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बजट 2018: मुख्य घोषणाएं, इक्विटी फण्ड पर टैक्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए राहत

by दीपेश Leave a Comment

बजट 2018 में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं|

इनकम टैक्स सलब और दरों को नहीं छेड़ा गया है परन्तु हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर पर अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट दिया गया है| 40,000 रुपये का Standard Deduction शुरू किया गया है|

वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) के लिए काफी लाभकारी घोषणाएं की गयी हैं| 50,000 हज़ार रूपए तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और न ही कोई TDS कटेगा| प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में निवेश सीमा बाधा दी गयी है| गंभीर बीमारियों पर इलाज़ के लिए होने वाले खर्चे पर भी टैक्स बेनिफिट बढ़ाया गया है|

पर एक निवेशक के लिए बड़ा झटका है| इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड या शेयर में होने वाले Long Term Capital Gains पर अब 10% प्रतिशत टैक्स लगेगा| थोड़ी सी राहत दी गयी है पर वह शायद काफी नहीं होगी| इक्विटी फण्ड से मिलने वाले dividend पर भी 10% टैक्स लगेगा|

आईये जानते हैं इन सभी नए नियमों के बारे में:

#1 इनकम टैक्स स्लैब और दरों को नहीं बदला गया है

जो इनकम टैक्स स्लैब और दरें पिछले साल (FY2017-2018) थी,  वही दरें रहेंगी|

लेटेस्ट इनकम टैक्स स्लैब और दरों के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ|

#2 स्टैण्डर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) के रूप में 40,000 रुपए  का नया टैक्स बेनिफिट दिया गया है

पर साथ में कुछ वापिस भी लिया गया है|

अभी तक आप अपने एम्प्लायर से 15,000 रुपये तक की मेडिकल बिल का reimbursement (प्रतिपूर्ति) करा सकते थे और मिलने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होता था।

साथ ही आपको conveyance/transport allowance मिलता था महीने का 1600 रुपये| एक वर्ष का हो गया 19,200 रुपये|

अब इन दोनों टैक्स बेनिफिट के जगह आपको 40,000 रुपये के स्टैण्डर्ड डिडक्शन (Standard deduction) दिया जाएगा|

देखें तो, अधिकतम लाभ 34,200 रुपये से बढ़कर 40,000 रुपये हो जाता है|

कुछ ख़ास ज्यादा फायदा तो नहीं है, बस आपको कागज़ और बिल जमा करने में मेहनत नहीं करनी होगी|

#3 हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर बेनिफिट बढ़ाया गया है

धारा 80 डी के तहत लाभ 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है।

पहले आप इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर 25,000 तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते थे| अब 50 हज़ार तक ले सकते हैं|

अगर आप सीनियर सिटीजन (आयु 60 वर्ष से ज्यादा है), तो आप 30,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते थे, अब 50,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|

हेल्थ इंश्योरेंस पालिसी के प्रीमियम पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में आप विस्तार से इस लिंक पर पढ़ सकते हैं

एक बात और, कई बार अगर आप दो-तीन बर्षों के प्रीमियम का भुगतान एक साथ करते हैं, तो आपको कुछ discount मिलता है| पर परेशानी यह है की टैक्स बेनिफिट केवल उसी वर्ष मिलता है की जिस वर्ष में आपने प्रीमियम का भुगतान किया है|

अब से ऐसा नहीं होगा| अब (FY2019) से आप प्रीमियम को बराबर हिस्सों में बाँट कर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|

तो मान लिए आपने दो वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया 40,000 रुपये| ऐसी स्तिथि में आप एक साल में 60,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट ले की बजाय दो सालों में 30-30 हज़ार रुपये का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं|

#4 सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूठ (Interest Income Exempt for Senior Citizens up to Rs 50,000 per financial year)

ध्यान दें यह छूठ केवल सीनियर सिटीजन (60 वर्ष से ज्यादा आयु) के ही लिए है|

अब वरिष्ठ नागरिकों को बचत खाते (savings account), फिक्स्ड डिपाजिट (fixed deposit) या रेकरिंग डिपाजिट (recurring deposit) पर बर्ष में 50,000 तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होगा| इसके लिए एक नया सेक्शन 80TTB लाया जाएगा|

अगर 50,000 से ज्यादा ब्याज है, तो टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा|

बस एक बात और, ऐसे खाते आपने बैंकों, सहकारी बैंकों (co-operative bank) और डाकघरों (post-office) में खोलें हों।

