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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की CLSS स्कीम के बारें में पूरी जानकारी: कैसे पाएं होम लोन पर सब्सिडी?

by दीपेश 6 Comments

Housing for all by 2022: यह वर्तमान सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है|

इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए और affordable housing (किफायती आवास) को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को 2015 में शुरू किया गया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में कई योजनायें हैं| उस योजनायों में से एक है: Credit Linked Subsidy Scheme (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम या CLSS)

CLSS का तहत आपको आपको होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है| एक तरह से समझ लिए की आपके लोन के कुछ हिस्से का भुगतान सरकार करती है|

आपको कितनी सब्सिडी मिलती है: यह निर्भर करता है आपके आय वर्ग (income group) पर|

इस पोस्ट में जानते हैं CLSS के बारे में गहराई से|

क्या हैं विभिन्न इनकम ग्रुप? योजना के क्या नियम हैं? क्या पात्रता (eligibility) कैसे काम करती हैं? आप कैसे योजना के लिए एप्लाई कर सकते हैं? कैसे होती है आपकी सब्सिडी कैलकुलेट? और आपको कितना फायदा मिलता है|

पीएएमए (PMAY) में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत कितने आय वर्ग (Income Groups) हैं?

PMAY-CLSS के तहत चार आय वर्ग हैं|

  1. Economically Weak Segment (EWS): प्रति वर्ष 3 लाख तक की घरेलू आय। Household income up to Rs 3 lacs per annum
  2. Low Income Group (LIG):  प्रति वर्ष 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की घरेलू आय| Household income between Rs 3 lacs and 6 lacs per annum
  3. Middle Income Group-1 (MIG-1): प्रति वर्ष 6 लाख से 12 लाख रुपये तक की घरेलू आय | Household income between Rs 6 lacs and 12 lacs per annum
  4. Middle Income Group-2 (MIG-2): प्रति वर्ष 12 लाख से 18 लाख रुपये तक की घरेलू आय| Household income between Rs 12 lacs and 18 lacs per annum.

SBI PMAY CLSS pradhan mantri awaas yojana 1 प्रधानमंत्री आवास योजना CLSS होम लोन

सौजन्य: SBI Website

EWS और LIG वर्ग में अगर घर का आकार बड़ा भी होगा, तब भी आप सब्सिडी के लिए पात्र हैं| परन्तु MIG-1 और MIG-2 वर्ग में घर का एरिया (area) अगर सीमा से ज्यादा हुआ, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी|

30 sq.mtr = 323 sq. feet, 60 sq.mtr = 646 sq. feet, 120 sq.mtr = 1,292 sq. feet, 150 sq.mtr = 1,615 sq. feet

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सब्सिडी स्कीम की पात्रता (Eligibility for CLSS under PMAY in Hindi)

  1. आप या आपके परिवार में किसी के नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए|
  2. यहाँ परिवार से मतलब पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों से हैं|
  3. यह सब्सिडी आपको तभी मिल सकती है, जबकि आप पहली बार घर खरीद या बना रहे हों| आप अपने कच्चे मकान की रिपेयर के लिए भी सब्सिडी पा सकते हैं|
  4. एक व्यस्क व्यक्ति (चाहें वह विवाहित हो या नहीं) इस सब्सिडी के लिए पात्र है| इसका मतलब उसको एक अलग परिवार माना जा सकता है|
  5. अगर आप विवाहित हैं, तो पति या पत्नी में से कोई एक या दोनों साथ (joint ownership) में सब्सिडी पा सकता है| इसका मतलब पति पत्नी अलग अलग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते|
  6. Household Income में आपकी और आपके पति/पत्नी दोनों की आय को जोड़ कर माना जाएगा|
  7. अगर आप EWS या LIG इनकम वर्ग में आते हैं, तो मकान परिवार की महिला सदस्य के नाम पर होना चाहिए या परिवार की महिला सदस्य मकान में joint owner होनी चाहिए| अगर परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो पुरुष सदस्य के नाम पर भी सब्सिडी मिल जायेगी| ध्यान दें यह नियम तब लागू नहीं होगा की जब आप MIG-1 या MIG-2 वर्ग में हैं| यह नियम तब भी लागू नहीं होगा जब आप अपने प्लाट पर घर बना रहे हैं या पुराने कच्चे घर को repair कर रहे हैं|

