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बजट 2018

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इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड बेचने पर देना होगा 10% Long Term Capital Gains Tax

by दीपेश Leave a Comment

अब आपको अपने इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड यूनिट को एक बर्ष (या उससे ज्यादा) बाद बेचने पर होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा|

अगर आप सीधे शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, तब भी आपको मुनाफे पर टैक्स देना होगा|

यह प्रस्ताव बजट 2018 में लाया गया है|

Long Term Capital Gains Tax और Short Term Capital Gains Tax क्या है?

शेयर या इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड के लिए देखते हैं|

अगर आप एक साल के अन्दर बेचते हैं और मुनाफे होता है, ऐसे मुनाफे को Short term capital gain (शोर्ट टर्म कैपिटल गेन) कहते हैं|

ऐसे मुनाफे पर आपको 15% टैक्स देना होता है|

(Holding period <= 1 year )   ==> Short Term Capital Gain  ==> 15% टैक्स मुनाफे पर

अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं और मुनाफे होता है, ऐसे मुनाफे को Long term capital gain (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या LTCG) कहते हैं|

ऐसे मुनाफे पर आपको अभी तक कोई टैक्स नहीं देना होता था| पर अप्रैल 1, 2018 से आपको 10% टैक्स देना होगा| यह प्रस्ताव बजट 2018 में लाया गया है|

(Holding period > 1 year) ==> Long Term Capital Gain (LTCG)  ==> 10% टैक्स मुनाफे पर

इन बातों पर ध्यान दें

  1. ऊपर दिए गए नियम शेयर या इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड के लिए हैं|
  2. डेब्ट म्यूच्यूअल फण्ड के टैक्स नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है|
  3. यह नियम 1 April 2018 से लागू होगा| इसका मतलब अगर मार्च 31 2018 तक बेचने पर कोई Long Term Capital Gain होता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा|
  4. जो मुनाफा आपको 31 जनवरी 2018 तक हो चुका है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा| इसके ऊपर जो मुनाफा होगा केवल उस पर टैक्स देना होगा| (GrandFathering) इस बारे में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे|
  5. आपको एक लाख रुपये तक के LTCG (एक वर्ष में) पर कोई टैक्स नहीं देना होगा| जब LTCG (शेयर या इक्विटी फण्ड बेचने) पर एक लाख से ज्यादा होगा, तब ही आपको अतिरिक्त लाभ पर 10% टैक्स देना होगा| तो समझ लिए की पहले एक लाख के लॉन्ग टर्म capital gain पर टैक्स की छूठ है|
  6. अगर आपको 1.5 लाख रुपये का LTCG हुआ है, तो आपको टैक्स केवल 50,000 रुपये पर ही देना होगा|
  7. आपको LTCG पर फ्लैट 10% टैक्स देना होगा| Indexation का लाभ नहीं मिलेगा|
  8. टैक्स पर cess (सेस) भी लगेगा| Cess अब 4% कर दिया गया है| तो आपको दरअसल 10.4% टैक्स देना होगा|

long term capital gain लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड शेयर dividend डिविडेंड पर टैक्स बजट 2018


शेयर या इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा?

पहली बात, long term capital gain तभी होगा की जब आप अपने निवेश को एक वर्ष बाद बेचें|

उससे पहले बेचते हैं, तो short term capital gain माना जाएगा और आपको 15% टैक्स देना होगा|

अगर आपने जनवरी 31, 2018 के बाद शेयर या इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड के यूनिट खरीदें हैं

और आप यह निवेश एक साल बाद बेचते हैं, तो जो भी मुनाफा है उस पर 10% टैक्स देना होगा|

यहाँ मुनाफा निकालना भी आसान है| आपने जितना निवेश किया और जितने में बेचा, उसका अंतर आपका मुनाफा होगा|

बस पहले 1 लाख रुपये के मुनाफे पर टैक्स नहीं देना होगा| बचे हुए LTCG पर 10% टैक्स देना होगा|

अगर आपने जनवरी 31, 2018 को या उससे पहले शेयर या इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड के यूनिट खरीदें हैं

यहाँ पर भी अगर एक साल बाद बेचते हैं, तो 10% टैक्स देना होगा| पर  capital gain या मुनाफा कैलकुलेट करने का नियम थोड़ा सा अलग है|

समझ लिए capital gains कैलकुलेट करने के लिए आपके खरीद मूल्य (purchase price) और जनवरी 31, 2018 के मूल्य में जो राशि ज्यादा है, वह मानी जायेगी|

