X
    Categories: NPS

एनपीएस में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट्स (NPS Tax Benefits)

पिछले कुछ सालों में NPS में काफी लोगों की रूचि बढ़ी है| इसका प्रमुख कारण एनपीएस को मिले अतिरिक्त टैक्स लाभ हैं|

आईये देखते हैं क्या हैं NPS (National Pension Scheme) में निवेश करने के टैक्स बेनिफिट्स|

NPS में निवेश (Invest) करने के टैक्स बेनिफिट्स (एनपीएस कर लाभ)

#1. Section 80CCD(1)

1.5 लाख रुपये तक| इस बात का ध्यान रखे की Section 80CCD(1) की छूट सेक्शन 80C के अंतर्गत आती हैं| अगर आप नौकरी करते हैं, तो या छूट आपके वेतन (basic + DA) के 10% तक ही ली जा सकती है|

अगर आप सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) हैं , तो टैक्स राहत आपकी कुल आय के 20%  तक हो सकती है|

#2. Section 80CCD(1B)

यह छूट 1.5 लाख की राहत से अलग हैं| यह टैक्स बचत केवल NPS में निवेश के लिए ही है|

Section 80CCD(1) और Section 80CCD(1B) की टैक्स छूट आपके NPS में निवेश करने पर है|

#3. Section 80CCD(2)

अगर आपके एम्प्लायर (employer) भी आपके NPS अकाउंट में योगदान करते हैं, तो आप इस धारा के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं | याद रखिये यह टैक्स छूट उस राशि के लिए मिलेगी जो आपके एम्प्लायर ने आपके NPS अकाउंट में निवेश की है|

यह छूट आपके वेतन के 10 प्रतिशत तक ही सीमित है| केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14% हैं (FY2020 से)|

सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) इस धरा के तहत लाभ नहीं ले सकते क्योंकि कोई एम्पलोयेर नहीं है|

Section 80CCD(2) की टैक्स छूट आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश करने पर है|

पढ़ें: कैसे करें एनपीएस में ऑनलाइन निवेश? How to invest online in NPS?

आप एनपीएस के टैक्स बेनिफिट के बारे में जानकारी इस Youtube विडियो पर भी पा सकते हैं|

NPS (एनपीएस) में निवेश करते समय ध्यान रखें

#1. अगर आप NPS के Tier-II में निवेश करते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलेगी|

ऊपर दिए गए टैक्स बेनिफिट केवल NPS Tier-I में निवेश करने के लिए है|

अब इस नियम में कुछ बदलाव लाया गया है| अगर आप NPS Tier II में निवेश करते हैं और उसमें 3 वर्ष का lock-in है, तब आप टियर 2 में निवेश करने पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|NPS टियर 2 खाते में निवेश पर यह टैक्स बेनिफिट केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employee) को मिलेगा| अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं है, तब आपको एनपीएस टियर 2 खाते में निवेश करने पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा|

ध्यान दें NPS Tier II में टैक्स बेनिफिट FY2020 (1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद निवेश करने पर) से मिलेगा| और यह लाभ केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा|

पढ़ें: एनपीएस के बारे में कुछ ग़लतफ़हमियाँ

#2. Section 80CCD(1) के तहत जो टैक्स राहत है, वह सेक्शन 80C के अन्दर ही आती है| परन्तु सेक्शन 80CCD(1B) के तहत जो टैक्स छूट है, वह सेक्शन 80C की 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त है|

आईये कुछ उदहारण की सहायता से टैक्स छूट को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं|

इन सभी उधारणों में मैंने माना है की आपका (या आपके एम्प्लायर का) NPS में निवेश सीमा के अन्दर है|ध्यान रखें की सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80CCD(2) में टैक्स छूट की कुछ सीमाएं हैं जो की आपकी आय से सम्बंधित हैं|

NPS टैक्स बेनिफिट्स: 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2: उदहारण 1

आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं|

1.5 लाख PPF में निवेश के लिए सेक्शन 80C के तहत और 50,000 रुपये NPS के लिए 80CCD(1B) के तहत| आपको कुल मिलकर 2 लाख तक की छूट मिलेगी

कुल टैक्स लाभ : 2 लाख रुपये

एनपीएस टैक्स बेनिफिट: 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2: उदहारण 2

आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं| आपका employer 75,000 रुपये का निवेश करता है आपके NPS अकाउंट में|

सेक्शन 80C: 1.5 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(2): 75 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)

कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 75 हज़ार रुपये

एनपीएस कर लाभ (उदाहरण 3):

PPF: 1.25 लाख

NPS: 90,000

NPS (आपके employer द्वारा): 45,000

Section 80C: 1.25 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)

Section 80CCD(1): 25 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

Section 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

Section 80CCD(2): 45 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)

कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 45 हज़ार रुपये

ध्यान रखे सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD(1) में कुल मिल कर टैक्स रहत 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती|

NPS टैक्स बेनिफिट (उदाहरण 4):

NPS: 2.5 लाख

NPS (आपके employer द्वारा): 55,000

सेक्शन 80CCD(1): 1.5 लाख रुपये (NPS में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)

सेक्शन 80CCD(2): 55 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)

कुल टैक्स लाभ: 2 लाख 55 हज़ार रुपये

पढ़ें: एनपीएस से पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना पड़ता है?

