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    Categories: Tax Planning

इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Rates for FY2018-2019)

Income Tax Slab Rates for FY 2018-2019 (AY 2019-2020)

Income Tax Slab Rates for FY 2017-2018 (AY 2018-2019)

वित्तीय वर्ष 2018-2019 (FY 2018-2019) के लिए इनकम टैक्स स्लैब के दरों के बदला नहीं गया है| जो टैक्स स्लैब पिछले वर्ष थी, वही अगले वर्ष भी रहेंगी| बस Cess को 3% से बढ़ा कर 4% कर दिया गया है|

व्यक्तिगत कर दाताओं और HUF  के लिए आयकर स्लैब (60 साल से कम उम्र, पुरुष और महिला दोनों के लिए) (Individuals and HUF less than 60 years of age)

 

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब (60 वर्ष या अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम, पुरुषों और महिलायों दोनों के लिए) (Senior Citizens, Individuals between 60 years and 80 years of age)

 

अति-वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब (80 वर्ष या अधिक, पुरुष और महिला दोनों के लिए) (Very Senior Citizens, 80 years and above)

ध्यान दे आपकी कुल कर योग्य आय निकालने के लिए आपको अपनी कुल आय में से सारे टैक्स बेनिफिट घटाने होंगे, जैसे की Section 80C, 80D, HRA इत्यादि|

साथ ही जो आय कर मुक्त है, जैसे की पीपीएफ पर ब्याज, इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन| इस आय को भी कम करना होगा|

इसके बाद ऊपर दी गयी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा|

Taxable Income = Gross Income – Exempt Income – Tax Deductions

कर योग्य आय = कुल आय – कर मुक्त आय  – कर लाभ (टैक्स डिडक्शन)

साथ की अगर आपकी कर योग्य आय 3.5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 2,500 रुपये की टैक्सरिबेट (tax rebate) भी मिलेगी|

एक बात और, कुछ प्रकार की आमदनी जैसे की capital gains (कैपिटल गेन्स) पर अलग कर दर लागू होती है|

पढ़ें: आपको ब्याज पर कितना टैक्स देना होता है? (Tax on Interest Income)

पढ़ें: कितना टैक्स देना होता है म्यूच्यूअल फंड्स बेचने पर?

अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करें? (How to calculate Income Tax Liability?)

अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर (Income Tax Calculator) का उपयोग कर सकते हैं|

Source: ClearTax

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