तो मान लिए की आप शेयर 100 रुपये में खरीदा था| जनवरी 31, 2018 को उसका price 130 रुपये था| जब आप बेचते हैं, तो उसका मूल्य 170 रुपये है|

Long term capital gain निकालने के लिए आपके purchase price को 130 रुपये माना जाएगा| इसी बात को GrandFathering कहते हैं|

जब आप 170 रुपये में बेचेंगे, तो मुनाफा 40 रुपये (170-130) का माना जाएगा और न की 70 रुपये का| हालांकि आपको मुनाफा 70 रुपये का हुआ है, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपका मुनाफा 40 रुपये माना जाएगा|

इस चालीस रुपये पर आपको 10% टैक्स देना होगा|

देख्रें तो आपको 31 जनवरी 2018 तक हुए फायदे को टैक्स नहीं किया जाएगा|

अगर आप तकनिकी गहराई में जाना चाहते हैं, तो आपको खरीदने के price को निकालने के लिए यह करना होगा|

यह तीन राशि लें:

  1. आपके खरीदने का मूल्य (Purchase Price)
  2. जनवरी 31 2018 को highest price (शेयर के मामले में) या उस दिन का म्यूच्यूअल फण्ड NAV (Highest price on January 31 2018 in case of share or Mutual Fund NAV)
  3. आपके बेचने का मूल्य (sale price)

आपका खरीद मूल्य माना जाएगा: Higher of (1, Lower of (2,3))

long term capital gain लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड शेयर dividend डिविडेंड पर टैक्स 2

एक बात और, आपको पहले एक लाख के LTCG पर कोई टैक्स नहीं देना होगा|

तो मान लिए, आपने अगस्त 15, 2017 को 5 लाख रुपये निवेश किया| जनवरी 31 2018 को उसका मूल्य 7 लाख हो गया| आपने 15 दिसम्बर 2018 को अपने इक्विटी निवेश को बेच दिया 10 लाख रुपये में|

क्योंकि आपने 1 साल से अधिक समय तक अपने निवेश की होल्ड किया, मुनाफे को long term capital gain (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन) माना जाएगा|

तो आपका LTCG हुआ 10 लाख – 7 लाख रुपये = 3 लाख रुपये

इसमें पहले 1 लाख रुपये पर आपको टैक्स नहीं देना होगा|

बचे हुए 2 लाख रुपये के LTCG पर आपको 10% टैक्स देना होगा|

इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड से मिलने वाले dividend पर भी अब 10% टैक्स लगेगा

अभी तब कोई टैक्स नहीं लगता था|

पर ध्यान दें यह टैक्स आपको नहीं देना होगा| म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी आपके लिए टैक्स का भुगतान करेगी| पर टैक्स आएगा आपके पैसे से ही|

तो मान लिए म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी को 10 रुपये का dividend देना है, तो वह 1 रुपये का टैक्स जमा कर देगी और बचे हुए 9 रुपये आपको दे देगी| इसे Dividend Distribution Tax (DDT) भी कहते हैं|

एक बात औए, DDT पर सरचार्ज (surcharge) और सेस (Cess) भी लगेगा| अब इनकी वैल्यू बदलती रहती है| सरचार्ज 12% है और सेस (cess) 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है|

तो कुल मिलाकर आपके ऊपर असर 11.65% का आएगा|

और हाँ, यह टैक्स भी 31 मार्च 2018 के बाद ही लगेगा|


आपको क्या करना चाहिए?

पहली बात तो आपको अपने निवेश को बेचने की कोई ज़रुरत नहीं है| ऐसा इसलिए क्योंकि 31 जनवरी तक हुए मुनाफे पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा|

पर हाँ, आपके निवेश की वैल्यू अगर 31 जनवरी और 31 मार्च 2018 के बीच में काफी बढ़ जाती है, तो आप 31 मार्च से पहले बेच सकते हैं क्योंकि आपको 31 मार्च टैक्स कोई टैक्स नहीं देना होगा|

साथ ही आप हर साल कुछ-कुछ मुनाफा बुक कर सकते हैं| ऐसा इसलिए की 1 लाख रुपये तक के LTCG मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं है| बेचने के बाद आप दोबारा से निवेश कर सकते हैं|

इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड के dividend स्कीम में निवेश करना कभी भी अच्छा आईडिया नहीं था| अब 10% टैक्स के बाद और भी बुरा हो गया है| ध्यान दें dividend के टैक्स पर 1 लाख रुपये की छूठ नहीं है| इसलिए इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड की dividend स्कीम से बचें और Growth स्कीम में निवेश करें|