View Comments (111)

  • main ek govt. servant hun. mera nps me(CPF) contribution meri salary ka 10% per month Rs 6000 hai. sath hi mera employer (govt) bhi itna hi matlab Rs. 6000 per month nps me contribute karti hai.
    yadi mai section 80c me 1.5 lacs ka claim karta hun to mujhe 80ccd(1b),80ccd(2) aur 80 ccd(1) me kitna aur claim mil sakta hai?

    aur sab milakar kitna claim kar sakta hun?

    • तुलसी जी,
      मैं आपसे निवेदन करूंगा की इस पोस्ट को अवश्य पढ़ें|
      आपको आपके सवालों के जवाब मिल जायेंगे|
      https://www.hindifinance.com/doutbs-myths-nps/
      जो आपके एम्प्लायर ने निवेश किया है, उसका बेनिफिट आपको सेक्शन 80CCD(2) के तहत मिलता है|
      अगर आप पहले ही सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट दुसरे निवेशों के द्वारा पूरी कर चुके हैं, तो जो आपका NPS के निवेश है, उसे आप 80CCD(1B) के तहत दिखा सकते हैं|
      80CCD(1B) के तहत आपको 50,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है|
      Section 80CCD(1) के तहत जो टैक्स बेनिफिट है, वह सेक्शन 80C की 1.5 की लिमिट के अन्दर ही आता है|

  • मेरा nps में केवल 20000 रुपये ही जमा है ।तथा अन्य निवेश 139000 है । अब मुझे 80c के तहत 150000 (20000+139000)तक लाभ मिलेगा।क्या इसके बाद भी मुझे 80ccd 1B के तहत 50000 का और लाभ मिलेगा?????

    • मृत्युंजय जी,
      आप 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये का लाभ ही ले सकते हैं|
      तो आप 80C के तहत 1.39 लाख दिखा दिए और 20,000 80CCD(1B) के तहत दिखा दिए|
      आप चाहें तो, 1.5 लाख 80C के अन्दर दिखा सकते हैं और 9,000 80CCD(1B) के अन्दर|

    • जोड़ा जाएगा|
      पर employer का योगदान Section 80CCD(2) के तहत आता है और उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है|
      तो समझ लिए की आपको अतिरिक्त कोई टैक्स नहीं देना होगा|

  • मे री पत्नी बिहार सरकार में सहायक शिक्षकहै।pran में80CCD(1)में52000रु.जमा हुआ है।क्या80CCD(1b)के अं
    तर्गत50000रु.जमा किया जा सकता हैयदि हाँ तो कैसे?Please help me.

    • कुल मिला कर 2 लाख की
      1.5 लाख रुपये की धारा 80C के अन्दर NSC के लिए
      50,000 रुपये NPS में निवेश के लिए 80CCD(1B) के तहत

  • मैं मध्यप्रदेश में अध्यापक हूं मेरा वेतन से १० प्रतिशत NPS रुपए ३५००० जमा हुआ है मैं 1.5 लाख धारा 80 C के तहत छूट ले चुका हूं अब क्या मुझे 35000 की अतिरिक्त छूट के साथ 1.85 लाख की छूट मिलेगी या नही ।

    • गोपीचंद जी,
      आप 35,000 रुपये की अतिरिक्त छूठ ले सकते हैं|
      बस इस छूठ के लिए आपको अपने आयकर रिटर्न सही से भरना होगा|

  • मान लें मैंने पीपीएफ में एक लाख पचास हज़ार रुपये लगाएं हैं और एनपीएस में मेरा कंट्रीब्युशन 50000 रु. है तो क्या मैं 2 lakh की छूट का हकदार हूँ या डेढ़ लाख की छूट का।

  • मैं अपना एडवांस आयकर अप्रैल 2018 में जमा करना चाहता हूं लेकिन भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने से बैंक मना करता है और किस बैंक में जमा किया जा सकता है और उसकी प्रक्रिया क्या है तथा किन किन विधियों से जमा कर सकते हैं सरलतम विधि बताने की दया करें । आपका प्रार्थी गोपीचंद

    • गोपीचंद जी,
      देखिये इस बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है|
      एडवांस टैक्स अमूमन तिमाही (quarter) के आखिरी महीने में किया जाता है| तो इस हिसाब से मार्च में होना चाहिए और न की अप्रैल में|
      आप इन्टरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं की एडवांस टैक्स भरने के क्या तरीके हैं|