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सेक्शन 80C

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अब होम लोन भुगतान पर आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट

by दीपेश Leave a Comment

अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, तब आपके लिए अच्छी खबर है| भारत सरकार आपको 1.5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट दे रही है|

बजट 2019 में सरकार एक नयी धारा लायी है, सेक्शन 80EEA|

सेक्शन 80EEA के तहत आपको होम लोन पर ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलेगा| ध्यान दें यह सेक्शन 24 के तहत मिलने वाले 2 लाख (होम लोन ब्याज भुगतान) के टैक्स बेनिफिट से अतिरिक्त है| परन्तु 80EEA के तहत टैक्स लाभ लेने की कुछ शर्तें हैं|

धारा 80EEA के तहत टैक्स बेनिफिट के लिए क्या शर्तें हैं?

सेक्शन 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपये के अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट के लिए आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा|

  1. यह टैक्स बेनिफिट आपको होम लोन के ब्याज के भुगतान पर मिलता है|
  2. आपका होम लोन 1 अप्रैल 2019 और मार्च 31 2020 के बीच में पारित (sanction) हुआ हो|
  3. आपके मकान की कीमत (स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, Stamp Duty Value) 45 लाख रुपये तक की होनी चाहिए|
  4. लोन लेते समय आपके नाम पर कोई मकान नहीं होना चाहिए|

आप देख सकते हैं की यह नया टैक्स बेनिफिट केवल पहले बार मकान खरीदने वालों के लिए है|

यह टैक्स बेनिफिट केवल आपको FY2020 में ही नहीं मिलेगा| आगे भी मिलता रहेगा| बस आप ऊपर दी गयी शर्तों को पूरा करते हों|

होम लोन के ब्याज के भुगतान पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट मिलता है| यह नया टैक्स बेनिफिट (सेक्शन 80EEA) एक अतिर्कित टैक्स बेनिफिट है|

अगर आप सारी शर्ते पूरी करते हैं, तब आप कुल मिला कर ब्याज के भुगतान पर 3.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं|

सेक्शन 24 और सेक्शन 80EEA के टैक्स बेनिफिट में क्या अंतर है?

  1. दोनों ही टैक्स बेनिफिट होम लोन के ब्याज के भुगतान पर मिलते हैं|
  2. सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है| सेक्शन 80EEA के तहत आपको 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है|
  3. सेक्शन 24 सभी होम लोन पर मिलता है| सेक्शन 80EEA के तहत केवल कुछ होम लोन ही पात्र हैं| सारी शर्तों के विवरण ऊपर दिया गया है|
  4. सेक्शन 24 के तहत लाभ केवल तभी ले सकते हैं जबकि आपके मकान के निर्माण पूरा हो गया हो या आपको possession मिल गया हो| निर्माणाधीन प्रॉपर्टी के लिए कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है| हालांकि आप निर्माण के समय किये गए ब्याज के भुगतान का बेनिफिट आप 5 बराबर किश्तों (निर्माण पूरा होने के बाद) में ले सकते हैं| सेक्शन 80EEA के टैक्स बेनिफिट के लिए निर्माण पूरा होने की कोई शर्त नहीं है|

पढ़ें: होम लोन के भुगतान पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट

पढ़ें: टैक्स बचाने के 35 तरीके

सौजन्य: www.PersonalFinancePlan.in

Filed Under: Financial Planning, Loans, Tax Planning Tagged With: सेक्शन 24, सेक्शन 80C, होम लोन टैक्स बेनिफिट, होम लोन पर टैक्स बेनिफिट

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