इस बातों के भी रखें ध्यान

अगर आपका मकान लोन दिए जाने के तीन वर्ष के भीतर पूरा नहीं होता, तो आपकी सब्सिडी वापिस ले ली जायेगी|

EWS और LIG वर्ग के लिए यह योजना मार्च 31, 2022 तक है| MIG-1 और MIG-2 वर्ग के लिए यह योजना मार्च 31, 2019 तक है| यह हो सकता है की इस योजना की अवधि को और भी बढ़ा दिया जाए|

अगर आप लोन सब्सिडी का फायदा ले चुके हैं और उसके बाद लोन को किसी बैंक में ट्रान्सफर कर लेते हैं, तो आपको दुबारा लोन पर सब्सिडी नहीं मिलेगी|

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सब्सिडी की गणना कैसे की जाती है?

यह कैलकुलेट करना थोडा जटिल है|

आईये देखते हैं की कैसे आप अपने लोन के लिए सब्सिडी कैलकुलेट कर सकते हैं|

  1. आपके होम लोन की राशि कितनी भी हो, सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए EWS और LIG वर्ग में 6 लाख की राशि का उपयोग किया जाएगा| MIG-1 के लिए यह राशि 9 लाख और MIG-2 के लिए यह राशि 12 लाख मानी जायेगी। हाँ, अगर आपकी लोन राशि इन सीमायों के कम है, तो आपकी लोन राशि पर सब्सिडी कैलकुलेट करी जायेगी|
  2. सब्सिडी निकालने के लिए लोन की अवधि 20 साल मानी जायेगी| अगर आपके लोन की अवधि 20 वर्ष से कम हैं, तो आपके लोन की असली अवधि को ही माना जाएगा| Minimum (Actual Loan Tenure, 20 years)

अब एक उदहारण की सहायता से देखते हैं की सब्सिडी कैसे कैलकुलेट करी जाती है|

मान लीजिए कि आपकी वार्षिक आय 15 लाख रुपये हैं। इसलिए आप MIG-2 इनकम ग्रुप में आयेंगे|

आप 10% ब्याज की दर पर 35 लाख रूपये का होम लोन लेते हैं| लोन की अवधि 20 वर्ष है| ऐसी स्तिथि में आपके होम लोन की ईएमआई (EMI) 33,775 रुपये होगी|

  1. हम जानते हैं की MIG-2 वर्ग के लिए सब्सिडी के लिए पात्र लोन राशि 12 लाख रुपये है। ध्यान दें यह राशि आपके आय वर्ग (income segment) पर निर्भर करती है| आप देख सकते हैं की आपकी लोन राशि 35 लाख रुपये है| पर सब्सिडी के गणना के लिए 12 लाख ही माना जाएगा|
  2. साथ ही MIG-2 को 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है|
  3. आपके लोन की अवधि 20 वर्ष है| जैसा की हमनें ऊपर देखा था, सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए अधिकतम लोन अवधि 20 वर्ष मानी जायेगी| अगर आपके लोन की अवधि 25 वर्ष भी होती, तो सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए 20 वर्ष की मानी जाती|
  4. अब 12 लाख की पात्र राशि के लिए 3% इंटरेस्ट पर 20 वर्ष के लोन लिए EMI निकालिए| यह आप इन्टरनेट पर आसानी से निकाल सकते हैं| अन्यथा आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल (Microsoft Excel) में PMT फंक्शन का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं| आप EMI कैलकुलेट करने के तरीके को जानने के लिए इस पोस्ट को भी पढ़ सकते हैं|
  5. ऐसे लोन के लिए EMI राशि आएगी 6,655 रुपये| इसके बाद आप हर महीने में कितना ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा वह निकालें| जैसे की पहले महीने में, ऐसे लोन पर आपको 12 लाख X 3%/12 = 3,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा| अब समझ लिए आपको इतनी ही हर महीने सब्सिडी मिलेगी| परन्तु यह लाभ आपको हर महीने नहीं दिया जाता|
  6. एक बार में ही यह लाभ आपको शुरुआत में दे दिया जाता है|
  7. ऐसा करने के लिए सभी महीनों के ब्याज को 9% पर discount करें|
  8. जो राशि आएगी, वही आपकी लोन की सब्सिडी होगी| इस राशि को आपके लोन की राशि से कम कर दिया जाएगा| ऐसा करते ही आपकी EMI भी कम हो जायेगी|

