कोई भी इंश्योरस पालिसी खरीदते समय सबसे बड़ी शंका लोगों के मन में यह रहती है की कई साल प्रीमियम का भुगतान करने के बावजूद अगर इंश्योरंस कंपनी ने आपके claim को अस्वीकार (reject) कर दिया, तो आप क्या करेंगे?
और इसी शंका के चलते काफी लोग जीवन और स्वास्थ्य बीमा (life and health insurance) नहीं खरीदते हैं| खासकर टर्म लाइफ इंश्योरंस (Term Life Insurance).
सच बताऊँ तो इंश्योरंस कंपनियों का रिकॉर्ड भी आपको कुछ ज्यादा भरोसा नहीं दिलाता. आये दिन आप न्यूज़ पेपर या मेग्ज़िन्स में पढेंगे की किस तरह बिना किसी वजह insurance company मे claim reject कर दिया|
इंश्योरंस कंपनियों पर विश्वास करना मुश्किल होता है| अगर वह किसी भी तरह आपका claim reject कर सकते हैं, तो कर देंगे|
इसी वजह से काफी लोग LIC (Life Insurance Company) में ज्यादा विश्वास करते हैं और प्राइवेट इंश्योरंस कंपनियों को भेड़िया समझते है|
Amendment in Insurance Act (बीमा अधिनियम में संशोधन)
शायद सरकार को इस बात का अंदेशा था| इसी वजह से सरकार ने 2014-2015 में Insurance Act, 1938 में एक संशोधन (Amendment) कर दिया|
अब अगर आपकी जीवन बीमा पालिसी (life insurance policy) 3 साल पुरानी है, तो इंश्योरंस कंपनी आपका life इंश्योरेंस claim reject (अस्वीकार) नहीं कर सकती|
आइये देखते हैं क्या लिखा है कानून में| सेक्शन 45 में लिखा है:
(1) No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e., from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.
(2) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground of fraud:
इक मतलब साफ़ है, चाहे आपने पालिसी खरीदते समय झूट बोला हो या कुछ बताना भूल गायें हों, अगर आपको Life Insurance Policy लिए 3 साल हो गए हैं, तो इंश्योरंस कंपनी को claim स्वीकार (settle) करना होगा|
तो इंश्योरंस कंपनी के पास तीन साल हैं किसी भी बात का पता लगाने के लिए|
इस अधिनियम (एक्ट) की कॉपी आपको IRDA की website पर मिल जायेगी|
इससे आपको क्या फायदा होगा?
काफी फायदा होगा|
अगर आपकी पालिसी तीन साल से ज्यादा पुरानी है, तो में उम्मीद करता हूँ की आपका claim काफी जल्दी process (pass) हो जाएगा|
अगर जीवन बीम पालिसी को तीन साल हो गए हैं, तो इंश्योरंस कंपनी के हाथ बंधे हुए हैं| उन्हें claim pass करना ही होगा|
तो आप उम्मीद कर सकते हैं की claim rejection कम हो जायेंगे|
पालिसी धारक को भी कम चिंता करने की ज़रुरत है|
शायद लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उनका विश्वास बढ़ सकता है|
ध्यान रखें
यह संशोधन केवल जीवन बीमा (Life Insurance) पालिसी के लिए है|
यह लाभ आपको स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) के लिए नहीं मिलेगा|
Insurance Act (बीमा अधिनियम) में यह संशोधन (Amendment) मार्च 2015) में लाया गया था|
और यह संशोधन 26 December, 2014 से लागू माना जाएगा|
अगर आपने अपनी पालिसी 26 December 2014 से पहले खरीदी थी, तो मेरे लिए यह कहना कठिन है की आपको इस संशोधन के लाभ मिलेगा की नहीं|
हो सकते है मिले या फिर न मिले| शायद जब कोई केस कोर्ट जाएगा तब ही पता चलेगा|
मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ और इस बात पर टिप्पणी नहीं करूँगा| आप किसी कानूनी जानकार से बात करके इस बात पर स्पष्टता मांग सकते हैं|
क्या आप पालिसी खरीदते समय कोई बात छुपा सकते हैं?