Credit: www.PersonalFinancePlan.in

पढ़ें: बजट 2018 की महत्वपूर्ण घोषणाएं

Filed Under: Financial Planning, Mutual Funds, Tax Planning Tagged With: budget 2018, long term capital gains tax, LTCG on equity mutual funds, बजट 2018, म्यूच्यूअल फंड्स पर टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स

बजट 2018: मुख्य घोषणाएं, इक्विटी फण्ड पर टैक्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए राहत

by दीपेश Leave a Comment

बजट 2018 में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं|

इनकम टैक्स सलब और दरों को नहीं छेड़ा गया है परन्तु हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर पर अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट दिया गया है| 40,000 रुपये का Standard Deduction शुरू किया गया है|

वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) के लिए काफी लाभकारी घोषणाएं की गयी हैं| 50,000 हज़ार रूपए तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और न ही कोई TDS कटेगा| प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में निवेश सीमा बाधा दी गयी है| गंभीर बीमारियों पर इलाज़ के लिए होने वाले खर्चे पर भी टैक्स बेनिफिट बढ़ाया गया है|

पर एक निवेशक के लिए बड़ा झटका है| इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड या शेयर में होने वाले Long Term Capital Gains पर अब 10% प्रतिशत टैक्स लगेगा| थोड़ी सी राहत दी गयी है पर वह शायद काफी नहीं होगी| इक्विटी फण्ड से मिलने वाले dividend पर भी 10% टैक्स लगेगा|

आईये जानते हैं इन सभी नए नियमों के बारे में:

#1 इनकम टैक्स स्लैब और दरों को नहीं बदला गया है

जो इनकम टैक्स स्लैब और दरें पिछले साल (FY2017-2018) थी,  वही दरें रहेंगी|

लेटेस्ट इनकम टैक्स स्लैब और दरों के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ|

#2 स्टैण्डर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) के रूप में 40,000 रुपए  का नया टैक्स बेनिफिट दिया गया है

पर साथ में कुछ वापिस भी लिया गया है|

अभी तक आप अपने एम्प्लायर से 15,000 रुपये तक की मेडिकल बिल का reimbursement (प्रतिपूर्ति) करा सकते थे और मिलने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होता था।

साथ ही आपको conveyance/transport allowance मिलता था महीने का 1600 रुपये| एक वर्ष का हो गया 19,200 रुपये|

अब इन दोनों टैक्स बेनिफिट के जगह आपको 40,000 रुपये के स्टैण्डर्ड डिडक्शन (Standard deduction) दिया जाएगा|

देखें तो, अधिकतम लाभ 34,200 रुपये से बढ़कर 40,000 रुपये हो जाता है|

कुछ ख़ास ज्यादा फायदा तो नहीं है, बस आपको कागज़ और बिल जमा करने में मेहनत नहीं करनी होगी|

#3 हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर बेनिफिट बढ़ाया गया है

धारा 80 डी के तहत लाभ 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है।

पहले आप इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर 25,000 तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते थे| अब 50 हज़ार तक ले सकते हैं|

अगर आप सीनियर सिटीजन (आयु 60 वर्ष से ज्यादा है), तो आप 30,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते थे, अब 50,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|

हेल्थ इंश्योरेंस पालिसी के प्रीमियम पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में आप विस्तार से इस लिंक पर पढ़ सकते हैं

एक बात और, कई बार अगर आप दो-तीन बर्षों के प्रीमियम का भुगतान एक साथ करते हैं, तो आपको कुछ discount मिलता है| पर परेशानी यह है की टैक्स बेनिफिट केवल उसी वर्ष मिलता है की जिस वर्ष में आपने प्रीमियम का भुगतान किया है|

अब से ऐसा नहीं होगा| अब (FY2019) से आप प्रीमियम को बराबर हिस्सों में बाँट कर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|

तो मान लिए आपने दो वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया 40,000 रुपये| ऐसी स्तिथि में आप एक साल में 60,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट ले की बजाय दो सालों में 30-30 हज़ार रुपये का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|

#4 सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूठ (Interest Income Exempt for Senior Citizens up to Rs 50,000 per financial year)

ध्यान दें यह छूठ केवल सीनियर सिटीजन (60 वर्ष से ज्यादा आयु) के ही लिए है|

अब वरिष्ठ नागरिकों को बचत खाते (savings account), फिक्स्ड डिपाजिट (fixed deposit) या रेकरिंग डिपाजिट (recurring deposit) पर बर्ष में 50,000 तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होगा| इसके लिए एक नया सेक्शन 80TTB लाया जाएगा|

अगर 50,000 से ज्यादा ब्याज है, तो टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा|

बस एक बात और, ऐसे खाते आपने बैंकों, सहकारी बैंकों (co-operative bank) और डाकघरों (post-office) में खोलें हों।