अगर धारा 80 TTB के तहत लाभ ले रहे हैं, तो धारा 80 TTA के तहत कर लाभ नहीं ले सकते हैं।

धारा 80TTA के तहत सेविंग्स बैंक अकाउंट पर मिलने वाले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूठ है| तो अगर आप वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं, तो आप सेक्शन 80TTA के तहत लाभ ले सकते हैं|

#5 वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये से ऊपर के ब्याज पर TDS लगेगा

यह बात भी काफी अच्छी है|

पहले 10,000 रुपये से ज्यादा ब्याज होने पर बैंक TDS काट लिया करते थे|

अब 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा|

#6 गंभीर बीमारियों के चिकित्सा उपचार के लिए टैक्स बेनिफिट 1 लाख रुपये किया गया (Section 80DDB): केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए

यह लाभ भी केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है|

किसी गंभीर बीमारी के लिए 1 लाख रुपये तक के खर्चे के लिए टैक्स बेनिफिट मिलेगा|

इससे पहले, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60,000 रुपये की सीमा थी और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80,000 रुपये (> = 80 वर्ष)। अब, दोनों के लिए सीमा 1 लाख प्रतिवर्ष बढ़ा दी गई है।

ध्यान दीजिए कि 60 साल से कम उम्र के करदाताओं को सालाना 40,000 रुपये ही है|

एक बात और, सेक्शन 80DDB के तहत केवल उसी खर्चे के लिए क्लेम किया जा सकता है, जो आपने किसी इंश्योरेंस पालिसी के तहत न लिया हो|

#7 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) के लिए निवेश सीमा में वृद्धि

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि आप 2020 मार्च तक इस योजना में निवेश कर सकते हैं।

साथ ही अधिकतम योगदान को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है।

PMVVY में निवेश करने पर वरिष्ठ नागरिकों  को 10 वर्षों के लिए 8% ब्याज मिलता है।

#8 इक्विटी शेयर / इक्विटी म्यूचुअल फंड में Long Term Capital Gains Tax लाया गया (Long Term Capital Gains Tax on Equity Mutual Funds/Shares Introduced)

अभी तक अगर आप अपने शेयर या इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड के यूनिट 1 साल बाद बेचते थे, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था|

ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर या इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड के यूनिट  को बेचने पर होने वाले Long Term Capital Gain (LTCG) पर कोई टैक्स नहीं था|

अब आपको ऐसे मुनाफे पर 10% टैक्स देना होगा| यह खबर निवेशकों को शायद इतनी अच्छी न लगे|

दो राहतें दो गयीं हैं|

  1. अगर बर्ष में Long Term Capital Gain (LTCG) अगर 1 लाख रुपये से कम का है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा| 1 लाख से ऊपर के मुनाफे पर ही टैक्स देना होगा|
  2. 31 जनवरी, 2018 तक के मुनाफे पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा|

इस बारे में गहराई से (उदहारण के साथ) जानने के लिए आप इस पोस्ट (अंग्रेजी) को पढ़ सकते हैं|

#9 इक्विटी फंड (Equity Mutual Fund) के dividend पर 10% टैक्स लगेगा

अभी तक इक्विटी फण्ड के dividend पर कोई टैक्स नहीं लगता था|

पर अब से म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी आपको 10% टैक्स काट कर पैसा देगी| इसका मतलब टैक्स TDS के रूप में ही काट लिया जाएगा|

आपको अलग से टैक्स भरने की ज़रुरत नहीं है|

इस बारे में गहराई से जानने के लिए आप इस पोस्ट (अंग्रेजी) को पढ़ सकते हैं|

pay tax on long term capital gains equity mutual funds बजट 2018

#10 कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

  1. Cess (सेस) के 3% सेस बढाकर 4% कर दिया गया है।
  2. धारा 54 EC (NHAI और REC बांड्स में निवेश करके Long Term Capital Gains Tax बचाने के लिए) के तहत लाभ अब केवल land और building बेचने पर होने वाले capital gains तक सीमित होगा। इससे पहले, किसी भी प्रकार के LTCG पर टैक्स बचने के लिए किया जा सकता था। साथ ही ऐसे बांड के अवधि 3 वर्ष से बढाकर 5 वर्ष कर दी गयी है|
  3. National Health Protection स्कीम शुरू की जायेगी| इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को वर्ष में 5 लाख रुपये तक का स्वस्थ्य बीमा दिया जायेगा|
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Filed Under: Financial Planning, Tax Planning Tagged With: budget 2018, long term capital gains tax, इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड पर 10% टैक्स, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, बजट 2018

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