कुछ लोगों से जब मैंने इस बारे में बात करी तो उनका पहला सवाल था की क्या वह लोग जीवन बीमा लेते समय अपनी किसी बीमारी के बारे में इंश्योरंस कंपनी से छुपा सकते हैं|
उनकी सोच थी की इस संशोधन के बाद अगर किसी तरह तीन साल निकल गए तो फिर इंश्योरंस कामनी कुछ नहीं कर पाएगी और उसे आपके इंश्योरंस claim का पेमेंट करना होगा|
बीमारी छुपाने से आपको शायद प्रीमियम भी कम देना पड़े|
यह सोच गलत है और खतरनाक भी|
पहली बात अगर आपकी मृत्यु पालिसी लेने के तीन वर्षों के अन्दर हो जाती है और इंश्योरंस कंपनी को पता चलता है की आपने अपनी बिमारी छुपायी थी, तो वह आपके claim को reject (अस्वीकार) कर देगी|
ऐसा होने पर आपका परिवार क्या करेगा? ऐसे समय में परिवार वैसे ही इतने तनाव में रहता है| आप एक और परेशानी उनके सर छोड़ जायेंगे|
अगर मृत्यु तीन साल बाद भी होती है और इंश्योरंस कंपनी को पता चलता है, तो वह कहीं न कहीं केस अटका सकते हैं| आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है| और क्या पता सभी तथ्यों को जानने के कोर्ट आपके विरुद्ध (against) फैसला सुना दे|
Insurance एक contract (अनुबंध) है|
बशर्ते इंश्योरंस कंपनी या एजेंट इमानदार न हो, आपको पूरी इमानदारी से सारी जानकारी इंश्योरंस company को देनी चाहिए पालिसी खरीदते समय|
यह बदलाव आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी है|
परन्तु इस संशोधन का गलत फायदा उठाने की कोशिश न करें| आप अपने परिवार को बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं|
और पढ़ें: Life Insurance Companies cannot reject claim after 3 years
Rajan Rajbhar says
Aapka dhanyavaad sir, Jo ye sab jaankari Hindi me likhe
दीपेश says
आपका स्वागत है|
आपके एक request है: इस पोस्ट को अपने मित्रों यार परिवार के साथ भी शेयर करें|
शायद उनको भी इस जानकारी से लाभ होगा|
NARENDRA KUMAR VAISHNAVA says
Mera predhanmantrl jivan jyoti policy air SBI general ka 500/y ka accidental plan chal raha hai air Maine abhi ICICI pru I care term plan liya hair to isse koi problem ho Santa hai kya.
दीपेश says
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी|
Mohan says
Sir ji mere ek relarive ne 2.5 sal pehle term plan liya tha so unki thode time pehle death ho gay to terms plan se kuch log aaye the inquiri k liye to wo sab ko puch rahe the ki death kese hui wo koi davaiya lete the ya wo tambaku gutkha khate the to waha khade ek bande ne esa bola ki wese to wo nai tambaku khate the lekin kabi kabar thodisi kha lete the aur bus ye bat auni in claim valone aur fir ua aadmi ka stament likha uski sign li aur fir claim valo ne bola ki aapka claims rejected ho gya he aapke husband tambaku khate the aur ye unhone hame policy lete time chupaya tha
So sir please help me ia me kuch ho sakta he….
दीपेश says
क्लेम इसलिए reject हुआ है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से पालिसी धारक नें कुछ बात छुपायी थी|
आप बीमा कंपनी के Grievance cell में रिपोर्ट कर सकते हैं और उनसे फिर से विचार करने को कह सकते हैं|
तब भी कुछ न होने पर, आपको consumer court या आम कोर्ट में जा कर केस करना होगा|
NANDKISHOR SHARMA says
सर मैं lic ka e turm खरीदना चहता हूँ क्या इसमे एक्सिडेंट और बिमारी से हुए मोत पर क्लेम मिलेगा ।।बिमारी से भी तो मोत हो सकती है तो क्या उसे भी कवर करती है ।।प्लान मै लिखा है unfortunate deth
दीपेश says
हर प्रकार की मृत्यु पर पैसा मिलेगा|
Manohar says
Sir.maine SBI se 50 lakh ka eshied policy liya hua hai 8 month pehle lekin 60 yrs tak hi coverage hai ICICI bank 85 yrs tak cover derhi hai to 2/2 term plan le sakte hai
दीपेश says
आप दो टर्म प्लान खरीद सकते हैं|
वैसे 60 वर्ष की आयु के बाद आपको इंश्योरेंस चाहिए क्यों?