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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के बारे में पूरी जानकारी

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, PMJJBY) एक जीवन बीमा योजना है| किसी भी जीवन बीमा पालिसी की तरह पालिसीधारक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को राशि दी जाती है| एलआईसी की वेबसाइट पर जानकारी अनुसार अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के तहत बीमा ले चुके हैं|

ध्यान से यह एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पालिसी है और इसमें कोई निवेश घटक नहीं है|

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत कितना बीमा मिलता है?

आपको 2 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है| आपको जीवन बीमा 55 वर्ष की आयु तक ही मिलता है|

प्रीमियम कितना देना होता है?

आपको सालाना 330 रुपये का प्रीमियम अदा करना होता है|

कौन इस योजना के तहत बीमा ले सकता है?

PMJJBY 18 से 50 साल की आयु तक के बचत बैंक खाते धारकों (savings bank account holders) के लिए उपलब्ध है| इसका मतलब पहली बार पालिसी लेते समय आपकी आयु 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए|

ध्यान दें जीवन बीमा सिर्फ 55 वर्ष तक की आयु तक ही मिलता है| 55 वर्ष की आयु के बाद इस योजना के तहत बीमा नहीं मिलता| इसका मतलब 55 का होने पर पालिसी खत्म हो जाती है|

पालिसी 1 जून से 31 मई (अगले वर्ष) तक चलती है|

इस योजना में शामिल होने के लिए आपको स्वीकृति देनी होगी और इसके बाद हर साल प्रीमियम आपके बैंक खाते से अपने आप कट (auto-debit) जाएगा|

अगर आपका joint अकाउंट है, तो खाते के सभी धारक तभी इस योजना में शामिल हो सकते हैं| पर हाँ, आपको योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा (18 से 50 वर्ष की आयु) और प्रीमियम का भुगतान करना होगा|

ध्यान दें बीमा मिलने से पहले कोई मेडिकल टेस्ट इत्यादि नहीं होता| तो कोई भी यह बीमा ले सकता है|

आप प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत केवल एक ही पालिसी ले सकते हैं| ऐसा नहीं है की आपके पास दो बचत खाते हों और आप दोनों के साथ यह बीमा ले लें| केवल 2 लाख रुपये का बीमा ही ले सकते हैं|

अगर पालिसी के नवीनीकरण के समय आपके खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है, तब भी आपका पालिसी कवरेज अपने आप खत्म हो जायेगी|

एक बात का और ध्यान दें| पहली बार पालिसी लेने के 45 दिन तक जीवन बीमा नहीं मिलता| इसका मतलब पहले 45 दिनों में मृत्यु होने पर कुछ नहीं मिलेगा| परन्तु यह नियम किसी एक्सीडेंट में हुई मृत्यु पर लागू नहीं होगा| एक्सीडेंट में हुई मृत्यु पहले दिन से ही कवर होगी|

यदि आप किसी वजह इस योजना से बाहर हो गए थे, तो आप वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके इस योजनामें फिर से शामिल हो सकते हैं।

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के लिए कैसे आवेदन करें?

PMJJBY को एलआईसी और अन्य भारतीय निजी जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। पर आपको आवेदन अपने बैंक में जा कर करना होगा|

अपनी बैंक शाखा में जा कर आप आवेदन कर सकते हैं| आवेदन पत्र आपको वहीँ पर मिल जाएगा या फिर आप इस लिंक (http://www.jansuraksha.gov.in/files/pmjjby/English/applicationform.pdf) से भी डाउनलोडकर सकते हैं|

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत क्लेम (खाताधारक की मृत्यु के समय) कैसे करें?

  1. जिस बैंक के बचत खाते से आप इस योजना में शामिल हुए थे, उस शाखा में जा कर नामांकित व्यक्ति को क्लेम फॉर्म (claim form) और सदस्य के मौत प्रमाण पत्र (death certificate) जमा करना होगा|
  2. क्लेम फॉर्म आपको बैंक शाखा, वेबसाइट या इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाएगा| आप SBI का claim फॉर्म (https://www.sbilife.co.in/pmjjby-claim-form) यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं|
  3. साथ ही आपको डिस्चार्ज रिसीप्ट (discharge receipt) भी जमा करनी होगी| क्लेम फॉर्म के साथ ही मिलेगी|
  4. इसके अलावा नॉमिनी को एक रद्द चेक (cancelled cheque) भी जमा करना होगा| यह उस खाते का होगा जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम का पैसा जमा करेगी|

बैंक जांच के बाद आपके फॉर्म और दस्तावेजों को इंश्योरेंस कंपनी को भेज देता है| उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी भी आपके क्लेम के जांच करती है और सब कुछ सही होने पर 30 दिनों के अन्दर पैसा नॉमिनी के अकाउंट में भेज देती है|

आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए http://www.jansuraksha.gov.in/ पर जा सकते हैं| साथ ही आप टोल फ्री नंबर 1800 180 1111 पर कॉल भी कर सकते हैं|

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