SBI PMAY CLSS pradhan mantri awaas yojana 2 प्रधानमंत्री आवास योजना

वैसे आपको यह सब खुद कैलकुलेट करने की ज़रुरत नहीं है| इन्टरनेट पर बहुत सारे कैलकुलेटर हैं जिनकी सहायता से आप खुद को मिलने वाली सब्सिडी कैलकुलेट कर सकते हैं|

सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर HUDCO की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं|

PMAY सब्सिडी कैलकुलेटर  प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट और नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं

सब्सिडी तो ठीक है? मुझे सच में कितना फायदा हुआ?

जैसे की आप ऊपर देख सकते हैं, आपकी सब्सिडी आई 2.3 लाख रुपये|

अब आपकी लोन राशि जो 35 लाख रुपये थी|

जब यह 2.3 लाख रुपये की सब्सिडी आपके लोन खाते में जुड़ जायेगी, तो आपकी लोन राशि घाट कर 32.7 लाख रुपये रह जायेगी|

पहले आपकी EMI 33,775 रुपये थी|

लोन राशि घटने के बाद आपकी EMI रह जायेगी 31,554 रुपये हो जायेगी| आपको हर महीने हुई 2,221 रुपये की बचत|

20 वर्षों के लोन अवधि में कुल मिला आपकी बचत हुई: 2,221 रुपये  X 20 वर्ष X 12 महीने = 5.33 लाख रुपये|

अगर आप MIG-1 इनकम ग्रुप में होते, तो आपकी सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए अभिकतम लोन राशि होती 9 लाख रुपये और इंटरेस्ट रेट माना जाता 4%| MIG-1 ग्रुप में अधिकतम सब्सिडी राशि 2.35 लाख रुपये हो सकती है|

अगर आप EWS या LIG इनकम ग्रुप में होते, तो आपकी सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए अभिकतम लोन राशि होती 6 लाख और इंटरेस्ट रेट माना जाता 6.5%| EWS और LIG ग्रुप में अधिकतम सब्सिडी राशि 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है|

आप अपनी असली लोन राशि में से सब्सिडी को घटाकर नयी EMI निकाल सकते है और अपनी बचत कैलकुलेट कर सकते हैं|

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी के एप्लाई एप्लाई कैसे करें?

यह आप जी बैंक से लोन ले रहे हैं, वहीँ से एप्लाई कर सकते हैं|

जब आप बैंक में लोन के लिए एप्लाई करते हैं और आपको लोन मिल जाता है, तब बैंक आपके लोन की जानकारी National Housing Bank (NHB) या HUDCO को भेज देता है|

NHB या HUDCO जांच पड़ताल करने के बाद आपके लिए सब्सिडी को पारित कर देता है और सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है|

प्रधानमंत्री आवास योजना में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) से मिलने वाली सब्सिडी से मुझे क्या फायदा होता है?

इस बात पर हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं|

जब सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, तो आपकी लोन राशि कम हो जाती है|

ऐसा कम होने से आपकी EMI भी कम हो जाती है|

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अधिकतम कितनी सब्सिडी मिल सकती है?

यह निर्भर करता है की आप किस आय वर्ग (income group) में आते हैं| साथ की यह आपकी लोन राशि और लोन अवधि पर भी निर्भर करेगा|

Economically Weaker Section (EWS) और Low Income Group (LIG) के लिए अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख रुपये हो सकती है|

MIG-1 (Middle Income Group-1) के लिए अधिकतम सब्सिडी 2.35 लाख रुपये हो सकती है|

MIG-2 के लिए अधिकतम अवधि 2.3 लाख रुपये हो सकती है|

अगर सब्सिडी मिल जाती है पर घर पूरा नहीं बना पाते, तो ऐसी स्तिथि में क्या होगा?

ऐसी स्तिथि में आपकी सब्सिडी वापिस ले ली जायेगी| लोन लेने के 36 महीनों के भीतर घर पूरा हो जाना चाहिए|

PMAY के तहत लोन पर सब्सिडी लेने के लिए प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होनी चाहिए?

