एनपीएस में निवेश आप अपने रिटायरमेंट के लिए करते हैं| परन्तु आप यह भी नहीं चाहेंगे की आप चाह कर भी किसी ज़रुरत के समय अपने निवेश को छू भी न पाएं|
इसीलिए कुछ विशिष्ठ अवसरों पर आपका एनपीएस से कुछ पैसा निकाल (आंशिक निकासी) की अनुमति दी गयी है|
आईये जानते है एनपीएस के वापसी नियम के बारे में|
एक बात पर ध्यान दें प्रमुख तौर पर दो तरह एक एनपीएस खाते हो सकते हैं|
- Government Sector NPS (सरकारी एनपीएस)
- All Citizens Model (आल सिटीजन्स मॉडल)
कुछ बातों पर इन दो तरह के एनपीएस में अलग नियम हो सकते हैं|
एनपीएस वापसी नियम (Partial Withdrawal Rules in NPS in Hindi)
अपने योगदान (एम्प्लायर के योगदान को छोड़कर) का 25% तक निम्न खर्चों के लिए निकाल सकते हैं| आंशिक निकासी (partial withdrawal) की अनुमति है|
- प्रथम घर का निर्माण / खरीद ।
- बच्चों के उच्च शिक्षा या विवाह के लिए ।
- स्वयं, पति, बच्चों और आश्रित माता-पिता के 13 विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए या किसी दुर्घटनाओं के बाद इलाज के लिए।
कृपया ध्यान दें आपके योगदान का मतलब केवल मुख्य राशि है| आप अपने निवेश कर मिले हुए रिटर्न को नहीं निकाल सकते|
इन बातों पर ध्यान दें|
- पैसा आप केवल एनपीएस खाता खोलने के 10 साल बाद ही निकाल सकते हैं|
- कुल मिलाकर आप तीन बार ही पैसा निकाल सकते हैं|
- पैसा निकालने के बीच में कम से कम पांच साल का अंतर होना चाहिए| यह प्रतिबन्ध गम्धिर बीमारियों के इलाज़ पर लागू नहीं होता|
निर्दिष्ट बीमारियों में cancer ,pulmonary arterial hypertension, multiple sclerosis, major organ transplant, coronary artery bypass graft, aorta graft surgery, heart value surgery, stroke, myocardial infarction, coma, total blindness and paralysis शामिल है।
एनपीएस से आंशिक निकासी (वापसी) के लिए क्या दस्तावेज़ चाहिए?
बच्चों के पढाई के लिए: एडमिशन लैटर और शुल्क अनुसूची’ (Admission letter and Fee Schedule)
बच्चों की शादी के लिए: स्वयं घोषणापत्र (Self Declaration)
पहला घर खरीदने/बनाने के लिए: स्वयं घोषणापत्र (Self Declaration), इसके अलावा प्रॉपर्टी के कागजातों के फोटोकॉपी/मंजूर प्लान या बैंक से लोन का ऑफर लैटर
गंभीर बीमारी की स्तिथि में: डॉक्टर से सर्टिफिकेट (certificate from doctor)
इन दस्तावेजों के लिए आप यह सर्कुलर भी पढ़ सकते हैं|
पढ़े: एनपीएस खाता ऑनलाइन कैसे खोलें?
अगर एनपीएस खाता बंद करना हो तो
ऊपर हमनें देखा की एनपीएस से कुछ पैसा निकालने (आंशिक निकासी) के क्या नियम हैं| अगर आपको एनपीएस खाता बंद ही करना हो, तो इसके लिए क्या नियम हैं| आयी जानते हैं|
अगर 60 वर्ष की आयु से पहले या सेवानिवृत्ति से पहले खाता बंद करते हैं (Voluntary exit before 60 or age of superannuation)
अगर आप 60 वर्ष की आयु से पहले एनपीएस खाता बंद करना चाहते हैं, तो आपको जमा राशि के कम से कम 80% प्रतिशत राशि से एक वार्षिकी (annuity plan) खरीदनी होगी| केवल 20% राशि ही एक मुश्त निकालसकते हैं|
ध्यान दे, अगर आपने अपना एनपीएन खाता आल सिटीजन्स मॉडल (All Citizens Model) हैं, तो आप खाता बंद केवल एनपीएस खाता खोलने का दस साल बाद ही कर सकते हैं| सरकारी एनपीएस में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है|
यह प्रतिबन्ध तब लागू नहीं होगा जबकि आपकी जमा राशि 1 लाख रुपये से कम हैं| ऐसी स्तिथि में आप सारा पैसा एक मुश्त निकाल सकते हैं| वार्षिकी खरीदने की कोई ज़रुरत नहीं है|
60 वर्ष की आयु में एनपीएस खाता बंद करने पर क्या नियम हैं?
अगर आप 60 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्त होने पर एनपीएस खाता बंद करना चाहते हैं, तो आपको जमा राशि के कम से कम 40% प्रतिशत राशि से एक वार्षिकी (annuity plan) खरीदनी होगी| केवल 60% राशि ही एकमुश्त निकाल सकते हैं|
पर हाँ, अगर आपकी जमा राशि 2 लाख रुपये से कम हैं, तो आपको वार्षिकी (annuity plan) खरीदने की कोई ज़रुरत नहीं है|
ध्यान दें जिन लोगों के एनपीएस खाते All Citizens Model के तहत खुले हैं, वह लोग चाहें तो अपने खातों की 70 वर्ष की आयु तक जारी रख सकते हैं| बस ऐसे करने के लिए निवेशक (subscriber) को एनपीएस खाते को जारी रखने की इच्छा लिखित में 60 वर्ष का होने से 15 पहले तक ज़ाहिर करनी होगी| सरकारी कर्मचारियों (Government NPS) के पास यह विकल्प नहीं है|
पढ़ें: एनपीएस से पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना पड़ता है?
आप एनपीएस के वापसी नियम के बारे में PFRDA सर्कुलर यहाँ सकते हैं|
एनपीएस वापसी नियम (PFRDA द्वारा रेगुलेशन) : 1 2 3