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सेक्शन 80TTA और 80TTB: ब्याज पर पाएं टैक्स बेनिफिट

Last updated: अक्टूबर 1, 2018 | by दीपेश Leave a Comment

अगर आप अपना पैसा बचत खाते (savings बैंक अकाउंट) या बैंक फिक्स्ड डिपाजिट में रखते हैं, तो आपको सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TTB के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में पता होना चाहिए|

आईये जानते हैं सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TTB के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में विस्तार से|

सेक्शन 80TTA का टैक्स बेनिफिट

बचत खाते पर मिलने वाले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर आपको टैक्स नहीं देना होता| Interest on Savings Accounts exempt up to Rs. 10,000 per financial year

अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में सभी बचत खातों में मिलाकर 10,000 रुपये से अधिक ब्याज पाया है, तब अतिरिक्त ब्याज पर आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स देना होगा|

यह छूठ केवल बैंक, co–operative बैंक या डाकघर में खोले गए बचत खातों पर है|

ध्यान दें इस धारा के तहत टैक्स बेनिफिट केवल बचत खातों (सेविंग्स अकाउंट) पर मिलने वाले ब्याज पर है| फिक्स्ड डिपाजिट के ब्याज पर सेक्शन 80TTA के तहत कोई छूठ नहीं है|

सेक्शन 80TTB का टैक्स बेनिफिट

इस सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट केवल सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिकों के लिए है|

60 वर्ष से कम आयु के लोग धारा 80TTB का लाभ नहीं उठा सकते|

आपको सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपाजिट पर 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स बेनिफिट मिलता है| Interest on Savings Account and Fixed Deposit exempt up to Rs. 50,000 per financial year for senior citizens

अगर आपने 50,000 रुपये से अधिक ब्याज पाया है, तो अतिरिक्त ब्याज पर आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स देना होगा|

यह छूठ केवल बैंक, co–operative बैंक या डाकघर में खोले गए बचत खातों या फिक्स्ड डिपाजिट पर है|

अगर आपने किसी कंपनी के फिक्स्ड डिपाजिट या debenture में निवेश किया है, तो उसके ब्याज पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा|

पढ़ें: सीनियर सिटीजन को मिलने वाले 7 स्पेशल टैक्स बेनिफिट

section 80TTA 80TTB tax benefit टैक्स बेनिफिट

सेक्शन 80TTA और Section 80TTB के बारे में इन बातों का रखें ध्यान

  1. बचत खातों (सेविंग्स अकाउंट) पर मिलने वाले ब्याज पर TDS नहीं लगता|
  2. धारा 80TTB के तहत टैक्स बेनिफिट केवल वरिष्ठ नागरिक (सीनियर सिटीजन) ले सकते हैं| इसका मतलब सेक्शन 80TTB के तहत टैक्स लाभ लेने के लिए आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
  3. अगर आप धारा 80TTB के तहत टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, तब आप धारा 80TTA के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते|
  4. एक तरीके से, अगर आपकी आयु 60 वर्ष से कम है, तो आप धारा 80TTA का लाभ लेंगे| अगर आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो Section 80TTB का लाभ लेंगे| दोनों धारायों के लाभ एक साथ नहीं ले सकते|
  5. अगर आपके पास कई बचत खाते (सेविंग अकाउंट) हैं, तो आपको सेक्शन 80TTA के तहत टैक्स बेनिफिट कुल मिलाकर 10,000 रुपये तक के ब्याज पर मिलेगा|
  6. सेक्शन 80TTA केवल बचत खातों के ब्याज कर टैक्स बेनिफिट देता है| फिक्स्ड डिपाजिट के ब्याज पर सेक्शन 80TTA के तहत कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता|
  7. सेक्शन 80TTB के तहत टैक्स बेनिफिट बचत खाते और फिक्स्ड डिपाजिट, दोनों के ब्याज पर मिलता है|
  8. अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके पास कई सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपाजिट हैं, तब सेक्शन 80TTB के तहत 50,000 का टैक्स बेनिफिट सभी खातों के ब्याज को मिलाकर मिलेगा|
  9. प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) और सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) के ब्याज पर सेक्शन 80TTB के तहत कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है|
  10. NRI (Non-resident Indian या प्रवासी भारतीय) सेक्शन 80TTB के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते| परन्तु NRI सेक्शन 80TTA के तहत लाभ ले सकते हैं|

एक उदहारण की सहायता से विस्तार से समझते हैं|

मान लिए दो करदाता हैं| एक की आयु 60 वर्ष से कम है और दूसरे की आयु 60 वर्ष से अधिक है|

दोनों की आय बिलकुल एक समान है|

section 80TTA 80TTB tax benefit टैक्स बेनिफिट 2

आप देख सकते हैं की 60 वर्ष की कम की आयु वाले व्यक्ति ने सेक्शन 80TTA के तहत टैक्स बेनिफिट लिया| इस व्यक्ति को फिक्स्ड डिपाजिट के ब्याज पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिला|

सीनियर सिटीजन ने 80TTB के तहत टैक्स बेनिफिट लिया| इनको बचत खाते के ब्याज और फिक्स्ड डिपाजिट के ब्याज दोनों पर टैक्स बेनिफिट मिला|

यहाँ पर मैंने केवल taxable income की गणना करी है| इस आय पर आप दूसरे टैक्स बेनिफिट (80C, 80D) लगा कर अपनी taxable इनकम और भी कम कर सकते हैं|

अगर आप टैक्स कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं, तो इस पोस्ट को अवश्य पढ़ें|

अधिक जानकारी के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर Section 80TTA और 80TTB को पढ़ें|

Filed Under: Tax Planning Tagged With: 80TTA, 80TTB, टैक्स बेनिफिट सीनियर सिटीजन

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