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समय से भरें इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return): अगर नहीं भरेंगे, तो देना होगा जुर्माना

एक ईमानदार और ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है की आप सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें|

आपको समय पर अपने Income Tax Return (ITR) फाइल करन चाहिए| यदि किसी कारणवश अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, तो ज्यादा देर इंतज़ार न करें| अगर आप सही समय पर आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं|

इस पोस्ट में हम जानेंगे की, अगर आप आयकर रिटर्न भरने से चूक गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं और कब तक रिटर्न भर सकते हैं|

किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (आयकर रिटर्न) भरना ज़रूरी है?

अगर आपकी किसी वित्तीय वर्ष में कुल आय 2.5 लाख या उससे ज्यादा है, तो आपको उस वर्ष के लिए आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी है|

आप पिछले कितने साल के आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं?

अभी के नियम के अनुसार आप पिछले दो वित्तीय वर्ष के रिटर्न फाइल कर सकते हैं|

एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं|

आप वित्तीय वर्ष 2018 (FY2018, यानी 31 मार्च 2018 तक) में आप पिछले दो वित्तीय वर्षों 2016-17 (FY2017) और वित्तीय वर्ष 2015-16 (FY2016) के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

ध्यान दें FY2017 का मतलब हुआ Assessment Year 2017-2018 (AY2017-2018).

आप FY2016 और FY2017 के रिटर्न मार्च 31, 2018 तक फाइल कर सकते हैं|

परन्तु अगले वर्ष से इस नियम में परिवर्तन हो रहा है

1 अप्रैल 2018 से आप केवल पिछले एक वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल कर पायेंगे|

इसका मतलब आपको FY2018 (जो मार्च 31 2018 के खत्म होगा) का रिटर्न केवल मार्च 31, 2019 तक ही फाइल कर सकते हैं|

FY2018 का रिटर्न FY2019 में फाइल करना है|

इसका मतलब यह भी हुआ की FY2017 का रिटर्न आपको मार्च 31 2018 तक फाइल करना है|

इसका मतलब यह नहीं की आप मार्च 31 तक रिटर्न भरने का इंतज़ार करें

देखिये मार्च 31 के बाद तो आप रिटर्न भर ही नहीं सकते| इसका मतलब यह नहीं है की मार्च 31 तक का इंतज़ार करें|

अमूमन रिटर्न भरने की आखरी तारीख जुलाई 31 होती है| जैसे की FY2018 के रिटर्न भरने की समय सीमा (deadline) July 31 2018 है| हालांकि इस तारीख को कई बार आयकर विभाग थोड़ा बढ़ा सकता है|

पर कोशिश करें की जुलाई 31 तक रिटर्न फाइल करें|

अगर समयसीमा का पालन नहीं किया तो देना होगा जुर्माना

अगर जुलाई 31 2018 तक FY2018 के रिटर्न फाइल करते हैं, तो अच्छी बात है|

अगर तब तक नहीं कर पाते और दिसम्बर 31 2018 तक करते हैं, तो 5,000 रुपये तक अंक जुर्माना देना हो सकता है|

अगर दिसम्बर में भी नहीं कर पाते और मार्च 31 2019 तक कर पाते हैं, तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है|

अगर मार्च 31 2019 तक भी नहीं कर पाते, तो फिर आप FY2018 का रिटर्न फाइल नहीं कर पायेंगे|

तो आप देख सकते हैं| हालांकि आप रिटर्न तो अगले वर्ष की मार्च 31 (2019) तक फाइल कर सकते हैं, पर अगर इस वर्ष की जुलाई 31 (2018) तक नहीं दाखिल किया, तो जुर्माना देना होगा|

बस थोड़ी से राहत है|

अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो अधिकतम जुर्माना 1,000 रुपये हो सकता है|

परन्तु अगर आप आयकर नोटिस के जवाब में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो पिछले कई वर्षों के विलम्बित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं|

एक बात और, अगले वर्ष से, अगर किसी कारणवश आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न revise करना पड़ता है, तो वह आप केवल अगले वर्ष की मार्च 31 तक ही कर सकते हैं| तो मान लिए की आपने अपना रिटर्न समयसीमा (July 31, 2018) के अन्दर भर दिया| परन्तु बाद में आपको पता चला की आपसे रिटर्न भरने में कुछ गलती हो गयी है| ऐसी किसी गलती को आप केवल अगले वर्ष की मार्च 31 (मार्च 31 2019) तक ही सुधार सकते हैं|

आयकर रिटर्न को देर से दाखिल करने के कुछ और भी नुकसान हैं

हमनें ऊपर देखा की समयसीमा (July 31) के अन्दर आयकर रिटर्न न भरने की वजह से आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है| हालांकि आप अगले वर्ष की मार्च 31 तक रिटर्न भर सकते हैं, पर आपको जुर्माना देना होगा| मार्च 31 के बाद रिटर्न नहीं भर पायेंगे|

परन्तु देर से रिटर्न फाइल करने पर और भी परेशानियां हैं|

  • अगर आप समयसीमा (July 31) तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आप capital loss (loss from house property के अलावा) को carry forward नहीं कर पायेंगे|
  • अगर टैक्स का भुगतान बकाया है, तो आपको 1% प्रति माह के हिसाब से जुर्माना भी जमा करना होगा|

Disclaimer: मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ| इसीलिए कुछ भी फैसला करने से पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसलटेंट से बात करें| समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें|

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Relakhs.com