आपकी प्रॉपर्टी या मकान का मूल्य कुछ भी हो सकता है परन्तु सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए जो लोन राशि मानी जायेगी, उसकी अधिकतम सीमा है|

यह सीमा EWS और LIG के लिए 6 लाख रुपये हैं| MIG-1 के लिए 9 लाख रुपये है और MIG-II के लिए 12 लाख रुपये है|

ध्यान दे आप लोन कितना भी ले सकते हैं| बस सब्सिडी की राशि निकालने के लिए लोन राशि की अधिकतम सीमा है|

अगर आप 20 लाख रुपये का लोन भी लेते हैं और MIG-I इनकम ग्रुप में आते हैं, तो सब्सिडी 9 लाख रुपये के लोन पर ही कैलकुलेट होगी|

यहीं अगर आपका लोन 7 लाख रुपये का होता, तो सब्सिडी 7 लाख रुपये पर कैलकुलेट करी जाती|

इंटरेस्ट सब्सिडी लेने के लिए होम लोन की अवधि कितनी होनी चाहिए?

लोन के अवधि पर कोई पाबंधी नहीं है| आपके लोन की अवधि (loan tenure) कितना भी हो सकता है|

परन्तु सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए अधिकतम लोन अवधि 20 वर्ष ही मानी जायेगी|

अगर अवधि 10 साल है, तो 10 वर्ष की अवधि के अनुसार आपकी सब्सिडी कैलकुलेट करी जायेगी|

होम लोन पर सब्सिडी लेने के किन दस्तावेजों की ज़रुरत है?

जो होम लोन लेने के लिए दस्तावेज चाहियें, वह तो जमा करने पड़ेंगे ही|

लोन पर सब्सिडी पाने के लिए आपको बस एक डिक्लेरेशन (Declaration) देने की ज़रुरत है की आपके पास कोई पक्का घर नहीं है|

SBI (भारतीय स्टेट बैंक) की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-CLSS) के बारे में आप पढ़ सकते हैं|

आप यह जानकारी ICICI Bank, HDFC या Axis Bank की वेबसाइट पर भी पा सकते हैं| यह नाम मैंने केवल उदहारण के लिए दिए हैं| आप लोन k

उपयोगी लिंक

  1. EWS और LIG वर्ग के लिए सब्सिडी कैलकुलेटर
  2. MIG-1 वर्ग के लिए सब्सिडी कैलकुलेटर
  3. MIG-2 वर्ग के लिए सब्सिडी कैलकुलेटर
  4. प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) वेबसाइट
  5. प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑनलाइन एप्लीकेशन
  6. Credit: www.PersonalFinancePlan.in

अधिक जानकारी के लिए आप CLSS Toll-free हेल्पलाइन पर भी फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं|

नेशनल हाउसिंग बैंक (National Housing Bank): 1800-11-3377 / 1800-11-3388

HUDCO (Housing and Urban Development Corporation): 1800-11-6163

Filed Under: Loans Tagged With: CLSS in hindi, credit linked subsidy scheme in hindi, PMAY in hindi, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2018, होम लोन सब्सिडी

प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

Last updated: फ़रवरी 9, 2018 | by दीपेश 12 Comments

प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ऑनलाइन आवेदन फार्म अब प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट (PMaymis.gov.in) पर के माध्यम से भी स्वीकार किया जाता हैं। ध्यान दे की यह फॉर्म केवल आपके eligibility के मूल्यांकन के लिए हैं| आपका काम यह आवेदन भरने पर पूरा नहीं होता| आपको और भी कदम उठाने होंगे|

प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है और इस पोस्ट में मै आपको प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए pmaymis.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के प्रक्रिया पर चर्चा करूँगा। परन्तु आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप सही जानकारी भर रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) की आधिकारिक (official) वेबसाइट (pmaymis.gov.in) पर जाये और ऊपरी हैडर में “Citizen Assessment” मेनू से प्रधान मंत्री आवास योजना के दो विकल्पों में से एक का चयन करें।
  2. यदि आप वर्तमान में स्लम क्षेत्र में रह रहे हैं, तो “For Slum Dwellers” का चयन करें अन्यथा ड्रॉप डाउन मे से “Benefits under other 3 Components” चुनें। अगर आप लोन के interest rate में सब्सिडी चाहते हैं (credit linked सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत), तो आप “Benefits under other 3 Components” का चुनाव करें|प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) pradhan mantri awaaas yojana online application
  3. ऐसा click करने पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा| अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते| आधार नंबर डालें और “चेक” बटन पर क्लिक करना होगा।प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) pradhan mantri awaaas yojana online application aadhaar
  4. यदि आपका आधार नंबर सही है, तो आपको आवेदन पत्र दिखाई देगा। आवेदन पत्र इस बात पर निर्भर करता है की आपने “For Slum Dwellers” या “Benefits under other 3 Components” में से किसका चयन किया था।