अगर धारा 80 TTB के तहत लाभ ले रहे हैं, तो धारा 80 TTA के तहत कर लाभ नहीं ले सकते हैं।

धारा 80TTA के तहत सेविंग्स बैंक अकाउंट पर मिलने वाले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूठ है| तो अगर आप वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं, तो आप सेक्शन 80TTA के तहत लाभ ले सकते हैं|

#5 वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये से ऊपर के ब्याज पर TDS लगेगा

यह बात भी काफी अच्छी है|

पहले 10,000 रुपये से ज्यादा ब्याज होने पर बैंक TDS काट लिया करते थे|

अब 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा|

#6 गंभीर बीमारियों के चिकित्सा उपचार के लिए टैक्स बेनिफिट 1 लाख रुपये किया गया (Section 80DDB): केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए

यह लाभ भी केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है|

किसी गंभीर बीमारी के लिए 1 लाख रुपये तक के खर्चे के लिए टैक्स बेनिफिट मिलेगा|

इससे पहले, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60,000 रुपये की सीमा थी और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80,000 रुपये (> = 80 वर्ष)। अब, दोनों के लिए सीमा 1 लाख प्रतिवर्ष बढ़ा दी गई है।

ध्यान दीजिए कि 60 साल से कम उम्र के करदाताओं को सालाना 40,000 रुपये ही है|

एक बात और, सेक्शन 80DDB के तहत केवल उसी खर्चे के लिए क्लेम किया जा सकता है, जो आपने किसी इंश्योरेंस पालिसी के तहत न लिया हो|

#7 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) के लिए निवेश सीमा में वृद्धि

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि आप 2020 मार्च तक इस योजना में निवेश कर सकते हैं।

साथ ही अधिकतम योगदान को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है।

PMVVY में निवेश करने पर वरिष्ठ नागरिकों  को 10 वर्षों के लिए 8% ब्याज मिलता है।

#8 इक्विटी शेयर / इक्विटी म्यूचुअल फंड में Long Term Capital Gains Tax लाया गया (Long Term Capital Gains Tax on Equity Mutual Funds/Shares Introduced)

अभी तक अगर आप अपने शेयर या इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड के यूनिट 1 साल बाद बेचते थे, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था|

ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर या इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड के यूनिट  को बेचने पर होने वाले Long Term Capital Gain (LTCG) पर कोई टैक्स नहीं था|

अब आपको ऐसे मुनाफे पर 10% टैक्स देना होगा| यह खबर निवेशकों को शायद इतनी अच्छी न लगे|

दो राहतें दो गयीं हैं|

  1. अगर बर्ष में Long Term Capital Gain (LTCG) अगर 1 लाख रुपये से कम का है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा| 1 लाख से ऊपर के मुनाफे पर ही टैक्स देना होगा|
  2. 31 जनवरी, 2018 तक के मुनाफे पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा|

इस बारे में गहराई से (उदहारण के साथ) जानने के लिए आप इस पोस्ट (अंग्रेजी) को पढ़ सकते हैं|

#9 इक्विटी फंड (Equity Mutual Fund) के dividend पर 10% टैक्स लगेगा

अभी तक इक्विटी फण्ड के dividend पर कोई टैक्स नहीं लगता था|

पर अब से म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी आपको 10% टैक्स काट कर पैसा देगी| इसका मतलब टैक्स TDS के रूप में ही काट लिया जाएगा|

आपको अलग से टैक्स भरने की ज़रुरत नहीं है|

इस बारे में गहराई से जानने के लिए आप इस पोस्ट (अंग्रेजी) को पढ़ सकते हैं|

pay tax on long term capital gains equity mutual funds बजट 2018

#10 कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

  1. Cess (सेस) के 3% सेस बढाकर 4% कर दिया गया है।
  2. धारा 54 EC (NHAI और REC बांड्स में निवेश करके Long Term Capital Gains Tax बचाने के लिए) के तहत लाभ अब केवल land और building बेचने पर होने वाले capital gains तक सीमित होगा। इससे पहले, किसी भी प्रकार के LTCG पर टैक्स बचने के लिए किया जा सकता था। साथ ही ऐसे बांड के अवधि 3 वर्ष से बढाकर 5 वर्ष कर दी गयी है|
  3. National Health Protection स्कीम शुरू की जायेगी| इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को वर्ष में 5 लाख रुपये तक का स्वस्थ्य बीमा दिया जायेगा|

Filed Under: Financial Planning, Tax Planning Tagged With: budget 2018, long term capital gains tax, इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड पर 10% टैक्स, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, बजट 2018

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