा ??
दीपेश says
सुमित जी, आप टैक्स बेनिफिट में छूठ मिलेगी|
किराया – 10% (basic+DA), HRA, 40% Basic में जो भी राशि सबसे कम है, आपको उतनी छूठ मिलेगी|
Awadhesh kumar says
HRA की रसीद कब देना आवश्यक है।मुझे hra के 2208 रु मिलता है।जबकि 8000रु किराये में देता हूँ।लेकिन रसीद नहीं लेता हूँ। क्या मैं hra में छूट ले सकता हूँ या नहीं।
दीपेश says
HRA आपकी सैलरी स्लिप में लिखा होता है| अलग से कोई रसीद नहीं चाहिए|
किराए की रसीद की ज़रुरत पड़ सकती है|