“For Slum Dwellers”

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) pradhan mantri awaaas yojana online application aadhaar

“Benefits under other 3 Components”: आप आवेदन के फॉर्मेट को यहाँ देख सकते हैं|

  1. आवेदन पत्र में आपको अपने बारे में कुछ जानकारी देनी होगी| व्यक्तिगत अथा संपर्क विवरण, वर्तमान पता, आय, जाती, बैंक खाता आदि के बारे में जानकारी देनी होगी| ।
  2. अगर आपकी आय 50,000 प्रतिमाह से ज्यादा है, तो आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते| आपको interest सब्सिडी के लिए अपने बैंक से ही संपर्क करना होगा|
  3. आवेदन भरने के बाद आप उसे “Save” कर सकते हैं| इसके बाद एक application नंबर(assessment id) मिलेगा| इस नंबर को संभाल कर रखें|

पढ़ें: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत CLSS स्कीम क्या है? कैसे मिल सकती है आपको होम लोन पर सब्सिडी?

अपने आवेदन का status जाने, प्रिंट लें और अपने आवेदन को बदल भी सकते हैं

आवेदन करने के बाद आप अपनी application का प्रिंट ले सकते हैं| प्रिंट लेने के लिए इस लिंक पर जाएँ|

http://pmaymis.gov.in/Open/Print_Application_By_applicationNo.aspx

अगर आपको अपने आवेदन में कुछ बदलाव करने हैं (edit your application), तो इस लिंक पर जा कर आप ऐसा कर सकते हैं| इसके लिए अपनी Assessment id, आधार नंबर और मोबाइल नंबर की ज़रुरत होगी|

http://pmaymis.gov.in/Open/Format_A_B_Edit.aspx

अपने आवेदन की स्तिथि जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ|

http://pmaymis.gov.in/Track_Application_Status.aspx

यह सारे लिंक आपको मुख्य प्रष्ठ (home page) पर Citizen Assessment के नीचे भीमिल जायेंगे|

ध्यान दें की इस website पर केवल जानकारी इकट्ठी की जा रही है| आपकी application पर आखरी फैसला आपकी राज्य सरकार या लोकल Municipal बॉडी करेगी| हाँ, आवेदन करने से पहले यह ज़रूर सुनिश्चित कर लें की आप PMAY के तहत लाभ पाने के पात्र (eligible) हैं|

क्या मैं नहीं जानता?

मेरा मकसद CLSS के बारे में जानकारी देने का है|

परन्तु इस आवेदन के बाद भी आपको फायदा कैसे मिलेगा इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है|

CLSS के तहत आपके लोन अकाउंट में सब्सिडी की राशी आ जानी चाहिए| परन्तु यह आवेदन और सब्सिडी कैसे जुड़ी हुई हैं, यह मुझे सही से समझ नहीं आया| इस application में आप अपना बैंक account नंबर तो दे रहे हैं, पर लोन अकाउंट नंबर नहीं दे रहे|

मेरे अनुसार यह फॉर्म केवल assessment के लिए है| अगर आपका आवेदन मंज़ूर हो जाता है,तो शायद आप बैंक जा कर कुछ और फॉर्म भर कर इस स्कीम का जल्दी लाभ उठा सकते हैं|

जैसा की मैंने ऊपर भी लिखा है, अगर आपकी मासिक आय 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो आप इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते| इस स्तिथि में आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा|

आप interest सब्सिडी स्कीम (CLSS) के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप CLSS Toll-free हेल्पलाइन पर भी फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं|

नेशनल हाउसिंग बैंक (National Housing Bank): 1800-11-3377 / 1800-11-3388

HUDCO (Housing and Urban Development Corporation): 1800-11-6163

मैंने इन फोन नंबर पर कई बार संपर्क करने की कोशिश करी पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया|

 

Filed Under: Aadhaar, Financial Planning, Loans Tagged With: interest subsidy under PMAY CLSS, PMAY online application, Pradhan Mantri Awas Yojana online application, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

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